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Date: 2023-11-10 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

''उत्‍तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साीहन नीति-2022'' के अन्तनर्गत स्थारपित होने वाली इकाईयों को स्टातम्पय शुल्कं में छुट लेने की प्रक्रिया के निर्धारण विषयक।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022" के तहत स्थापित होने वाली इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में छूट लेने की प्रक्रिया के संबंध में है। यह 10 नवंबर, 2023 को जारी किया गया एक आधिकारिक पत्र है, जो 10 अप्रैल, 2023 के एक पूर्व सरकारी आदेश (शासनादेश) में संशोधन करता है। यह अद्यतन स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया में बदलावों को स्पष्ट करता है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *पात्रता प्रमाणन:* * पात्रता प्रमाण-पत्र औद्योगिक विकास विभाग से प्राप्त किया जाएगा। * संशोधन: पात्रता प्रमाण-पत्र इन्वेस्ट यू.पी. से प्राप्त किया जाएगा। *आवेदन प्रक्रिया:* * परियोजना समर्थकों को निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से या भौतिक रूप से औद्योगिक विकास विभाग को आवेदन जमा करना होगा। * संशोधन: परियोजना समर्थकों को निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से या भौतिक रूप से (यदि पोर्टल कार्यरत न हो) इन्वेस्ट यू.पी. को आवेदन जमा करना होगा। *छूट प्रमाणपत्र आवश्यकता:* * स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए अर्हता विषयक प्रमाण-पत्र प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा जिला स्तर पर उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र से एवं यदि प्रस्तावित इकाई किसी इण्डस्ट्रियल अथॉरिटी के क्षेत्र में स्थापित होना है तो अथॉरिटी से प्राप्त किया जा सकता है। * संशोधन: स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए "अर्हता प्रमाण-पत्र" (Admissibility Certificate) जिला स्तर पर उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र से प्राप्त किया जाना होगा, यदि प्रस्तावित इकाई किसी इण्डस्ट्रियल अथॉरिटी के क्षेत्र में स्थापित होना है तो अथॉरिटी से प्राप्त किया जा सकता है। *अन्य प्रावधान:* * 10.04.2023 के शासनादेश के शेष प्रावधान पूर्ववत प्रभावी रहेंगे। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** औद्योगिक इकाइयाँ जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत स्थापित हो रही हैं। **प्रभाव:** स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया में बदलाव। **आवश्यक कार्रवाई:** नवीनतम प्रक्रिया के अनुरूप पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए इन्वेस्ट यू.पी. के माध्यम से आवेदन करें और "अर्हता प्रमाण-पत्र" प्राप्त करें। **हितधारक:** उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र **प्रभाव:** आवश्यक दस्तावेजों को संसाधित करने की प्रक्रिया में बदलाव। **आवश्यक कार्रवाई:** नई आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन पत्रों की समीक्षा करना और "अर्हता प्रमाण-पत्र" जारी करना। **हितधारक:** इन्वेस्ट यू.पी. **प्रभाव:** छूट प्रक्रिया में औद्योगिक विकास विभाग से भूमिका परिवर्तन। **आवश्यक कार्रवाई:** पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन संसाधित करने के लिए।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022: इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में छूट लेने की प्रक्रिया का निर्धारण करने वाली नीति। औद्योगिक विकास विभाग: पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने वाला विभाग। इन्वेस्ट यू०पी०: स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र: प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा अर्हता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का स्थान। औद्योगिक विकास अनुभाग-6: शासनादेश जारी करने वाला अनुभाग।
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प्रेषक, मनोज कुमार सिंह, HAUT एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, |. महानिरीक्षक, Ferry एवं निबन्धन, 3040! 2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश | औदूयोगिक संख्या-56/2023/3448/77-6-2023-2(एम)/2022 विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनाक 0 नवम्बर, 2023 विषय:-"उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022" के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में Ge लेने की प्रक्रिया के निर्धारण विषयक। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश AEA-9/2023/303 /77-6-2023-2(एम)/2022 टीसी, दिनांक 0.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 A एतदद्वारा निम्नवत संशोधन किया जा रहा है:- वर्तमान प्राविधान संशोधित प्राविधान प्रस्तावित इकाई उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश प्रस्तावित इकाई उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्राविधानों रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्राविधानों से से आच्छादित है और वह उक्त नीति के अध्याय- आच्छादित है और वह उक्त नीति के अध्याय-42 के I2 के प्रस्तर-2.2 मैं प्राविधानित स्टाम्प शुल्क प्रस्तर-42.2 में प्राविधानित स्टाम्प शुल्क A छूट में छूट प्राप्त करने के लिए HS है, इस आशय प्राप्त करने के लिए ste है, इस आशय का "पात्रता का. प्रमाण-प्रत्र औद्योगिक विकास विभाग से प्रमाण-पत्र"(£।6पां0॥४ Certificate) grate यू0पी0 प्राप्त किया. जाएगा। FT शुल्क में छूट के से प्राप्त किया जाएगा। स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए लिए प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट/प्रस्तावक अपना आवेदन प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट/प्रस्तावक अपना आवेदन ऑनलाईन ऑनलाईन निवेश मित्र पोर्टल पर अथवा शभैतिक निवेश मित्र पोर्टल पर अथवा भौतिक रूप (पोर्टल रूप (पोर्टल कार्यरत न होने/ रहने की दशा में) से कार्यरत न होने/रहने की दशा A) से इन्वेस्ट यू0पी0 औद्योगिक विकास विशाग को देगा। स्टाम्प को cal इसके उपरान्त CIT शुल्क में छूट प्राप्त शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए Hea विषयक करने... के... fat wad “Heal प्रमाण-पत्र" प्रमाण-पत्र प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा जिला स्तर (Admissibility Certificate) प्राप्त किया. जाना पर उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं होगा, जो कि प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा जिला स्तर उद्यमिता विकास केन्द्र से एवं यदि प्रस्तावित पर उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता इकाई किसी इण्डस्ट्रियल अथॉरिटी के क्षेत्र मैं विकास केन्द्र से एवं यदि प्रस्तावित इकाई किसी स्थापित होना है तो अथॉरिटी से प्राप्त इण्डस्टियल अथॉरिटी के क्षेत्र में I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |किया जा सकता है। स्थापित होना है तो अथॉरिटी से wea किया जा सकता है। 2. उक्त शासनादेश दिनांक 0.04.2023 के अवशेष प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे। 3. अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीय, मनोज कुमार सिंह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त। संख्या-56/2023/3448()/77-6-2023-2(एम)/2022,तद्रदिनांक प्रतित्रिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- ... निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश। 2 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन 3 निजी सचिव, AIO मंत्री जी औद्योगिक विकास, Scat प्रदेश। 4 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन। 6 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 7 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट ZOU! 8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। 9 आयुक्त, स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 0. सहायक महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश। I4. समस्त उपायुक्त, स्टाम्प/उप महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश। 2. समस्त उपायुक्त,जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश। 3. समस्त मुख्य कार्यपालिक अधिकारी,औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश। 4. गार्ड फाइल। आज़ा से, जय वीर सिंह संयुक्त सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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