Date: 2023-04-26Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2023-24 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश:**
दस्तावेज़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज का भुगतान करने के लिए 1756.61 लाख रुपये आवंटित करने की मंजूरी प्रदान करता है। धनराशि 01.04.2023 से 31.05.2023 की अवधि के लिए देय ब्याज को कवर करती है, और भुगतान कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय आवंटन:**
* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर 01.04.2023 से 31.05.2023 तक की अवधि के लिए देय ब्याज का भुगतान करने के लिए 1756.61 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
* **नियम एवं शर्तें:**
* आवंटित धन को यूपीडा के बैंक खाते या ऋण निकालने के लिए इस्तेमाल किए गए खाते को छोड़कर किसी अन्य खाते में नहीं रखा जाना चाहिए।
* धनराशि केवल तत्काल आवश्यकतानुसार ही निकाली जानी चाहिए।
* यूपीडा को निर्धारित समय सीमा के भीतर महालेखाकार और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा को उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित खाते प्रदान करने होंगे।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन और वित्त विभाग के निर्देशों के अनुपालन के अनुसार किया जाना चाहिए।
* वित्त विभाग द्वारा जारी नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रश्नगत कार्य के लिए जारी धनराशि का उपयोग किया जाना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**प्रमुख हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी)
**प्रभाव:**
यूपीडा को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ऋण पर ब्याज चुकाने के लिए धनराशि प्राप्त होगी, जिससे परियोजना का वित्तीय प्रबंधन प्रभावित होगा।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* यूपीडा को आवंटित धनराशि का उपयोग नियमों और शर्तों के अनुसार करना होगा, जिसमें समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित खाते प्रदान करना शामिल है।
* यूपीडा को वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा और वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी।
* यूपीडा को ऋण खाते से ब्याज जमा करना होगा जिससे ऋण लिया गया है।
Key Entities Referenced
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority)
पंजाब नेशनल बैंक: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए यूपीडा द्वारा लिया गया ऋण
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग - 1: वित्तीय अनुमोदन और व्यय नियमों के लिए जिम्मेदार विभाग
उ0प्र0 (उत्तर प्रदेश): वह राज्य सरकार जो नीति जारी कर रही है।
संख्या-4/2023///307932/2023/00-77-3002-003--2022
प्रेषक,
अनीता चौधरी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ |
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 26 अप्रैल 2023
विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 मैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य#हेद्ु fas संस्थाओं से
लिये गये ऋण पर देय ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध FI
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के ca W82/AAIs/08/47 दिनांक
20.04.2023 के संदर्भ मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि TRE fel एक्सप्रेसवे परियोजना के
निर्माण कार्य हेतु पंजाब नेशनल बैंक से लिये गये ऋण पर दिनांक. 07.04%2023 से 37.05.2023 तक की
अवधि हेतु देय ब्याज के लिए BO 756.6। लाख (रुपये AAS Also लाख इकसठ हजार मात्र) की
धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं vids के #थीन ऑऔवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैः
(धनराशि रू0 लाख में)
कार्य का नाम दिनांक 04.04.2023 से दिनांक 34.05.2023 तक
अवधि हेतु देय ब्याज के लिए अवमुक्त धनराशि
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य
हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज |756.6
का भुगतान
नियम व शर्तें / प्रतिबनेदधों
(।) धनराशि Hinge कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते मैं नहीं रखी जायेगी बल्कि
जिस बैंक भुकते से कण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की
जायेगी।
(2) ै. उक्त * धनराशि का. आहरण at तात्कालिक. आवश्यकतानुसार ही. किया... जायेगा।
(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित
लेखा निधार्रिति समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,
3040 प्रयागराज Ud शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।
(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के
व्यय A वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- । के कार्यालय AT संख्या सं0- 2/2023/बी-4-227/दस-2023-
23/2023 दिनांक 7.03.2023 cant जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित
शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन
___- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग
किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
2- इस संबंध A होने वाला व्यय रुपये (7,56,67,000 ( रुपये Aas करोड़ BU लाख इकसठ हजार
मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 285280800800
यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय
ब्याज हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - । के कार्यालय AT संख्या - 2/2023/बी--227/दस-
2023-23/2023, दिनांक- 7-मार्च, 2023 में प्रशासकीय faster को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत
निर्गत किये जा रहे है। cai om,
®@
चॉधरी),
अनु सचिव।
. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विशाग,
. निजी सचिव, a0 राज्यी मंत्री जी, अवस्थाऔपना एवं PS विभाग, उ0प्र0 शासन।
. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दूवितीय, उत्तर a
. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, |
. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन;
6. निदेशक, वित्तीय सांखियकीय निदेशालय, जवाहर |
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा ng विभाग] |
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव
9. वित्त (ई-6) ca नुभाग-2
0. वित्त (आय-व्ययक) a
I\.alsa बजट "९४५
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(2. MeL पत्राXवली।
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आज्ञा से,
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‘OS (अनीता चौधरी),
अनु सचिव।
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प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - १९१३
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विभाग, उ०प्र० शासन |
___- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |