Date: 2025-04-30Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति के आधार पर बृहद श्रेणी की 04 इकाईयों को एल.ओ.सी निर्गत किये जाने के संबंध में।
निश्चित रूप से! यहाँ आपके द्वारा प्रदान किए गए नीति दस्तावेज़ का सारांश है।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत चार बड़े पैमाने की इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC) जारी करने की स्वीकृति प्रदान करना है। यह स्वीकृति इम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है।
**मुख्य बातें:**
* **स्वीकृति:** उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत चार बड़ी इकाइयों को एलओसी जारी करने की मंजूरी दी।
* **इकाई विवरण:**
* **सिल्वरटन पेपर्स लिमिटेड:** मुजफ्फरनगर में एक क्राफ्ट पेपर निर्माण सुविधा के विस्तार के लिए ₹134.96 करोड़ का निवेश। वाणिज्यिक उत्पादन 28 फरवरी, 2025 तक शुरू होने वाला है।
* **सप्तम एमडीएफ:** मुजफ्फरनगर में एक मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड (एमडीएफ) निर्माण सुविधा के लिए ₹146.27 करोड़ का निवेश। वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 2025 तक शुरू होने वाला है।
* **माइक्रोमैटिक ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड:** अमरोहा में रक्षा और एयरोस्पेस घटकों के निर्माण के लिए ₹131.45 करोड़ का निवेश। वाणिज्यिक उत्पादन 31 जनवरी, 2025 को शुरू हुआ है।
* **रसिक रिफ्रेशमेंट प्राइवेट लिमिटेड:** अयोध्या में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक और अन्य पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए ₹61.37 करोड़ का निवेश। वाणिज्यिक उत्पादन 8 अक्टूबर, 2024 को शुरू हुआ है।
* **वित्तीय विवरण:** दस्तावेज़ में प्रत्येक इकाई के लिए प्रस्तावित निवेश, अस्वीकार्य मदों, योग्य पूंजी निवेश और निवेश के चरणों के बारे में विशिष्ट वित्तीय विवरण शामिल हैं।
* **शर्तें और नियम:** वाणिज्य कर विभाग के GST ऑडिट नियमों और उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत नेट GST प्रतिपूर्ति से संबंधित GST मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से जारी निर्देशों सहित, जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट पर कुछ नियम और शर्तें लागू होंगी।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** सिल्वरटन पेपर्स लिमिटेड
**प्रभाव:** पूंजी सब्सिडी विकल्प के संबंध में लेटर ऑफ़ कम्फर्ट की स्वीकृति।
**आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशिष्ट कार्रवाई नहीं दी गई है। स्वीकृत लेटर ऑफ़ कम्फर्ट के अनुसार आगे बढ़ने की उम्मीद है।
**हितधारक:** सप्तम एमडीएफ
**प्रभाव:** नेट एसजीएसटी विकल्प के लिए लेटर ऑफ़ कम्फर्ट की स्वीकृति।
**आवश्यक कार्रवाई:** स्वीकृत लेटर ऑफ़ कम्फर्ट के अनुसार आगे बढ़ने की उम्मीद है।
**हितधारक:** माइक्रोमैटिक ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
**प्रभाव:** पूंजी सब्सिडी विकल्प के संबंध में लेटर ऑफ़ कम्फर्ट की स्वीकृति।
**आवश्यक कार्रवाई:** स्वीकृत लेटर ऑफ़ कम्फर्ट के अनुसार आगे बढ़ने की उम्मीद है।
**हितधारक:** रसिक रिफ्रेशमेंट प्राइवेट लिमिटेड
**प्रभाव:** नेट एसजीएसटी विकल्प के संबंध में लेटर ऑफ़ कम्फर्ट की स्वीकृति।
**आवश्यक कार्रवाई:** स्वीकृत लेटर ऑफ़ कम्फर्ट के अनुसार आगे बढ़ने की उम्मीद है।
**हितधारक:** वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
**प्रभाव:** उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत नेट GST प्रतिपूर्ति से संबंधित GST मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने की आवश्यकता है।
**आवश्यक कार्रवाई:** जीएसटी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करें।
**हितधारक:** डीआईसी (जिला उद्योग केंद्र)
**प्रभाव:** निवेश प्रस्तावों की भौतिक सत्यापन पर जिम्मेदारी।
**आवश्यक कार्रवाई:** संवितरण के समय सभी आंकड़ों का भौतिक रूप से सत्यापन करना।
यह सारांश उपरोक्त दस्तावेज़ की सटीकता और प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया है।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नीति।
इम्पावर्ड कमेटी: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए गठित एक समिति।
आलोक कुमार: प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
मुजफ्फरनगर, अमरोहा, अयोध्या (उत्तर प्रदेश): वो स्थान जहां प्रस्तावित निवेश स्थित हैं, जो नीति की क्षेत्रीय प्रयोज्यता के लिए प्रासंगिक हैं
लेटर ऑफ कम्फर्ट: औद्योगिक इकाइयों को जारी की जाने वाली स्वीकृति का एक प्रकार जो औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत लाभों के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक है।
WEAT-37/2025/785/77-6-25-6099/323/2022uTe- /666726
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0|
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 30-04-2025
विषयः उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश vd रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत
इम्पाव्ड कमेटी की संस्तुति के आधार पर बृहद श्रेणी की 04 इकाईयों को एल.ओ.सी निर्गत
किये जाने के संबंध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-685/आईयूपी/पीआईयू/2024-25 दिनांक
28.0.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक
निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत बृहद श्रेणी इकाईयों को एल.ओ.सी
निर्गत किये जाने जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2- ... उपर्यक्त 04 औद्योगिक इकाईयों का संक्षिप्त विवरण निमनवत है-
। - सिल्वरटन पेपर्स लिमिटेड
i. सिल्वरटन पेपर्स लिमिटेड aan %34.96 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ उत्तर प्रदेश
के मुजफ्फरनगर (पश्चिमांचल) जनपद में क्राफ्ट पेपर के विनिर्माण हेतु अपनी प्रस्तावित
विस्तार सुविधा हेतु 'पूंजी सब्सिडी विकल्प' के संबंध में लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति
हेतु आवेदन किया गया है।
ii. आवेदक इकाई दूवारा निवेश की आरंभिक तिथि 06/02/2022 सूचित की गई है एवं
आवेदक GANT चरण-। का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 28/02/2025 तक तथा चरण-2 का
वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 0/07/2026 तक आरंभ करना प्रस्तावित किया गया है।
प्रथम चरण में निवेश पूर्ण होने के उपरांत आवेदक 'वृहद' श्रेणी हेतु पात्र निवेश सीमा
प्राप्त कर लेगा।
[॥.निवेश की आरंक्षिक तिथि (05 फरवरी, 2022] पर सकल ब्लॉक %/7.88aNs है एवं
प्रस्तावित विस्तार के माध्यम से 4.48% की gale होगी जो औद्योगिक निवेश एवं
रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 WENI2..4 अनुसार विस्तार परियोजना हेतु योग्य है।
[/.आवेदक इकाई के प्रसतावित निवेश की गणना निम्नवत है-
न... न) (₹ करोड़ टिप्पणी
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |प्रस्तावित निवेश 34.96 प्रारूप-2 के अनुसार
TEAR 72.7.6 तथा 72.7.7 के HAAT जल
घटाया: HAISHISSHA-22 के
.00
ऊअस्वीकार्य मद
कुल पूंजी निवेश” 34.96
ऊअस्वीकार्य मुनि तथा भवन लागत जल
घटाया: समायोजित की जाने वाली
.00 विद्यमान HLA Ud भवन
(TER 72.7.6 के अंतर्गत)
पूंजी निवेश* 34.96
दिनांक 04.77.2022 से पूर्व निवेशित कुल
राशि रा5.47 करोड़ हैं।
घटाया: प्रभावी तियि से पूर्व किया 5.47 प्रभावी तिथि से ad किया गया. निवेश, पूंजी निवेश
गया निवेश (72.7.70 के Hae) का न77.46% 8) Fate, प्रभावी तिथि से पूर्व fade
राशि 20% से निम्न & अत यह परियोजना स्वीकार्य हैं।
पात्र पूंजी निवेश* ॥9.49
*समस्त Hae संवितरण के समय daw सत्यापन के अधीन हैं
v. डीआईसी cant यह सत्यापित किया है कि आवेदक दूवारा %434.96 करोड़ के प्रस्तावित
विस्तार हेतु कुछ संयंत्र एवं मशीनरी का क्रय किया गया है, जिसका क्रियान्वयन खसरा
संख्या 867, 864 तथा 89LA उनकी विद्यमान इकाई से सन्निकट भूमि पर किया जा
रहा है।
2 - सप्तम एमडीएफ (सप्तम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई)
i, सप्तम एमडीएफ (सप्तम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई) द्वारा उत्तर प्रदेश
के मुजफ्फरनगर (पश्चिमांचल) में मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड के विनिर्माण हेतु प्रस्तावित
नई सुविधा के संबंध में'नेट एसजीएसटी विकल्प' के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति
हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें %46.27 करोड़ का प्रस्तावित निवेश सम्मिलित है।
आवेदक cant निवेश की. आरंभिक fatso3/ii/2023 सूचित Al गई है. एवं
दिनांक 0/04/2025 को वाणिज्यिक उत्पादन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
iii. आवेदक इकाई के प्रसतावित निवेश की गणना निम्नवत है-
नव में pet
राश्
(र करोड़ मे)
प्रस्तावित निवेश 46.27 प्रारूप-2 के अनुसार
घटाया: ऊरई़ाईडपीपी-22 के निर्माण के समय ब्याज: र3.60 करोड़
प्रस्तरा2.7.6 F227 के अंतर्गत 8 76 निर्माण के समयकार्यशील पूंजी तथा ब्याज: %2.44 करोड़
HERBS मद FY एवं पंजीकरण शुल्क: र0.59 करोड़
IT %2.3
कुल पूंजी निवेश+ 27.57
eo] Nn
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |प्रारुप 2 के अनुसार मुनि लागतर9.50 करोड़ हैं।
घटाया: समायोजित की जाने वाली
प्रारुप 2 के अनुसार भवन लागत र77.33 करोड़ FI
वीकार्य भूमि तथा भवन
भूमि एवं भवन की कुल लागत र26.83 करोड़ हैं जो कुल फूजी
गत (FER 72.7.6 के अंतर्गत)
निवेश FT ~20.60% हैं
पूंजी निवेश+ ॥27.57
घटाया: प्रभावी तिथि से पूर्व किय
00.00 00.00
गया निवेश (72.7.70 के अंतर्गत)
पात्र पूंजी निवेश+ 27.5
*समस्त Hae संवितरण के समय daw सत्यापन के अधीन हैं
५.नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या GST
Audit/2023-24/22/State Tax दिनांक 25 जुलाई, 2023 gant निर्धारित नियम एवं शर्ते
तथा उत्तर प्रदेश शासन दूवारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के
अंतर्गत Ac एसजीएसटी प्रतिपूर्ति से संबंधित जीएसटी मानक प्रचालन प्रक्रिया, पत्र
संख्या64/2024/2545/77-6-2024-6099/323/2022097-3/4666695, दिनांक 22.7.2024
के माध्यम से निर्गत निर्देश, पूर्ण रूप से लागू होंगे।
४.आवेदक दूवारा वन विभाग से एमडीएफ तथा पार्टिकल बोर्ड हेतु पंजीकरण प्राप्त किया
गया है, जिसकी पंजीकरण संख्या UPWBIRMPMU/004/2023 है।
५४.डीआईसी मुजफ्फरनगर द्वारा पत्र संख्या 397, दिनांक i9 दिसंबर, 2024 के माध्यम से
प्रस्तुत टिप्पणियों पर भी विचार किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि
आवेदन के अनुसार दी गई भूमि पर मशीनरी स्थापित की गई है एवं आवेदक को
दिनांक 29 नवंबर, 2024 को एक नया जीएसटीआईएन आवंटित किया गया था।
3- माइक्रोमैटिक ग्राइडिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
i. माइक्रोमैटिक ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा %3l45as के
प्रस्तावित निवेश के साथ उत्तर प्रदेश के Haver (पश्चिमांचल) में रक्षा एवं एयरोस्पेस
उद्योग हेतु उचित कॉम्पोनेंट्स तथा असेंबली के विनिर्माण के संबंध में अपनी
प्रस्तावित नई सुविधा हेतु'पूंजी सब्सिडी विकल्प' के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट की
स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।
ii, आवेदक CANT निवेश की आरंकिक तिथि 2.02.2024 सूचित की गई है एवं इसका
निवेश तीन चरणों में किया जाएगा। आवेदक द्वारा प्रथम चरण का वाणिज्यिक
उत्पादन दिनांक 37.0:.2025 को आरंभ कर दिया गया है, दिनांक 37.07.2025 का
कर चालान (Tax Invoice) साझा किया है एवं दूसरे तथा तीसरे चरण का आरंभ
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |क्रमशः दिनांक 28.02.2026 तथा 37.03.2027 तक करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया
है।
ili. आवेदक दूवारा भूमि आवंटन तथा tera इयूटी छूट हेतु आवेदन किया गया है।यह
भी सूचित किया गया कि भवन पहले ही विक्रेता से क्रय कर लिया गया है तथा
उसका नवीनीकरण किया जा चुका Bot वर्तमान A संचालित है। इसके
अतिरिक्त, वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ की पुष्टि दिनांक 34-04-2025 को की गई
है।
आवेदक इकाई के प्रसतावित निवेश की गणना निम्नवत है-
iv.
व (र करोड़ में) pet
NTA
प्रस्तावित निवेश 3.45 ... प्रारूप-2 के अनुसार
घटाया" ऑरईसजाईईपीपी-2022 के म्प इयूटी तथा पंजीकरण शुल्क: X2.5 करोड़
प्रस्तर 72.7.6 तथा 72.7.7 के ५ ०2 TRH तथा पूर्व-संचालन व्यय: र4.7 करोड़
अंतर्गत स्वीकार्य मद (आकस्मिक व्यय: र0 करोड़
पुराने भवन: रं4.77 करोड़
कुल पूंजी निवेश+ 09.53
प्रारूप 2 के अनुसार भूमि की लागत W9l करोड़ AM Aas
घटाया: समायोजित की जाने वाली
की लागत र6.7 करोड़ है। भूमि एवं भवन का योग कुल पूंजी
वीकार्य भूमि तथा भवन लागत |3.00
निवेश का ~48% FI
(WEARI2..6 के अंतर्गत)
भूमि एवं भवन की सीमा कुल पूंजी निवेश का 30% होगी
पूंजी निवेश+ 06.53
घटाया: प्रभावी तिथि से पूर्व किया
00.00 दिनाक 04.77.2022 से पुर्व निवेश की गई कुल राशि शून्य हैं
गया निवेश (42..0 के अंतर्गत)
पात्र पूंजी निवेश* 06.53
*समस्त Hae संवितरण के समय मॉतिक सत्यापन के अधीन हैं
4- रसिक रिफ्रेशमेंट प्राइवेट लिमिटेड
रसिक रिफ्रेशमैंट प्राइवेट लिमिटेड दूवारा %6.37 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ
उत्तर प्रदेश के अयोध्या (पूर्वांचल) में प्रतिदिन i4.i6 लाख बोतल की क्षमता के साथ
कार्बेनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक तथा अन्य पेय पदार्थ के उत्पादन हेतु प्रस्तावित नई सुविधा
Od ate एसजीएसटी विकल्प' के संबंध में लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन
किया गया है।
li. आवेदक cant निवेश की NAH तिथि 8.07.2023 सूचित की गई है एवं आवेदक
a प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि निवेश a चरणों मैं किया. जाएगा. तथा
दिनांक 5.0.20244 5.0.2026 क्रमशः पहले. तथा. दूसरे चरण के सापेक्ष
वाणिज्यिक उत्पादन की तिथियां हैं।यद्यपि, इकाई द्वारा अपने पहले चरण हेतु
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |दिनांक 08.0.2024 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया गया है। दूसरे चरण
का निवेश पूरा करने पर आवेदक “वृहद श्रेणी के लिए पात्र निवेश सीमा प्राप्त कर
लेगा।
iii, आवेदक इकाई के प्रसतावित निवेश की गणना निम्नवत है-
व लि (₹ करोड़ pet
प्रस्तावित निवेश 6.37 प्रारूप-2 के अनुसार
घटाया: ऊऑईजाईडपीपी-2022 के
FEA 727.6 तथा 72.7 के अंतर्गत 0.32 म्प इयूटी तथा पंजीकरण शुल्क: रं0.32 करोड़
अस्वीकार्य मद रे »
कुल पूंजी निवेश” 6.05
सीए प्रमाणित प्रारुप 2 के अनुसार HLA की
घटाया: समायोजित की जाने वाली लागत रं4.0 करोड़ SLANT प्रमाणित प्रारूप 2 के अनुसार
वीकार्य भूमि तथा भवन लागत भवन की लागत र 3.2 करोड़ BIRLA एवं वन की कुल
(प्रस्तर 2..6 के अंतर्गत) लागत 22 करोड़ हैं जो कुल पूंजी निवेश का 28 77%
é/
पूंजी निवेश+ 6.05
गया निवेश (2..0 के अंतर्गत) Pe हैं
कटौती: प्रभावी तिथि से पूर्व किया विनांक 04.77.2022 से Ud निवेश की गई कुल राशि शून्य
पात्र पूंजी निवेश* 6.05
*समस्त HIPS संवितरण के समय Hae सत्यापन के ऊधीन हैं
iv. %5.85 करोड़ की 'अवस्थापना विकास लागत' का विवरण अपेक्षित किया गया है, जिसे
स्वीकार्य पूंजी निवेश में सम्मिलित किया गया है एवं जिसे नोडल एजेंसी cant
निम्नलिखित स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है:
कम्पाउंड की दीवारें एवं गेट - र3.00 करोड़
सिक्योरिटी केबिन - रं0.5 करोड़
आंतरिक मार्ग - र0.95 करोड़
बोरवेल - र0.25 करोड़
वॉटर टैंक - र0.9 करोड़
अन्य संबंधित निर्माण - रं0.6 करोड़
v. नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र
संख्या GST Audit/2023-24/22/State Tax दिनांक 25 जुलाई, 2023 gant निर्धारित
नियम एवं शर्तें तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार
प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति से संबंधित जीएसटी
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |मानक प्रचालन प्रक्रिया, पत्र संख्या 64/2024/2545/77-6-2024-6099/323/2022Part-
3/ 666695, दिनांक 22..2024 के माध्यम से निर्गत निर्देश, पूर्ण रूप से लागू
होंगे।
vi. डीआईसी अयोध्या के दिनांक 06-2-2024% पत्र के माध्यम से प्राप्त टिप्पणी में यह
सूचित किया गया है कि इकाई ANT दिनांक 08-0-2024 तक अपने पहले चरण हेतु
वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया गया है एवं 08-40-2024 का कर चालान (Tax
Invoice) साझा किया गया है।
3-... अत: उपर्युक्तानुसार वर्णित तथ्यों, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार
प्रोत्साहन नीति 2022 एवं तदनुक्रम A निर्गत शासनादेश AWeA-27/2023/307/77-6-
2023-2(एम)/2023 दिनांक 44.04.2023 तथा... पत्र. संख्या-462/77-6-2025/6099/
228/2023/76268। दिनांक 07.03.2025 cant निर्गत इम्पाव्ड कमेटी के कार्यवृत्त मैं
निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त 04 औद्योगिक इकाईयों
को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।
WSAI-37/2025/785()/77-6-25-6099/323/2022 aWe-/666726 calcein Ure-4/666726 |
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ vd आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
|. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं
औद्योगिक विकास, नियोजन, एमएसएमडई, स्टाम्प Ud निबन्धन, राज्यकर विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, TEAS!
na निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर
प्रदेश शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा |
6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
7. प्रबंध निदेशक, पिकप।
8. गार्ड फाइल।
आज़ा से,
शैलेन्द्र कुमार
अनु सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |