Date: 2023-10-16Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ.प्र. ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के अंतर्गत एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किये जाने हेतु 06 माह का समय-सीमा विस्तार दिये जाने के संबंध में।
**Executive Summary:**
This document primarily concerns the extension of the deadline for Air Liquid North India Private Limited to commence commercial production under the UP Oxygen Production Promotion Policy-2021, extending the deadline to May 15, 2024. It also outlines the terms and conditions for availing incentives under the policy, including capital subsidies and stamp duty reimbursements. The document also references prior communications and sets expectations for compliance with relevant regulations.
**Key Points / Main Content:**
* **Extension of Deadline:**
* The deadline for Air Liquid North India Private Limited to commence commercial production under the UP Oxygen Production Promotion Policy-2021 is extended to May 15, 2024.
* **Eligibility and Conditions for Incentives:**
* Only enterprises commencing production after the effective date of the policy are eligible for benefits.
* The "effective period" is defined as 30 months from the date the policy was notified (May 16, 2021).
* To receive subsidy benefits, commercial production must commence within the specified period (May 16, 2021 - November 15, 2023, extended to May 15, 2024).
* **Calculation of Capital Subsidy:**
* The capital subsidy is calculated at 15% of the eligible capital investment (₹281.30 crore).
* The subsidy is disbursed in three equal annual installments after the commencement of commercial operations.
* **Stamp Duty Reimbursement:**
* Reimbursement of stamp duty is capped at 50% for the Paschimanchal region.
* The eligible amount for reimbursement is ₹19.35 lakh.
* **Regulatory Compliance:**
* The firm must obtain a manufacturing license for pharmacopeial oxygen from the Food Safety and Drug Administration Department after completing construction.
* The company is responsible for paying all stamp duty and registration fees at the time of registering the sale deed.
* Details of investment including fixed and current assets will be checked to comply with section 3.6 of the policy.
* Any changes to the cost of the project require approval by the sanctioning authority.
* Letter of Comfort is automatically cancelled if the facilities have already been allotted or the guidelines are violated.
* If the information supplied is false, all amounts will be recovered as arrears of land revenue.
**Impact Analysis:**
**Stakeholder: Air Liquid North India Private Limited**
* **Impact:** Given additional time to complete their oxygen production project in Mathura, focusing on liquid medical oxygen, nitrogen, and argon manufacturing.
* **Action Required:** Commence commercial production by May 15, 2024, and comply with all regulatory requirements to avail of the approved incentives.
**Stakeholder: Government of Uttar Pradesh**
* **Impact:** Continues efforts to promote oxygen production in the state, enhancing medical and industrial oxygen supply and creating employment opportunities.
* **Action Required:** Ensure compliance with the provisions of the UP Oxygen Production Promotion Policy-2021 and provide necessary support for the project.
**Stakeholder: Invest UP**
* **Impact:** Responsible for facilitating the investment and monitoring the project's progress.
* **Action Required:** Upload the government order on the Invest UP website and distribute copies to relevant officials.
**Stakeholder: Relevant Government Departments (Industrial Development, Finance, etc.)**
* **Impact:** Required to implement the policy provisions and provide the approved incentives to Air Liquid North India Private Limited.
* **Action Required:** Adhere to the guidelines and ensure proper distribution of benefits under the authorized institution.
Key Entities Referenced
उ.प्र. ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021: Uttar Pradesh Oxygen Production Promotion Policy 2021: A policy to promote investment in oxygen production in the state.
Air Liquide North India Private Limited: A private company benefitting under the Uttar Pradesh Oxygen Production Promotion Policy 2021.
Invest UP: Nodal agency for implementation of U.P. Oxygen Production Promotion Policy 2021.
उद्योग निदेशालय कानपुर: Directorate of Industries, Kanpur
WeAT-52/2023/334/77-6-23-6099/20/2023
WI,
अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
l. समस्त संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त संबंन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0|
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0|
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय कानपुर ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक (6 अक्टूबर, 2023
विषय: उ.प्र. ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-202। के अंतर्गत एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट
लिमिटेड को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किये जाने हेतु 06 माह का समय-सीमा विस्तार
दिये जाने के संबंध मैं।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3633/77-6-202-6099/606/202, दिनांक
28.2.202 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ.प्र. ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन
alfa-202 एवं क्रियान्वयन संबंधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट
लिमिटेड को प्रस्तावित परियोजना हेतु उक्त नीति के अंतर्गत अनुमन्य सुविधाओं एवं प्रोत्साहन हेतु
लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुक्रम में नोडल संस्था (इन्वेस्ट
यू0पी0) के पत्र संख्या-इन्वेस्ट यू0पी0/2399/एसकेएस/2022-23, दिनांक 05.07.2022 दूवारा लेटर
ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया है।
2- .... उ.प्र. ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-202 के wear-3. में प्राविधान है कि स्वीकार्यता
तिथि का अभिप्राय उस तिथि से है, जिससे इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त किये जा सकेंगे।
यह उद्यम GaN वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि
केवल ऐसे उद्यम, जो प्रभावी तिथि के उपरान्त उत्पादन करेंगे, केवल वे ही लाभ के पात्र होंगे।
नीति के प्रस्तर 3.3 के अनुसार प्रभावी तिथि का अभिप्राय इस नीति को अधिसूचित किये
जाने की तिथि (46.05.202) से है।
नीति के प्रस्तर-3.4 के अनुसार प्रभावी अवधि का अभिप्राय इस नीति को अधिसूचित किये
जाने की तिथि से 30 माह की अवधि से है।
3- इस प्रकार नीति के अनुसार ‘vend अवधि' को प्रस्तर 3.4 के अंतर्गत 'इस नीति के
प्रख्यापित होने की तिथि (46.05.202) से प्रारंभ होने वाली 30 माह की अवधि' के रूप में
परिभाषित किया गया है। इसके लिए जिस आवेदक को एलओसी प्रदान किया गया है, उसके द्वारा
सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए उक्त समयावधि ((6.05.2027-5.4.2023) के भीतर
वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है।
4- उ0प्र0 ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 202। के अंतर्गत एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया
प्राइवेट लिमिटेड की मथुरा (कोसी कोटवन औद्योगिक क्षेत्र) में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
एवं आर्गन के विनिर्माण के लिए एक नई वायु पृथक्करण इकाई (एएसयू) की स्थापना की जा रही
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |है। इसी परिप्रेक्ष्य में एयर लिक्विड द्वारा अपने पत्र दिनांक (4 जुलाई, 2023 cant इस अवधि को
4 माह तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है। अवधि विस्तार का कारण यह बताया गया है
कि उ.प्र. विद्युत पारेषण निगम (यूपीपीटीसीएल) तथा जल निगम (ग्रामीण) से क्रमशः विद्युत एवं
जल संयोजन प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है, जिसके कारण दिनांक 5..2023 को समाप्त होने
वाली नीति की प्रभावी अवधि (76.05.202-5.7.2023) के भीतर परियोजना को पूर्ण नहीं किया
जा सकता है।
5 उपर्युक्तानुसार एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड cant किये गये अनुरोध के HA
मैं सम्यक विचारोपरान्त वांछित अवस्थापना सुविधाओं को प्राप्त करने मैं प्रक्रियात्मक विलम्ब के
आधार पर उ0प्र0 ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 202। के अंतर्गत एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया
प्राइवेट लिमिटेड की मथुरा (कोसी कोटवन औद्योगिक क्षेत्र) में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
एवं आर्गन के विनिर्माण के लिए एक नई वायु पृथक्करण इकाई (एएसयू) परियोजना विशेष को पूर्ण
करने के लिए श्री राज्यपाल एतद्द्वारा दिनांक 75.05.2024 तक का समय-सीमा विस्तार प्रदान किये
जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
शासन के पत्र संख्या-3633/77-6-202-6099/606/202, दिनांक 28.(2.2027 दवारा निर्गत
लेटर ऑफ कम्फर्ट को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।
भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।
संख्या-52/2023/334()/77-6-23-6099/20/2023तदृदिनाक ()/77-6-23-6099/20/2023तददिना
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
शासन।
6. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा।
8. गार्ड फाइल।|
आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या-26 22 /77-6-2024-6099 / 606 /202
प्रेषक,
अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |
सेवा में,
।. समस्त संबन्धित अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन |
2. समस्त संबन्धित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0 |
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय कानपुर |
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
gare यू0पी0 |
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 202
विषय:- उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-202 एवं कियान्वयन संबंधी दिशा
निर्देशों के अंतर्गत प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना को
प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के
संबंध में |
महोदय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश को चिकित्सा
एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने एवं रोजगार
के अवसर पैदा करते हुए उ0प्र0 में ऑक्सीजन उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करने के
उद्देय से दिनांक 46.05.202। को प्रख्यापित “उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन
नीति-202। तथा दिनांक 42.07.202।4 को vat नीति के क्ियान्वयन संबंधी निर्गत
दिशा-निर्देशो के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के
कम में निम्नांकित इकाई को प्रस्तावित मेगा परियोजना हेतु विशेष सुविधायें एवं रियायतें, नीति
में उल्लिखित परिभाषाओं तथा शर्तों के अनुसार निर्धारित की गयी सीमा तक प्रदान करने का
निम्नवत निर्णय लिया गया है:-
उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-202। के प्रावधानों और इसके
कियान्वयन नियमों के अनुसार एयर लिक्विड नॉर्थ इण्डिया प्रा/लि0 को प्रस्तावित
परियोजना हेतु नीति के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाओं एवं प्रोत्साहन हेतु लेटर ऑफ
कम्फर्ट(एल0ओए0सी0) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाएगा:--
(4) प्रोत्साहन लाभों के लिए ‘oa पूंजीगत निवेश' की गणना हेतु निम्नलिखित शर्तों
का एल.ओ.सी. में उल्लेख किया जाएगाः--
(4) नीति की प्रभावी अवधि में यदि संयंत्र एवं मशीनरी या कायोजेनिक टैंकरों हेतु
केवल कय आदेश को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे 'पात्र पूंजीगत निवेश'
का भाग नहीं माना जाएगा |
(2) स्वीकार्य स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि को पूंजीगत निवेश मे से घटा
दिया जाएगा |(3) नीति के प्रस्तर-3.6 के अनुसार स्वीकार्य पूंजीगत निवेश का अभिप्राय अंतिम
उत्पाद के विनिर्माण में किए गए निवेश से है। अतः “विविध स्थिर
परिसंम्पत्तियों” सहित प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार
विभिन्न मदों के अन्तर्गत निवेश का विस्तृत विवरण, वास्तविक अनुमन्य निवेश
राशि तथा संवितरण के समय प्रोत्साहन लाभ की गणना हेतु नीति के
प्रस्तर-3.6 के अनुपालन हेतु परीक्षण के अधीन होगा।
(4) नीति के अनुसार अनुमानित स्वीकार्य प्रोत्साहन लाभ, संवितरण के समय नीति
के अनुसार किए गए वास्तविक निवेश के परीक्षण के अधीन निम्नवत् होंगे:-
क0सं0 | एयर. लीक्विड. नॉर्थ | नीति के अनुसार अनुमानित स्वीकार्य प्रोत्साहन
इण्डिया प्रालि0 द्वारा
मांगे गए प्रोत्साहन
१ कंपिटल सब्सिडी कैपिटल सब्सिडी- 42.20 करोड़
42.57 करोड़ नीति के अनुसार कैपिटल सब्सिडी की गणना
पात्र पूंजी निवेश यानी &.28.30 करोड़ पर की
जाएगी |
(रू. 284.30 करोड़ का 45 प्रतिशत)
नीति के प्रस्तर-4. के अनुसार इकाई द्वारा
वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के बाद पात्र
इकाईयों के लिए 3 समान वार्षिक किश्तों में
पश्चिमांचल में पात्र पूंजी निवेश का i5 प्रतिशत
का प्रावधान है |
2 स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति- | cera शुल्क प्रतिपूर्ति रू.9.35लाख
रू. 28 लाख (भूमि की कीमत रू. 5.35 करोड़ का 7 प्रतिशत)
नीति के प्रस्तर-4.2 अनुसार पश्चिमांचल क्षेत्र के
लिए so प्रतिशत vera ड्यूटी की प्रतिपूर्ति का
प्रावधान है |
(5)... आक्सीजन उत्पादन परियोजना से संबंधित फर्म द्क्षरा निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम i940 एवं तत्संबंधी नियमावली i945 के अन्तर्गत आवेदन
प्राप्त कराकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए फार्माकॉपियल ऑक्सीजन के निर्माण की
अनुज्ञप्ति खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त करना आवश्यक होगा |
6) सम्बन्धित कम्पनी एयर लिक्विड नार्थ इण्डिया प्रा४लि0 नई दिल्ली विकय विलेख पंजीकृत
कराते समय समस्त स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
2. .... राज्य सरकार द्वारा इस शासनादेश SeN-25 /2024 / 472 / 776-6099 / 29 /202 दिनांक
46.05.202 ERI Fria उ0प्रऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन Ait 202i एवं. शासनादेश
WeaN-25 / 2024 /4472/77- 6-6099/29/202। दिनांक 76.05.202i निर्गत नीति के farce
संबंधी दिशा-निर्देशो में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत जिन मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधायें एवं
रियायतें प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है उनको प्रश्नगत सभी प्रकार
की सुविधायें प्राधिकृत संस्था द्वारा संबंधित शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए वितरित की
जाएगी |की.
3 किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु प्राधिकृत संस्था द्वारा उच्च स्तरीय समिति से
अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा |
4. .... औद्योगिक उपक्रमों द्वारा परियोजना की प्रकृति अथवा परियोजना लागत में परिवर्तन /बदलाव
जिससे इसकी श्रेणी में परिवतन उत्पन्न हो, लैटर ऑफ कम्फर्ट की शर्तों में परिवर्तन, इत्यादि हेतु दिये गये
आवेदन का नोडल संस्था द्वारा स्वयं अथवा बाहय सक्षम संस्था के माध्यम से परीक्षण कर स्वीकृति
प्राधिकारी के विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।
5. .... सुविधाओं की निर्धारित सीमा (मात्रा /अवधि) पूरी होने पर अथवा नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन
होने पर लैटर ऑफ कम्फर्ट स्वतः निरस्त समझा जाएगा |
6. aft औद्योगिक उपकम द्वारा दी गयी जानकारी / अभिलेख असत्य पाये जाते हैं अथवा भौतिक -
तथ्यों को oy कर सुविधाएं प्राप्त की जाती है तो ऐसी दशा में लैटर ऑफ कम्फर्ट /स्वीकृति पत्र निरस्त
किये जायेगे एवं औद्योगिक उपकम को वितरित की गयी सभी सुविधाओं की राशि प्रदेश में प्रचलित
अधिनियमों के अन्तर्गत भूमि राजस्व के बकायों के रूप में वसूली योग्य होगी |
भवदीय,
८
(अरविन्द कुमार )
अपर मुख्य सचिव |
संख्या- __ ()/77-6-2024-6099/606 /202।तद्दिनांक
उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
अध्यक्ष, उ.प्र, राजस्व परिषद, लखनऊ |
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन |
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास aya Tov |
अपर मुख्य सचिव
६०
/ प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन |
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन |
प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन |
स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ.प्र, शासन |
महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ.प्र, इलाहाबाद |
औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के प्रबन्ध निदेशक एवं
औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
इनवेस्ट यू0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश इनवेस्ट यूपी की बेवससाइट पर तत्काल
अपलोड कराने तथा समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को प्रति प्रेषित करते हुए ssomfcaH
शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट He |
4. नियोजन अनुभाग-।, उ.प्र, शासन, लखनऊ |
2. feat (आय-व्ययक) अनुभाग-4/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
3. गार्ड फाइल |
99.4 on ff ७५? LH >
—o
आज्ञा से,
कर्ज दाद पाण्डेय
अनु सचिव |