Date: 2022-09-23Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 एवं क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, रियायतों के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसमें रायबरेली जिले में आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्रा०लि० की मेगा परियोजना के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के संबंध में कुछ शर्तों और प्रतिबंधों को रेखांकित किया गया है। यह दस्तावेज़ 23 सितंबर 2022 को जारी किया गया था।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* मेगा परियोजना अनुमोदन
* रायबरेली जिले में आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्रा०लि० की 200 करोड़ रुपए के निवेश वाली मेगा परियोजना को उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के तहत लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल0ओ0सी0) जारी करने का निर्णय।
* पूंजी निवेश एवं सब्सिडी
* इकाई द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश 200.00 करोड़ रुपये के सापेक्ष पात्र पूंजी निवेश 123.31 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया।
* नीति के अंतर्गत अनुमन्य 20 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी अनुमन्य होगी।
* इकाई के क्रियाशील होने के उपरान्त इकाई द्वारा प्रस्तुत क्लेम के सत्यापन के समय नीति के अन्तर्गत परिभाषित पात्र पूंजी निवेश का वास्तविक निर्धारण करते हुए नीति के अनुसार पूंजीगत सब्सिडी का वितरण किया जाएगा।
* अन्य प्रोत्साहन
* प्रस्तावित परियोजना को उ0प्र0 ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के अतिरिक्त राज्य की किसी अन्य नीति के अन्तर्गत कोई प्रोत्साहन लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
* निवेशक द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की प्राप्त की गयी छूट की धनराशि एल0ओ0सी0 निर्गत होने से पूर्व राजकोष में जमा करनी होगी।
* फार्माकॉपियल ऑक्सीजन
* ऑक्सीजन उत्पादन परियोजना से संबंधित फर्म द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली 1945 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त कराकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए फार्माकॉपियल ऑक्सीजन के निर्माण की अनुज्ञप्ति खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश शासन के सभी संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
**प्रभाव:** उन्हें मेगा परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली सुविधाओं और रियायतों से अवगत कराया जाता है।
**आवश्यक कार्रवाई:** अनुमोदन की सुविधा के लिए शासनादेशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
**हितधारक:** मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
**प्रभाव:** ऑक्सीजन उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और संबंधित नियमों के अनुपालन की निगरानी करना।
**आवश्यक कार्रवाई:** दस्तावेज़ में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।
**हितधारक:** इन्वेस्ट यू०पी०।
**प्रभाव:** परियोजना के अनुमोदन और सुविधाओं के वितरण के लिए संपर्क के रूप में कार्य करना।
**आवश्यक कार्रवाई:** शासनादेश को वेबसाइट पर तुरंत अपलोड करना।
**हितधारक:** औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों प्रबन्ध निदेशक/ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
**प्रभाव:** औद्योगिक विकास परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
**आवश्यक कार्रवाई:** दस्तावेज़ में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021: उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए नीति
आईनॉक्स एयर प्रोडक्टस प्रा०लि०: एक कंपनी जिसे उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के तहत लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल0ओ0सी0) जारी किया गया है
उच्च स्तरीय समिति: समिति जिसने आईनॉक्स एयर प्रोडक्टस प्रा०लि० के प्रस्ताव की संस्तुति की
इन्वेस्ट यू०पी०: उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी (इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी)
रायबरेली: उत्तर प्रदेश का एक ज़िला जहाँ आईनॉक्स एयर प्रोडक्टस प्रा०लि० की परियोजना प्रस्तावित है
संख्या-39/2022/2467/77-6-2022-6099/606/202
प्रेषक,
अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
l. समस्त संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।|
2. समस्त संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0 |
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, sate यू0पी0।|
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर |
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर,2022
विषय:-उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन alfa-202 एवं क्रियान्वयन संबंधी दिशा-
निर्देशों के अंतर्गत प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना को
प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध
Al
महोदय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश
ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन alid-202 तथा उक्त नीति के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-
निर्देशों के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति cant की गई संस्तुतियों के
अनुसार आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स WOO की जनपद रायबरेली में लगभग रूपये 200.00
करोड़ के निवेश (डीपीआर के अनुसार) से प्रस्तावित मेगा परियोजना को "उत्तर प्रदेश
ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन aAlfa-202 एंव उक्त नीति के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-
निर्देशों के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाओं एवं प्रोत्साहन हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल0ओएसी0)
निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया हैं:-
() sea स्तरीय समिति की संस्तुति के अनुसार इकाई द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश
(डीपीआर के अनुसार) रू0 200.00 करोड के सापेक्ष अनुमानित प्रस्तावित पात्र
पूंजी निवेश (नीति के प्रस्तर-3.7 के अंतर्गत) BO (23.3 करोड़ निर्धारित किया
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |गया है जिसके सापेक्ष नीति के अन्तर्गत अनुमन्य 20 प्रतिशत की दर से
पूंजीगत सब्सिडी अनुमन्य होगी।
(2) इकाई के क्रियाशील होगे (वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होना) के उपरान्त इकाई
द्वारा प्रस्तुत FAA के सत्यापन के समय नीति के अन्तर्गत परिभाषित पात्र
पूंजी निवेश का वास्तविक निर्धारण करते हुए नीति के अनुसार पूंजीगत सब्सिडी
का वितरण किया जाएगा।
(3) प्रस्तावित परियोजना को उ0प्र0 ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन alfa-202 के
अतिरिक्त राज्य की किसी अन्य नीति के अन्तर्गत कोई प्रोत्साहन लाभ अनुमन्य
नहीं होगा।
(4) निवेशक cant दी गयी सहमति के अनुसार उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं
रोजगार प्रोत्साहन aa-20I7 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की
प्राप्त की गयी छूट की धनराशि एल0ओएसी0 निर्गत होने से पूर्व राजकोष में
जमा करा देगें, जिसके उपरान्त उनके CANT जमा बैंक गारण्टी उन्हें वापस कर
दी जाएगी। उ0प्र0 ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-202। के अन्तर्गत इकाई
के क्रियाशील होने (वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होना) पर अनुमन्य स्टाम्प शुल्क
की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे।
(5) ऑक्सीजन उत्पादन परियोजना से संबंधित फर्म द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने
के उपरान्त औषधि va प्रसाधन सामग्री अधिनियम 940 wa तत्संबंधी
नियमावली (945 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त कराकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण
करते हुए फार्माकॉपियल ऑक्सीजन के निर्माण की अनुज्ञप्ति खाद्य सुरक्षा एवं
औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. राज्य... Wek aN शासनादेश... संख्या-25/202/4472/77-6-202-6099
/29/202। दिनांक 76.05.202 cant निर्गत ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-202
एवं शासनादेश AKA-26/202 /2040/77-6-202-6099/29/ 202 दिनांक 2.07.202
cant निर्गत नीति के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों A की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत
जिन मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधाएं एवं रियायतैं प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान
किये जाने का निर्णय लिया गया है उनको प्रश्नगत सभी प्रकार की सुविधाएं प्राधिकृत संस्था
द्वारा संबंधित शासनादेशों के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वितरित की जाएगी।
भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |UAT-39/2022/2467()/77-6-2022-6099/606/202 ,dalectin-
उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
.
oa kw
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,उ0प्र0शासन।
N अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री,उ0प्र0शासन|
अपर मुख्य सचिव, वित्त/न्याय विभाग,उ0प्र0शासन।
स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम एवं aida) उ0प्र0,प्रयागराज।
औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों प्रबन्ध निदेशक/
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
. इनवेस्ट यू0पी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को इन्वेस्ट यू0पी0 की
बेवसाइट पर तत्काल अपलोड कराने तथा संबंधित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को
प्रति प्रेषित कराने हेतु।
8. नियोजन अनुभाग-, उत्तर प्रदेश शासन।
9. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-4/वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
|0. गार्ड फाइल।
आजा से,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |