Date: 2022-10-06Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2022-23 मे बुन्देतलखण्डस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तन संस्थायओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 234.62 करोड की मांग के सम्बन्ध में।
ज़रूर, यहाँ अनुरोधित संरचना का उपयोग करके नीति पाठ का सारांश दिया गया है।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2022-23 में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए सहायता के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से यू.पी.आई.डी.ए. को जारी एक पत्र है। पत्र में 234.62 करोड़ रुपये के आवंटन का अनुरोध किया गया है। पत्र में वित्त विभाग द्वारा जारी पूर्व के अनुमोदन का भी उल्लेख है और यह ऋण पर देय ब्याज को कवर करने के लिए विशिष्ट उपयोग और प्रतिबंधों का उल्लेख करता है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय अनुमोदन और आवंटन:**
* वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए 234.62 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया गया है।
* अनुदान संख्या 07 के तहत लेखाशीर्षक 2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय-19-यूपीडा में 502.56 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
* 18.04.2022 और 21.06.2022 के शासनादेश के माध्यम से पहले वित्तीय अनुमोदन जारी किए गए हैं।
* **व्यय के लिए शर्तें और नियम:**
* आहरण की गई धनराशि का उपयोग केवल उस बैंक खाते में किया जाना है जिससे ऋण की धनराशि आहरित की गई थी।
* धनराशि केवल तत्काल आवश्यकतानुसार ही आहरित की जानी चाहिए।
* शासन को आहरित धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हैं।
* धनराशि का आहरण नियमानुसार और सक्षम स्तर की स्वीकृतियों के साथ किया जाना है, जो वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 13 / 2022 / बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-जून 2022 में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना है जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
* **व्यय वर्गीकरण:**
* व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808001900 यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
* **अनुमोदन और अधिकार:**
* आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-जून 2022 के तहत जारी किए गए हैं, जो प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।
* **वित्तीय अवधि:**
* 1 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक कंसोर्टियम बैंकों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज पर लागू होता है।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
**प्रभाव:** बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए धन प्राप्त करना।
**आवश्यक कार्रवाई:** 234.62 करोड़ रुपये आहरित करें और सुनिश्चित करें कि उल्लिखित शर्तों और विनियमों का पालन किया गया है, जिसमें धन के उपयोग के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना शामिल है।
**हितधारक:** वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
**प्रभाव:** वित्तीय संसाधनों का वितरण और यह सुनिश्चित करना कि धन का उपयोग नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
**आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा द्वारा उचित उपयोग और अनुपालन की निगरानी करें, समय पर रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
**हितधारक:** कंसोर्टियम बैंक
**प्रभाव:** बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को दिये गये ऋण पर ब्याज का समय पर भुगतान।
**आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा के खातों में समय पर ब्याज जमा सुनिश्चित करना।
Key Entities Referenced
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए परियोजना, जिसके लिए वित्त संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता के लिए धन जारी किया जा रहा है।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority), वह एजेंसी जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग का वह अनुभाग जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के वित्तपोषण और निगरानी से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, वह गवर्निंग बॉडी जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए फंड जारी करने को मंजूरी देती है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग का वह अनुभाग जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है।
File ॥१०.77-3002(003)/4/2022- -3-
संख्या- _ /2022/77-3022(003)/2/2022/00-530
प्रेषक,
मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ |
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक... सितम्बर,
2022
विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 मे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु fae
त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में
से धनराशि BO 234.62 करोड की मांग के सम्बन्ध FI
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 639/यूपीडा/लेखा/2022 दिनांक 09.09.2022 का
कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना
के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता
की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया
गया है।
2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का face हुआ है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे
परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु
वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक “2852-ठद्योग 80-
सामान्य 800-अन्य व्यय-9-यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के
निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता 20-
सहायता अनुदान-सामान्य (गैर dda)” A BO 502.56 करोड का प्राविधान किया
गया. है। शासनादेश AGA-0/2022/00I-77-3-2022-500-04 बजट/20 दिनांक
।8.04.2022 द्वारा. BO 964499452/- Vd शासनादेश संख्या-26/2022/77-
3022(003)/2/2022/00I-829 दिनांक 2.06.2022 द्वारा रू0 0778698/-
की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। सम्प्रति वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर
ब्याज हेतु धनराशि रू0 298.32 करोड़ अवशेष है।File ॥१०.77-3002(003)/4/2022- -3-
I/22633/2022
Sh | प्राविधानित अवशेष धनराशि A से कं्सोसियम बैंकों से लिये गये ऋण
पर देय ब्याज दिनांक 0.0.2022 से 3.03.2023 तक BO 234.62/- (रू0 दो सौ
चौतीस करोड बासठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं
प्रतिबन्धों के अधीन festa किये जाने की श्री राज्यपाल्र सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते
नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों
(4) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी बात बैंक खाते में
नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है
उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण
पत्र यथासमय शासन की उपलब्ध कराया जायेगा।
(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा
तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग-। के कार्यालय AG
संख्या AO. 3 / 2022/ बी--454/दस-2022-23/2022, दिनांक- 07-जून 2022
द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए
धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3- ... इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,34,62,00,000 ( रुपये दो अरब चौंतीस करोड़
बासठ लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान
संख्या 007 लेखा शीर्षक 285280800I900 यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना
के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता मानक
मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के aA डाला जायेगा।
4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - । के कार्यालय AU संख्या - 3 /
2022/ बी--454/दस-2022-23/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को
Shdd प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
Signed by मनोज कुमार भवदीय,
मौर्य
Date: 30-09-2022 9:39:00
Reason: Approved (मनोज कुमार मौर्य),
उप सचिव,File ॥१०.77-3002(003)/4/2022- -3-
I/22633/2022
GEM-_— /2022/77-3022(003)/2/2022/00I-530 aq दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
l. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, ऊ०प्र० शासन |
6. वित्त (ई-6) अलुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।
8.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
9. गाई पत्रावली।
आजा से,
(मनोज कुमार मौर्य),
उप सचिव,