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संख्या-4/2024/380/77-6-23-77-6003/67/209 पार्ट-3
मनोज कुमार मौर्य,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
संयुक्त निदेशक,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।|
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 04 जनवरी, 2024
विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन Slotel-20I2 के अन्तर्गत
प्राविधानित धनराशि रूपये 725.00 करोड़ के सापेक्ष BO 8,02,87,458.00 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान
किए जाने के संबंध Fl
महोदय,
कृपया... उपर्युक्त. विषयक. प्रबन्धक (fact) ST के... पत्रांक-इन्स-/40-
9/3iTS.378.47.0./2072/Vol.IV/562 दिनांक 28.44.2023 (मय संलग्नक छायाप्रति) का संदर्भ
ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन Alote-20(2 के अन्तर्गत पात्र
इकाइयों को स्वीकृत किए गए ब्याजमुक्त ऋण की i0 प्रतिशत धनराशि वितरित करने हेतु वित्तीय
वर्ष 2023-24 के लिए योजनान्तर्गत आवंटित बजट धनराशि के सापेक्ष कुल रू. 8,02,87,458.00
(रूपया आठ करोड़ दो लाख sean हजार चार सौ Hooda मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किए
जाने का अनुरोध किया गया Sl पात्र इकाई का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत् है:-
(धनराशि रूपये में)
थी इकाई का नाम वित्तीय वर्ष ब्याज मुकृतऋण कीस्वीकृत धनराशि केड़काइयों को 0
idea धनराशि... सापेक्ष 90 प्रतिशतप्रतिशत feat
ण की. वितरितांकी जाने... वाली
की गई धनराशि. धनराशि
AO वरूण dd 207-8| 7,47,5,572.00] 6,72,44,0i5.00} 74,7,557.00
लि0, ग्रेटर नोएडा
2 HO वरूण aa 208-9| 8,66,86,382.00} 7,80,7,744.00| 86,68,638.00
लि0, ग्रेटर नोएडा
3 HO वरूण aa 2079-20| 7,9,57,689.00} 6,47,67,920.00} 7,95,769.00
लि0, ग्रेटर नोएडा
4 AHO सी0पी0 मिल्क 208-49 59,4,560.00 53,47,404.00 5,94,756.00
Rus फूड प्रोडक्ट्स,
प्रा2लि0, बाराबंकी
5 HO मंगलम सीमेन 209-20 4,5,70,475.00 0,04,3,58.00 4,,57,07.00
लि0, अलीगढ़
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6 HO Hada सीमेन् 2020-2} 7,08,63,843.00} 9,97,77,459.00| 7,0,86,384.00
लि0, अलीगढ़
7 HO ब्रिन्दावन Val! 20(9-20] 75,09,88,633.00} 43,58,89,770.00] 7,50,98,863.00
मथुरा,
की मे0 बे 209-20 0,99,97.697.00 9,89,97,927.00 ,09,99,770.00
कारपोरेशन लिए0,
रायबरेली
व मे0 मून बेवरेजेज,|,. 208-9 3,54,98,852.00] 3,49,48,967.00. 35,49,885.00
लि0, ग्रेटर नोएडा
0. |A0 अमृत बाटलर्स,/ 209-20) ,83,78,422.00} ,65,40,580.00] 8,37,842.00
प्रालि0, (A
यूनिट) फैजाबाद
|।. मि0 अमृत बॉटलर्स,/ 209-20) 2,42,64,800.00} 2,48,38,320.00. 24,26,480.00
प्राललि0, (TA
वाटर यूनिट) फैजाबाद
2. |AO महान मिल 209-20 9,50,97.00 77,55,874.00 7,95,097.00
ese लि0, हाथरस
योग 80,28,4,596.00। 72,25,33,38.00। 8,02,8,458.00
2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतदद्वारा औद्योगिक निवेश
प्रोत्साहन Alste-20I2 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित
धनराशि रू.25.00 करोड़ (रूपये एक at पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपरोक्त इकाईयों को
स्वी कृतक त ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाने हेतु रू. 8,02,8,458.00 (रूपया आठ करोड़ दो लाख
STIR हजार चार सौ अठुठावन मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों
एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान
करते हैं:-
नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों
. स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते में सीधे
आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास
विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया
जाएगा।
पिकप द्वारा ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता
के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित ब्याजमुक्त
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |ऋण स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया
गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया
जायेगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते
में नहीं रखा जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप दूवारा रखा जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया
है।
8. यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन
नियमावल्ली-202(यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती
हो।
9. पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व पिकप पर होगा। वसूली में
शिथिलता Na जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर HIN कार्यवाही शासन द्वारा की
जायेगी।
0. यदि इन इकाईयों qant ऋण वापसी के सम्बन्ध मैं डिफाल्ट किया जाता है तो डिफाल्ट की
तिथि से आगे दी जाने वाली धनराशि का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा।
4.faau दूवारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन
नियमावल्ली-202(यथा संशोधित) A दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की
जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।
2.ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (7.25 प्रतिशत
प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
3. यदि पिकप cant किसी किश्त के भुगतान में डिफाल्ट किया जाता है तो पिकप द्वारा
शासन को .25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से विलम्ब की अवधि में ब्याज का
भुगतान किया जाना होगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का
आंकलन संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ CaN किया जाएगा। पिकप को
उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष पिकप द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी संयुक्त
आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ CANT किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के
संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।
|5. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT
दिनांक 7.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6. पिकप cant स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की
शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 8,02,8,458.00 (रूपया आठ करोड़ दो लाख इकयासी
हजार चार सौ अठुठावन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या
007 लेखा शीर्षक 68850i:900700 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 20i2 मानक मद 30
निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-5-6-68-2-2023-24 दिनांक 2-2-2023 में
प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।
संख्या-/2024/380(7)/77-6-23-77-6003/67/209 पार्ट-3, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
I- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/दवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, पिकप को. dath-sed-/(0-9/3iS.37S.47.07./2072/Vol.IV/562 दिनांक
28..2023 दिनांक 07..2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, HTT
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/4
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
0- नियोजन अनुभाग-4/4
tI- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
{2- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |