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Date: 2020-06-19 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के भूमि क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** दस्तावेज़ में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए आवंटित धनराशि की स्वीकृति शामिल है। इस स्वीकृति के तहत गोरखपुर, अम्बेडकरनगर और आजमगढ़ जिलों के जिलाधिकारियों को कुल 156.03 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। यह आवंटन कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है, और धन का उपयोग विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *वित्तीय स्वीकृति और आवंटन* * वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 156.03 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। * जिलाधिकारियों (डीएम) को आवंटित विशिष्ट राशि इस प्रकार है: गोरखपुर: 50.00 करोड़ रुपये, अम्बेडकरनगर: 76.03 करोड़ रुपये, आजमगढ़: 30.00 करोड़ रुपये। *शर्तें और प्रतिबंध* * डीएम गोरखपुर, अम्बेडकरनगर और आजमगढ़ के खाते में धनराशि जमा की जाएगी। * निधि आहरण केवल तत्काल आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। * निधि को यूपीडा (यूपीडा) या किसी अन्य बैंक खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। * यूपीडा का दायित्व है कि वह खर्च की जाने वाली राशि से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद डीएम से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करे और सरकार को उपलब्ध कराए। * धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन के अनुसार किया जाएगा। * स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। * वित्त अनुभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना सुनिश्चित किया जाए। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** जिलाधिकारी, गोरखपुर *प्रभाव:* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित भूमि अधिग्रहण के लिए 50.00 करोड़ रुपये प्राप्त करना। *आवश्यक कार्रवाई:* धन को जमा करें, केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आहरण करें, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें, और सभी उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करें। **हितधारक:** जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर *प्रभाव:* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित भूमि अधिग्रहण के लिए 76.03 करोड़ रुपये प्राप्त करना। *आवश्यक कार्रवाई:* धन को जमा करें, केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आहरण करें, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें, और सभी उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करें। **हितधारक:** जिलाधिकारी, आजमगढ़ *प्रभाव:* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित भूमि अधिग्रहण के लिए 30.00 करोड़ रुपये प्राप्त करना। *आवश्यक कार्रवाई:* धन को जमा करें, केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आहरण करें, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें, और सभी उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करें। **हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) *प्रभाव:* परियोजना के लिए धनराशि जारी की जा रही है, परियोजना की प्रगति के लिए फंड को व्यवस्थित करना और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना। *आवश्यक कार्रवाई:* यह सुनिश्चित करें कि जिलाधिकारी गोरखपुर, अम्बेडकरनगर और आजमगढ़ से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों के साथ खर्च की गई राशि से खुद को पूरी तरह से संतुष्ट करें, और उन्हें सरकार को उपलब्ध कराएं।

Key Entities Referenced

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना (Gorakhpur Link Expressway Project): वित्तीय वर्ष 2020-21 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के भूमि क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति से संबंधित (Regarding the approval of the provisioned fund for land purchase for the Gorakhpur Link Expressway project in the financial year 2020-21). गोरखपुर (Gorakhpur): गोरखपुर जिले के जिलाधिकारी (District Magistrate of Gorakhpur). अम्बेडकरनगर (Ambedkarnagar): अम्बेडकरनगर जिले के जिलाधिकारी (District Magistrate of Ambedkarnagar). आजमगढ़ (Azamgarh): आजमगढ़ जिले के जिलाधिकारी (District Magistrate of Azamgarh). यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority)
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संख्या-22/2020/॥29/77-3-2020-0(बजट)/208 प्रेषक, अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, जिलाधिकारी, गोरखपुर REC RES अम्बेडकरन म्बेंडकरनगर, आजमगढ़। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 9 जून, 2020 विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय-व्ययक में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के भूमि क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-692/यूपीडा/208/00 दिनांक 27.05.2020 एवं पत्र संख्या- 860/यूपीडा/6/५599-3 दिनांक 6.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट Hel 2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक “5054.सड़कां० तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना 60-भूमि क्रय मद में रू0 224.00 करोड़ के बजट प्राविधान में से जिलाधिकारी, गोरखपुर को रू. 50.00 करोड़, जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को रू. 76.03 करोड़ एवं जिलाधिकारी, आजमगढ़ को रू. 30.00 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रू. (56.03 करोड़ (रू0 एक सौ छप्पन करोड़ तीन लाख मात्र) निर्गत कर उनके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल AST प्रदान करते हैं:- () धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर एवं आजमगढ़ के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी। (2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा। (3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर एवं आजमगढ़ से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट होने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये। (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-] के कार्यालय ATT संख्या-/2020/बी-[-49/दस-2020-23/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी--92/दस-2020-23/ 2020 दिनंथक 07.04.2020 एवं शासनादेश HEAT-5/2020/at-2-96/ दस-2020-23/2020, दिनांक .04.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। 3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ”5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना -60-भूमि क्रय ' के नामे डाला जायेगा। 4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के AMO संख्या-ई-6-452/दस-2020 दिनांक 9.06.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। भवदीय, अनिल कुमार संयुक्त सचिव। I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।संख्या-22/2020/29[)/77-3-2020, tearm प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- 99 महालेखाकार,(लेखा परी क्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ। मुख्य, वरिष्ठ व कोषाधिकारी, कोषाधिकारी, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर एवं आजमगढ़। निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- गार्ड फाइल। 4 9 छा पे WNP आज्ञा से, अनिल कुमार संयुक्त सचिव I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

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