Date: 2021-11-12Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2021-22में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाके निर्माण कार्यहेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 276793014/- की मांग के संबंध में।
ज़रूर, यहां सारांश है:
**कार्यकारी सारांश:**
दस्तावेज़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए सहायता के रूप में 27,67,93,014/- रुपये के वित्तीय अनुदान की मांग के संबंध में जानकारी दी गई है। यूपीडा को 01.10.2021 से 31.03.2022 तक देय ब्याज को कवर करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए ऋण के लिए वित्तीय मंजूरी दी गई है। यह स्वीकृति कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **धनराशि का उपयोग:**
* धनराशि को यूपीडा के बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसी बैंक खाते में ब्याज के लिए जमा किया जाएगा जिससे ऋण का भुगतान किया गया था।
* यह राशि केवल तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से निकाली जाएगी।
* यूपीडा यह सुनिश्चित करेगा कि आहरित राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर सरकार को उपलब्ध कराया जाए।
* सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी के बाद नियमों के अनुसार राशि निकाली जाएगी। स्वीकृत राशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/2021/बी-1-1375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 और इस संबंध में जारी शासनादेश संख्या 2/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2002 दिनांक 10.03.2021 में दिए गए निर्देशों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
* मंजूर की गई धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया है।
* **आवंटन:**
* इस व्यय को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय-18-यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के खाते में डाला जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
**प्रभाव:**
उसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए 27,67,93,014 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* यह सुनिश्चित करें कि धनराशि केवल ब्याज भुगतान के लिए उपयोग की जाए और आवश्यक नियमों का पालन किया जाए।
* अनुदानित राशि का उपयोग करने और समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
* धनराशि को उसके बैंक खाते में जमा करें जिससे ऋण लिया गया था।
* सक्षम स्तर के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद नियमानुसार राशि निकालें।
* स्वीकृत धनराशि को वित्त विभाग के नियमों के अनुरूप खर्च करें।
Key Entities Referenced
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए सहायता के संबंध में।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में शामिल है।
वित्त विभाग (आय व्ययक) अनुभाग-1: धनराशि के आहरण और व्यय से जुड़े वित्त विभाग का अनुभाग।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, प्रशासनिक विभाग जो धन जारी करने और परियोजना की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।
अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय-18: वित्तीय वर्ष 2021-22 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित बजट के तहत विशिष्ट बजट शीर्ष।
संख्या-49/202/224/77-3-202-07(बजट) ८20 02/224/77-3-202-07(बजट १ /20
प्रेषक,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
SOWO शासन।
सेवा मैं,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ'ः दिनांक: 2 नवम्बर, 2022
विषय- वित्तीय वर्ष 202-22 A गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त
संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि मैं से
धनराशि BO 27,67,93,04/- की मांग के सम्बन्ध मैं।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 269/यूपीडा/08/47, दिनांक 25.0.202 का कृपया संदर्भ
ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त
संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की धनराशि निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया
गया है।
2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु
वित्तीय वर्ष 202-22 A अनुदान संख्या 07 H लेखाशीर्षक “2852-ठद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय-
i8-quist द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये
ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)” मैं रू0 57.75 करोड़ का
प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि A से शासनादेश सं0-23/202/870-77-3-202
दिनांक 28.04.202 तथा शासनादेश AO-42/202i/655-77-3-202i-07 दिनांक 7.08.202 के द्वारा
22,27,4,78/- (956370+0397808) की वित्तीय स्वीकृति fata की गयी है। सम्प्रति
रू0 35,47,85,822/-अवशेष है। उक्त अवशेष धनराशि A से पंजाब नेशनल बैंक से लिये गये ऋण पर
देय ब्याज दिनांक 0.0.202 से 32.03.2022 तक रू0 27,67,93,04/-(रू0 सत्ताइस करोड़ सडसठ
लाख तिरानवे हजार चौदह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन
निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-
(4) धनराशि का आहरण कर Ber के बैंक खाते अथवा किसी बात बैंक खाते में नहीं रखी
जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते A
ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
(3) ... यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
यथासमय शासन की उपलब्ध कराया जायेगा।
(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या सं0-
. Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2. Se शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है
|3/202/बी--375/दस-202-23/202। दिनांक 22.03.202 तथा इस संबंध A ANT
शासनादेश AO-2/202i/a-3-38/GH- 202-00(4)/2002 feo 0.03.202। द्वारा जारी दिशा
निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वितीय वर्ष 202-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-
07 के लेखाशीर्षक “2852-ठद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय-8-यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता 20-सहायता
अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)” के ATA डाला जायेगा।
A. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय झाप Ho-3/202i-Al--375/G8- 202-23/202 दिनांक
22.03.202 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियाँ अधीन निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।
PAM -49/2024/224(4)/77-3-202, aan!
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
l. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, ऊ०प्र० शासन |
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग-।
8. गार्ड पत्रावली।
आज्ञा से,
(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।
. Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2. Se शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है
|