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] सख्या-20/2023/048/77-6-2023-4(एम)/2022
प्रेषक,
मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में
समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यपीसीडा।
औद्योगिक
Bow
विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक (3 अप्रैल, 2023
विषय- उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-
निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के संबंध Al
महोदय,
उपर्युक्त विषयक में अवगत कराना है. कि शासन की अधिसूचना संख्या-
49/2022/3243/77-6-2022-4(एम)/2022 दिनांक. 28 दिसंबर, 2022 द्वारा उ०प्र०
वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 प्रख्यापित की गई है।
2- ... उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत दिशा-
निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (sop) feta की जा रही है :-
|. उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 अगले 5 वर्षों तक यानी 27 दिसंबर
2027 तक या समय-समय पर राज्य सरकार gant अधिसूचित किसी भी संशोधन या
निरसन तक लागू होगी।
2. उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स aAlid-20i8 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को उ०प्र०
वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स aAlfa-20i8 के प्रविधानों के अन्तर्गत निस्तारित किया
जाएगा।
2. उ०प्र० awe एवं. लॉजिस्टिक्स aAifa-20i8 के. अन्तर्गत जिन
परियोजनाओं को लेटर ऑफ HEHE (एलओसी) जारी किया जा Gat है वह
स्विच / माइग्रेट नहीं कर सकती हैं।
2.2 उ०प्र० वेयरहाउसिंग wd लॉजिस्टिक्स alfa-20i8 के अन्तर्गत विचाराधीन
प्रस्तावों (28.2.2022 से पहले प्रस्तुत प्रस्ताव) में निम्नलिखित विकल्प
उपलब्ध होंगे:
क) डब्ल्यूएल नीति 208 के तहत प्रोत्साहन जारी रखना
अथवा
N
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |ख) नई नीति(2022) की अधिसूचना की तारीख 28.2.2022 से एक वर्ष के
भीतर नई नीति के अंतर्गत माइग्रेट /आवेदन करने का एक बार विकल्प उपलब्ध
रहेगा।
3. उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 से आच्छादित कई उद्योग/उद्यमियों
GaN! स्वयं अथवा वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषित होते हुये प्रोजेक्ट स्थापित किए जाते
हैं। अर्थात नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करते। यदि ऐसे
उद्योग/उद्यमी भी उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के प्रविधानों से
आच्छादित हैं और उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के अन्य प्रविधानों
के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हुये “यूनीक आईडी” प्राप्त कर
सकते हैं।
4. Soyo वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के अन्तर्गत “यूनीक आईडी” प्राप्त
योजनाओं को योजना स्थल के बीच सरकारी चक रोड और नाली/ग्राम सभा/सरकारी भूमि
होने की दशा A उसका विनिमय (Exchange), गैर कृषि उपयोग की घोषणा तथा भू-
उपयोग परिवर्तन (Conversion of Land Use) नोडल एजेन्सी cant फैसिलिटेड कर
संबंधित विभागों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कराया जाएगा।
5. Joyo वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 में परिभाषित वेयरहाउसिंग एवं
लॉजिस्टिक्स इकाइयां, जो पूर्व में स्थापित हैं वह भी इस प्रकार की गैर वित्तीय सुविधाओं
के लिए उदाहरणतः परियोजना स्थल के मध्य आने वाले सार्वजनिक भूमि ate व चक
रोड के विनिमय विषयक i0 फरवरी 202। के शासनादेश (समय समय पर संशोधित )
का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
6. नीति का उद्देश्य एकीकृत लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना, उत्पाद
की परिवहन लागत/समय को कम करना तथा परिवहन के माध्यमों को जोड़ना, राज्यों
और देशों से आयात/निर्यात हेतु अवस्थापना सुविधाओं का Yee ढांचा विकसित करना
है।
7. नोडल एजेंसी: वेयरहाउसिंग सुविधा, ड्राई पोर्ट और लॉजिस्टिक्स पार्क की परियोजनाओं
के लिए नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) होगी।
8. थर्ड पार्टी का पैनल तैयार करना (ThirdPartyEmpanelment): नोडल एजेंसी यथावश्यकता
CA gsiferae/Valuer/ संस्थानों इत्यादि को सूचीबदूध करेगा और नीति के तहत
प्राप्त परियोजनाओं/ प्रस्ताव के मूल्यांकन, किए गए कार्यों का सत्यापन इन थर्ड पार्टी
द्वारा करने के उपरांत स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही करेगा।
9. नीतिगत प्रोत्साहन
2.5 एकड़ से अधिक भूमि क्रय हेतु अनुमति: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता,
2006 (संशोधित) धारा 89(i) में यह प्रविधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य में
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2.5 एकड़ से अधिक कि कृषि भूमि धारित नहीं कर सकता है। यह प्रतिबंध कृषि
भूमि रखने पर है, जबकि कोई उद्योग वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स यूनिट स्थापित
करने के लिए भूमि क्रय करना चाहता है न कि कृषि कार्य के लिए। यह प्रविधान 2.5
एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले भागों के क्रय को प्रोत्साहित करता है, क्रेता पहले इसे गैर-
कृषि भूमि घोषित करवाता है और फिर आगे की क्रय प्रक्रिया सम्पन्न करता है।
उद्योग दूवारा आवेदन करने पर यह अनुमति 45 दिनों में संबन्धित प्राधिकारी
(20 हेक्टेयर तक के लिए जिला मजिस्ट्रेट, 40 हेक्टेयर तक के मण्डलायुक्त और 40
हेक्टेयर से अधिक के लिए राज्य सरकार) द्वारा प्रदान करने की व्यवस्था है। राजस्व
विभाग की प्रचलित प्रक्रिया में क्रय के लिए प्रस्तावित Mer नम्बरों/ प्लॉट नंबरों का
उल्लेख करने के लिए भी कहा जाता है, इस आवश्यकता को राजस्व विभाग के
शासनादेश संख्या 04/2023/प्र.स.-46/एक--2023-रा.-, दिनांक 5.03.2023 cant
समाप्त किया जा चुका है। उक्त शासनादेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 से
संबंधित परियोजनाओं के सहज संस्थापना हेतु निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश
दिनांक 5.03.2023 में वर्णित प्राविधान उ0प्र0 वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-
2022 से आच्छादित पात्र परियोजनाओं के संबंध में भी लागू कराया जाएगा।
0. यूपी-वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 के अंतर्गत परियोजनाओं की विभिन्न
श्रेणियों के लिए पात्रता मापदंड (न्यूनतम क्षेत्र और न्यूनतम पूंजी निवेश) निम्नलिखित
हैं-
क्रं०स० | वेयरहाउसिंग सुविधा परियोजना नीति संदर्भ
| गोदाम: यूपी-डब्ल्यूएलपी 22,
न्यूनतम क्षेत्रफल: 7 लाख वर्ग the (2.296 एकड़) Cl.9.4.4, बिंदु 4 i, Pg
न्यूनतम पूंजी निवेश: 20 करोड़ शिव
न्यूनतम क्षेत्रफल: 4 एकड़ ((74240 वर्ग फुट) Cl.9..4, बिंदु 4 ii, Pg
न्यूनतम पूंजी निवेश: 30 करोड़ शिव
न्यूनतम क्षेत्रफल: 20000 वर्ग फुट (0.459 एकड़) CL9.4.4, faq 4iii, Pg
न्यूनतम पूंजी निवेश: 75 करोड़ शिव
ड्राई Wee प्रोजेक्ट
4 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी): यूपी-डब्ल्यूएलपी 22,
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |न्यूनतम क्षेत्र: 0 एकड़ Cl9.2., fig 4 i, Pg
न्यूनतम पूंजी निवेश: 50 करोड़ 24/49
5 कंटेनर we स्टेशन (सीएफएस) यूपी-डब्ल्यूएलपी 22,
न्यूनतम क्षेत्र: 0 एकड़ Cl.9.2.4, बिंदु 4 ii, Pg
न्यूनतम पूंजी निवेश: 50 करोड़ 24/45
लॉजिस्टिक्स पार्क परियोजना
न्यूनतम क्षेत्र: 25 एकड़ यूपी-डब्ल्यूएलपी 22,
न्यूनतम पूंजी निवेश: लागू नहीं। CI.9.3.4, बिंदु 4, Pg 28/45
अतर्देशीय जलमार्ग सुविधा परियोजना
7 after टर्मिनल
यूपी-डब्ल्यूएलपी 22,
कार्गों हैंडलिंग क्षमता: 5000 टन
a Cl.9.4., बिंदु 4, Pg 34/45
न्यूनतम पूंजी निवेश (भूमि लागत): 20 करोड़
कक अंतर्देशीय जहाज
यूपी-डब्ल्यूएलपी 22,
Het हैंडलिंग क्षमता: 500 टन बिंट
(.9.4.2, बिंदु I, Pg 36/45
पूंजी निवेश (भूमि लागत): लागू नहीं।
Het टर्मिनल परियोजना
थी ग्रीनफील्ड कार्गों टर्मिनल (गति शक्ति योजना के
यूपी-डब्ल्यूएलपी 22,
तहत नहीं)
a cl9.5, fig 4 ii, Pg
न्यू
य नतम
ह:ि 0 एकड़एकड़ ५745
न्यूनतम पूंजी निवेश (भूमि लागत): 20 करोड़
CHL पार्क परियोजना
|0 न्यूनतम क्षेत्र: I0 एकड़ यूपी-डब्ल्यूएलपी 22,
न्यूनतम पूंजी निवेश:ल्रागू नहीं। 09.6, बिंदु 3,
Pg 39/45
I/. कार्यान्वयन की मानक संचालन प्रक्रिया :
वेयरहाउसिंग सुविधा, ड्राई पोर्ट और लॉजिस्टिक्स पार्क की परियोजनाओं के लिए मानक
संचालन प्रक्रिया निम्नवत होगी-
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |44. यूपी-वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख
परिभाषाएं हैं (जहां भी नीति में इसे विशिष्ट परियोजना श्रेणी के लिए परिभाषित किया
गया है, इसे तदनुसार वर्गीकृत किया गया है): -
रब
वर्णन
क्रम Ao
योग्य निवेश अवधि वेयरहाउस सुविधा परियोजना: प्रथम निवेश की तारीख से
(ईआईपी) — (Eligible शुरू होने वाली अवधि यानी_ कट आफ
Investment Period)
तिथि(क्रमांक-3से
प्रभावी अवधि (क्रमांक-2) के अंदर 3 वर्ष या वाणिज्यिक
संचालन शुरू होने की तारीख तक, जो भी पहले हो। (संदर्भ
युपी-डन्ल्यूएलपी 22, सीएल 9 7. 7/ fag 9. TS 27/45])
sis पोर्ट्स प्रोजेक्ट: निवेश की पहली तारीख से शुरू होने
वाली. परियोजना प्रभावी अवधि S साल तक या वाणिज्यिक
संचालन शरू होने की तारीख तक, जो भी पहने हो
(सिंदर्म" यूपी-डन्ल्यूएलपी 22, सीएल 9.2 7/ fag 9. TS 26/45) ah cere 22, सीएल 9.2. 7/ fag 9, TES 26/45
लॉजिस्टिक्स पार्क परियोजना: निवेश की पहली तारीख a
शुरू होने वाली प्रभावी अवधि 5 साल तक या वाणिज्यिक
संचालन शुरू होने की तारीख तक, जो भी पहले हो
gH. युपी-उन्ल्यूएलपी 22, सीएल 9.3 7/ fag 9. TS उ7/45)
2 प्रभावी अवधि प्रभावी तिथि से शुरू होने वाली अवधि (क्रमांक-4) उस अवधि
(संदर्भ: युपी-डन्न्यूण्लपी | तक जिसके लिए नीति लागू रहती है (5 वर्ष) या जब तक
22 सीएल 9 7.7/ fag समय-समय UW अधिसूचित राज्य सरकार ditt कोई
2, पृष्ठ 945] संशोधन या निरसन नहीं किया जाता है।
3 कट-ऑफ दिनांक ०» पॉलिसी की प्रभावी तिथि यानी 28.2.2022 या उसके बाद
निवेश शुरू होने की स्थिति में परियोजना के निवेश की पहली
तारीख
> यदि निवेश प्रभावी तिथि से पहले शुरू होता है, तो कट-
(aaa .. यूपी-डन्ल्यूएलपी
22, Weer 9.7.#/ fag ऑफ तारीख पॉलिसी की प्रभावी तारीख होगी।
3, पृष्ठ /9/45] > यदि. प्रभावी तिथि से पहले संपूर्ण भूमि का अधिग्रहण
किया जाता है, तो जिस तारीख को पूंजी निवेश के तहत
परिभाषित किसी भी अन्य शीर्ष (भूमि को छोड़कर) के
लिए पहला निवेश प्रभावी तिथि को या उसके बाद किया
जाता है, उसे कट-ऑफ तिथि माना जाएगा
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4 प्रभावी तिथि दिनांक जिससे नीति प्रभावी हो जाती है, जो कि
(संदर्म' _ युपी-डन्न्युण्लपी |. 28.2.2022 है।
22, Weer 9.7.#/ fag
7, पृष्ठ 79045)
5 विकासकर्ता विधिक अस्तित्व वाली प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म,
सिंदर्म' .. युपी-उन्ल्यूण्लपी | सहकारी समिति, कंपनी, cee, गैर-सरकारी संगठन
22, wear 9./.7/ बिंदु (एनजीओ), सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या एसपीवी
2, छठ 20/45) के रूप में पंजीकृत बॉडी है।
लि संचालक एक ऐसी इकाई जिसे इस नीति में यथा परिभाषित पात्र
परियोजना के परिसर को व्यवसायिक प्रचालन के लिए
(east .. यूपी-डब्ल्यूएलपी gece पर प्रदान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत
22 सीएल 9.7.7/ बिद किसी भी पात्र परियोजना को स्वीकृत लाभ/प्रोत्साहन उस
6, पृष्ठ 20/45) ' परियोजना के विकासकर्ता/संचालक को यथा लागू होते
रहेंगे।संचालक के रूप में Hed प्राप्त करने के लिए कोई
न्यूनतम पट्टा / किराया अवधि आवश्यक नहीं होगी।
7 यूनीक आईडी नोडल एजेंसी... cant पूर्ण और प्रासंगिक पाई a
स्वर: युपी-उन्ल्यणलपी परियोजनाओं के लिए जारी एक अलग यूनीक आईडी
22 ares 0.. Wee (आवेदन आईडी के अलावा) जो गैर- वित्तीय /वित्तीय फ्रंट
3, पृष्ठ 4:45] एंड प्रोत्साहन के लिए पात्र पाई गई।
* आवेदन प्रोसेसिंग | फ्रंट एंड प्रोत्साहन(ओं) के लिए प्रोसेसिंग शुल्क ¥.0,000.00
शुल्क होगा।
कक अधिकतम अनुमन्य | किसी भी परियोजना को प्रदान की गई छूट सहित सभी
प्रोत्साहन लाभों का योग पॉलिसी के तहत परिभाषित पात्र पूंजी निवेश
(सुपी-डन्ल्यूणलपी 22|% 00% से अधिक नहीं होगा।
नोट्स 97.2 (बी). 9.22
(नी), 9.3.2 (बी; पृष्ठ 23,
28, 33/45)
0 स्वीकार्य अवधि योग्य निवेश अवधि (ईआईपी)
(सिपी-डन्ल्युएलपी 22,
972 922 932 96
(7) FS 22, 27, 32,
40/45)
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |वाणिज्यिक संचालन उपायुक्त (जीएम-डीआईसी), जिला उद्योग केंद्र cant जारी
की शुरुआत
प्रमाण पत्र में उल्लिखित योग्य निवेश अवधि (Eligible
(सिपी-डन्ल्यूएलपी 22, Investment Period) के अन्दर वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ
ace: fag 2 97.2 (बी). करने की ARTE!
922 (बी). 93.2 (A),
पृष्ठ 23, 28, 33/45)
2 कुल पूंजी निवेश आवेदक CaN प्रस्तावित कुल निवेश, जिसमें वास्तविक
(सिपी-डब्ल्यूएलपी 22 9. 7.7 भूमि मूल्य, भवन की कुल लागत, अन्य निर्माण, उपकरण
(7) - xf, FS 20
और प्रतिष्ठान और नीति में परिभाषित बुनियादी सुविधाएं
927 (7) -मुख्ि FS 25;
शामिल हैं।
937 (7)-308, पृष्ठ 29)
3 पूंजी निवेश कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 40% ही भूमि घटक (स्टाम्प
शुल्क और भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क को छोड़कर)
(TH-serqerh 22,
पर निवेश माना. जाएगा तथा अन्य निर्माण लागत (भवन /
9.27 (7), पृष्ठ 24;
इन्फ्रा / उपकरण आदि) के निवेश के साथ Arrived Capital
9.3.7 (7) पृष्ठ 29/45)
Investment का निर्धारण किया. sive! Arrived Capital
Investment नीति में उल्लिखित संबंधित परियोजना की
पात्रता मानदंडों के foe आवश्यक सीमा/न्यूनतम निवेश
होगा।
4 पात्र पूंजी निवेश स्वीकार्य कुल प्रोत्साहनों का निर्धारण करने के लिए पात्र
(ईसीआई) पूंजी निवेश निर्धारित किया जाता है-
(TH-serqerh 22, a. यदि प्रभावी तिथि से पहले पूंजी निवेश शुरू किया गया
9.27 (7), JS 24; है, तो कम से कम 80% पूंजी निवेश प्रभावी तिथि के
9.3.7 (7) पृष्ठ 29/45)
बाद किया जाना चाहिए और उसी पूंजी निवेश को
स्वीकार्य कुल प्रोत्साहन निर्धारित करने के लिए पात्र
पूंजी निवेश के रूप मैं माना जाएगा।
७. यदि भूमि में निवेश प्रभावी तिथि से पहले किया जाता
है, तो भूमि में ऐसा निवेश किसी भी प्रोत्साहन के लिए
पात्र नहीं होगा, लेकिन नीति मैं उल्लिखित संबंधित
परियोजना . पात्रता मानदंडों के लिए. आवश्यक
सीमा/न्यूनतम निवेश को निर्धारित करने के लिए भूमि
की बुक वैल्यू पर मूल्यांकन को शामिल किया जाएगा।
5 मानचित्र... स्वीकृति संबंधित औद्योगिक विकास. प्राधिकरण /विकास
एवं सम्पूर्णता प्रमाण प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत किए जाएंगे एवं विकास
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |पत्र (Map | कार्य पूर्ण होने के संबंध में सम्पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
Approval & औद्योगिक विकास प्राधिकरण /विकास प्राधिकरण के
Completion अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों A उत्तर प्रदेश
Certificate) वेयरहाउसिंग Ud लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के अंतर्गत
आवेदन करने वाली ऐसी वेयरहाउस Ud लॉजिस्टिक्स
इकाईयों के लिए मानचित्र अनुमोदन तथा संपूर्णता प्रमाण
पत्र जारी करने हेतु यूपीसीडा (नोडल एजेन्सी) प्राधिकृत
होगी।
|7.2 सन्निरीक्षा समिति (Scrutiny 00ाधाध((6€)/युपी-उन्ल्यूएलपी 22, 0.7 (4), पृष्ठ 47/45)
उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु उक्त नीति
के प्रस्तर-0.] के क्रम में लॉजिस्टिक्स पार्क/लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग इकाईयों
की स्थापना से संबंधित प्राप्त प्रार्थना पत्रों के परीक्षण हेतु सन्निरीक्षा समिति गठित
की जाती है। जिसका संघटन (Composition) निम्नवत है:-
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, | सदस्य
वित्त, परिवहन, नियोजन, ऊर्जा; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा
निर्यात प्रोत्साहन; पर्यावरण, श्रम, कौशल विकास, स्टाम्प एवं
रजिस्ट्रेशन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग cant नामित
सदस्य।
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 सदस्य
प्रबंध निदेशक, राज्य भण्डारण निगम, उ0प्र0 द्वारा नामित सदस्य. | सदस्य
प्रासंगिक जिला. उद्योग . प्रोत्साहन एवं. उद्यमिता. विकास | सदस्य
केन्द्र/संबंधित अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि
समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विभागों के प्रतिनिधि सदस्य
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा सदस्य संयोजक
Giese समिति के कार्य-
. निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की पूर्णता एवं प्रासंगिकता की जांच करके
'यूनीक आइईडी' निर्गत करना
2. आवश्यक सन्निरीक्षा के उपरान्त आवेदनों को लेटर ऑफ निर्गत करने अथवा
प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु प्रकरण के अनुसार अधिकार प्राप्त समिति
(Empowered Committee) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (High
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |Level Empowered Committee) के समक्ष Wedd करने हेतु प्रस्ताव तैयार
करना |
.3 अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) (ईसी) /युपी-डन्ल्यूएलपी 22, 70.2 (0,
पृष्ठ 42/45)
उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग va लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के अनुसार रू.00.00 करोड़
तक के पूंजी निवेश are पात्र परियोजनाओं के लिए, अवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन
किया जाता है, जिसका संघटन (Composition) निम्नवत है:-
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव- आवास va शहरी | सदस्य
नियोजन, राजस्व, वित्त, विधि एवं न्याय, औद्योगिक विकास,
परिवहन, नियोजन, Soll, एमएसएमई, पर्यावरण, श्रम, कौशल
विकास विभाग।
समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विभागों के प्रतिनिधि | सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा सदस्य संयोजक
नोट: समिति की बैठक में आवेदक/उसके प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि,
आवेदक / प्रतिनिधि की गैर-उपस्थिति अनुमोदन प्रक्रिया में बाधा नहीं होगी।
.4. उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (High Level Empowered Committee)
(एचएलईसी) (युपी- .. उन्ल्यूएलपी 22, 0.2 (2), पृष्ठ 42/45)
उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के अनुसार रू.00.00 करोड़ से
अधिक के पूंजी निवेश वाली पात्र परियोजनाओं के लिए, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की
अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाता है,
जिसका संघटन (Composition) निम्नवत है:-
मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव- आवास va शहरी | सदस्य
नियोजन, राजस्व, वित्त, विधि एवं न्याय, औद्योगिक विकास,
परिवहन, नियोजन; Soll, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा
निर्यात प्रोत्साहन; पर्यावरण, श्रम, कौशल विकास विभाग।
समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विभागों के प्रतिनिधि | सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा सदस्य संयोजक
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |]0
7.5 अनुमोदन प्राधिकारी/युपी-बन्ल्यूण्लपी 22, /0.2 (3), Jeo 42/45)
ईसी/एचएलईसी (जो भी लागू हो) के अनुमोदन/स्वीकृति के बाद एलओसी जारी करने
तथा परियोजना हेतु अनुमन्य प्रोत्साहनों का अंतिम अनुमोदन निम्नवत दिया जाएगा-
a) रू.00.00 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं: माननीय औद्योगिक
विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश।
0) रू.00.00 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं - माननीय
मंत्रिपरिषद।
4.6 संशोधन प्रविधान /नया ws)
प्रोत्साहन के अनुमोदन अथवा संवितरण से संबंधित प्राप्त आवेदनों की सन्निरीक्षा
इत्यादि A किसी संशोधन की अवश्यकता पड़ती है तो अधिकार प्राप्त समिति या उच्च
स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति, जो भी अधिकृत हो, के अनुमोदन से नोडल Wie
दूवारा किया जाएगा।
2. यूपी-वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 के अंतर्गत नामित नोडल एजेंसी,
ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली (ओआईएमएस) के माध्यम से नीति के कार्यान्वयन का
प्रबंधन करेगी, जिसकी निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:
. आवेदक को. सरकार के. सिंगल विंडो. पोर्टल ae निवेश मित्र
(https://niveshmitra.up.nic.in/) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसे
यूपीसीडा & वेयरहाउसिंग पोर्टल (https://eservices.onlineupsidc.com/) या अन्य
संबन्धित विभागों के Weal पर री-डायरेक्ट किया जाएगा।
. आवेदक जो चरणवार तरीके से वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स सुविधा के तहत
परियोजना को विकसित करना चाहते हैं, तो उन्हें आवेदन के समय या पहले चरण
के पूरा होने से पहले चरणवार प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
. 'सन्निरीक्षा समिति' द्वारा पूर्ण और प्रासंगिक पाए गए आवेदनों को यूनीक आईडी
जारी करने के लिए अनुमोदित किया जाएगा। नोडल एजेंसी दवारा एक यूनीक आईडी
(फार्म-4 जो कि अनुलग्नक-। पर उपलब्ध है) जारी की जाएगी। नीति में वर्णित फ्रंट
US (Front End) प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए Yell आईडी पर्याप्त होगी।
हालांकि, बैक एंड (Back End) प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु आवेदकों को बाद में लेटर
ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) निर्गत किया जाएगा।
. नोडल एजेंसी दूवारा जारी यूनीक आईडी के सत्यापन के बाद संबंधित विभाग/एजेंसी
आवेदक ANT छूट के समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर फ्रंट एंड (Front
End) प्रोत्साहन (छूट/रियायत) प्रदान करेगा। स्वीकार्य अवधि के भीतर वाणिज्यिक
संचालन शुरू होने पर नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्तावित फ्रंट एंड (Front End) प्रोत्साहन
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |द
संबंधित विभाग (स्टाम्प एवं पंजीयन, आवास एवं शहरी नियोजन आदि) को सूचित
किया जाएगा तत्पश्चात बैंक गारंटी संबन्धित विभाग cAI वापस की जाएगी।
. यूनीक आईडी जारी करने के बाद नोडल एजेंसी अधिकार प्राप्त समिति Gat) या
उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) के विचारार्थ अनुशंसा के साथ
प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद ‘let ऑफ HEHE जारी करने एवं अन्य बैक-एंड
प्रोत्साहन को अनुमन्य करने के लिए %.00.00 करोड़ तक की पूंजी निवेश वाली
पात्र परियोजनाओं के लिए अधिकार प्राप्त समिति(ईसी) va %.00.00 करोड़ से
अधिक के पूंजी निवेश वाली पात्र परियोजनाओं के लिए उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त
समिति(एचएलईसी) से अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। नोडल एजेंसी अनुमोदन
प्राधिकारी (प्रश्नगत शासनादेश के WeAt-4.5 में परिभाषित है) gant वित्तीय
प्रोत्साहनों के अनुमोदन के बाद “लेटर ऑफ कम्फर्ट” जारी करेगी।
. यदि, परियोजना के मापदंडों में परिवर्तन, परियोजना की प्रकृति या परियोजना की
लागत में परिवर्तन, आवेदक द्वारा किया जाता है (एलओसी के बाद और पूरा होने से
पहले), जिससे इसकी श्रेणी में बदलाव हो सकता है, शर्तों में बदलाव हो सकता है,
आदि, तो नोडल एजेंसी को अंतिम निर्णय के लिए ईसी / एचएलईसी के समक्ष
प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
. योग्य निवेश अवधि (ईआईपी) के दौरान परियोजना में वास्तविक निवेश के लिए
अपेक्षित सीए प्रमाण पत्र, ules इंजीनियर से मूल्यांकन प्रमाण पत्र और संबंधित
विकास प्राधिकरण / एजेंसी से पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ आवेदक cant संबंधित
उपायुक्त (जीएम-डीआईसी), जिला उद्योग केंद्र दवारा जारी वाणिज्यिक संचालन की
शुरुआत का प्रमाण पत्र के साथ बैक एंड प्रोत्साहनों/छूट के संवितरण हेतु जारी किए
जाने हेतु आवेदन किया जाएगा।(फार्म-6 जो कि Hefolseteh- पर उपलब्ध है)
नोडल एजैंसी वाणिज्यिक संचालन शुरू करने तथा निवेश के सत्यापन के बाद स्वीकृत
लाभों (बैक एंड प्रोत्साहन/सब्सिडी जो संबंधित राज्य विभाग / एजेंसी cant दी
जाएगी) के संवितरण हेतु अनुमोदन प्राधिकारी (प्रश्नगत शासनादेश के WEA-7.5 में
परिभाषित है) से अनुमोदन प्राप्त कर उक्त लाभों का संवितरण करते हुए संबंधित
विभागों को सूचित भी करेगी।
यदि नीति के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई परियोजना सुविधाएं विकसित
नहीं की जाती हैं, तो विकासकर्ता cant विलम्ब के कारणों /साक्ष्यों के साथ अवधि
विस्तार के अनुरोध पर नोडल एजेंसी द्वारा 'अधिकार प्राप्त समिति' या 'उच्च स्तरीय
अधिकार प्राप्त समिति' से अनुमोदन प्राप्त करके अवधि के विस्तार पर विचार किया
जाएगा।
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2
0. जब विकासकर्ता/संचालक cant भौतिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके/तथ्यों
को छिपाकर या गलत दस्तावेज़/जानकारी प्रस्तुत करके प्रोत्साहन/छूट प्राप्त करना
सिद्ध होता हो तो ऐसी स्थिति में विकासकर्ता/संचालक द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन/छूट
की राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में प्रत्येक प्रोत्साहन/छूट प्राप्त करने की
तिथि से वसूल किए जाने की तिथि तक (2 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के
साथ वसूल किया जाएगा।
ii. विकासकर्ता को परियोजना के पूरा होने तक परियोजना की तिमाही प्रगति रिपोर्ट
प्रस्तुत करनी होगी।
3. राजकोषीय प्रोत्साहन
7. TERT सुविधाएं (गोदाम, Silos, कोल्ड चेन सुविधा) (संदर्भ उन्ल्यूएलपी -22_ 9 7.2.
YS 222..2545]
क्र०स० मद प्रोत्साहन संबंधित विभाग
। स्टांप क्रय की गई भूमि या लीज पर ली गई (कम
शुल्क से कम 0 वर्ष की अवधि के लिए) पर स्टाम्प
शुल्क की छूट निम्नलिखित दरों पर प्रदान की
जाएगी:
* बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र एवं 'ताज ट्रेपेजिएम
जोन' से आच्दादित क्षेत्र में 00% स्टाम्प एवं निबंधन
° मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75% छूट
(गौतमबुदूध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर)
" गौतम बुदूध नगर और गाजियाबाद में 50%
की छूट
2 भू- भू- उपयोग परिवर्तन शुल्क का 75% माफ संबंधित
उपयोग. | (waived off) कर दिया जाएगा संबंधित परियोजना
क्षेत्र का... विकास
परिवर्तन
शुल्क प्राधिकरण / एजेंसी
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3
3 बाहय बाहय विकास शुल्क मैं 75% छूट प्रदान की
विकास... | जाएगी संबंधित... परियोजना
शुल्क क्षेत्र का... विकास
प्राधिकरण / एजेंसी
4 ग्राउंड ऐसी स्टैंड अलोन भंडारण सुविधाओं को 60% संबंधित
कवरेज... | तक ग्राउंड कवरेज की अनृूमति दी जाएगी। संबंधित. परियोजना
~ at a विकास
प्राधिकरण / एजेंसी
A. बैक-एंड सब्सिडी
क्र०स० FE प्रोत्साहन संबंधित विभाग
पूंजीगत गोदामों/साइलो/कोल्ड चेन सुविधा के लिए पात्र
सब्सिडी पूंजी निवेश के 5% की दर से निम्नवत शर्तों
के अधीन पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी-
* राज्य मैं कहीं भी ऐसी सुविधाएं स्थापित | अवस्थापना Ud
करने के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये। औद्योगिक विकास
* नामित लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों मैं ऐसी सुविधाओं
की स्थापना के लिए अधिकतम 0 करोड़ रुपये
ae: वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद एक
बार भुगतान किया जाएगा।
2 इल्ेक्ट्रिसिटी | नयी. परियोजनाओं /औद्योगिक इकाइयों को | ऊर्जा /उत्तर प्रदेश
इयूटी =| 0 वर्षों की अवधि के लिए 00% की दर से | पावर... कॉर्पोरेशन
Be इलेक्ट्रिसिटी इयूटी A छूट प्रदान की जाएगी लिमिटेड
3 गुणवत्ता प्रति परियोजना गुणवत्ता प्रमाणन लागत का 50 | अवस्थापना Ud
प्रमाणन प्रतिशत या अधिकतम रुपये 5 लाख तक | औद्योगिक विकास
लागत प्रतिपूर्ति . की. जाएगी। . यह. प्रतिपूर्ति
प्रतिपूर्ति लॉजिस्टिक्स/औद्योगिक इकाई दूवारा गुणवत्ता
प्रमाणन लागत प्रमाण पत्र प्राप्त होने के
अनुवर्तन (0८०ा5690४70 A उपलब्ध करायी
जाएगी।
oe: वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद एक
बार भुगतान किया जाएगा।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4.
4 कौशल प्रत्येक परियोजना के लिए 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष
विकास अधिकतम 50 प्रशिक्षुओं की सीमा के अधीन 6
कौशल विकास
अनुदान माह तक रू.000.00 प्रति प्रशिक्षु प्रति माह विभाग
मानदेय की प्रतिपूर्ति के रूप में कौशल विकास
उपादान का भुगतान किया जाएगा।
2. ड्राई Tea (ऑईसीडी-अतर्देशीय कंटेनर डिपो; सीएफएस-कटेनर HE Fee) ACH.
उन्ल्यूएलपी -22, 9.2.2, TE 27/45)
A. फ्रंट एंड प्रोत्साहन:
क्र०स० सद प्रोत्साहन संबंधित विभाग
tery शुल्क में | राज्य A कहीं भी आईसीडी/सीएफएस/ एएफएस
Be परियोजना की स्थापना के लिए क्रय की गई
या लीज पर ली गई भूमि (कम से कम 0 | स्टाम्प एवं
वर्ष की अवधि के लिए) पर स्टाम्प इयूटी में | निबंधन
00% की दर से छूट प्रदान की जाएगी।
2 भू- उपयोग भू- उपयोग . परिवर्तन शुल्क का. 75% | संबंधित
परिवर्तन शुल्क | माफ(४४भ४९ off) कर दिया जाएगा परियोजना क्षेत्र
का विकास
प्राधिकरण /
एजेंसी
3 बाहय विकास... | बाह्य विकास शुल्क में 75% छूट प्रदान की | संबंधित
शुल्क जाएगी परियोजना क्षेत्र
का विकास
प्राधिकरण /
एजेंसी
4 ग्राउंड कवरेज. | स्टैंड... अलोन ... आईसीडी/सीएफएस/एएफएस | संबंधित
परियोजना को 60% तक WSs कवरेज की | परियोजना क्षेत्र
अनुमति दी जाएगी का विकास
प्राधिकरण /
एजेंसी
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |5
8. बैक-एड प्रोत्साहन:
क्र०स ०
=प्रोत्साहन संबंधित विभाग
पूंजीगत पात्र पूंजी निवेश के 25% की दर से पूंजीगत सब्सिडी अवस्थापना एवं
सब्सिडी आईसीडी/सीएफएस/एएफएस को. निम्नलिखित शर्तों औद्योगिक
के अधीन प्रदान की जाएगी: विकास
"राज्य में कहीं भी परियोजना स्थापित करने के लिए
अधिकतम 25 करोड़ रुपये।
‘Aad लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में परियोजनाओं की
स्थापना के लिए अधिकतम 50 करोड़ रुपये
(डिन्लल््यूएलपी -22, KT 8.4., पृष्ठ 6:45)
ole: उपरोक्त प्रोत्साहनों का 75% कुल परियोजना लागत
के 25%, 50%, 75% HR 00% पर किए गए व्यय के
उधार पर चार fetal में प्रदान किया जाएगा। पार्क मैं
सभी इकाइयों को Af का Hideo WT होने पर ऊगली
0% प्रदान की जाएगी अर Hla 75% 80%काइ़यों
के वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद जारी किया
जाएगा।
कौशल प्रत्येक परियोजना के लिए 5 वर्ष के लिए कौशल
विकास विकास सब्सिडी वजीफे की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान
अनुदान की जाएगी। कौशल विकास
प्रति प्रशिक्षु प्रति माह रुपये 000 की दर से 6 महीने विभाग
के लिए अधिकतम 50 प्रशिक्षुओं तक प्रति वर्ष।
इलेक्ट्रिसिटी i0 ast की अवधि के लिए 00% की दर a
इयूटी _ में इलेक्ट्रिसिटी इयूटी मैं छूट प्रदान की जाएगी
ऊर्जा (Sat प्रदेश
Be पावर... कॉर्पोरेशन
लिमिटेड
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6
3. लाजिस्टिक्स पार्क
A. We एंड इंसेंटिव: (संदर्भ उन्ल्यूएलपी -22, 9.3.2 (छा, FS 32/45)
क्र०स० FE प्रोत्साहन संबंधित विभाग
q स्टांप शुल्क राज्य A कहीं भी लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित
में छूट करने के लिए क्रय की गई या Yee पर a गई
भूमि (कम से कम 0 वर्ष की अवधि के लिए) | स्टाम्प एवं निबंधन
पर Ferry sqcr00% की दर से छूट प्रदान
की जाएगी
2 भू- उपयोग | भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क का 75% माफ | संबंधित परियोजना
परिवर्तन (waive off) कर दिया जाएगा। as a विकास
शुल्क प्राधिकरण / एजेंसी
3 बाहय विकास | बाहय विकास शुल्क में 75% की छूट प्रदान की | संबंधित परियोजना
शुल्क जाएगी ast a विकास
प्राधिकरण / एजेंसी
4 ग्राउंड कवरेज | लॉजिस्टिक्स पार्क परियोजना को समग्र रूप से संबंधित परियोजना
60% ग्राउंड कवरेज की अनुमति सेट-बैक,अग्नि तर त विकास जना
सुरक्षा और अन्य एफएसआई प्रविधानों के प्राधिकरण का एजेंसी कास
अधीन दी जाएगी। प्राधिकरण / एजेसी
5 अन्य . लॉजिस्टिक्स पार्क को अन्य गैर-
सुविधाएं लॉजिस्टिक्स सुविधाएं यानी वाणिज्यिक
और सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के
लिए कुल भूमि क्षेत्र का अधिकतम
30% उपयोग करने की अनुमति दी
जाएगी। संबंधित परियोजना
2. लॉजिस्टिक्स पार्क को 'लॉजिस्टिक्स' art a विकास
सुविधाओं के लिए एफएसआई की प्राधिकरण / एजेंसी
अनुमति दी जाएगी
और अन्य गैर-लॉजिस्टिक्स सुविधाओं
अर्थात... वाणिज्यिक और कॉमन
फैसिलिटीज हेतु 7.5 एफएसआई तक की
अनुमति होगी।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
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3.'लॉजिस्टिक्स सुविधाओं aa से ah.
लॉजिस्टिक्स सुविधाओं aaa इसके
विपरीत,फ्लोटिंग एफएसआई अनुमन्य
नहीं होगा, लेकिन एफएसआई के
फ्लोटिंग की. अनुमति 'लॉजिस्टिक्स
सुविधाओं' और wo लॉजिस्टिक्स
सुविधाओं' के भीतर संबंधित क्षेत्र के
लिए दी जाएगी।
(डन्ल्यूएलपी-22, Para 9.3.2 (4) iii, iv, Pg
29/45)
8. बैक-एंड प्रोत्साहन: _ (संदर्भ: उन्ल्यूएलपी -22, 9.3.2 (बी), FS 33/45)
क्र०स
मद प्रोत्साहन संबंधित विभाग
०
पूंजीगत लॉजिस्टिक्स पार्क के डेवलपर्स को पात्र पूंजी निवेश के
सब्सिडी 25% की दर से पूंजीगत सब्सिडी निम्न शर्तों के
अधीन प्रदान की. जाएगी:
* राज्य A कहीं भी परियोजना की स्थापना के लिए
अधिकतम रुपये 25 करोड़ ।
" नामित लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में परियोजनाओं की
स्थापना के . लिए अधिकतम रुपये 50. करोड़। अवस्थापना
(उन्ल्यूएलपी -22, RT 8.4, पृष्ठ 5:45) एवं औद्योगिक
ae: उपरोक्त प्रोत्साहनों का 75% कुल परियोजना विकास विभाग
लागत के 25%, 50%, 75% Hi 00% पर किए
गए व्यय के AIR पर चार किस्तों में प्रदान किया
जाएगा। पार्क में सभी इकाइयों को Hf का आवंटन
WT होने पर अगले (09% प्रदान किए जाएंगे HAR
HAH 75% 80% इकाइयों के वाणिज्यिक संचालन
शुरू करने के बाद जारी किया जाएगा।
कौशल प्रत्येक परियोजना के लिए 5 वर्ष के लिए कौशल
विकास विकास सब्सिडी वजीफे की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान
कौशल विकास
अनुदान की जाएगी।
विभाग
प्रति प्रशिक्षु प्रति माह रुपये 000 की दर A 6
महीने के लिए अधिकतम 50 प्रशिक्षुओं तक प्रति av!
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
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3 एलेक्ट्रि्सिटी | 0 वर्षों की अवधि के लिए 00% की दर से
में ऊर्जा (SAX प्रदेश
इयूटी में छूट | एलेक्ट्रिसिटी इयूटी की छूट प्रदान की जाएगी
पावर कॉर्पोरेशन
लिमिटेड
4. गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन
t. उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के प्रस्तर 8.l के अनुसार समस्त
पात्र परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा प्राप्त होगा। परिणामस्वरूप राज्य के
औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा नीति तथा संबंधित
नियमावली को अंगीकृत करने के उपरान्त प्रदेश में इस प्रकार की समस्त पात्र
लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए औद्योगिक भू-उपयोग एवं औद्योगिक
एमएआर अनुमन्य होगा।
2. उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के प्रस्तर 8.2 के अनुसार कम
प्रदूषण पद चिन्ह और अपशिष्ट उत्पादन वाले गोदामों और लॉजिस्टिक्स गतिविधि
के लिए "व्हाइट श्रेणी' अनुमन्य होगी।
3. सिंगल विंडो seats: राज्य सरकार CANT राज्य मैं उद्योगों की स्थापना एवं
संचालन हेतु निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण
पत्र/स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किए जाने हैं।
4. 24x 7 संचालन- तीन पालियों में महिलाओं को उनकी सहमति पर 24 घंटे x 7
दिन के प्रचालन की अनुमति दी जाए (सभी पालियों (रात्रि पाली सहित) में
महिलाओं को कार्य करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि ऐसी महिला कर्मचारियों
के लिए राज्य श्रम विभाग दूवारा निर्धारित सभी सुरक्षा, परिवहन और अन्य उपाय
सुनिश्चित किए जाएं। ) (डन्ल्यूएलपी -22, 8.2, FS 76:45)
5. उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार संवर्धन नीति 2022 में निर्धारित
औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के भीतर अधिमान्य भूमि
आवंटन, रू.500.00 करोड़ वा इससे अधिक पूंजी निवेश के लिए इस नीति मैं
परिभाषित लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए फास्ट-ट्रैक आधार पर किया
जाएगा। (डन्ल्यूएलपी -22, 8.3, FSS 76:45)
45. आवेदन पत्र/ आवेदक से अन्य aia विवरण /प्रपत्र तथा उनको जमा किए जाने की
स्टेज और यूनीक आईडी इत्यादि के मानक प्रारूप अनुलग्नक-। पर उपलब्ध है।
6. उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के उपरोक्तानुसार दिशा-निर्देश एवं
मानक संचालन प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
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3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार वर्णित
प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।
संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
l. मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट YOu!
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0|
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/यूपीडा
5. गार्ड फाइल।
आजा से,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
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HaAAsaAh-7
Form 7: Application Form for availing front-end subsidies
4
(This form & all supporting records should be attested by the Director/Partner/Officer duly
authorized by the applicant on his/her own behalf)
SI. Description Details Supporting Documents
है| Applicants Name & Certificate of Incorporation
Address / registration partnership
deed, Trust/Society
Registration deed
2 Constitution of Applicant Company/Partnership (MoA/ Articles/By-laws)
firm/Others
3 location of proposed
project
4 Details of PAN & DIN (Partnership
Investors/partners along deed)
with partnership details
5 GST Registration Number GST Certificate
| 6 | Type of Project New/Existing (Expansion)
7 Category Storage facility/logistics
park//cargo terminal/ trucker’s
park etc.
- Registration or license for Documentary evidence
Logistics Park/warehouse
unit
ao Proposed date of
established of project
0... | Estimated project Detailed Project report
Investment (DPR)
7 Date of First capital Documentary evidence
Investment in project
2 Means of Finance Promoters Contribution/ Term Detailed Project report
Loan/ Subsidy from Govt /Any (DPR)
Other (Specify)
43... | Bifurcation of Incentives Stamp Duty, EDC, GC, Capital Detailed Project report
requested subsidy, rebate on electricity (DPR)
duty, Skill development, Quality
certification Etc.
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
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44. | Net project area Gross area- deduction for chak Detailed Project report
road/ chaknalli/ road etc. (DPR)
45. | Existing Project area land (Agri/Industrial/residential) Detailed Project report
Use and required change (Purchased/To be purchased) | (DPR) and CLU Application
with status of land (if already applied for CLU)
46. | Project area land Yes/ No (if No, Provide the full Detailed Project report
contiguous detail) (DPR)
47 | Is there involvement of Yes/ No (if Yes, Provide the full | Detailed Project report
any gram sabha/ detail) (DPR)
government land
8. | Requirement of Land Yes/No (If Yes, Provide the full | Detailed Project report
Exchange detail) (DPR) and Land Exchange
Application (if already the
exchange is proposed)
b. Promoter’s Background and Net worth
c. Certificate of Incorporation
d. Memorandum of Association
e. Articles of Association
f. | Directors- PAN Card Copy or Aadhar Card Copy
g. Copy of Board Resolution
h. GST Certificate
— Shareholding pattern- CA Certified
—. Feasibility report (CA Certified) which includes the following:
e Estimated Project Cost and its Breakup
e Means/Sources of Financing
e Employment projections for the next 5 years
e Projected Cash flow statement of 5 years
k. Audited balance sheet of last 3 yrs. (If itis a new business entity then of holding/sister
concern company)- CA Certified
l. IT Returns of Company of last 3 years
m. Status of Land Contiguous
n. Land ownership details: Date wise land ownership/lease details (if land is
purchased /already taken on lease).
. Proposed ground coverage/FAR is within the permissible norms.
p. Copy/status of CLU (Change in Land use) permission (If applicable) /Status of Land
exchange permission (If applicable)
q. Self-Declaration by Applicant (form -2)
r. Details of application if applied for incentives under any other scheme of Gol or GoUP
The following documents required to be submitted while applying for LoC [277 Stage):
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |22
Along with the documents submitted in the 5' stage following documents will be required:
a. Land related documents
e Land ownership document showing Land purchase price/Copy of lease deed.
e Receipt of payment of stamp duty
e Receipt of payment of registration fee
e Receipt of payment of Land Conversion charges (If applicable)
e Permission of Land Exchange (if applicable)
e Relevant supporting documents for paid price, if purchased from UPSIDA/DI/FIs/Banks
in auction
b. — Detailed Project report (certified by Bank/financing institution/empaneled agency) must
comprise of Complete project details like project purpose, technology, category, location
of project, cost of project with special mention of SOR (Schedule of rates) used for costing
or supporting documents in case of market rates, net project area (After deduction of
master plan zonal road, expansion area, master plan green belt area), other relevant
informationItem wise and cost wise details of Plant & Machinery incurred/ envisaged
duly certified by Chartered Engineer (Mechanical)
0. Construction drawings (GAD - general Arrangement, Civil, Etc)
d. Project Maps, project area demarcation on Sajra Maps, Khasra maps
e. Copy & details of Building plan approval
f. Certificate issued by empaneled architect regarding usage of FAR(Form 7: Regarding usage of
FAR)
g. Any other project specific detail apart from the above-mentioned details can be sought by
respective nodal agencies. Separate checklist can be issued/updated time to time by
respective nodal agencies.
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |23
Form 2: Self Declaration
. do hereby solemnly state that | am proprietor/ partner
/director/ of M/s located
which is engaged in and | have been authorized
to file the application for (Name of the scheme) under U.P.
Warehousing and Logistics Policy 2022.
2. | do hereby affirm that all statuary Regulatory approval/Regulatory Clearances required for
setting up/operation of my unit shall be obtained/have been obtained.
3. | do hereby affirm that the particulars given in the application are correct. In case any of the
statement/information furnished in the application/documents later found to be wrong or
incorrect or misleading, | do hereby undertake to refund the entire amount of benefit granted
to me along with compound rate of interest @2 % per annum, besides facing legal action in
case facts contained in this application are proved to be wrong at the time of
verification/checking or otherwise at any stage.
Place:
Name & signature of the authorized person
Date:
Seal of the company
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |24.
Form 3: MU: Application for Migration to New Policy W&L 2022.
. Project Identification No. (PIN number
allotted by Warehouse Portal/Online
Application)
2 Detail of regulatory Approvals Name of the clearance & Date
received from Govt. UP
3 Detail of incentives availed under UP
WL Policy-208
4 Present Implementation Status
5 Date of Commencement Production /
Activity (estimated)
a Fixed Capital Investment (Rs-Crore) As per DPR Actual Expenditure
incurred (till date)
LAND
BUILDING
PLANT & MACHINERY
OTHERS
TOTAL
7 Means of Finance
eo Reasons for Migration to New WL
Policy 2022
You want to migrate from WL Policy 20i8 to WL
(Please tick in the box)
Place:
Name & signature of the authorized person
Date:
Seal of the company
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |25
Form 4: — Issuance of Unique ID:
UNIQUE ID
UP WAREHOUSE & LOGISTICS POLICY 2022
The records Of M/S......ccccccccscccsceceseeeesseeeeseeees with the regd. office at wu... for
warehouse/Silos/Logistics Park/Cold Storage planned at ...............- availing Incentives
under Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy 2022 has been verified in accordance
with relevancy and completeness of application only as per the policy. Thus, the Nodal Agency
is issuing Unique ID for availing the front-end incentives only i.e., Stamp duty exemption,
concession on land use conversion, exemption in development charges & ground coverage.
UNIQUE ID: UID/”WL22”/APPLICANT NAME”/ No. Dt....
The exemptions/ concession as per above shall be provided by the relevant department only
on verification of this unique ID issued by Nodal Agency and will communicate the details to
the Nodal Agencies. Letter of Comfort (LoC) is not required for availing these incentives at this
Stage.
The Concession shall be provided on submission of Bank Guarantee of equivalent amount of the
concession to the relevant State Authority/ Agency, and BG shall be released on commencement of
commercial operations within the admissible period.
In case, eventually the application for sanction of LoC is rejected or the project is not
completed within the eligible investment period as defined in the policy or violates any
provisions of the policy, the front-end incentives provided to the applicant as exemptions/
concession shall be recovered through the Bank Guarantee submitted by the applicant at
relevant department.
The Back-end subsidies as listed in the UP Warehouse & logistics policy-2022 shall be provided
only after project completion (issuance of completion certificate by Nodal Agency) and
commencement of commercial operations. Such benefits will only be provided to the eligible
projects to whom the Letter of Comfort (LoC) has been sanctioned.
Dated:
Name & signature of the competent authority- UPSIDA
(CEO-UPSIDA)
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
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पा 5: Issuance of Unique ID for Non-Financial incentives:
UNIQUE ID
(For Non -Financial Incentives)
UP WAREHOUSE & LOGISTICS POLICY 2022
The records Of M/S......ccccccccscccsceceseeeesseeeeseeees with the regd. office at wu... for
warehouse/Silos/Logistics Park/Cold Storage planned at ................-- availing Non-
Financial Incentives under Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy 2022 has been
verified in accordance with relevancy and completeness of application only as per the policy.
Thus, the Nodal Agency is issuing Unique ID for availing the Non-financial incentives only i.e.,
for purchasing more than ]2.5 acres of land, for exchange of public land, land purchase.
UNIQUE ID: UID/”WL22”/APPLICANT NAME”/ No. Dt....
The incentive as per above shall be provided by the relevant authority only on verification of
this unique ID issued by Nodal Agency and will communicate the details to the Nodal Agencies.
Letter of Comfort (LoC) is not required for availing these incentives at this stage.
Dated:
Name & signature of the competent authority- UPSIDA
(CEO-UPSIDA)
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
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Form-6: Form needs to be filled by applicant for availing Back-End Subsidies (3 Stage)
A. Application form for information and documents to be submitted at delivery stage:
Sr. No. Description Details
द. Name & Address of the applicant
2. Location of Existing/Proposed Unit
3. a. Phased wise details of actual capital
investment made*
b. Date of establishment of Logistics Park or
Logistics Unit.
*Attach certificate of Deputy Commissioner Industries, District Industries and Enterprises Promotion
Centre or Charted Accountant (CA).
B. Details of eligible capital investment in setting up of Logistic Park or Logistic Unit.
Sr. No Item New/Existing Expansion/ Changes in terms with
Diversification Expansion/
Diversification
. Land
2. Building
3. Other Construction
4. Plant & Machinery
5. Infrastructure
Services
Total
C. Details of Capital Investment made in setting up of Logistics Park or Logistics Unit:
Sr. Components Project Cost in INR Actual Capital Investment in INR Total
No. As per As per Before | In between Cutoff From the date of INR
DPR Appraisal Cutoff Date and establishment of
Date establishment the last stage till
date (if in phases, now (Till eligible
then phased out capital investment
capital period)
Investment)
0% 90%
0. Note
4. All relevant documents to be submitted along with Chartered Accountant’s certificate for
capital investment made as mentioned above in accordance with rules/Govt. Orders/provision
of MSMED Act, 2006.
2. The Respective Nodal Agencies through its empanelled Chartered Accountants as per the
provisions mandate by the government will examine and certify the capital investment made
by company.
3. The Respective Nodal Agencies shall decide for verification of capital investment (Land,
Building, Plant & Machinery) made on site through its panel of
consultants/valuators/engineers.
4. ॥ above two reports suggesting the distribution of incentives should be presented before the
competent committee for determination of quantum of capital investment.
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |28
Form 7: Regarding usage of FAR
Certificate from empaneled Architect regarding usage of FAR TO WHOM IT MAY
CONCERN The records Of M/S .............८८८८८०८८८०८००००००५०००००४००५००००० with their regd. Office at ..........८...८८८८-८-
and warehouse/cold storage/logistics park/ located at... have been verified
in accordance with criteria mentioned under the UP WAREHOUSE & LOGISTICS POLICY
2022. It is certified that the FAR usage as on date of commencement of
services /operations/production is as below:
a) FAR usage for Warehouse:
b) FAR usage for storage facility:
I/We fully understand that any submission made in this certificate if proved incorrect or
false, will render me/us liable to face any penal action or other consequences as may be
prescribed in the law or otherwise warranted.
Dated:
Name & signature of the Architect Full Address
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
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Form 8: SANCTION LETTER / LETTER OF COMFORT
Ref.No.: Dated:
Re: Letter of Comfort under Uttar Pradesh Warehousing and Logistic
Policy 2022
Dear Sir,
This is with reference to your application dated............... requesting for grant
of Letter Of Comfort under Rules Uttar Pradesh Warehousing and Logistic Policy -
2022 (hereinafter referred to as Rules — 2022) for your proposed New project for the
setting up of Warehousing/Logistic unit on ............. Sqm of land with a proposed
capital investment of Rs ....... crores which include the cost of land Rs......... The
Eligible Capital Investment in your project is Rs...... Cr. which include the cost of net
area of project land ..... Cr. The incentives/ reimbursements/ rebates that you have
applied for are detailed below.
| S.No. | No. Incentives/ Reimbursements/ Rebates Amount
Stamp Duty Exemption Rs Cr.
2 Concession of Land use conversion charges Rs Cr.
3 Exemption in Development Charges Rs Cr.
4 Capital Subsidy Rs Cr.
5 ElectricityDutyExemption Rs Cr.
6 | SkillDevelooment Rs Cr.
In this connection, it is to inform that your request for grant of incentives (as per
Rules—2022) has been considered by the Approving Authority in a meeting held on
दर. ० ०४०० the minutes of which has been issued vide letter no .........................dated
dd.mm.yyyyand approved the incentives/ reimbursements/ rebatesas under:-
The incentives/ reimbursements/ rebates of para numbers as enumerated above shall
be provided to the company/firm subject to the fulfilment of entire requirement as
stipulated in G.O. No. 49/2022/3243/77-6-2022-4(M)/2022 dated 28.2.2022 and 6.0.
चि0. ................... dated ........... and as amended from time to time and subject to the
terms of approval as above and on the following terms &conditions:-
) The company shall submit a copy of Appraisal Note prepared by a Scheduled
Commercial Bank (except Regional Rural Bank) or Financial Institution
controlled by these banks or Central Government within six months from the
date of issuance of Sanction Letter / Letter of Comfort. The Appraisal will be
required to be got done by the industrial undertaking from one of the above-
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mentioned agencies even if no loan is being availed by it from any financial
institution/Bank.
2) For correct assessment of the capital investment, the same shall have to be
certified by Authorized Director and Statutory Auditor of the company. Based
on the certificates provided by the company, Nodal Agency (UPSIDA) shall get
assessment & verification of the factual position of capital investment through
its empanelled Valuers/CA/ Consultants.
3) Company shall setup the Logistic/Warehousing unit at its proposed location,
for which it is eligible for incentives.
4) The company shall furnish all the information as asked by Nodal Agency
(UPSIDA) or Government of Uttar Pradesh from time to time as a condition for
disbursement, viz. detailed particulars of production, sale, stoppages in
production, if any, closure of unit, etc. with clear reasons for same, certified
particulars of increase in fixed capital investment, if any, sale/loss of fixed
assets, if any, and change in constitution of the unit, audited Statements of
Accounts and balance sheet of eligible unit within 6 months of close of each
financial year, etc.
5) The company shall be required to reimburse administrative expenses
equivalent to .00% of the amount of benefits sanctioned, to the concerned
Nodal Agency, which shall be deducted from the disbursement.
6) The disputed matters or clarification required related to implementation of the
Uttar Pradesh Warehousing and Logistic Policy Rules — 2022 shall be referred
to UPSIDA. If the dispute remains unresolved the same shall be referred to
Empowered Committee/High-Level Empowered Committee, whose decision
shall be final.
‘) The right to clarify any subject matter and approval to carry out modification in
the scheme shall rest with the Empowered Committee/High-Level Empowered
Committee.
8) If any information submitted by the company is found to be false, or benefits
are found to have been drawn based on concealment of material facts, the
Sanction Letter / LoC shall be cancelled, and all benefits released to the
undertaking shall become recoverable as stated in the Penal Clause of issued
SOP for Warehouse and Logistics Policy 2022.
9) Upon achieving the prescribed limits of benefits (quantum/period), or
contravention in terms and conditions, the Letter of Comfort would
automatically be treated as cancelled.
0) The representatives of Government/Nodal Agency (UPSIDA) may visit the
proposed site and office of the company and call for the records pertaining to
the project for perusal/verification at any time during operation of the scheme.
The company shall facilitate/arrange all such visits as and when it is required.
4) For the purpose of interpretation of any clauses of this letter, reference shall be
made to the relevant Government Orders.
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |34
|2) Company will require to submit the progress report of the project on quarterly
basis to the Nodal Agency (UPSIDA).
You are requested to kindly return the duplicate copy of thisLetter of Comfort
(enclosed) as a token of acceptance of the terms & conditions contained
hereinabove.
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |