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Date: 2025-03-28 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के अन्तर्गत पात्र 02 औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि‍ वितरित किये जाने के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

यहाँ दी गई दस्तावेज़ नीति का सारांश निम्नलिखित है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश में पात्र औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन के वितरण से संबंधित है। यह उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के तहत है, और मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामलों को शामिल करता है। यह दस्तावेज़ मुख्य रूप से नीति के तहत लाभ के संवितरण की शर्तों और राशि को स्थापित करता है। दिनांक 28-03-2025 है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **सामान्य उद्देश्य:** * उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन के वितरण को मंजूरी। * **मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड:** * रायबरेली में मेडिकल ऑक्सीजन और औद्योगिक गैसों के विनिर्माण संयंत्र के लिए प्रोत्साहन स्वीकृत। * स्वीकृत प्रोत्साहन में मध्यांचल में पात्र पूंजी निवेश का 20% पूंजीगत सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी का 75% प्रतिपूर्ति शामिल है। * स्वीकार्य पूंजी निवेश रु. 123.63 करोड़ निर्धारित, कुछ खर्चों के बाद। * प्रथम किश्त का संवितरण रु. 9,15,82,889, वित्तीय वर्ष 2025 में देय और शेष 2 किश्तों का रु. 8,88,64,888.60 प्रत्येक, बाद के वर्षों में देय। * **मेसर्स एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड:** * मथुरा में मेडिकल ऑक्सीजन और औद्योगिक गैसों के विनिर्माण के लिए परियोजना हेतु प्रोत्साहन स्वीकृत। * स्वीकृत प्रोत्साहन में पश्चिमांचल में स्वीकार्य पूंजीगत निवेश का 15% पूंजी सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी का 50% प्रतिपूर्ति शामिल है। * स्वीकार्य पूंजी निवेश रु. 259.16 करोड़ निर्धारित, कुछ खर्चों के बाद। * प्रथम किश्त का संवितरण रु. 14,20,99710, वित्तीय वर्ष 2025 में देय और शेष 2 किश्तों का रु. 14,14,80210 प्रत्येक, बाद के वर्षों में देय। * **सामान्य शर्तें और विचार:** * संवितरण के लिए निवेशों की पात्रता, भुगतान तिथि, स्थापना, और प्रासंगिक सब्सिडी किश्तों में समायोजन के आधार पर स्थापित। * औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भुगतान जैसे कुछ स्वीकृत भुगतान को अनुमति दी जाती है, बशर्ते प्रमाणन उपलब्ध हो। * नोडल एजेंसी को संवितरण राशि के 2% के बराबर प्रशासनिक व्यय एकत्र नहीं करना चाहिए बल्कि इसे किश्तों में विभाजित करना चाहिए। * स्वीकृति एचएलसी के कार्यवृत्त में निहित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** इन्वेस्ट यू०पी० (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) * **प्रभाव:** ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के तहत दो औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के संवितरण के लिए निहितार्थ। * **आवश्यक कार्रवाई:** उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें और संवितरण के लिए धनराशि की मांग का प्रस्ताव सरकार को उपलब्ध कराएं। **हितधारक:** मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड * **प्रभाव:** उनके संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी, जिसके तहत निर्दिष्ट राशि में लाभ प्राप्त होगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** संवितरण प्राप्त करने के लिए निर्देशों का पालन करें, आवश्यकतानुसार संवितरण के लिए अपने दृष्टिकोण के साथ स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति प्रदान करें और संशोधित CA प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। **हितधारक:** महालेखाकार, सचिव, और अन्य संबंधित सरकारी विभाग और अधिकारी * **प्रभाव:** औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन के वितरण को लागू करने में भागीदारी। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि उनके संबंधित विभागों के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिसमें संवितरण की सुविधा और प्रेषण शामिल हैं।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021: ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति। औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास विभाग का एक अनुभाग। Inox Air Products Private Limited: रायबरेली में मेडिकल ऑक्सीजन और औद्योगिक गैसों के निर्माण संयंत्र के लिए उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के तहत प्रोत्साहन संवितरण का आवेदन करने वाली कंपनी। Air Liquide North India Private Limited: मथुरा में मेडिकल ऑक्सीजन और औद्योगिक गैसों के निर्माण के लिए स्थापित परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन योजना 2021 के अंतर्गत अपनी परियोजना के लिए संवितरण संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने वाली कंपनी। रायबरेली: उत्तर प्रदेश का एक जिला जहाँ Inox Air Products Private Limited स्थित है।
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WEAT-3 /2025/667/77-6-25-6099/29 /202/355674 प्रांजल यादव, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0| औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 28-03-2025 विषय: उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-202। के अन्तर्गत पात्र 02 औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि वितरित किये जाने के संबंध Al महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-847/आईयूपी/एसकेएस/पीयूआई/2024-25 दिनांक 77.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके GANT उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-202। के अन्तर्गत पात्र 02 औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि वितरित किये जाने के संबंध में एजेण्डा उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2- ... उपर्युक्तानुसार किये गये अनुरोध के क्रम में निर्धारित प्रक्रियानुसार 02 औद्योगिक इकाईयों के वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि वितरण के संबंध निम्नवत विचार-विमर्श किया गया- प्रकरण WEA-i आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्रा0लि0 i. Ags आईनॉक्स एयर प्रोडेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक (6 जनवरी, 2024 को रायबरेली (मध्यांचल क्षेत्र) में अपने मेडिकल ऑक्सीजन एवं औद्योगिक गैसों के विनिर्माण संयंत्र हेतु उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-202। के अंतर्गत प्रोत्साहन संवितरण हेतु आवेदन किया गया था। इस परियोजना का वास्तविक निवेश रू0 43.9 करोड है। (i) Aleta मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन के. उपरांत शासनादेश. संख्या 39/2022/2467/77-6-2022-6099/66/202 दिनांक 23 सितंबर, 2022 के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) निर्गत कर दिया गया था (संदर्भ संख्या: Invest (.१/46482/5.0(.5/2023-24)। स्वीकृत प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं: I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |8. मध्यांचल A पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई) का 20% की दर से पूंजीगत सब्सिडी। 0. मध्यांचल में terra इयूटी का 75% की दर से प्रतिपूर्ति। (ii) संयंत्र में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा आर्गन गैसों के उत्पादन हेतु 200 टीपीडी वायु पृथक्करण (Air Separation) की क्षमता है (आवेदक के अनुसार)। (ii) निवेश की आरंभिकतिथि 30 मार्च, 202। थी एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 34 अक्टूबर, 2023 को आरंभ हुआ था (आवेदक के अनुसार)। परियोजना की वाणिज्यिक उत्पादन तिथि, जो निर्धारित 30 माह की स्वीकार्य निवेश अवधि के भीतर है, को नोडल एजेंसी के पैनलबदूध सीए एवं उपायुक्त, डीआईइईपीसी, रायबरेली द्वारा सत्यापित किया गया है। 2. 02 नीति मानक प्रचालन प्रक्रिया (दिनांक 2 जुलाई, 2024 को शासनादेश संख्या 2040/77-6-202-6099/29/202 के माध्यम से प्रख्यापित) के FER 4.3.4 के अनुसार, वास्तविक निवेश का सत्यापन निम्नलिखित दूवारा किया गयाः a. पैनलबदूध चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म: ATH US. मोहन, नई दिल्‍ली। 0. मूल्यांकक फर्म: मेसर्स एड्रोइट टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 2.4. उपर्युक्त द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर, दिनांक 03-02-2025 को मूल्यांकन समिति द्वारा आवेदन का मूल्यांकन किया गया, जिसने निम्नलिखित At को अस्वीकार करने के उपरांत %23.63 करोड़ के स्वीकार्य पात्र पूंजी निवेश की संस्तुतिकी - * संचालन-पूर्व व्यय, पूंजीकृत व्याज एवं व्यावसायिक सेवाएं * दिनांक 46.05.2027 (प्रभावी तिथि) से पूर्व अग्रिम भुगतान ०". दिनांक 75.4.2023 के उपरांत (प्रभावी अवधि) निवेश पोस्टिंग तिथि एवं भुगतान तिथि ०. उत्पादन एवं विनिर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न होने वाले व्यय (फर्नीचर एवं फिक्सचर) © यद्यपि, आवेदन शुल्क तथा भूमि हस्तांतरण शुल्क पट्टा विलेख प्रभार स्वीकार्य माने ad हैं. (जिसे. सीए am अस्वीकृत कर. दिया. गया. था) 2.2. मूल्यांकन समिति द्वारा उच्च स्तरीय समिति से अपेक्षित निम्नलिखित स्पष्टीकरण के अधीन उपरोक्त पात्र पूंजी निवेश की संस्तुति की. गई- 2.2... चूंकि 02 नीति में मात्र 30 माह की निवेश अवधि एवं 3 वर्ष की प्रोत्साहन अवधि है, अतः शेष भुगतान (अर्थात स्वीकार्य निवेश अवधि के अतिरिक्त किए जाने वाले भुगतान) पर निम्नानुसार विचार किया जा सकता I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |a. पोस्टिंग तिथि को सब्सिडी प्रयोजनों हेतु निवेश तिथि निर्धारित करने की तिथि के रूप में समझा जाएगा, परंतु प्रतिबंध यह रहेगा कि मदोंके सापेक्ष किया गया ऐसा निवेश परियोजना स्थल पर इकाई cant निर्मित/स्थापित एवं प्रचालन योग्य हो, भले ही परिसंपत्तियों हेतु भुगतान स्वीकार्य निवेश अवधि के उपरांत किया गया हो, परंतु स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि के भीतर किया गया हो। 0. यद्यपि, ऐसे प्रोत्साहन इकाई को तभी प्रदान किए जाएंगे जब दावे के आवेदन प्रस्तुत करने के समय स्वीकार्य निवेश अवधि के भीतर निर्धारित सीमा (अर्थात्‌ ₹50 करोड़) तक की वास्तविक पूंजीगत निवेश राशि पूर्ण रूप से भुगतान कर दी गई हो। अर्थात, यदि किसी निवेश की भुगतान तिथि स्वीकार्य निवेश अवधि के अनुवर्ती है, Wd निर्धारित सीमा प्राप्त हो चुकी है, तो ऐसे मदों के अंतर्गत किए गए वास्तविक निवेश को स्वीकार्य निवेश में सम्मिलित किया जाएगा। ८. यद्यपि, ऐसे शेष भुगतार्नी का अवलोकन स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि में सब्सिडी की आगामी किश्तों के संवितरण के समय की जाएगी। यदि इस अवधि में आपूर्तिकर्ताओं /विक्रेताओं को देय भुगतानों में किसी प्रकार का डिफॉल्ट पाया जाता है, तो उसे उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाएगा। 2.2.2. परंतु, यदि भुगतान की तिथि प्रभावी तिथि से पूर्व है एवं पोस्टिंग की तिथि स्वीकार्य निवेश अवधि मैं है, तो ऐसे निवेश को स्वीकार्य नहीं माना जाएगा। 3. उच्च स्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त की समीक्षा गई एवं निम्नानुसार संस्तुति की- 3.. यदि किसी निवेश की भुगतान तिथि स्वीकार्य निवेश अवधि के अनुवर्ती अथवापूर्ववर्ती है, परंत उपकरण की स्थापना हो चुकी है, तो ऐसे मदों को स्वीकार्य पूंजी निवेश का भाग माना जाएगा। यद्यपि, शेष भुगतानों की स्थिति A, ऐसे भुगतानों को अनुवर्ती सब्सिडी किश्तों के संवितरण में अवलोकित किया जाएगा एवं स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि में आपूर्तिकर्ताओं /विक्रेताओं को ऐसे भुगतान में किसी भी अपर्याप्तता की स्थिति में अंतिम सब्सिडी किश्त A समायोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वीकार्य निवेश अवधि के उपरांत विद्यमान समस्त शेष भुगतानों का समायोजन/भुगतान प्रोत्साहन अवधि मैं सब्सिडी की अंतिम किश्त तक पूर्ण रूप से कर दिया गया है। 3.2. उपरोक्त के समान ही, समिति द्वारा समस्त ऐसे निवेशों को स्वीकार्य पूंजी निवेश के रूप में विचार करने की संस्तुति की गई है, Wa प्रतिबंध यह रहेगा कि संयंत्र स्थल पर Hel को विधिवत्‌ स्थापित किया गया हो। इसे इन्वाइस तिथि, ई-वे बिल तिथि, पूंजीकरण तिथि तथा उपयोग मैं लाने की तिथि के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है, जो स्वीकार्य निवेश अवधि के भीतर हो, भले ही भुगतान अथवा पोस्टिंग स्वीकार्य निवेश अवधि के भीतर की गई हो अथवा नहीं। इसमें निम्नलिखित leafed हैं - I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(i) ऐसी भूमि की स्थिति मैं जहां भुगतान, नीति की प्रभावी तिथि अर्थात 46.05.202 से पूर्व किया गया है, Wd पट्टा विलेख दिनांक 09.06.202 को निष्पादित किया गया है, जो कि प्रभावी अवधि (46 मई, 2024 5 नवंबर, 2023) के भीतर है, ऐसे मदों को स्वीकार्य माना जा सकता है। (ii) इसी प्रकार, नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व किए गए ₹7.24 करोड़ के संयंत्र एवं मशीनरी हेतु भुगतान को स्वीकार्य माना जाएगा, क्योंकि ऐसे भगतान प्रभावी तिथि से पूर्व दिए गए क्रय आदेशों (purchase orders) हेतु किए गए थे एवं उनकी इन्वाइस तिथि तथा पोस्टिंग तिथि, जो 25.07.2022 है, स्वीकार्य निवेश अवधि के भीतर है। 3.3. इसके अतिरिक्त, समिति adn उन उपभोग्य सामग्रियों तथा अन्य समान लागतों को अस्वीकृत करने की संस्तुति की गई है, जो फिनिश्ड asa के विनिर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं। यद्यपि, स्वीकृति, अनुमोदन, अनापत्ति प्रमाणपत्र एवंअनुजप्ति हेतु राज्य/केन्द्रीय अभिकरणों को किया गया अनिवार्य भुगतान स्वीकार्य माना जाएगा, Wd प्रतिबंध यह रहेगा कि इसकी पावली उपलब्ध हो। उदाहरणार्थ अग्निशमन विभाग से अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदन हेतु शुल्क सम्मिलित हैं। 4. तद्नुसार, उच्च स्तरीय समिति cant संस्तुतियों के अनुसार स्वीकार्य वास्तविक निवेश निम्नानुसार होगा- लि आवेदक के |. मूल्यांकन एचएलसी अनसार दूवारा सं ° ora दूवारा टिप्पणी वास्तविक अनुश ara ° अनुश लागत A AN C PB | भूमि (स्टाम्प उच्च स्तरीय समितिदृवारा भूमि की एवं पंजीकरण | 6.4 6.4 6. लागत को सम्मिलित करने की सहित) संस्तुति की गई हैं; जिसे मूल्यांकन में अस्वीकृत कर दिया गया; क्योंकि | कक 5.37 0.3 पट्टा facta प्रभावी अवधि के Hae Pld ऊअपात्र . लागत निष्पादित किया गया & act ही स्वीकार्य = 0.80 ~ भुगतान प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया हो। HY AAT लागतों A मात्र व्यावसायिक THR, ई-स्टाम्प ड्यूटी - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |की लागत सम्मिलित हैं भवन 42.9 7.37 7.37 HAGA लागतों में वास्तुकला सेवा, 2. ala अपात्र व 0.74 0.74 सं .च ालन-पुर्व लागत; फT ्A जRT ी कत ब्याज लागत सम्मिलित हैं स्वीकार्य हर 9 पा eee संयंत्र एवं एचएलसी दवारा Waa एवं मशीनरी 724.45 09.82 09.82 ~ मशीनरी eg किए ae 27 करोड़ के अग्रिम भुगतान को सम्मिलित करने Oe (ऊ.63 6.42 की संस्तुति की ag, जिसे मूल्यांकन HA: अपात्र aa . लागत GIR अस्वीकृत कर दिया गया था; 3 स्वीकार्य ~ r 2 क्योंकि पूर्व में किए गए ऐसे आदेशों # srasa fat? va पोस्टिंग तिथि प्रभावी अवधि के भीतर 2 Hl AAPA लागतों में किराया WHR, संचालन-पुर्व लागत; Wott soa arated हैं सविधाएं पर |9.45 |9.45 aunt में अवस्थापना सु HEAPA लागतों में स्वीकार्य fader Hare के उपरांत स्थापना की तिथि or 0.02 0.02 तथा Hada की fare सम्मिलित 4. HA: अपात्र लागत ° é/ स्वीकार्य कै... | हे कि अन्य निर्माण नागतों में .46 .46 .46 अस्वीकृत लागतों A फर्नीचर तथा लागत कार्यालय Pde उपकरण day समान 5. कटोती: ऊअपात्र व 0.58 0.58 प्रकृति के व्यय सम्मिलित हैं. जो लागत प्रत्यक्ष रूप से. विनिर्माण अथवा उत्पावन से संबंधित नहीं हैं। स्वीकार्य | .6 058 058 कुल वास्तविक निवेश oor हिaor - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |कुल स्वीकार्य पूंजीगत कह निवेश me po 4.. समिति दूवारा यह भी अवलोकित किया गया कि कंपनी ने आरंभकिक चरणों A औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-207 के अंतर्गत %27,8,000 की स्टाम्प इयूटी छूट का लाभ उठाया था। माननीय मंत्रिपरिषद के निर्देशों (शासनादेश दिनांक 23 सितम्बर, 2022 के) का अनुपालन करते हुए आवेदक cant दिनांक (5 मार्च, 2023 को भारतीय स्टेट बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से यह राशि रायबरेली कोषागार में रिफंड कर दी गई थी। तदोपरांत, इन्वेस्ट यूपी दूवारा दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को लेटर ऑफ Hehe (एलओसी) निर्गत किया गया था। अतः आवेदक को नीति प्राविधानों के अनुसार उनके अभ्यावेदन के साथ स्टाम्प इयूटी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। 4.2. इसके अतिरिक्त, उच्च स्तरीय समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि नोडल एजेंसी को पहली किश्त से संवितरण राशि (परिचालन दिशा-निर्देशों के प्रस्तर7 के अनुसार) का 2% प्रशासनिक व्यय नहीं प्राप्त करना चाहिए, अपितु इसे विभिन्‍न किश्तों में विभाजित किया जाना चाहिए। 5. उच्च स्तरीय समिति के निर्देशानुसार संशोधित गणना के आधार पर, स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी एवं 3 किश्तों में से प्रत्येक हेतु संवितरण राशि निम्नानुसार होगी: (i) स्वीकार्य वास्तविक पूंजी निवेश %436.02 करोड़ होगा। (ii) नीति के प्रस्तर4. के अनुसार, मध्यांचल जनपद में परियोजनाओं हेतु स्वीकार्य पूंजी निवेश का 20% पूंजी सब्सिडी दी जाती है, जो वाणिज्यिक संचालन आरंभ होने के उपरांत तीन समान वार्षिक किश्तों में संवितरित की जाएगी। तद्‌नुसार: a. पूंजीगत सब्सिडी र436.02 करोड़ का 20% = र27.20 करोड़ 0. वार्षिक किश्त र9.068 करोड़ (ii) Waa किश्त मैं निम्नलिखित को सम्मिलित करके समायोजन किया जाएगा: a. terra इयूटी की प्रतिपूर्ति :र27,8,000 b. प्रशासनिक व्यय की एक तिहाई कटोती: 248,43,569 (%54,40,707 का /3, जो र27,20,35,373 का 2% है) (iv) अतः, शुदूध प्रथम किश्त की राशि. र9,45,82,889 होगी, जो वित्तीय वर्ष- 2025 मैं देय होगी, जबकि वित्तीय वर्ष-2026 तथा वित्तीय वर्ष-2027 में देय अन्य 2 किश्तों की राशि क्रमशः र8,88,64,888.60 होगी। (४) संदर्भ हेतु निम्नलिखित तालिका में विस्तृत गणना प्रस्तुत है- स्वीकार्य लाभ - रेंकरोड़ क्र.सं.। मद (आंकड़े निकटतम 40 तक पूर्णाकित हैं) I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |स्वीकार्य वास्तविक पूंजी निवेश ,36,0, 76,866 जि का 20%, 3 समान वार्षिक किश्तों में भुगतान किया 27,20,39,373 कुल पूंजी सब्सिडी (मध्यांचल जनपद A पूंजी निवेश जाएगा) 3क | प्रोत्साहन हेतु स्वीकार्यता की तिथि 3.0.2023 3 वर्ष 3ख | प्रोत्साहन हेतु पात्रता अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 4. पूंजीगत सब्सिडी की वार्षिक किश्त 9,06,78,458 5. | समाविष्टि: terra शुल्क की प्रतिपूर्ति 27,8,000.00 6. प्रथम किश्त की सकल राशि ((4)+(5)) 9,33,96,458 (परिचालन दिशा निर्देशों का TEAR 7) संवितरण afer के 2% का V3 भाग 7. x0 = (8,3,569) (754,40,/70/7 का 0/3 HT, HMA F27,20, 35,373 का 2%) | 8. | प्रथम किश्त की शुदूध राशि ((6)-(7)) 9,75,82,889 . दूसरी किश्त हेतु संवितरण राशि (30.0.2025) _ | (प्रशासनिक ocean की कर्टोती के RIA अर्थात 9 ° दें 56 8,88,64,888.60 06, 78,458 में से रा& /3.569) तीसरी किश्त हेतु संवितरण I#M(30.0.2026) 0. | (प्रशासनिक शुल्क की कटॉती के उपरांत अर्थात 8,88,64,888.60 79,06,78,458 में से रा& /32.569 कम) प्रकरण संख्या-2 Aaa एयर fafeas नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड . मेसर्स एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड cant मथुरा (पश्चिमांचल क्षेत्र) में मेडिकल ऑक्सीजन एवं औद्योगिक shat के विनिर्माण के लिए स्थापित परियोजना हेतु अपनी परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन योजना 202 के अंतर्गत दिनांक 74 सितंबर, 2024 को संवितरण संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस परियोजना का वास्तविक निवेश र297.60 करोड़ है। (आवेदक दूवारा अद्यतित प्रारूप-2 में प्रस्तुत बिल के अनुसार) . आवेदक को दिनांक 28 दिसंबर, 202। को औद्योगिक विकास अनुभाग-6 केशासनादेश संख्या 3633/77-6-202-6099/606/202 के अंतर्गत लेटर ऑफ HEHE (एलओसी) निर्गत - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |किया गया था। एलओसी में निवेश की राशि %362.59 करोड़ है। अनुमोदित प्रोत्साहन निम्नवत है:- a. पश्चिमांचल मैं स्वीकार्य पूंजीगत निवेश का i5% की दर से पूंजी सब्सिडी | 0. पश्चिमांचल क्षेत्र में स्टाम्प इयूटी का 50% प्रतिपूर्ति। नीतिगत प्राविधानों के अनुसार, बाद में एलओसी को संशोधित कर निवेश की प्रभावी अवधि 30 माह से छह माह विस्तारित कर दिनांक 5 मई, 2024 तक कर दी गई थी। इस विस्तार को माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या 52/2023/334 /77-6-202-6099/20/2023 दिनांक 6 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से अनुमोदित किया गया। अतः परियोजना की प्रभावी निवेश अवधि दिनांक 76.5.202 से 5.5.2024 है। ()आवेदक के अनुसार, परियोजना में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा आर्गन गैसों के उत्पादन की स्थापित क्षमता 362 टीपीडी है। (iii) आवेदक के अनुसार, निवेश की आरंभिक तिथि । जुलाई, 2024 है एवं वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तिथि 0 मई, 2024 है। इसकी पुष्टि डीआईसी-मथुरा तथा नोडल एजेंसी में पैनलबदूध सीए द्वारा की गई है। 2. 02 नीतिमानक प्रचालन प्रक्रिया (दिनांक 72 जुलाई, 202। को निर्गत शासनादेश संख्या 2040/77-6-202-6099/294/202। के माध्यम A Weald) के Wat 434 की आवश्यकतानुसार, वास्तविक निवेश का सत्यापन निम्नलिखित दूवारा किया गयाः iv. पैनलबदूध चार्ट्ड अकाउंटेंट फर्म :मेसर्स असीजा एंड एसोसिएट्स एलएलपी ४. पैनलबदूध मूल्यांकक फर्म: मेसर्स एलएसआई फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड उक्त सत्यापन आख्या के आधार पर, समिति दूवारा आवेदन का मूल्यांकन दिनांक 24-02-2025 को किया गया, जिसके cant निम्नलिखित मदों में ₹38.44 करोड़ की अस्वीकृति के उपरांत 259.6 करोड़ के स्वीकार्य पात्र पूंजी निवेश की संस्तुति की गई - © संचालन-पुर्व व्यय, फूजीक़त eat एवं न्यावसायिक सेवाएं रॉयल्टी शुल्क श्रम लागत, परामर्श Yom, ऊवि। ०... दिनांक (0.05.2024 के उपरांत निवेश पोस्टिंग तिथि तथा भुगतान तिथि (FHI अवधि, © उत्पादन एवं विनिर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न होने वाले व्यय (फर्नीचर एवं फिक्सचर आदि; I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3. उच्च स्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त की समीक्षा की गई एवं निम्नलिखित संस्तुति की गई - .7. चूंकि, Oo नीति के WER 3.7 के अनुसार, "पात्र पूंजी निवेश" का तात्पर्य नीति की प्रभावी अवधि में किए गए पूंजी निवेश से है एवं प्रस्तर 3.4 के अनुसार, प्रभावी अवधि नीति की प्रख्यापन तिथि से 30 माह है, जिसको एयर लिक्विड हेतु 6 माह हेतु विस्तारित कर दिया गया था। अतः, इस स्थिति में प्रभावी अवधि दिनांक 76.05.202 से 5.05.2024 तक थी, जिसे आवेदक cant किए गए निवेश पर विचार करने हेतु लागू किया जा सकता है एवं वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मशीन पात्र निवेश अवधि में स्थापित की गई तथा इन्वाइस/भूगतान भी दि. 75.5.2024 से कर दिया गया। 7.2. समिति cant यह भी संस्तुति की गई कि यदि किसी निवेश की पोस्टिंग तिथि अथवाइन्याइस तिथि अथवा भुगतान तिथि स्वीकार्य निवेश अवधि के अनु्वर्ती अथवा पूर्ववर्ती है, परंतुपात्र निवेश अवधि में संयंत्र स्थल पर उपकरणों की स्थापना की जा चुकी है, तो ऐसे निर्यात को स्वीकार्य पूंजी निवेश का भाग माना जाएगा। शेष भुगतान के प्रकरण मैं, ऐसे भुगतानों को आगामी सब्सिडी किश्तों के संवितरण में ट्रैक किया जाएगा एवं स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि A स्थापन हेतु आपूर्तिकर्ताओं /विक्रेताओं को ऐसे भुगतान में किसी भी कमी (default) की स्थिति में अंतिम सब्सिडी किश्त में समायोजित किया जाएगा। .3. तद्‌्नुसार, मूल्यांकन समिति द्वारा अस्वीकृत निम्नलिखित निवेश मदों को उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्वीकार्य माना गया है - (i) समस्त निवेश Heal जिनकी पोस्टिंग तिथि वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के अनुवर्ती है, अर्थात दिनांक 0-05-2024, परंतु इन्वाइस/भुगतान दिनांक |5.05.2024 से पूर्व है, उन्हें स्वीकार्य माना जाएगा क्योंकि मशीन/उपकरण को पात्र निवेश अवधि के दौरान स्थापित किया गया है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं - wae निवेश टिप्पणी (रू करोड में) NO भवन 0.8 प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस की तिथि — संयंत्र एवं मशीनरी 7.27 प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस एवं भुगतान तिथि अवस्थापना सुविधाएं 9.97 प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस एवं भुगतान तिथि ऊन्य लागत .45 प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस एवं - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |भुगतान तिथि योग 28.87 (ii) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को र5,00,000 का आवेदन मूल्य के रूप में दीर्घकालिक yee पर भूमि के आवंटन हेतु HAMA भुगतान किया गया है, अतः इसको अनुमन्य किया जाना चाहिए क्योंकि भुगतान प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया था, परंतु भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 9 अगस्त, 2023 को की गई, जो नीति की प्रभावी अवधि में आता है। (iii) इसके अतिरिक्त, समिति aan भूमि के प्रीमियम की लागत के रूप मैं यूपीसीडा को किश्तों में क्रय की गई भूमि हेतु किए गए र65,57,377 के व्याज के भुगतान को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई, क्योंकि 4. declan, उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार स्वीकार्य वास्तविक निवेश निम्नानुसार है - लि कुल वास्तविक | मल्याकन * एचएलसी लागत के zanr के अनुसार (आवेदक दू अनुसार bh’ a मद ? atdd टिप्पणी (अपात्र लागत) उपलब्ध कराए |. सस्तुत (a7 गए बिलों के (पात्र लागत) HPA) लागत) A | BO Cc | oD | | EB | समस्त एचएलसी Gant ate हेतु अग्रिम भूमि भुगतान (0.05 करोड़ Fa न्याज (स्टिम्प भुगतान (0.656 करोड़ को सम्मिलित ड्यूटी एवं 5.85 6.56 करने की wear की गई हैं. जिसे पंजीकरण 6.56 . ° पंजीकरण (0.7099) | (0.004) | मूल्यांकन समिति दुवारा अस्वीकार कर शुल्क दिया गया था। सहित)! HD HAGA लागतों में विविध Hae (0.004) सम्मिलित हैं एचएलसी दृवारा प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस fate वाले सिविल कार्य लागत (0.78 Fis) को सम्मिलित करने की 5.6 5.79 सस्ततति की गई हैं; जिसे Aenea 2 भवन 5.90 9 “ (0.29) (0.44) | समिति दृूवारा अस्वीकार कर दिया गया था अन्य AAPA लागतों में TOT Hare (0.77 करोड़) सम्मिलित है I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |एचएलसी दृवारा प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस/धुगतान की तिथि वाले संयंत्र एवं मशीनरी लागतों / 7.27 करोड़ को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई हैं क्योकि मशीन को पात्र निवेश अवधि में स्थापित किया गया हैं; जिसे मुन्यांकन समिति दृूवारा अस्वीकार कर दिया गया संयंत्र एवं 237.65 254.92 257.35 था मशीनरी (9.70) (2.43) अन्य ऊस्वीकृत लागतों में Wie का HAMA, TTT वस्तुएं एवं अन्य ad ... सम्मिच्ित 6, जिनमें इन्वाइस/पोस्टिंग तिथि wd स्वीकार्य fader wart के उपरांत संयंत्र एवं मशीनरी Ar स्थापना की. तिथि सम्मिलित हैं (2.43 करोड़) HEAP लागतों में प्रारंधिक तथा अन्य 0.24 0.24 0.86 संचालन-पुर्व व्यय, तकनीकी/परामर्श निर्माण (0.65) (0.65) शुल्क (0.65 करोड़) सम्मिलित हैँ एचएलसी दृवारा प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस/धुगतान. की. तिथि... वाले अवस्थापना की लागत 9.97 करोड़ को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई हैं जिसे मुन्यांकन समिति TIRT अस्वीकार अवस्थापना 7.79 7.76 कर दिया गया था |8.54 सुविधाएं (0.75) (0.78) अन्य ae लागतों में वे. लागतें सम्मिलित हैं. जी उत्पादन से संबंधित नहीं हैं (आईटी परिसंपतियां, गेस्ट हाउस, बीमा्थवित्त/कर बिल) तथा अन्य ल्ागतें जिनकी इन्वाइस/पोस्टिंग तिथि स्वीकार्य निवेश अवधि के बाद हैं एचएलसी दृूवारा प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस/धुगतान की तिथि वाली अन्य लागतों (7.45 करोड wt सम्मिलित करने की संस्तुति की गई हैं. जिसे अन्य 2.05 3.50 TONGA समिति TIRT अस्वीकार कर परिसंपत्तियां 8.39 (6.34) (4.89) दिया गया था (लागत HT ऊस्वीकृत MA में श्रम लागत एवं Ara लागतें सम्मिलित हैं, जिनकी इन्वाइस/पोस्टिंग तिथि स्वीकार्य निकेश HAY के Herc हैं I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |299.6 288.74 7 योग 297.60+ (38.44) (8.87) ate: समिति द्वारा यह अवलोकित किया गया कि प्रारूप 2 के अनुसार आवेदक ने F293.79 करोड़ का वास्तविक निवेश घोषित किया है, परंतु ₹297.60 करोड़ के बिल प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें नोडल एजेंसी में पैनलबदूध सीए can सत्यापित किया गया है। आवेदक को प्रस्तुत बिलों के अनुसार घोषित निवेश के अनुरूप संशोधित सीए प्रमाणित (प्रारूप 2 एवं प्रारूप 3) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, जो कि एचएलसी की तिथि तक प्रतीक्षित है। 4.. समिति cant यह भी अवलोकित किया गया कि कंपनी ने दिनांक 09.08.2023 को र2,39,000 की स्टाम्प इयूटी का भुगतान किया है एवं नीति के प्राविधानों के अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया है, जो कि नीति के प्रस्तर4.2 के अनुसार पश्चिमांचल क्षेत्र में 50% है, जो कि %6,49,500 है। 4.2. इसके अतिरिक्त, उच्च स्तरीय समिति cant यह संस्तुति की गई कि नोडल एजेंसी को (मानक संचालन प्रक्रिया के दिशा निर्देशों के प्रस्तर 7 के अनुसार) संवितरण राशि के 2% के प्रशासनिक व्यय को ही प्राप्त करना चाहिए तथा अनुमोदित प्रोत्साहन-लाभ का सम्पूर्ण 2% प्रथम किश्त से नहीं घटाया जाना चाहिए, अपितु इसे प्रत्येक किश्त से लिया जाना चाहिए। 5. उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के अनुसार संशोधित गणना के आधार पर, स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी एवं 3 किश्तों में से प्रत्येक हेतु संवितरण राशि निम्नानुसार होगी- ) स्वीकार्य वास्तविक पूंजीगत निवेश ₹288.74 करोड़ है। i) नीति के प्रस्तर4. के अनुसार, पश्चिमांचल जनपद में स्वीकार्य पूंजी निवेश का 5% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो वाणिज्यिक संचालन आरंभ होने के उपरांत 3 समान वार्षिक किश्तों में वितरित की जाएगी। ऊतः:- a. पूंजीगत सब्सिडी -र288.74 करोड़ का I5% = F43.3 करोड़ 0. वार्षिक किश्त -र4.43 करोड़ (iii) प्रथम किश्त में निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए समायोजित किया जाएगा: a. स्टाम्प इयूटी की प्रतिपूर्ति (र0.2 करोड़ का 50%) = र0.06 करोड़ b. प्रशासनिक व्यय की एक तिहाई कटौती =%28,87,357 (र86,62,053.69 का /3, जो रं43,3,02,684 का 2% है) (iv) इस प्रकार, शुदूध प्रथम किश्त की राशि %4,20,997/0 होगी, जबकि अन्य 2 किश्तों की राशि %74,44,8020 होगी। (v) निम्नलिखित तालिका में विस्तृत गणना प्रस्तुत है- BR स्वीकार्य लाभ - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |सं. (करोड़ रुपये में) GAS निकटतम 70 तक पुर्णाकित) 4. | . | स्वीकार्य पूंजी निवेश 2,88,73,5,229 पूंजीगत सब्सिडी (मध्यांचल जनपद A पूंजीगत निवेश 2. | का 5%, 3 समान वार्षिक किश्तों में भुगतान किया 43,3,02,6064 जाएगा) 38 | प्रोत्साहन हेतु स्वीकार्यता की तिथि 0.05.2024 3वर्ष 3b | पात्रता अवधि में वितरित किए जाने वाले प्रोत्साहन-लाभ वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक 4. | पूंजीगत सब्सिडी की वार्षिक किश्त |4,43,67,567 स्टाम्प इयूटी की प्रतिपूर्ति 50 _ हि *‘ 6, 79,500 5. | (War एवं बोरवेल yaus हेतु मुख्य Yavs पर 6239000 का 50%) भुगतान की गई Ferra ड्यूटी सम्मिनित हैं) — 6. | प्रथम किश्त की सकल राशि ((4) +(5)) 4, 49,87,06 Pelt प्रशासनिक व्यय के माध्यम से प्राप्त की जाने 2887 357) 7 वाली राशि क्रमांक po 5 पर ' | (परिचालन दिशा निर्देशों का TERT) संवितरण राशि के , 5) गणना की IS 2% का 79 (क्रमांक 2 एवं 5; 8. | प्रथम किश्त की शुदूध राशि ((6)-(7)) 4,20,99,70 जज दूसरी किश्त हेतु संवितरण राशि (30.0.2025) | [प्रशासनिक you की. कर्टॉती के उपरांत HAT व, वि,50,20 रा4,49.827067 में से स8,827 357 कम) तीसरी किश्त हेतु संवितरण राशि (30.0.2026) 0.| (प्रशासनिक शुल्क की. add के उपरांत Hel वि, व,50,270 र44987067 में से %28,87,35 कम) 3- अतः: उपर्युक्तानुसार वर्णित तथ्यों, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति- 202 Ud तदनुक्रम A निर्गत शासनादेश WeA-2040/77-6-202-6099/29/202' दिनांक 72.07.202 तथा पत्र संख्या-493/77-6-2025/6099/ 606/202/577023 दिनांक 07.03.2025 gant निर्गत HLC के कार्यवृत्त में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त 02 औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य प्रस्तावित वित्तीय I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |प्रोत्साहन की धनराशि की प्रथम fea के वितरण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तदनुसार स्वीकृत धनराशि की मांग के संबंध में धनराशि की मांग का प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भवदीय, प्रांजल यादव सचिव। सख्या-3/2025/667()/77-6-25-6099/29/202/355674तददिनाक द्या-3/2025/667()/77-6-25-6099/29/202/ 355674तददिना | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- PWN > छा oon महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज। निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 weet | निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/खाद्या सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन वित्त, न्याय, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। निजी सचिव, सचिवविशेष सचिव/, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 9 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडागीडा |॥/यीडा/ग्रेटर नोएडा/नोएडा/यूपी डा/ आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर। प्रबंध निदेशक, पिकप। गार्ड फाइल। आज़ा से, रामध्यान रावत उप सचिव। - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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