ज़रूर, यहाँ अनुरोधित संरचना का उपयोग करके दिए गए नीति पाठ का सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या-8 के लेख शीर्षक 4058-लेखन मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा वाराणसी में राजकीय मुद्रणालय को 9,00,000/- रुपये का अनुदान देने को मंजूरी दी गई है। निधियों का उपयोग वित्तीय नियम संग्रहों, स्थायी आदेशों और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अनुसार किया जाना चाहिए।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*अनुदान स्वीकृति*
* 9,00,000/- रुपये का कुल अनुदान स्वीकृत है, जिसमें से 1.50 लाख रुपये 25-लघु निर्माण कार्य मद में और 7.50 लाख रुपये 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में आवंटित हैं।
* मंजूर की गई राशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग नई मदों या अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
*व्यय दिशा निर्देश*
* धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार मासिक आधार पर किया जायेगा।
* व्यय का विवरण मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
* वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।
* मामलों में व्यय करने से पहले राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर लें।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी
* **प्रभाव:** धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार की व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करें, जिनकी आवश्यकता बजट मैनुअल, वित्तीय नियमों और स्थायी आदेशों के अनुसार हो।
**हितधारक:** निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री
* **प्रभाव:** स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार मासिक आधार पर किया जायेगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** व्यय का विवरण मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करायें। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित करें।
**हितधारक:** लेखाधिकारी, राजकीय मुद्रणालय वाराणसी
* **प्रभाव:** अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक-4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय 103-निदेशन तथा प्रशासन 08- राजकीय मुद्रणालय वाराणसी के अन्तर्गत 25-लघु निर्माण कार्य मद तथा 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।
Key Entities Referenced
अनुदान संख्या-8: वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान।
लेखाशीर्षक-4058: अनुदान संख्या-8 के अंतर्गत लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय का लेखाशीर्षक।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त विभाग का एक अनुभाग, जिसका कार्यालय ज्ञाप इस नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
राजकीय मुद्रणालय वाराणसी: वाराणसी में स्थित सरकारी मुद्रणालय, जिसके अंतर्गत लघु निर्माण कार्य और मशीनें/उपकरण के लिए व्यय को स्वीकृति दी गई है।
उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल: उत्तर प्रदेश सरकार के बजट प्रबंधन और वित्तीय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला मैनुअल।
aeat-6/2024/ 542/77-2-2027
प्रेषक,
अनिल
आतल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0 प्रयागराज।
औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊर*दिन्नलांके 25 मई, 202'
विषय: .. वित्तीय वर्ष 202-22 के लिए अनुदान संख्या-8 के लेखक्शीर्षक थू058-लेखन सामग्री तथा
मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति |
महोदय,
उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) ACTA के» कार्यालय ज्ञाप AeAT-3/202/a--
375/A-202-23/202 दिनांक 22 मार्च, 2020 Hah में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू
वित्तीय वर्ष 202-22 के आय-व्ययक में अनुर्दान संख्या-8 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के लेखाशीर्षक-
4058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत Geers 03-निदेशन तथा प्रशासन 08-राजकीय मुद्रणालय
वाराणसी के अन्तर्गत 25-लघु निर्माण Ala Ae में रू0 7.50 लाख तथा 26-मशीने और सज्जा/उपकरण
और संयंत्र मद में रू0 7.50 लाख़ अधत्ति कुल धनराशि रू0 9,00,000/- (रूपये नौ लाख मात्र) की
नियमानुसार व्यय किये जाने SL SH निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती
हैं।
2- वित्तीय ब्रूर्ष 2027-22 के आय-व्ययक में व्यवस्थित/स्वीकृत धनराशि केवल चालू योजनाओं
पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों/अन्य प्रयोजनों के
कार्यान्वयन किर्लिषु tel किया जायेगा।
3- STFA धनराशि का व्यय एतदविषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप
WeM-3/202/at--375/e4-202-23/202 दिनांक 22 मार्च, 202 जो समस्त विभागाध्यक्षों को
भी ्रृष्ठांकित है में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा
मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय
किया जायेगा।
4- धनराशि का विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार की
व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता Sl जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों
तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/किन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति,
विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी
स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।-2-
5- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार
मासिक आधार पर किया जायेगा। निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा व्यय का विवरण मासिक आधार
पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित
की जायेगी।
6- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 202(-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 केल्लेख़ाशीर्षक-
4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय (03-M eer तथा प्रशासन 08-राजैक़ीय मुद्रेणालय
वाराणसी के अन्तर्गत 25-लघु निर्माण कार्य मद तथा 26-मशीने और सज्जा/उपकरण«औरे् ASA मद के ATH
डाला जायेगा।
7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ATT AeAT-3/202 /At-4375/F4-202-23/202
दिनांक 22 मार्च, 202 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी Phased 4
भवदीय,
( अAनldिoल कुमार )
* सचिव
सयुक्त Art |
HeAT-6/202/52()/77-2-202 तददिनांके
प्रतिलिपि निम्नलिखित कोश्सूचेल्ार्थ- एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
{- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारीश. प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
2- महालेखाकार (लेख Bae) फ्रैथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
3- निदेशक, वित्तीय हौंख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ |
4- मुख्य/वरिष्ठे,को छाधिकीरी, प्रयागराज |
5- वरिष्ठ faced Ue लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज |
6- Ae अर्धिकारी/अनु सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
7. AAU TAL, राजकीय मुद्रणालय वाराणसी।
8-<संबुक्त निदेशक/उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय वाराणसी I
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
0- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
7- गार्ड फाइल |
आज्ञा से,
( अआननेिलल कुमार )
* सचिव
सयुक्त सचिव |
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।