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Date: 2024-07-15 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में निम्‍नवत संशोधन के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** 15 जुलाई, 2024 के उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग का यह परिपत्र उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति-2022 में संशोधन करता है, विशेष रूप से सब्सिडी प्रावधानों को लक्षित करता है। संशोधित नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है और यह अधिसूचना संख्या-41/2022/2596/77-6-2022-1(एम)/2022 दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से पहले जारी की गई नीति में विशिष्ट परिवर्तनों की रूपरेखा तैयार करता है। परिवर्तन 14.10.2022 से अगले 5 वर्षों तक या ₹403.97 करोड़ का अप्रयुक्त कोष खर्च होने तक लागू हैं, जो भी पहले हो। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **प्रोत्साहन अवधि:** योजना की अवधि 14 अक्टूबर, 2022 से शुरू होकर 5 साल तक बढ़ा दी गई है या जब तक ₹403.97 करोड़ की अप्रयुक्त राशि खर्च नहीं हो जाती है, जो भी पहले हो। * **2-व्हीलर के लिए संशोधित प्रोत्साहन:** * 2-पहिया वाहनों के लिए, प्रोत्साहन एक्स-फैक्ट्री लागत का 15% या ₹5,000 प्रति वाहन तक होगा। * अधिकतम परिव्यय ₹100 करोड़ है, जो अधिकतम 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमत्य करता है। * **3-व्हीलर प्रोत्साहन हटाना:** 3-पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन को हटा दिया गया है। * **4-व्हीलर के लिए प्रोत्साहन:** * 4-पहिया वाहनों के लिए, प्रोत्साहन एक्स-फैक्ट्री लागत का 15% या ₹1 लाख प्रति वाहन तक होगा। * अधिकतम परिव्यय ₹250 करोड़ है, जो अधिकतम 25,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमत्य करता है। * **ई-बसों (गैर-सरकारी) के लिए प्रोत्साहन:** * ई-बसों के लिए, प्रोत्साहन एक्स-फैक्ट्री लागत का 15% या ₹20 लाख प्रति वाहन तक होगा। * अधिकतम परिव्यय ₹80 करोड़ है, जो अधिकतम 400 ई-बसों को अनुमत्य करता है। * **ई-गुड्स कैरियर्स के लिए प्रोत्साहन:** * ई-गुड्स कैरियर्स के लिए, प्रोत्साहन एक्स-फैक्ट्री लागत का 10% या ₹1 लाख प्रति वाहन तक होगा। * अधिकतम परिव्यय ₹10 करोड़ है, जो अधिकतम 1000 ई-गुड्स कैरियर्स को अनुमत्य करता है। * **सब्सिडी वितरण पर नोट:** * एक व्यक्तिगत क्रेता केवल 2-पहिया, 3-पहिया और 4-पहिया या ई-बसों या ई-गुड्स कैरियर्स में से प्रत्येक श्रेणी में एक सब्सिडी के लिए पात्र है। * फ्लीट ऑपरेटर (एग्रीगेटर) ऊपर बताई गई सब्सिडी को अधिकतम 10 टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर और अधिकतम 5 ई-बस या ई-गुड्स कैरियर्स खरीदने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। * प्रत्येक क्रेता को इस योजना के प्रभावी होने की अवधि में केवल एक बार सब्सिडी प्राप्त होगी। * अनुमन्य 'क्रय सब्सिडी' प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के उपरान्त सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। * **बिना बैटरी वाले वाहनों के लिए प्रावधान:** बिना बैटरी वाले वाहन खरीदने की स्थिति में, अनुमत्य सब्सिडी का 50% प्रदान किया जाएगा। * **सामान्य प्रावधान:** पहले घोषित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति-2022 के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता * **प्रभाव:** संशोधित सब्सिडी संरचना विनिर्माण योजनाओं और लाभप्रदता को प्रभावित कर सकती है। * **आवश्यक कार्रवाई:** संशोधित प्रोत्साहन दरों के आधार पर उत्पादन और मूल्य निर्धारण रणनीतियों को समायोजित करें। **हितधारक:** इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता (व्यक्तिगत और एग्रीगेटर) * **प्रभाव:** खरीद लागत और वाहन स्वामित्व की सामर्थ्य बदल जाती है। 3-पहिया वाहनों के प्रोत्साहन को हटाने से संभावित क्रेता प्रभावित हो सकते हैं। * **आवश्यक कार्रवाई:** इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के संबंध में वित्तीय नियोजन को अपडेट करें। **हितधारक:** इलेक्ट्रिक वाहन डीलर * **प्रभाव:** ग्राहकों की पूछताछ और बिक्री को प्रभावित करते हुए वाहन की मांग और उपभोक्ता वरीयताओं में संभावित बदलाव। * **आवश्यक कार्रवाई:** बिक्री रणनीतियों को समायोजित करें और ग्राहकों को अद्यतन सब्सिडी नीतियों पर शिक्षित करें। सब्सिडी प्रतिपूर्ति प्रक्रियाओं के लिए तैयार रहें। **हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार * **प्रभाव:** नीति के उद्देश्यों (इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना) की उपलब्धि में संभावित बदलाव और राजकोषीय आवंटन पर प्रभाव। * **आवश्यक कार्रवाई:** नीति के प्रभाव की निगरानी करें, आवश्यक होने पर आगे के समायोजन करें, और समग्र उद्देश्य उपलब्धि को सुनिश्चित करें।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022: यह नीति उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। औ‌द्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश: यह विभाग उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के कार्यान्वयन और संशोधन के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162: यह अनुच्छेद उत्तर प्रदेश सरकार को कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन नीति में संशोधन किया गया है। सब्सिडी योजना: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को सब्सिडी प्रदान करने की योजना।
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उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-6 संख्या:29/2024/342/77-6-2024-6099/28/2022 लखनऊ: दिनांक i5 जुलाई, 2024 अधिसूचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद (62 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते eu अधिसूचना AATI-4 /2022/2596/77-6-2022-(TH)/2022 दिनांक 44.0.2022 दूवारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में निम्नवत संशोधन करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नीति का संगत वर्तमान प्राविधान संशोधित प्राविधान प्रस्तर उत्तर प्रदेश । इस सब्सिडी योजना के लिये | इस सब्सिडी योजना के लिये विशेष इलेक्ट्रिक वाहन | विशेष रूप, से. की. गई | रूप से नीति की अधिसूचित होने विनिर्माण... एवं | अधिसूचना की तिथि से 0। वर्ष की... तिथि... अर्थात... दिनांक गतिशीलता नीति | की अवधि के दौरान परिभाषित | 74.0.2022 से आगामी 05 वर्ष 2022 के प्रस्तर- खण्डों में निम्नलिखित दरों पर तक अथवा अप्रयुक्त धनराशि(रू. 4.3 का उपप्रस्तर- क्रेताओं को प्रारम्भिक (अर्ली 403.97 करोड) के व्यय होने की 2 as) प्रोत्साहन के रूप में क्रय अवधि जो. भी. पहले हो, सब्सिडी प्रदान की जाएगी: परिभाषित खण्डों में निम्नलिखित दरों पर क्रेताओं को प्रारम्भिक (अर्ली as) प्रोत्साहन के रूप A क्रय सब्सिडी प्रदान की जाएगी: |. 2 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन .2 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को 5,000 रुपये प्रति वाहन को 5,000 रुपये प्रति वाहन की की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत लागत का 5 प्रतिशत, 700 का 5 प्रतिशत, 00 करोड़ करोड़ रुपये के अधिकतम रुपये के अधिकतम परिव्यय के परिव्यय के अधीन अधिकतम अधीन अधिकतम 2. लाख 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य। अनुमन्य। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |. 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन को 2. निरसित। 2,000 रुपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का i5 प्रतिशत , 36 करोड़ रुपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 30,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य। . 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन को 3. 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन को 0। लाख रुपये प्रति वाहन की 0l लाख रुपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 5 प्रतिशत , 250 करोड़ का 5 प्रतिशत , 250 करोड़ रुपये के अधिकतम परिव्यय रुपये के अधिकतम परिव्यय के के अधीन अधिकतम 25,000 अधीन अधिकतम 25,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य। अनुमन्य। . इ-बसों (गैर-सरकारी) को 20 4. saat (गैर-सरकारी) को 20 लाख रुपये प्रति वाहन की लाख रुपये प्रति वाहन की सीमा सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 5 का 5 प्रतिशत, 80 करोड़ प्रतिशत, 80 करोड़ रुपये के रुपये के अधिकतम परिव्यय अधिकतम परिव्यय के अधीन के अधीन अधिकतम 400 ई- अधिकतम 400 ई-बसों को बसों को अनुमन्य। अनुमन्य। . इ-गुइस कैरियर को 7,00,000 5. इई-गुडइ़स कैरियर को 7,00,000 रुपये प्रति वाहन की सीमा रुपये प्रति वाहन की सीमा तक तक एक्स-फैक्ट्री लागत का एक्स-फैक्ट्री लागत का. 0 0 प्रतिशत, अधिकतम प्रतिशत, अधिकतम. परिव्यय परिव्यय 0 करोड़ रुपये के 0 करोड़ रुपये के अधीन अधीन अधिकतम 000 ई- अधिकतम =6000 ई-गुइस TSA कैरियर को अनुमन्य। कैरियर को अनुमन्य। नोट:- नोट:- व्यक्तिगत. क्रेताओं को © व्यक्तिगत Hast को उपरोक्त उपरोक्त क्रय सब्सिडी केवल क्रय सब्सिडी केवल एक ही 2 - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |एक ही 2 व्हीलर, 3 व्हीलर व्हीलर, 4 व्हीलर या ई-बसों या एवं 4 व्हीलर या ई-बसों या Sasa कैरियर के क्रम पर SSG कैरियर के क्रम पर अनुमन्य होगा। अनुमनन्‍्य होगा। एग्रीग्रेटर्स (Aggregators) एग्रीग्रेटर्स = (Aggregators) फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं को ele ऑपरेटर क्रेताओं को उपरोक्त Pa सब्सिडी उपरोक्त... क्रय. सब्सिडी अधिकतम दस 2व्हीलर या 4 अधिकतम दस 2व्हीलर या व्हीलर के क्रय पर तथा 3 व्हीलर या 4 व्हीलर के अधिकतम पांच ई-बस या ई- क्रय पर तथा अधिकतम पांच Ta कैरियर के क्रय पर ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के अनुमन्य होगा। क्रय पर अनुमन्य होगा। इस योजना के अंतर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के अंतर्गत क्रय इस योजना के प्रभावी अवधि सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस मैं एक ही बार अनुमन्य योजना के प्रभावी अवधि में होगा। अनुमन्य' क्र्य एक ही बार अनुमन्य होगा। सब्सिडी' प्रतिपूर्ति के रूप में A 'क्रय.... सब्सिडी' प्रदान की जाएगी, जिसे क्रेता प्रतिपूर्ति के रूप मैं प्रदान की को डीलर से सत्यापन के जाएगी, जिसे क्रेता को डीलर उपरान्त सीधे ट्रांसफर किया से सत्यापन के उपरान्त सीधे जाएगा। ट्रांसफर किया जाएगा। यदि किसी स्थिति में क्रेता यदि किसी स्थिति A क्रेता द्वारा बिना बैट्री के वाहन द्वारा बिना बैट्री के वाहन का का क्रय किया जाता है तो क्रय किया जाता है तो उस पर उस पर... उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार अनुमन्य " क्रय अनुमन्य " क्रय सब्सिडी " सब्सिडी " का. केवल 50 का केवल 50 प्रतिशत ही प्रतिशत ही. प्रदान किया प्रदान किया जाएगा। जाएगा। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2- अधिसूचना AeAT-4 /2022/2596/77-6-2022- (TA)/2022 दिनांक 74.0.2022 दूवारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में उल्लिखित शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेगें। अनिल कुमार सागर प्रमुख सचिव। UEA:_29/2024/342()/77-6-2024-6099/28/2022 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- . महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। oO समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन। स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।| समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश। समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0| समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0| प्रबंध निदेशक, पिकप। won 9 छा Fw Dn आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। |0.निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0, लखनऊ। . aaa निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ। I2.qAeA अनुभाग, औद्योगिक विकास विभाग 3.गार्ड फाइल। आज्ञा से, ओम प्रकाश यादव संयुक्त सचिव।| I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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