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Date: 2020-03-13 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उदग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (छठवां संशोधन), नियमावली, 2020 के अन्‍तर्गत ि‍दिव्‍यांगजन तथा कुछ शारीरिक दोष अथवा ि‍निशक्‍तता से त्रस्‍त व्‍यक्ति के उपयोग हेतु वाहनों को टोल में छूट ि‍दिये जाने के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 13 मार्च, 2020 को जारी एक अधिसूचना है, जो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 2010 में संशोधन करती है। इस संशोधन का उद्देश्य कुछ वाहनों और व्यक्तियों को पथकर से छूट प्रदान करना है, जिसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (छठवां संशोधन), नियमावली, 2020 कहा जाएगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **शुल्क छूट संशोधन:** * नियम 11 में संशोधन करके उन वाहनों और व्यक्तियों की सूची अपडेट की गई है जिन्हें एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते समय पथकर से छूट दी जाएगी। * **छूट प्राप्त अधिकारी और वाहन:** * भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल सहित विभिन्न संवैधानिक पदों के वाह * मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल * केन्द्रीय और राज्य विधानमंडल के अधिकारिता रखने वाले पीठासीन अधिकारी * लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मंडलों के अधिकारिता रखने वाले विरोधीदल के नेता * उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश * राज्य विधान परिषद के सभापति और राज्य विधान सभा के अध्यक्ष * उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश * भारत सरकार के मंत्री, उ०प्र० सरकार के मंत्री, और लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान सभा के सदस्य * उ०प्र०सरकार के सचिव और आयुक्त * राज्य के दौरे पर आये उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति * सी.डी. प्रतीक के साथ कार का प्रयोग करने वाले भारत में स्थापित विदेशी मिशनों के प्रधान * समस्त सरकारी वाहन * अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सशस्त्र बल। * ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट; * अग्निशमन विभाग या संगठन; * सम्बन्धित एक्सप्रेस वे प्राधिकरण, के अधिकारी और; * एम्बुलेंस, शव वैन और विकलांगों के लिए अभिकल्पित वाहन **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** एक्सप्रेसवे उपयोगकर्ता (सामान्य जनता) **प्रभाव:** कुछ उपयोगकर्ता अब एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते समय पथकर से छूट के लिए पात्र होंगे। **आवश्यक कार्रवाई:** उपयोगकर्ताओं को यह देखने के लिए संशोधित सूची की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या वे पथकर से छूट के लिए पात्र हैं। **हितधारक:** उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) और टोल संग्रहण एजेंसियां **प्रभाव:** छूट प्राप्त वाहनों की निगरानी और टोल संग्रह प्रक्रियाओं को अद्यतन करने की आवश्यकता होगी। **आवश्यक कार्रवाई:** UPEIDA को अद्यतन नियमों के अनुसार टोल संग्रह प्रणाली और प्रक्रियाओं को लागू करना और संशोधित करना होगा।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 2010: उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण को विनियमित करने के लिए नियम। भारतीय पथकर अधिनियम, 1851: वह मूल अधिनियम जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संशोधन किया गया है और जिसके तहत शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं। उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ यह अधिसूचना लागू होती है और जहाँ एक्सप्रेसवे स्थित हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण: एक्सप्रेसवे के औद्योगिक विकास के लिए प्रासंगिक प्राधिकरण। एक्सप्रेसवे: सड़कों का प्रकार जिस पर शुल्क लगाया जाता है और जिनके लिए छूट परिभाषित हैं (जैसे एम्बुलेंस, वीआईपी यात्रा)।
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उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-3 संख्या-3/2020/ 744/77-3-2020-37 VA/2 लखनऊ: दिनांक: 73 मार्च,2020 अधिसूचना उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय पथकर अधिनियम,85(अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 857) की धारा 9 के साथ पठित धारा 2 के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सार्वजनिक निजी भागीदारी/ इंजिनियरिगग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्सन/अन्य किसी रीति से निर्मित और राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत feel अन्य प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन wade और समस्त सेतुओं, जिनके अन्तर्गत इण्टरचेन्जेज, उपरिगामी सेतु, रेलवे GOR सेतु और sell सेतु, Tada के उपमार्ग लाइन भी हैं, का प्रयोग करने वाले एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यानों, शव वैन के रूप में प्रयुक्त यानों और कुछ शारीरिक दोष अथवा नि:शकक्‍्तता से ग्रसित व्यक्ति के प्रयोग के लिये विशेष रूप से परिकल्पित एवं निर्मित यान, यानों के प्रभारियों या इस निमित्त रियायत करार/करार के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत रियायतग्राही/ एजेन्सी से प्रभारित की जाने वाली फीस और उनसे उदूहीत किये जाने वाले या वसूल किये जाने वाले पथकर को विनियमित करने की दृष्टि से "उत्तर प्रदेश UR (पथकर उदूहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली,200" को संशोधित करती हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उदग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (छठवां संशोधन), नियमावली, 2020 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ () यह नियमावली उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे (पथकर उदूहण और फीस निध रण तथा उसकी वसूली) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत होगी। नियम-। का संशोधन उत्तर प्रदेश Ua (पंथकर उद्हण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 2040 में, नीचे स्तम्भ- में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :- रतम्भ- रतम्भ-2 विद्यमान नियम एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम -ON के संदाय से छूट ) ऐसे यांत्रिक यान से फीस उदूहीत और संग्रहीत नहीं की | फीस के संदाय से छूट-7 ऐसे यांत्रिक यान से फीस उदूहीत और जायेगी;:- संग्रहीत नहीं की जायेगी;:- जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल कि जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल एक) भारत के राष्ट्रपति; एक) भारत के राष्ट्रपति दो)... भारत के उपराष्ट्रपति; दो)... भारत के उपराष्ट्रपति तीन) भारत के प्रधानमंत्री; तीन) भारत ( ( ( ( ( ( के प्रधानमंत्री (चार)... भारत के मुख्य न्यायमूर्ति; (चार). भारत के मुख्य न्यायमूर्ति; ( Ura) राज्यपाल; (Ura) राज्यपाल; ( छः). उपराज्यपाल; (छः). उपराज्यपाल; ( सात). मुख्यमंत्री; (सात). मुख्यमंत्री; (आठ) केन्द्रीय और राज्य विधानमण्डल के अधिकारिता रखने | (आठ) Hale और राज्य विधानमण्डल की अधिकारिता रखने वाले पीठासीन अधिकारी; वाले पीठासीन अधिकारी; (नौ)... लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मण्डलों के | (नौ)... लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मण्डलों की अधिकारिता से Gad विरोधीदल के नेता; अधिकारिता रखने वाले विरोधीदल के नेता; (दस) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश; (दस) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश; 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।ग्यारह) राज्य के विधान परिषद के सभापति; बारह) राज्य के विधान सभा के अध्यक्ष; तेरह) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश; चौदह) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; (पंद्रह) भारत सरकार ee के मंत्री; (सोलह) उ0प्र0 सरकार के मंत्री; (सोलह) (क) लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य (सोलह) (ख) उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य (सोलह) (ग) उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य (सत्रह) उण०प्रण्सरकार के सचिव और आयुक्त; (अट्वारह) राज्य के दौरे पर आये उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति; (उन्नीस)सी,डी, प्रतीक के साथ कार का प्रयोग करने वाले भारत में संस्थापित विदेशी मिशनों के प्रधान; (बीस) समस्त सरकारी वाहन। #ावय आर a NE ee eeग्यारह) राज्य विधान परिषद के सभापति; बारह) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष; तेरह) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति; चौदह) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; (पंद्रह) भारत सरकार के मंत्री; ee (सोलह) उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री; (क) लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य (ख) उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य (ग) उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य (SAS) उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव और आयुक्त; (HAIRS) राज्य के दौरे पर आये उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति; (उन्नीस)सी.डी, प्रतीक के साथ कारों का प्रयोग करने वाले भारत में संस्थापित विदेशी मिशनों के प्रधान; (बीस) समस्त सरकारी यान। (ख) सरकारी कार्य हेतु प्रयुक्त यानः- (एक) रक्षा मंत्रालय जिसमें वो भी सम्मिलित जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम i90i39R तद्धीन बनाये गये नियमों, जो नौसेना को भी विस्तारित किये गये Bh उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हों। (@) अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सषस्त्र बल; (तीन). ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट; (चार). ऐसे व्यक्ति,जिसके लिए कार्यस्थल के संबंध में अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक्सप्रेसवे का प्रयोग (पांच) अपग्रिशमन विभाग या संगठन; (S:) सम्बन्धित एक्सप्रेस वे प्राधिकरण,के अधिकारी और; (Tl) «= एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान । #ावय आर (ख) निम्निलिखित द्वारा प्रयुक्त शासकीय यान:- (एक) रक्षा मंत्रालय, जिसमें वे भी सम्मिलित हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम, r905R तद्धीन बनायी गयी नियमावली, जो नौसेना के लिये भी विस्तारित हैं,के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हों; (दो)... अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सशस्त्र बल; (तीन). ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट; (aR) ऐसे व्यक्ति,जिसके लिए कार्यस्थल के संबंध में अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक्सप्रेसवे का प्रयोग (Ud) अपग्रिशमन विभाग या संगठन; (छ) ala एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के अधिकारी और; (Tt) «= एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान। GQ) शव वैन के रूप में प्रयुक्त यान और ; (S.) कुछ शारीरिक दोष अथवा नि:शकक्‍्तता से ग्रसित व्यक्ति के प्रयोग के लिये विशेष रूप से अभिकल्पित एवं निर्मित यान। आलोक PAR प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।संख्या-3/2020/744()/77-3-20-तहिनांक। प्रतिलिपि निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उ0प्र0,इलाहाबाद को उपर्युक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस निदेश के साथ प्रेषित कि आगामी अंक के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित कराने का कष्ट करें और तत्पश्चात गजट की 250 प्रतियां शासन को उपलबंध कराने का HY करें। आज्ञा से, अनिल कुमार संयुक्त सचिव। संख्या-3/2020/ 744()/77-3-20-Teh | उपर्युक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- .. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,उ0प्र0एक्सप्रेसवेज द्योगिक विकास प्राधिकरण, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ। जिलाधिकारी-लखनऊ,उन्नाव आगरा,इटावा,मैनपुरी,फिरोजाबाद,कानपुर नगर,कन्नौज,हरदोई,एवं औरैया | N 3. संयुक्त निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उ0प्र0 राजकीय मुद्रणालय,ऐशबाग,लखनऊ को उपर्युक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस निदेश के साथ प्रेषित कि आगामी अंक के असाधारण गजट के विधायी GRRE भाग- 4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित कराने का कष्ट करें और तत्पश्चात गजट की 250प्रतियां शासन को उपलबध कराने का HY He! 4. गार्ड फाइल। आज्ञा से, अनिल कुमार संयुक्त सचिव। 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

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