Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2022-23 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के नि...
Date: 2022-07-29 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2022-23 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 1657600000/- की मांग के सम्बन्ध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए आवंटित धन के संबंध में 1,65,76,00,000 रुपये के वित्तीय अनुमोदन के बारे में है। यह अनुमोदन कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है और वित्तीय विभाग से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाना है। इसकी समय सीमा 1 जुलाई, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *वित्तीय स्वीकृति:* * वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,65,76,00,000 रुपये (एक अरब पैंसठ करोड़ छिहत्तर लाख मात्र) की राशि स्वीकृत की गई है। * यह राशि अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक "2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय-15-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के तहत प्रदान की जाएगी। *नियम और शर्ते:* * राशि यूपीडा के बैंक खाते में रखी जाए या उसी बैंक खाते में जिसमें से ऋण लिया गया है। * राशि केवल तत्काल आवश्यकतानुसार ही निकाली जाए। * यूपीडा को शासन को समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। * राशि सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद निकाली जानी चाहिए और वित्तीय व्यय अनुभाग-1 के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, जो 07.06.2022 के शासनादेश संख्या -13/2022/ बी- 1-454/ दस- 2022-231/2022 के तहत जारी किए गए थे। * स्वीकृत राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। * यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। **प्रभाव विश्लेषण** *यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण):* **प्रभाव:** यूपीडा को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए 1,65,76,00,000 रुपये का वित्तीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है। **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा को अनुमोदन से जुड़ी सभी शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें धन के उपयोग पर रिपोर्टिंग और प्रासंगिक वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन करना शामिल है। *उत्तर प्रदेश सरकार (औद्योगिक विकास विभाग और वित्त विभाग):* **प्रभाव:** औद्योगिक विकास विभाग और वित्त विभाग को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार परियोजना के लिए धन की निगरानी और संवितरण की देखरेख में शामिल किया गया है। **आवश्यक कार्रवाई:** विभागों को इस वित्तीय आवंटन की निगरानी, ​​आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यूपीडा द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं। *लेखाकार और कोषाधिकारी:* **प्रभाव:** सरकारी खजाने में धन के उचित लेखांकन और प्रबंधन की देखरेख करते हैं। **आवश्यक कार्रवाई:** इस वित्तीय अनुमोदन को रिकॉर्ड करें और सुनिश्चित करें कि वित्तीय लेनदेन सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार संसाधित किए गए हैं।

Key Entities Referenced

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य से संबंधित वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए वित्तीय सहायता। यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार। अनुदान संख्या 07 लेखा शीर्षक 2852808001500: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थानों को ऋण के ब्याज के लिए दिए गए पैसे की रेखा-वस्तु (लाइन आइटम)। वित्त (आय व्ययक ) अनुभाग - 1: वित्तीय सहायता के व्यय से संबंधित दिशा निर्देश जारी करने वाला उत्तर प्रदेश वित्त विभाग का खंड।
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File No.77-3002(003)/3/2022- -3- EEAT- 4 32/2022/77-3002(003)/3/2022/00-40 प्रेषक, अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, उ 0 प्र 0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा, पर्यटन भवन गोमतीनगर लखनऊ | औद्योगिक विकास अलुभाग-३ लखनऊ : दिनांक 25 जुलाई, 2022 विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 657600000/- की मांग के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 0/यूपीडा/08/47, दिनांक 20.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की धनराशि निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है। 2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक ”2852-ठद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय-5-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में रू0 593.6 करोड का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष शासनादेश सं0- 2/2022/00-50-77-3-2022 दिनांक 8.04.2022 द्वारा रू0 439597640/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। सम्प्रति निर्गत करने हेतु धनराशि रू0 449.66 करोड अवशेष है। उक्त प्राविधानित अवशेष राशि में से पंजाब नेशलल बैंक से लिये गये ऋण पर देय ब्याज दिनांक 0.07.2022 से 30.09.2022 तक रू0 657600000/-(रू0 एक अरब पैंसठ करोड़ छिहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-File No.77-3002(003)/3/2022- -3- I/94040/2022 नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों (!) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी बात बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी | (2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया. जायेगा। (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन की उपलब्ध कराया जायेगा। (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग- Ld शासनादेश सं O-3/2022/ बी- -454,/ दस- 2022-23/2022 दिनांक 07.06.2022 मे द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। 2- 3a संबंध में होने वाला व्यय रुपये ,65,76,00,000 (रुपये एक अरब tao करोड़ ex लाख मात्र) को. चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 285280800500 यूपिडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के AA डाला जायेगा। 3- . यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 3/ 2022/ बी-.-454/दस-2022-23/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, Signed by अनिल कुमार Date: 25-07-2022 6:405 (अनिल कुमार) Reason: Approved संयुक्त सचिव, ऊ0प्र0 शासन | संख्या- 32 /2022/77-3002(003/3/2022/007-40, 5 तद्‌ दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- . महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद | 2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद | 3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊFile No.77-3002(003)/3/2022- -3- 6 I/94040/2022 4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। 5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, Seve शासन | 6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औदोगिक विकास अनुभाग-2 7. वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग-ा 8. नोडल, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। 9. गा पत्रावली। आजा से, (अनिल कुमार), संयुक्त सचिव, 3070 शासन।

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