Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्‍तीय वर्ष 2022-23 में गंगा एक्‍सप्रेस वे परियोजना (प्रया...
Date: 2023-02-08 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्‍तीय वर्ष 2022-23 में गंगा एक्‍सप्रेस वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) में यूटि‍लिटी शिफि्ट्ग आदि एवं अन्‍य अनुमन्‍य व्‍यय हेतु के भुगतान हेतु धनराशि‍ की मांग के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) में यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य स्वीकृत व्यय को कवर करने के लिए 245.34 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। यह स्वीकृति संख्या 2/2023/77-3002(003)/9/2022/001-102 के अंतर्गत 13 फरवरी, 2023 को जारी की गई थी और कई नियमों और शर्तों के अधीन है, जिसमें फंड का उपयोग और उपयोगिता प्रमाण पत्र शामिल है। स्वीकृत राशि को अनुदान संख्या 007 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के व्यय में डाला जाना चाहिए। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *वित्तीय स्वीकृति और आवंटन* * गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) में यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य स्वीकृत व्यय के लिए 245.34 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। * स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए है। * यह धनराशि, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) के R.O.W. में पड़ने वाले HT टावर/लाइन शिफ्टिंग, ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग, सरकारी स्कूल, गांव और नलकूप आदि की शिफ्टिंग से संबंधित है। *नियम और शर्ते* * धनराशि यू.पी.आई.डी.ए. के बैंक खाते में जमा की जाएगी। * यू.पी.आई.डी.ए. स्वीकृत राशि को निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध कराएगी। * स्वीकृत धन के व्यय के संबंध में यू.पी.आई.डी.ए. से उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जो समय-समय पर महालेखाकार के कार्यालय और सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। * अर्जित कोई भी ब्याज राज्य के खजाने में जमा किया जाना चाहिए। * वित्तीय आय व्ययक अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं 0.15/2021 /बी-1-829/दस- 2021-231/2022 दिनांक 30.12.2021, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/ बी-1-224/दस- 2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 एवं शासनादेश सं 0-13/2022/बी- 1-454/दस- 2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 मे द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। * धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए स्वीकृति दी गई है। *लेखांकन और व्यय* * व्यय को अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370900 गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाना चाहिए। * यह आदेश वित्त (आय व्ययक ) अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) **प्रभाव:** यूपीडा को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 245.34 करोड़ रुपये के वित्तीय संवितरण के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। यूटिलिटी शिफ्टिंग और परियोजना के लिए अनुमोदित अन्य खर्चों के लिए समय पर और सही व्यय सुनिश्चित करने के लिए यूपीडा पर जिम्मेदारी आती है। **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा को प्राप्त राशि को अपने बैंक खाते में जमा करना होगा, निर्माणकर्ताओं को तत्काल आवश्यकता के अनुसार धनराशि वितरित करनी होगी, व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि राशि को निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाए और यह सुनिश्चित करना होगा कि राशि का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाए। **हितधारक:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माणकर्ता **प्रभाव:** निर्माणकर्ता परियोजना में प्रगति के लिए यूपीडा से धन प्राप्त करेंगे। धन की उपलब्धता परियोजना को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। **आवश्यक कार्रवाई:** निर्माणकर्ताओं को अपने व्यय का प्रबंधन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृत उद्देश्यों के लिए करें। **हितधारक:** लेखाकार और सरकारी निकाय **प्रभाव:** उपयोगिता प्रमाण पत्र और वित्तीय रिपोर्ट उन्हें यह सत्यापित करने की अनुमति देते हैं कि निधियों का उपयोग ठीक से किया गया था। **आवश्यक कार्रवाई:** लेखा परीक्षकों और सरकारी निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि निधि का उपयोग कानूनी रूप से और आवंटित के रूप में किया गया था।

Key Entities Referenced

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ): वित्तीय वर्ष 2022-23 में यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य अनुमन्य व्यय के भुगतान से संबंधित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना। यूपीडा: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) - वह निकाय जिसके माध्यम से धनराशि का भुगतान किया जाना है। औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर रहा है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्तीय प्रभाग जिसकी कार्यालय ज्ञाप संख्या का अनुपालन अनिवार्य है।
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File No.77-3002(003)/9/2022- -3- संख्या-2/2023/ 6 77-3002(003)/9/2022/00I-02 प्रेषक, मनोज कुमार मौर्य, उप सचिव, 3040 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर लखनऊा औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 3/02/2023 विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) मैं यूटिलिटी शिफ्ट्गि आदि एवं अन्य HAUT व्यय हेतु के भुगतान हेतु धनराशि की मांग के संबंध Al महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 2645/यूपीडा/गंगा/2022 दिनांक 36.0.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने करने का कष्ट करें जिसके द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ तक) में यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं अन्य व्यय के भुगतान हेतु धनराशि निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है। 2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ तक) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक '5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03- राज्य राजमार्ग- 337- सड़क निर्माण कार्य-09- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)- 24- dea निर्माण कार्य ” में BO 44534.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या-23/2022/77-3002(003)/9/2022/00-88 दिनांक 2.06.2022 द्वारा &O 20000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। रू0 24534.00 लाख अवशेष है। गंगा weed परियोजना (प्रयागराज A मेरठ तक) के आर0 ओ0 डब्ल्यू0 A पड़ने वाले एच 0 टी0 टावर / लाइनों की शिफ्टिंग , ट्रांशमिशन लाइन की शिफ्टिंग , सरकारी Epa, गांव एवं नलकूप आदि की शिफ्टिंग हेतु निगमों/विभागों को भुगतान किया जाना जिसके लिए धनराशि रू0 24534.00 लाख (रुपये दो अरब dare करोड़ चौंतीस लाख मात्र ) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों ([) धनराशि का आहरण यूपीडा के बैंक खाते में जमा की जायेगी। (2) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।File No.77-3002(003)/9/2022- -3- 7 ॥/274523/2023 (3) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। (4) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज Wa होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा। धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अलनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं 0. .5/2027 /ai-i- 829/ दस- 202-237/2022 दिनांक 30.2.202, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- Lh शासनादेश संख्या; 5/2022/ बी- -224/ दस- 2022-23/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 एवं शासनादेश सं 0- 3/2022/ बी- -454/ दस- 2022-23/2022 दिनांक 07.06.2022 मे द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,45,34,00,000 (रुपये दो अरब पैंतालीस करोड़ चौंतीस लाख मात्र) को. चालू वित्तीय, वर्ष 2022-23 & आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370900 गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) मानक मद 24 ded निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- . यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - Lh कार्यालय BAY संख्या - 3 / 2022/ बी- - 454/दस-2022-23/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, Signed by मनोज कुमार मौर्य (मनोज कुमार मौर्य), Date: 4-02-2023 3:47:37 उप सचिव, Reason: Approved संख्या-2/2023/ 77-3002(003)/9/2022/00-02, तद्‌ दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - . महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। 2. महालेखाकार, (लेखा एवं Shean!) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। 3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ । 5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन | 6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अलुभाग-2 7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 8.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। 9. गार्ड Wardell आज्ञा से,File No.77-3002(003)/9/2022- -3- 8 ।/274523/2023 (मनोज कुमार मौर्य), उप सचिव,

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