**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन राशि के आवंटन के संबंध में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी यह पत्र यूपीडा को परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करता है, जो कुल बजट प्रावधान 53224.00 लाख का हिस्सा है। यह स्वीकृति कुछ शर्तों के अधीन है, जैसा कि दस्तावेज़ में निर्दिष्ट है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय स्वीकृति:**
* वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
* यह राशि सुदृढ़ीकरण मानक मद 24 के नामे डाली जायेगी।
* **नियम और शर्तें:**
* धन राशि को यूपीडा के बैंक खाते में जमा किया जाएगा और निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा।
* यूपीडा व्यय की गई राशि के लिए समय पर महालेखाकार कार्यालय और सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
* उधारित धन राशि पर कोई ब्याज होने पर उसे राजकोष में जमा किया जाएगा।
* धनराशि का वितरण सक्षम स्तर से अनुमोदन के अधीन होगा और वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
* स्वीकृत राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।
* **संदर्भ:**
* यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसंबर, 2021 और सरकार के आदेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च 2022 के तहत जारी किया गया है।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण):**
* **प्रभाव:** परियोजना के लिए धन राशि प्राप्त हुई, जिससे आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य को सुगम बनाया जा सके।
* **आवश्यक कार्रवाई:** धन राशि को अपने बैंक खाते में जमा करें, धन राशि को निर्माणकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराएं, यह सुनिश्चित करें कि धन राशि निर्धारित वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुसार खर्च की जाए, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें और किसी भी उत्पन्न ब्याज को राजकोष में जमा करें।
**निर्माणकर्ता:**
* **प्रभाव:** एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम करने के लिए धन राशि प्राप्त होगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर यूपीडा से धन राशि प्राप्त करें और धन राशि का कुशलतापूर्वक उपयोग करें।
**महालेखाकार कार्यालय:**
* **प्रभाव:** यूपीडा से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समीक्षा करें।
**उत्तर प्रदेश सरकार (वित्त विभाग, औद्योगिक विकास अनुभाग):**
* **प्रभाव:** एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन राशि के आवंटन को मंजूरी दी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि धन राशि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए और वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।
Key Entities Referenced
आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जिम्मेदार है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त विभाग का अनुभाग, जिसने धनराशि के व्यय के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।
उत्तर प्रदेश: राज्य जहां यह परियोजना स्थित है, और शासनादेश जारी करने वाला प्राधिकरण।
अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन: अधिकारी जिन्होंने शासनादेश जारी किया।
ALAT-4/2022//00-480-77-3-2022
प्रेषक,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
30U0 शासन।
सेवा मैं,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ |
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 22 अप्रैल, 2022
विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु
धनराशि की स्वीकृति के सबंध Fl
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-72/यूपीडा/08/447, दिनांक
06.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2. अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान में
आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु dea निर्माण कार्य हेतु बजट
प्राविधानित धनराशि रू0 53224.00 लाख का प्राविधान किया गया है। यूपीडा
के पत्र दिनांक 06.04.2022 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में परियोजना हेतु
प्राविधानित धनराशि में से धनराशि रू0 0000.00 लाख (रू0 एक at करोड
मात्र) स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष
2022-23 के लेखानुदान में आगरा से लखनऊ TRINA परियोजना हेतु
प्राविधानित धनराशि रू0 53224.00 लाख A से धनराशि रू0 40000.00
लाख (रू0 एक सौ करोड़ मात्र) की स्वीकृति वृहद निर्माण क्रय मद में
निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं»:-
___ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(") धनराशि आहरित कर यूपीडा के बैंक खाते में जमा की जायेगी।
(2) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के
अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
(3) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता
प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(4) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक HAGHM- कार्यालय AT संख्या AO.
5/2024/बी-4-829/दस-2024-23/2022 दिनांक 30.2.202 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
3- Sa संबंध में होने वाला व्यय रुपये ,00,00,00,000 ( रुपये एक अरब
मात्र) को. चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान
संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370300 आगरा A लखनऊ एक्सप्रेस-वे
परियोजना का सुद्ददीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के aA डाला
जायेगा।
4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - ५ के कार्यालय a
UEAT-5/202/at- 4-829/4H-202-23/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 202'
एवं वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - ५4 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-
-224/दस-2022-23/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को
उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत fla किये जा रहे है।
भवदीय,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
ऊ0प्र0 शासन।
___ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |UAT-4/2022/00-480-77-3-2022, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
04. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
02. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, लखनऊ |
04. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
05. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अलुभाग-2
06. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, नियोजन अलुभाग-4
07. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
07. गार्ड फाइल।
आजा से,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
ऊ0प्र0 शासन।
___ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |