Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 4...
Date: 2021-05-25 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत वित्तीय स्वी‍कृति ।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ 25 मई, 2021 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी एक शासनादेश है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या-8 (लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय) के तहत 3.95 लाख रुपये की धनराशि आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। यह धनराशि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को मौजूदा योजनाओं पर नियमानुसार व्यय करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *वित्तीय स्वीकृति:* * वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या-8 के तहत 3.95 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। * यह धनराशि लेखाशीर्षक 4058 (लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय) के तहत 103-निदेशन तथा प्रशासन 04-अधिष्ठान (मुख्यालय) के अंतर्गत 25-लघु निर्माण कार्य और 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मदों के लिए है। *व्यय संबंधी दिशानिर्देश:* * आवंटित धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार किया जाएगा। * धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाएगा, नई मदों/प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नहीं। * मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। * व्यय मासिक आधार पर किया जाएगा, एकमुश्त नहीं। *अनुपालन और रिपोर्टिंग:* * धनराशि का आहरण केवल आवश्यकतानुसार किया जाएगा। * निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को व्यय का विवरण मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग और महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। * वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी। *स्वीकृति आवश्यकताएँ:* * विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना धनराशि उपलब्ध कराना व्यय करने का प्राधिकार नहीं है। * उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार राज्य सरकार/केंद्र सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री **प्रभाव:** उन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या-8 के तहत 3.95 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्हें आवंटित धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार करना होगा। **आवश्यक कार्रवाई:** * यह सुनिश्चित करें कि व्यय उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार हो। * व्यय का विवरण मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग और महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराएं। * वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोई भी अवशेष धनराशि शासन को समर्पित करें। * विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें।

Key Entities Referenced

वित्तीय वर्ष 2021-22: वित्तीय वर्ष जिस पर यह अनुदान आदेश केंद्रित है। अनुदान संख्या-8 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री): राज्य सरकार का विशिष्ट अनुदान जो लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत व्यय को संबोधित करता है। लेखाशीर्षक-4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय 103-निदेशन तथा प्रशासन 04-अधिष्ठान (मुख्यालय): अनुदान संख्या-8 के तहत विशिष्ट लेखाशीर्षक, आवंटन के उद्देश्य को निर्दिष्ट करता है। उत्तर प्रदेश शासन: सरकार का शासकीय निकाय जो संचार (कम्युनिकेशन) जारी करता है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर विभाग, मुख्य रूप से इस अनुदान के लिए वित्त से संबंधित है।
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संख्या-42 /202/ 508/77-2-202 प्रेषक, अनिल आनल कुमार, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज। औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ:«दिनांक 25 मई, 202 विषय: .. वित्‌तीय वर्ष 202-22 के लिए अनुदान संख्या-8 के लेखशीर्षक थ4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति । महोदय, उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभागं-। के. कार्यालय ज्ञाप AeAT-3/202/et-7- 375/4-202-23/202 दिनांक 22 मार्च, 202aaAcH में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-22 के आय-व्ययक में अनुदान *संख्या-8 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के लेखाशीर्षक- 4058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत. पैरिव्यय 403-निदेशन तथा प्रशासन 04-अधिष्ठान (मुख्यालय) के अन्तर्गत 25-लघु निर्माण कार्य As में रू0 0.75 लाख तथा 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में रू0 3.20 लाख अर्थात Het धनराशि रू0 3,95,000/- (रूपये तीन लाख पन्चानबे हजार मात्र) की नियमानुसार व्यय किये+जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं। 2- वित्तीय AX 202-22 के आय-व्ययक में व्यवस्थित/स्वी कृत धनराशि केवल चालू योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों/अन्य प्रयोजनों के कार्यान्वयनृ'कैंशलिए नहीं किया जायेगा। 3- उपर्युक्त धनराशि का व्यय एतदविषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय-ज्ञाप Hem-3/202 /at--375/e4-202-23/202/ दिनांक 22 मार्च, 202। जो समस्त विभागाध्यक्षों को भी फ्रैष्ठांकित है में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा। 4- धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार की व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता Sl जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य AH esa सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in & सत्यापित की जा सकती है |-2- 5- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार मासिक आधार पर किया जायेगा। निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा व्यय का विवरण मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी। 6- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 के लेख़ाशीर्षक- 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय 403-निदेशन तथा प्रशासन 04-अधिष्ठान (मुख्यालय) के अन्तर्गत 25-लघु निर्माण कार्य मद तथा 26-मशीने और सज्जा/उपकरण६ और संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा। 7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ATT AeAT-3/202 /at-7-375/e4-202 -23/202 दिनांक 22 मार्च, 202 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये: जा LSS । भवदीय, ( अआननेिलल कुमार ) * सचिव सयुक्त सांचेव | AeM-72/202/508()/77-2-202 तद॒दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित FLAT HAUS आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- {- महालेखाकार (लेखा एवं हकद्ारी) ध्रथेम/द्वितीय, SOW प्रयागराज | 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 'प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज | 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ | 4- मुख्य/वरिष्ठै कोषाधिकोरी, प्रयागराज | 5- वरिष्ठ वित्त Ue लेख़ाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज | 6- नोडल अधिकॉरी/अनु सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग। 7- <वित्ते((अयि-व्ययक) अनुभाग- 8#*<वित्ति4व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 9-* TTS फाइल | आज्ञा से, ( अआननेिलल कुमार ) * सचिव सयुक्त सांचिव | I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in & सत्यापित की जा सकती है |

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