Home India औद्योगिक विकास विभाग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्माणाधीन गोरखपुर लिकं एक्सप...
Date: 2021-02-08 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्माणाधीन गोरखपुर लिकं एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण कार्य हेतु विभागीय बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary:** This document, dated February 4, 2021, conveys approval for the reallocation of funds from departmental savings for civil construction work on the Gorakhpur Link Expressway project during the financial year 2020-21. The approval is granted under specific conditions and restrictions outlined in the letter. The funds are specifically for shifting HT towers/lines in the ROW of the Gorakhpur Expressway link. **Key Points / Main Content:** * **Fund Allocation:** * ₹90.00 crore (₹90 crore only) is approved for payment to Power Grid Corporation of Limited for shifting/upgrading HT towers/lines. * The funds are to be reallocated from savings under Grant No. 07. * The funds are allocated to the budget head "5054. Roads and Bridges Capital Outlay 03-State Highways 337-Road Construction Work 07-Gorakhpur Link Expressway 24- Large Construction Work". * Funding originally allocated for the Purvanchal Expressway project will be used. * **Fund Usage Conditions:** * The funds will be deposited in a bank account of UP Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA). * Withdrawals from the bank account should only be made based on immediate needs. * The Administrative Department must ensure the justification of the saved amount and the amount to be spent. * Utilization certificates for the withdrawn amount are to be provided to the government in a timely manner. * No additional funds should be requested in the budget line from which the funds are being reallocated. * The funds must be used for the specific purpose for which they are requested. * The reallocated funds must be utilized within the current financial year. * The withdrawal of funds should be done as per the existing rules and regulations. * **Compliance:** * Expenditure must comply with guidelines issued by the Finance (Income-Expenditure) Department. * This order is issued under the authority delegated by the Office Memorandum of the Finance Department. **Impact Analysis:** **Stakeholder: UPEIDA (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority)** * **Impact:** UPEIDA receives the funds to make payments to Power Grid for HT tower/line relocation/upgrades for the Gorakhpur Link Expressway. * **Action Required:** To adhere to all conditions and restrictions, ensure the proper utilization of funds, provide timely utilization certificates, and deposit funds in their designated bank account. **Stakeholder: Power Grid Corporation of Limited** * **Impact:** Expected to receive payments for the shifting/upgrading of HT towers/lines in the ROW of the Gorakhpur Expressway link * **Action Required:** To coordinate with UPEIDA to ensure efficient shifting of HT towers/lines. **Stakeholder: Finance Department** * **Impact:** The document ensures adherence to its financial regulations and guidelines. * **Action Required:** Ensure compliance with their regulations during the fund usage and expenditure.

Key Entities Referenced

Gorakhpur Link Expressway: A road construction project receiving funds through departmental savings. Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA): The authority to whose bank account the funds will be transferred. 5054. सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य: The specific budget head from which funds are reallocated. Lucknow: Location of UPEIDA office and Directorate of Financial Statistics वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: Finance department section whose guidelines must be followed.
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संख्या-09/202/336/77-3-202-0(बजट)/208 आनन्द कुमार सिंह, अनु सचिव, उ0प्र0 MATT सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 waa: दिनांक: 04 फरवरी, 202' विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2020-2 में निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण कार्य हेतु विभागीय बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-3५33/यूपीडा/पूर्वांचल/2020 दिनांक 49.0.202। का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ”5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे 24- वृहद निर्माण कार्य” मद में से गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक के आरओडब्ल्यू में पड़ने पड़ने वाले एचटी टावर/लाइनों की शिफ्टिंग/उच्चीकृत किये जाने हेतु पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड को भुगतान किये जाने हेतु BO 90.00 करोड (रू0 नब्बे करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि विभागीय बचतों से संलग् पुनर्विनियोग/प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृत करने की सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:- (4) धनराशि आहरित करके यूपीडा के बैंक खाते में रखी जायेगी। (2) Th धनराशि का आहरण बैंक खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा। (3) बचत की धनराशि एवं ST की जाने वाले धनराशि का औचित्य प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। (4) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। (5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्तय धनराशि की मांग नहीं की जायेगी। (6) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही हैए उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्य।य की जायेगी। (7) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा हैए उसका सदुपयोग इसी वित्तीगय वर्ष में कर लिया जायेगा। 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।2. (8) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप AeAT-7/2020/at--49/ae- 2020-23/2020, दि0 24.03.2020, शासनादेश. संख्या-4/2020/बी-4-492/दस-2020- 23/2020, दि0 07.04.2020, शासनादेश AeAT-5/2020/at--96/e4-2020-23/2020, दिनांक 77.04.2020, 8.05.2020 एवं 29.09.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2] के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ”'5054.सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 24-वृहद निर्माण कार्य” के ATA डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ”5054.सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य” मद से वहन किया जायेगा। 4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-/2020/ बी-4-449/दस-2020-23/2020, दि0 24.03.2020 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे है। संलग्रक-प्रपत्र बी0एम0-9 भवदीय, आनन्द कुमार सिंह अनु सचिव। weaT-09/202/336()/77-3-202, तदिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- महालेखाकार, लेखा परी क्षा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद। महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्विती ९ य), SOTO इलाहाबाद। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ। मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ | निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0 शासन। वित्त ई-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 वित्त आय-व्ययक अनुभाग-५/नियोजन-4 गार्ड फाइल। ONOARWBNS आज्ञा से, fa आनन्द कुमार THe अनु सचिव। 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।फार्म बीएएम0-9 (भाग-) पुनर्विनियोग के लिए आवेदन स्वीकृति (सन्दर्भ बजट मैनुअल के WeIR—758) अनुदान संख्या- 07 विभाग का नाम- औद्योगिक विकास विभाग (धनराशि लाख रू0 में) निधियो से प्रस्तावित संकमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा बा शीर्ष (i5—fetsic कोड मे) -पत्र देने के दिनांक पर -पत्र देने के संकमित की जाने वित्त विभ्प्रग द्वारा संकमण हेतु संकमण के पश्चात शेष उपलब्ध अनुदान /विनियोग दिनांक पर उपलब्ध बचत वाली धनराशि पोदित धनराशि /विनियोग (2-5) 2 3 fA | 5... | 6... 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण काय 04 पूर्वाचल एक्सप्रेस a 40000 52500 6500 6500 23500 24- Ged निर्माण कार्य (45 अंको का लेखाशीर्ष-5054033370424) PT | — 40000 |... 52500... | | 6500 si 6500.00 23500.00 निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संकमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा बा शीषे (45-fetsic कोड में) वित्तीय वर्षे के लिये उपलब्ध... वित्तीय ay में प्रस्तावित | संकमण हेतु प्रस्तावित वित्त विभाग द्वारा अनुमोदि संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान कल व्यय धनराशि (9-8) संकमण की धनराशि #विनियोग (8-+4) 7 | 8... Po ld 0 2 "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य- 07- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना- 49888 57388 7500 7500 57388 60—4fA कय' (45 Sil का. लेखाशीर्ष-5054033370760) योग :- 49888 57388 7500 7500 57388 qT शीर्ष (5-डिजिट कोड मे) वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध... . वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित | संकमण हेतु प्रस्तावित वित्त विभाग द्वारा अनुमोदि संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान कल व्यय धनराशि (9-8) संकमण की धनराशि #विनियोग (8-+4) 7 | 8... | Po 0 4 2 "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य- o7— गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना- 7600 26600 9000 9000 26600 24- Ged निर्माण काय (45 Sil का. लेखाशीर्ष-5054033370724) |... aT | — 7600 26600 9000 9000 26600 PT | — 67488 83988 | 6500 | 6500.00 83988.00 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।Ol. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण काय 04--पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे मे बचत सम्भावित है। 02. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित अधिक व्यय का कारण- “5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना -60 वृहद निर्माण कार्य' मे अधिक व्यय की सम्भावना है। प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट बजट मैनुअल के प्रस्तर —750,57,54 व 456 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों 03. / परिसीमाओं का उल्लघंन नही होता है। 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।संख्या -आरएईएसं0 307 / ई-6,/ 202। दिनांक 30.07.202 सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम Goo इलाहाबाद | आनन्द कुमार सिंह विवेक त्रिपाठी अनु सचिव संयुक्त सचिव औद्योगिक विकास विभाग वित्त विभाग संख्या -206(4) /77-3-202। तददिनांक | प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित | lL मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ | मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ, गोरखपुर एवं अम्बेडकर नगर | wR निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ | वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-७6 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-0। तीन प्रतियों में | wh आज्ञा से, आनन्द कुमार सिंह अनु सचिव 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

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