Date: 2023-03-28Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) के समीप औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु धनराशि की मांग के संबंध में।
ज़रूर, दस्तावेज़ का सारांश इस प्रकार है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) के पास औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश के लिए औद्योगिक कॉरिडोर के विकास के लिए धन के अनुरोध से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना से प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को कुल 200 मिलियन रुपये (2 अरब रुपये) आवंटित करने की मंजूरी दी है। यह राशि भूमि अधिग्रहण के लिए है और विशिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*धनराशि का आवंटन और उपयोग*
* भूमि अधिग्रहण के लिए जिलों (बाराबंकी, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, जालौन और बांदा) के जिलाधिकारियों को कुल 200 मिलियन रुपये (2 अरब रुपये) आवंटित किए गए हैं।
* आवंटित धन को राजकोष से निकाला जाएगा और संबंधित जिलाधिकारियों के जमा खातों में जमा किया जाएगा।
* जिलाधिकारियों के डिपॉजिट खातों से धन का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जाएगा।
* आवंटित राशि का उपयोग यूपीडा के बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं किया जाएगा।
* आहरित धन के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित समय के भीतर सरकार को प्रस्तुत करना होगा।
* स्वीकृत धन का उपयोग केवल उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई है, जो कि भूमि अधिग्रहण है।
*अनुपालन और व्यय*
* धन के व्यय से पहले, वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन और प्रासंगिक सरकारी आदेशों में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
* व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033371300 के तहत आवंटित किया जाएगा।
* यह आदेश कंप्यूटर जनित है और वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत है।
**प्रभाव विश्लेषण (मुख्य शीर्षक):**
**हितधारक:** बाराबंकी, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, जालौन और बांदा के जिलाधिकारी।
**प्रभाव:** प्रत्येक जिलाधिकारी को आवंटित धनराशि के प्रबंधन और उपयोग के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।
**आवश्यक कार्रवाई:**
1. आवंटित धनराशि को अपने डिपॉजिट खातों में प्राप्त करें।
2. तत्काल आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आहरण करें।
3. धनराशि का उपयोग केवल भूमि अधिग्रहण के लिए करें।
4. यह सुनिश्चित करें कि धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
5. समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)।
**प्रभाव:** औद्योगिक कॉरिडोर के विकास के लिए धनराशि प्राप्त करता है।
**आवश्यक कार्रवाई:**
1. सुनिश्चित करें कि धनराशि का उपयोग औद्योगिक कॉरिडोर के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए किया जाता है।
2. सभी नियमों और विनियमों का पालन करें।
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार (विशेष सचिव, निधि श्रीवास्तव)।
**प्रभाव:** परियोजना के लिए धनराशि आवंटित करने और मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार।
**आवश्यक कार्रवाई:**
1. परियोजना की प्रगति की निगरानी करें।
2. धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करें।
Key Entities Referenced
औद्योगिक कॉरिडोर (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर): एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश के लिए विकास।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो औद्योगिक कॉरिडोर के विकास में शामिल है।
जिलाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट): बाराबंकी, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, जालौन, बांदा - इन जनपदों (जिलों) में भूमि अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार अधिकारी।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: धनराशि जारी करने से पहले पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी करने वाला वित्त विभाग का एक प्रभाग।
वित्तीय वर्ष 2022-23: वह वित्तीय वर्ष जिससे संबंधित धनराशि आवंटित की गई है।
File ॥१०.77-3002(003)//2023- -3-
संख्या-9 /2023/77-3002(003)//2023/00-500
प्रेषक,
निधि श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
3040 शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
बाराबंकी / गोरखपुर / जौनपुर /
गाजीपुर /जालौन/बांदा
औद्योगिक विकास अलुभाग-3 लखनऊ : दिनांक... मार्च, 2023
विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) के समीप औद्योगिक
विकास एवं पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु धनराशि की
मांग के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक 924/यूपीडा/23/2747/आईएमसी दिनांक
7.03.2023 में किये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं
पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-3-एक्सप्रेस-वे
परियोजनाओं के समीप औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर
विकसित किये जाने हेतु -60 भूमि क्रय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0
50000.00 लाख में से परियोजना से आच्छादित जनपदों के जिलाधिकारियों यथा
जिलाधिकारी, बाराबंकी को रू0 5000.00 लाख, जिलाधिकारी, गोरखपुर को रू0 5000.00
लाख , जिलाधिकारी, जौनपुर को रू0 2500.00 लाख, जिलाधिकारी, गाजीपुर रू0
2500.00 लाख, जिलाधिकारी, जालौन को रू0 2500.00 लाख एवं जिलाधिकारी, बांदा को
रू0 2500.00 लाख अर्थात GO 20000.00 लाख (रू0 दो अरब मात्र) निर्गत कर
परियोजना से आच्छादित जनपदों के जिलाधिकारियों के निर्वतन पर रखे जाने की रः
वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती
हैं-File No.77-3002(003)//2023- -3-
I/294988/2023
नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
. भूमि क्रय हेतु उक्त धनराशि राजकोष से आहरित करके सम्बन्धित जिलाधिकारी
के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
2. भूमि क्रय हेतु आवंटित उक्त धनराशि का सम्बन्धित जिलाधिकारी के डिपाजिट
खाते से आहरण, तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही की जायेगी।
. भूमि क्रय हेतु आवंटित धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में
अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
, आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध
कराया जायेगा।
. भूमि क्रय हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया
जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
. स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के
कार्यालय sao दिनांक 07.06.2022, 04..2022 एवं 08.:.2022 तथा अन्य
संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों ar अनुपालन सुनिश्चित किया
जायेगा।
इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,00,000 ( रुपये दो अरब मात्र) को
2.
चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के. आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा
शीर्षक 5054033374300 एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के समीप पूंजी निवेश हेतु
औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला
जायेगा।
3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-275-X-2022-23- दिनांक:27-
3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीया,File ॥१०.77-3002(003)//2023- -3-
I/294988/2023
Signed by निधि श्रीवास्तव (निधि श्रीवास्तव),
Date: 28-03-2023 8:25:24 विशेष ase
Reason: Approved
UAT-9/2023/2023/77-3002(003)/I/2023/00-500, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
. महालेखाकार ,( लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज |
2.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, Seay प्रदेश प्रयागराज।
3.मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ ।
4.मुख्य, वरिष्ठ व कोषाधिकारी जनपद-बाराबंकी, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, जालौन,
बांदा।
5.निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ ।
6. वित्त ई-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
8. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
9. गार्ड फाइल।
आजा से,
(निधि श्रीवास्तव),
विशेष सचिव