Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2023-24 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के नि...
Date: 2023-08-29 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2023-24 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी के लिए 18044.55 लाख रुपये के आवंटन को मंजूरी देता है। यह धनराशि जुलाई से सितंबर 2023 के लिए जारी की जा रही है, और कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है। आदेश में धन का आवंटन और उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *धनराशि का आवंटन:* * पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए बैंकों के कंसोर्टियम से लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी के लिए 18044.55 लाख रुपये का आवंटन। यह धन अप्रैल से जून 2023 की अवधि के लिए है। *नियम और शर्तें:* * धनराशि केवल उस बैंक खाते में जमा की जानी चाहिए जिससे ऋण लिया गया था, और किसी अन्य खाते में नहीं रखी जानी चाहिए। * यूपीडा को यह सुनिश्चित करना होगा कि आहरित राशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखा कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाए। * धनराशि तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार निकाली जाएगी। * स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे मंजूर किया गया है। * धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद नियमों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें वित्त (आय व्ययक) अनुभाग -1 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। * आवंटित धनराशि का उपयोग वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के अनुसार किया जाएगा और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। *व्यय और लेखांकन:* * इस संबंध में होने वाला व्यय वित्त वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 2852808002100 यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं के लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा। **प्रभाव विश्लेषण:** * **हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण) * **प्रभाव:** ऋण के मूलधन की अदायगी के लिए धनराशि प्राप्त करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि धन का उपयोग नियमों के अनुसार किया जाए, उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर जमा किए जाएं और सभी प्रासंगिक नियमों का पालन किया जाए। * **हितधारक:** वित्तीय संस्थान (बैंक) * **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए उनके द्वारा दिए गए ऋण का मूलधन वापस करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** उनके बैंक खातों में धन जमा होने की पुष्टि करना। * **हितधारक:** महालेखाकार कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज * **प्रभाव:** आवंटित धनराशि के उचित उपयोग की निगरानी करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करना और उनका सत्यापन करना। * **हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार (वित्त विभाग, औद्योगिक विकास विभाग) * **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना को सुनिश्चित करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** धन के संवितरण की निगरानी करना और सुनिश्चित करना कि सभी नियम और विनियमों का पालन किया जा रहा है।

Key Entities Referenced

यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना जिसके लिए यह दस्तावेज़ ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए धन के आवंटन से संबंधित है। औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों को संभालता है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्त आवंटन शामिल है। महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज: उत्तर प्रदेश (यूपी) के लेखाकार जनरल, जो दस्तावेज़ में उल्लिखित धन के उपयोग की लेखा परीक्षा और लेखांकन के लिए जिम्मेदार हैं। वित्तीय विभाग: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग, जिसका अनुमोदन आवश्यक है और जिसके वित्तीय नियमों और दिशानिर्देशों का पालन धन के व्यय में किया जाना है।
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संख्या-45/2023//378004/00-77-3002-003-3-2022-पार्ट-१ प्रेषक, शैलेन्द्र कुमार, अनु सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक«.29/08/2023 विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के fear, ART हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के scat संबंध में । महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य. कार्यपालक BA, ws के. पत्रांक 463/quTs/08/47 दिनांक 07.08.2023 के संदर्भ Ash यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेलनलित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण की अदायगी हेतु माह जुलाई से सितम्बर, 2023 Ph See BO (8044.55 लाख (रुपये एक अरब अस्सी करोड़ चवालीस लाख पचपन PAA ) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन saa अतिथि: जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः (धनराशि रू0 लाख में) क्रमांक कार्य का नाम अवमुक्त धनराशि | माह अप्रैल से जून, 2023 तक अवधि हेतु पूर्वाचल एक्सप्रेसवे 8044.55 परियोजना के निर्माण कार्य हेतु कंसॉसियम बैंकों से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी कुल योग 48044.55 नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों () मूलधन हेतु धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते मैं मूलधन की धनराशि जमा की जायेगी। (2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र (कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, -_....- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। (3)धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। (4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय मैं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0- 2/2023/बी--227/दस-2023-23/2023 दिनांक 7.03.2023 द्वारा जारी दिशा किर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (6) प्रश्ननगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त fas वादा निर्गत आदेशों/ज्ञापों मैं उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं fay हैकतपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते oy किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का Sasa मद मैं नहीं किया जायेगा। 2- 38 संबंध A होने वाला व्यय रुपये ,80,4465000°( रुपये एक अरब अस्सी करोड़ चवालीस लाख पचपन हजार मात्र ) को Te facdyeaqy 20232024 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 285280800200 यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं के लिए FL ROP के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - MAAR adel) के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश कंप्यूटर#द्ब्ारा/छत्पन्न संख्या ४-6-65-2-2023-24-दिनांक:22-8-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग कीर्इस्हिसुँलिं से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (शैलेन्द्र कुमार), अनु सचिव। संख्या Ud दिनांक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - I. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, मा0 राज्यी मंत्री जी, अवस्थाऔपना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद | 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। -_....- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 8.वित्तक नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ 9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन | 0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- |2.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। 3. गार्ड Wardell व QO -_....- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता Aare | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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