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Date: 2020-12-11 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि में से मूल सिविल कार्यां हेतु रू. 525.00 करोड़ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है जो यूपीडा के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹525.00 करोड़ की राशि जारी करने की स्वीकृति देता है। यह आवंटन विशिष्ट शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन है, जिसमें निधि का उपयोग और रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं शामिल हैं। यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है, जिसकी तिथि 10 दिसंबर, 2020 है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **निधि मंजूरी:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹525.00 करोड़ की राशि जारी करने की अनुमति दी गई। * **वित्त पोषण स्रोत:** * निधि बजट अनुदान संख्या-07 के तहत आय-व्ययक से आएगी। * यह आवंटन राज्य सरकार के ₹1400 करोड़ के योगदान के अतिरिक्त है। * केंद्र सरकार के "Scheme for special assistance to states for capital expenditure in 2020-2021" के तहत स्वीकृत राशि में से जारी की जा रही है। * **वित्तीय शर्तें और प्रक्रियाएं:** * यूपीडा को तत्काल आवश्यकता के अनुसार धन निकालना चाहिए। * महालेखाकार कार्यालय और सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। * अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा किया जाना है। * धन का वितरण सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद नियमों का पालन करके किया जाएगा, जिसमें वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा जारी दिशानिर्देश शामिल हैं। * स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए किया जाएगा। * **ॠण प्रभाव:** सिविल निर्माण कार्यों के लिए बैंक कंसोर्टियम से लिया जाने वाला कुल ॠण अब यूपीडा द्वारा ₹10,950 करोड़ (12000-1050) होगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए अनुमोदित धनराशि का प्रबंधन और उपयोग करने के लिए जिम्मेदार। **आवश्यक कार्रवाई:** * तत्काल आवश्यकता के अनुसार निधि आहरित करें। * सुनिश्चित करें कि निधि का उपयोग नियमों और उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। * धन के उपयोग पर सटीक रिकॉर्ड बनाए रखें और महालेखाकार कार्यालय और सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। * यदि ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में जमा करें। * आवंटन के अनुरूप परियोजना के लिए मूल उद्देश्यों और दायरे को बनाए रखें।

Key Entities Referenced

यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority), नोडल एजेंसी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्यान्वयन करती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे: एक एक्सप्रेसवे परियोजना जिसके निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि आवंटित की जा रही है। Scheme for special assistance to states for capital expenditure in 2020-2021: केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना, जिसके अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। अनुदान संख्या-07: 2020-21 के आय-व्ययक में, सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय (कैपिटल आउटले ऑन रोड्स एंड ब्रिजेस) से संबंधित अनुदान। उ०प्र० शासन (U.P. Government): उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में शामिल।
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संख्या-46/2020/2744/77-3-2020-04(बजट)/209 प्रेषक, आनन्द कुमार सिंह, अनु सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर, TITS औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांकः 0 दिसम्बर, 2020 विषयः-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2 में प्राविधानित धनराशि में से मूल सिविल कार्या हेतु रू. 525.00 करोड़ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-2298/यूपीडा/।4,/लेखा/वित्त नि0 दिनांक 09.2.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-2] के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक “*5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे 24-वृह्वद निर्माण कार्य” मद में बजट प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 050.00 करोड़ में से परियोजना के मूल सिविल कार्यों हेतु रू0 525.00 करोड़ (रू0 पांच सौ पश्चीस करोड़ मात्र) निर्गत करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :- () नोडल एजेन्सी यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा | (2) उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-2] के बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु प्राविधानित राज्य सरकार के योगदान की धनराशि रू0 400 करोड़ के अतिरिक्त होगी। राज्य सरकार के योगदान में रू0 050 करोड़ की वृद्धि होने के फलस्वरूप परियोजना के सिविल निर्माण कार्यों हेतु बैंक कन्सोर्शियम से लिये जाने वाले कुल ऋण रू0 2000 करोड़ के स्थान पर अब यूपीडा द्वारा BO 0,950 (2000-050) करोड़ का ऋण लिया जायेगा। (3) उक्त धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा "Scheme for special assistance to states for capital expenditure in 2020-202" के अन्तर्गत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि BO 050 करोड़ में से अवमुक्त धनराशि रू0 525 करोड़ के सापेक्ष निर्गत की जा रही है। (4) यूपीडा द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त मदवार व्यय का विवरण भी पृथक से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। (5) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा। (6) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप Aea-/2020/st--49/e4-2020-23/2020, fears 24.03.2020, शा0 Heat-4/2020/4t--92/ea-2020-23/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या- 5/2020/at--96/z4-2020-23/2020,f80 .04.2020 एवं 8.05.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। 3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक “5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे 24-वृह्ठद निर्माण कार्य” के नामे डाला जायेगा। 4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-906/ दस-2020, दिनांक 0.2.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। भवदीय, आनन्द कुमार सिंह अनु सचिव।संख्या- 46/2020/274()/77-3-2020, तहिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- NOU महालेखाकार,(लेखा परी क्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। मुख्य, वरिष्ठ व कोषाधिकारी, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- गार्ड फाइल। PWNP आज्ञा से, आनन्द कुमार सिंह अनु सचिव।

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