ज़रूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ दस्तावेज़ का विश्लेषण है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए गोरखपुर, आज़मगढ़ और अम्बेडकरनगर जिलों में धनराशि के आवंटन को मंजूरी देता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इन जिलों को कुल 81.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह पत्र 30 मार्च, 2022 को जारी किया गया है, जिसमें इस आवंटन से जुड़े विशिष्ट लेखा शीर्षकों और प्रक्रियाओं का उल्लेख है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **धनराशि आवंटन:**
* गोरखपुर, आज़मगढ़ और अम्बेडकरनगर जिलों में भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 81.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
* गोरखपुर को 50.00 करोड़ रुपये, आज़मगढ़ को 19.00 करोड़ रुपये और अम्बेडकरनगर को 12.00 करोड़ रुपये मिलेंगे।
* **वित्तीय प्रतिबंध और शर्तें:**
* धनराशि जिलाधिकारियों द्वारा नामित खाते में जमा की जानी चाहिए।
* इन खातों से धनराशि आहरण केवल तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया जाना चाहिए।
* आवंटित धनराशि को यूपीडा या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाना चाहिए।
* यूपीडा को खर्च की गई धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर पर उचित अनुमोदन के बाद ही किया जाना चाहिए।
* व्यय में वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।
* **लेखांकन:**
* व्यय को अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 60-भूमि क्रय” के नामे डाला जायेगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
* **हितधारक:** जिलाधिकारी, गोरखपुर, जिलाधिकारी, आज़मगढ़, जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर
* **प्रभाव:** प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि प्राप्त होती है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** आवंटित धनराशि को निर्दिष्ट खाते में जमा करना सुनिश्चित करें, धनराशि का आहरण केवल तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए करें, यह सुनिश्चित करें कि आवंटित धनराशि को यूपीडा या किसी अन्य बैंक खाते में न रखा जाए, व्यय की गई धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करना सुनिश्चित करें और सक्षम स्तर पर उचित अनुमोदन के बाद ही धनराशि का आहरण करें और व्यय में वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें।
* **हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
* **प्रभाव:** गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए आवंटित धन की उपयोगिता का प्रबंधन और निगरानी करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** खर्च की गई धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करें।
* **हितधारक:** महालेखाकार कार्यालय
* **प्रभाव:** गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए आवंटित धनराशि के व्यय का प्रमाणन, निगरानी और लेखा परीक्षा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करना और निधि उपयोग का उचित हिसाब सुनिश्चित करना।
Key Entities Referenced
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना: निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना, जिसके लिए प्रभावित जिलों में भूमि क्रय/अधिग्रहण के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
यूपीडा: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority)।
जिलाधिकारी, गोरखपुर, आजमगढ़ एवं अम्बेडकरनगर: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि क्रय/अधिग्रहण के लिए धनराशि प्राप्त करने वाले ज़िले।
अनुदान संख्या-07: सड़क और पुलों पर पूंजीगत व्यय से संबंधित अनुदान।
आय-व्ययक (आय-व्ययक) अनुभाग: वह कार्यालय जहां धनराशि के व्यय का विवरण भेजा जाना है और अनुपालन के लिए दिशा-निर्देशों का उल्लेख है।
संख्या-07/2022/404/77-3-2022-0(बजट) /208
प्रेषक,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
ऊ0प्र0 शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
गोरखपुर, आजमगढ एवं HASAN, |
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2022
विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 202-22 मैं निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में आ रहे
जनपदों को भूमि क्रय/अधिग्रहण हेतु धनराशि की स्वीकृति।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-9876/यूपीडा/लेखा/8/ 00/3deat दिनांक 25.03.2022 का
कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक “5054.सड़कांऐे
तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे
60-भूमि क्रय” मद में प्राविधानित धनराशि BO 25234.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि BO i6427.50 लाख
में से जिलाधिकारी, गोरखपुर BO 50.00 करोड़, जिलाधिकारी, आजमगढ़ को BO 9.00 करोड़ तथा जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर को रू0 i2.00 करोड अर्थात् कुल BO 8i.00 करोड़ (रू0 sea करोड़ मात्र) की धनराशि
निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृत करने की सहर्ष सहमति प्रदान करते bo:
(4) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, गोरखपुर, आजमगढ़ तथा अम्बेडकरनगर के डिजाजिट खाते में
जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया
जायेगा।
(3). धनराशि का आहरण करके Bist के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते A नहीं रखी जायेगी |
(4) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र
यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा. स्वीकृत
धनराशि के व्यय मैं fat (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय AT AeA-3/2022/A-2-375/aa-
202-234/202, दिनांक 22.03.202 तथा इस संबंध में जारी शासनादेश संख्या-2/202/बी-3-38/दस-
202-00(4)/202,दिनंथाक 0.03.202। द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया
जायेगा।
3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 202-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक
“5054.सड़कांफऐे तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 07-गोरखपुर
लिंक एक्सप्रेसवे 60-भूमि क्रय” के नामे डाला जायेगा।
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय BT संख्या- सं0-3/202-बी- -375/aq-202-23/2022
दिनांक 22.03.202 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
( अनिल कुमार )
संयुक्त सचिव।
संख्या-7/2022/404()/77-3-2022, तदिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
4. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), ठ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य HUA अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,अम्बेडकरनगर,गोरखपुर एवं आजमगढ़ |
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ
6. वित्त ई-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-/नियोजन-4
8. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
( अनिल कुमार )
संयुक्त सचिव।
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |