Date: 2020-10-29Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में गोरखपुर िलिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जनपद गोरखपुुुुर में औद्योगिक गलियारा िविकसित िकिये जाने के िलिए धनराशि की स्वीकृति।
**कार्यकारी सारांश:**
दस्तावेज़ में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जनपद गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए 50.00 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है। यह राशि भूमि अधिग्रहण के लिए है और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा प्रबंधित की जाएगी। निधियों का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और अनुमोदन नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **निधि आवंटन:**
* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर जिले में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 50.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
* **वित्तीय आवश्यकताएं:**
* आवंटित राशि को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गीडा के जमा खाते में जमा किया जाना है।
* निकासी केवल तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार की जानी चाहिए।
* गीडा को खर्च की गई धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक है।
* धनराशि का वितरण सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद नियमों के अनुसार किया जाएगा।
* व्यय में वित्तीय विभाग के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
* आवंटित धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
* **अनुपालन:**
* 11.04.2020 और 18.05.2020 को जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
* **हितधारक:**
* मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)
* **प्रभाव:** निधियों का प्रबंधन, औद्योगिक गलियारे के विकास की निगरानी और दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** प्राधिकरण के खाते में जमा की गई धनराशि निकालें और उसका उपयोग भूमि अधिग्रहण के लिए करें और यह सुनिश्चित करें कि व्यय स्थापित दिशानिर्देशों और विनियमों का पालन करता है।
* गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के तहत आने वाले आपूर्तिकर्ता
* **प्रभाव:** भुगतान के लिए उत्तरदायी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान स्वीकार करें।
* लेखाकार
* **प्रभाव:** सरकारी धनराशि के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सरकारी धनराशि के प्रबंधन के नियमों और शर्तों का पालन करें।
Key Entities Referenced
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA): गोरखपुर में औद्योगिक विकास का प्रबंधन करने वाली संस्था
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे: गोरखपुर में एक प्रमुख एक्सप्रेस-वे जिसके दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाना है
औद्योगिक गलियारा: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ विकसित किया जाने वाला औद्योगिक क्षेत्र
उत्तर प्रदेश शासन: धनराशि स्वीकृत करने वाली राज्य सरकार
वित्तीय वर्ष 2020-21: जिस वित्तीय वर्ष के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है
संख्या-4/2020/253/77-3-2020-5(एम)/2020
प्रेषक,
आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 _ लखनऊ: दिनांक: 29 अक्टूबर, 2020
विषय- वित्तीय वर्ष 2020-2। के आय-व्ययक में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ जनपद गोरखपुर
में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने के लिए धनराशि की स्वीकृति।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक गीडा के पत्र संख्या-2033/गीडा/भू0अ0-2/गो0 लिंक एक्सप्रेस-वे (गीडा)/2020-
2 दिनांक 05.0.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट Hel
2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय-वु|ययक के
अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक “5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग
337-सड़क निर्माण कार्य iL-areagqe लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ जनपद गोरखपुर में औद्योगिक
गलियारा विकसित किये जाने हेतु-60-भूमि क्रय” मद में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 करोड़ में रू0
50.00 करोड़ (SO पचास करोड़ मात्र) भूमि क्रय हेतु निर्गत कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के
अधीन श्री राज्यपाल AST प्रदान करते है:-
(4) धनराशि आहरित करके मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के
डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण ठिजाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया
जायेगा।
(3) गीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त पर व्यय की
जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप HEAT-/2020/at--49/ea-
2020-23/2020, दिनांक. 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी--92/दस-2020-
23/2020 दिनाक 07.04.2020, शासनादेश AEAT-5/2020/At--96/F4A-2020-23/2020
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।-2-
दिनांक .04.2020 एवं 8.05.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित
किया जायेगा।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
3- .... उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक
”५054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 24-गोरखपुर
लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ जनपद गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु-60-भूमि
क्रय” के नामे डाला जायेगा।
4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के AMO संख्या-ई-6-743/ दस-2020 दिनांक
27.0.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
आनन्द कुमार सिंह
अनुसचिव
संख्या-4/2020/253()/77-3-2020, areata
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
4. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य, वरिष्ठ व कोषाधिकारी, गोरखपुर।
4 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
6. ..... वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
7. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
आनन्द कुमार सिंह
अनुसचिव
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।