Date: 2022-07-29Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2022-23 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु हडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 483945205/-की मांग के सम्बन्ध में।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2022-23 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु हुडको से लिए गए ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से 483945205/- रुपये की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में है। स्वीकृत राशि 01.06.2022 से 31.08.2022 तक देय ब्याज को कवर करेगी। यह वित्तीय स्वीकृति कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **धनराशि की स्वीकृति:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए हुडको से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए 483945205 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।
* **अनुदान का स्रोत:** वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 के तहत आने वाले लेखा शीर्षक 2852808002200 से धनराशि प्राप्त होगी।
* **व्यय की अवधि:** स्वीकृत धनराशि का उपयोग 01.06.2022 से 31.08.2022 तक की अवधि के लिए देय ब्याज के भुगतान के लिए किया जाना चाहिए।
* **उपयोग की शर्तें:**
* धनराशि को उसी बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए जिससे ऋण की धनराशि आहरित की गई थी।
* धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
* यूपीडा को आहरित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराने होंगे।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0.13, 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-जून 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण):**
* **प्रभाव:** हुडको से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए निर्धारित धनराशि प्राप्त होगी, जिससे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय से संबंधित वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि धनराशि का उपयोग शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार किया जाए, यथासमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं, और यह सुनिश्चित करें कि वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0.13, 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-जून 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
**महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद:**
* **प्रभाव:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा परीक्षण करना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा द्वारा आहरित और उपयोग की गई धनराशि के रिकॉर्ड की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि यह नियमों और विनियमों के अनुसार है।
**मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ:**
* **प्रभाव:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का वितरण और निगरानी करना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा के लिए धनराशि जारी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सही ढंग से खर्च की जा रही है।
**निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ:**
* **प्रभाव:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित धनराशि के व्यय की निगरानी करना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** व्यय की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि यह नियमों और विनियमों के अनुसार है।
**वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 और वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1:**
* **प्रभाव:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित धनराशि के व्यय की निगरानी करना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** व्यय की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि यह नियमों और विनियमों के अनुसार है।
Key Entities Referenced
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना: गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान से संबंधित
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी
हडको (HUDCO): आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, जिससे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ऋण लिया गया था
वित्तीय वर्ष 2022-23: जिस वित्तीय वर्ष के लिए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए ऋण पर देय ब्याज के लिए वित्तीय सहायता अनुरोधित है
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त विभाग का एक खंड जो फंड जारी करने और व्यय से संबंधित दिशा-निर्देशों को जारी करने के लिए जिम्मेदार है
File No.77-3002(003)/8/2022- -3-File No.77-3002(003)/8/2022- -3-
I/(96332/2022
उआायज़ार्टीका _
3940 Heteaa
सर ay fam
॥उ3-5 उअअगरूस 2 | >File No.77-3002(003)/8/2022- -3-
I/(96332/2022
WEA -33 /2022/77-3002(003)/8/2022 /00-96-3
प्रेषक,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
ऊ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ |
औद्योगिक विकास अनुभाग-३3 लखनऊ : दिनांक 29
जुलाई , 2022
विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु हडको से लिये गये
ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 483945205/-की
मांग के सम्बन्ध H|
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 450/यूपीडा /325/लेखा, दिनांक 25.07.2022 का कृपया
संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु हडको से
लिये गये ऋण पर देय ब्याज की धनराशि निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।
2. इस संदर्भ A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि
क्रय हेतु हडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 07 के
लेखाशीर्षक “2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय-22-यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता 20-सहायता
अनुदान-सामान्य (गैर dda)’ में BO 23200.00 लाख का प्राविधान किया गया है। शासनादेश
सं0-7/2022/00-542-77-3-2022 दिनांक 22.04.2022 द्वारा रू0 4839.45 लाख की वित्तीय
स्वीकृति निर्गत की गयी। सम्प्रति धनराशि रू0 8360.55 लाख अवशेष है। उक्त. प्राविधानित
अवशेष धनराशि में से हडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज दिनांक 0.06.2022 से
3..08.2022 तक रू0 483945205/- (रू0 अडतालिस करोड उन्नालिस लाख पैतालिस हजार दो at
पांच मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की
श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः:-
नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
|. धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी बात बैंक खाते में नहीं रखीFile No.77-3002(003)/8/2022- -3-
I/(96332/2022
जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में
ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
2. उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
3. यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
यथासमय शासन की उपलब्ध कराया जायेगा।
A. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय मैं वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 के कार्यालय ay संख्या सं 0. 3 ,
2022/ बी--454/दस-2022-234/2022, दिनांक- 07-जून 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 48,39,45,205 ( रुपये अड़तालीस करोड़ उनतालीस लाख
पैंतालीस हजार दो at पांच मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान
संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808002200 यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु
वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान -
सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3-... यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - के कार्यालय Ay संख्या - 3 / 2022/
बी-.-454/दस-2022-23/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत
प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
Signed by रघुनाथ प्रसाद भवदीय,
te 29-07-2022 48:24:4F घना थ प्रसाद वर्मा),
Reason: Approved अनु सचिव,
ऊ0प्र0 शासन |
संख्या -33 /2022/77-3002(003)/8/2022 /007-96-3. तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा ) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ ।|
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, Soyo शासन |
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अलुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-उ
8.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
9. गार्ड पत्रावली।
आजा से,File No.77-3002(003)/8/2022- -3- 0
।/96332/2022
(रघुनाथ प्रसाद घर्मो ),
ऊनु सचिव,
उप्र शासन |