Date: 2023-06-21Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्ष 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 08-राजकीय मुद्रणालय वाराणसी हेतु वित्तीय स्वीकृति ।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, दिनांक 21 जून, 2023 को जारी उत्तर प्रदेश सरकार का एक शासनादेश है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्ष 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 08-राजकीय मुद्रणालय वाराणसी को 10 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। इस धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के तहत निर्माण कार्यों और मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए किया जाएगा।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*वित्तीय अनुमोदन*
* वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकीय मुद्रणालय वाराणसी के लिए कुल 10 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
* राशि का उपयोग 1.50 लाख रुपये की निर्माण कार्यों और 8.50 लाख रुपये की मशीनरी और उपकरणों के लिए किया जाएगा।
*व्यय की शर्तें और प्रतिबंध*
* धनराशि का उपयोग केवल वर्तमान योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए और किसी भी नए उद्देश्य के लिए नहीं।
* वित्तीय अनुशासन और मितव्ययिता सुनिश्चित करते हुए वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना आवश्यक है।
* धन का आहरण मासिक आधार पर किया जाएगा, और खर्च किए गए विवरण को वित्त विभाग और महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
* बिना पूर्व अनुमति के कोई भी एकमुश्त निकासी अनुमत नहीं है।
* खर्च की अनुमति देने से पहले अन्य सरकारी अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
* वित्तीय वर्ष के अंत में बची हुई कोई भी राशि सरकार को वापस कर दी जानी चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री:**
**प्रभाव:**
* उन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकीय मुद्रणालय वाराणसी को 10 लाख रुपये के व्यय के लिए अनुमोदित किया गया है, जो निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।
* वे मासिक आधार पर खर्च की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* यह सुनिश्चित करें कि धनराशि स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाए।
* वित्त विभाग और महालेखाकार कार्यालय को व्यय की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
* वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करें।
**लेखाधिकारी, राजकीय मुद्रणालय वाराणसी:**
**प्रभाव:**
* उन्हें 10 लाख रुपये के व्यय की निगरानी करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह आवंटित लेखा शीर्षों के तहत हो।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* खर्च को उचित लेखा शीर्षों के तहत रिकॉर्ड करें।
* यह सुनिश्चित करें कि व्यय वित्तीय नियमों और विनियमों का पालन करे।
**वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज:**
**प्रभाव:**
* वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वाराणसी राजकीय मुद्रणालय के लिए आवंटित धनराशि की निगरानी के लिए जिम्मेदार
**आवश्यक कार्रवाई:**
* यह सुनिश्चित करना कि व्यय राज्य के वित्तीय नियमों और नियमों का पालन करते हैं।
**वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1:**
**प्रभाव:**
* वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकीय मुद्रणालय वाराणसी को आवंटन की निगरानी करना।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* दस्तावेज़ को रिकॉर्ड के लिए फाइल करें।
**महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज और महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज**
**प्रभाव:**
* सूचित किया गया और उचित लेखांकन और ऑडिट सुनिश्चित करना
**आवश्यक कार्रवाई:**
* दस्तावेज़ को रिकॉर्ड के लिए फाइल करें।
Key Entities Referenced
वित्तीय वर्ष 2023-24: वह वित्तीय अवधि जिसके लिए अनुदान स्वीकृत है
उत्तर प्रदेश शासन: शासनादेश जारी करने वाली सरकार
मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय, उ.प्र. प्रयागराज: प्राप्तकर्ता विभाग जिसे धनराशि आवंटित की जा रही है
राजकीय मुद्रणालय वाराणसी: वह इकाई जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सरकार: वित्त विभाग का अनुभाग जिसने दिशानिर्देश जारी किए।
संख्या-5/2023/ 00-436/77-2-2023
प्रेषक,
अनीता चौधरी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
निदेशक, ही NYS
मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ७
पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 08-राजकीय ore
उ0प्र0 प्रयागराज। se
औद्योगिक विकास अनुभाग-2 न 2 जून, 2023
द्रणाल हेतु वित्तीय स्वीकृति |
विषय: facta वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या-8 के लेखा सामग्री तथा मुद्रण
महोदय, उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनु
e
रण के कार्यालय ATT संख्या-2/2023/बी--
227 /e4-2023-23/2023 दिनांक 47 rr rer , 202 may में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान 58 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के लेखाशीर्ष-4058-
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत sera रकारी मुद्रणालय 08-राजकीय मुद्रणालय वाराणसी
के अन्तर्गत 25-लघु निर्माण कार्य मद में तथा 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद
में रू0 8.50 लाख अर्थात कुल yale, 9g 0,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) की नियमानुसार व्यय
किये जाने हेतु निम्न नियम uN rat के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल
स्वीकृति प्रदान करती हैं
as व शर्तें /प्रतिबल्धों cS
023-24 के आय-व्ययक में व्यवस्थित/स्वीकृत धनराशि केवल चालू योजनाओं
की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों/ अन्य
| के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।
९ संख्या-2/2023/बी-4-227/दस-2023-23/2023 दिनांक 47 मार्च, 2023 जो समस्त
धनराशि का व्यय एतदविषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-५ के कार्यालय ज्ञाप
विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए
किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त
स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।
(3) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार की
व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता Sl जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैतुअल और वित्तीय
नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य ACH hea सरकार अथवा अन्य सक्षम
प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो,
उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in & सत्यापित की जा सकती है |(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार
मासिक आधार पर किया जायेगा। निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा व्यय का विवरण
मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय को
उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो
बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय (५) रुपये 7,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) को चालू
वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 008 लेखा शीर्षक 405800030800 राजकीय
मुद्रणालय, वाराणसी मानक मद 25 लघु निर्माण कार्य (2) रुपये 8,50,000 (रुपये BENS हजार
मशाीतर््र)ष क 40को5. 80च0ा0ल3ू 080वि0त् तरीायज कीवयर् षम ुद्र2ण0ा2लय3,- 2व4ार ाणकसेी माआनयक- वम्दयय 2क6 tमें he 08 लेखा t /उपकरण और
;
संयंत्र के नामे डाला जायेगा।
3- .... यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-५ के कार्यालय ज्ञाप --227/24-2023-
moo
23/2023 दिनांक 47 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को RSH धानित अधिकार के अंतर्गत
निर्गत किये जा रहे है।
oY भवदीया,
e
९2,
(१ ( अनीता चौधरी )
अनु सचिव |
shee 5 /2023/00-436(\)/7 7-2-2
प्रतिलिपि निम्नलिखित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
|- महालेखाकार (लेखा एवं हकद /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
2- महालेखाकार a [कार ( /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
3- निदेशक, निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ |
4- मुख्य/ , प्रयागराज ।
5- गुयुपकर , मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज |
6- /अतु सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
SS , राजकीय मुद्रणालय वाराणसी।
8- Ward निदेशक/उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय वाराणसी I
9- वित्त (आय-व्ययक) अतुभाग-
0- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
7- गार्ड फाइल |
आज्ञा से,
( अनीता चौधरी )
अनु सचिव |
I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in & सत्यापित की जा सकती है |