Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2023-24 में चित्रकूट लिंक एक्सकप्रेसवे परियोजना...
Date: 2024-03-15 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2023-24 में चित्रकूट लिंक एक्सकप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय किये जाने के लिए धनराशि का आवंटन।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** 15 मार्च, 2024 को जारी यह दस्तावेज़, वित्तीय वर्ष 2023-24 में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 5000.00 लाख रुपये (50 करोड़) की धनराशि के आवंटन को मंजूरी देता है। यह अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-3 द्वारा जारी किया गया है और चित्रकूट के जिलाधिकारी को निर्देशित है। इस आवंटन का उद्देश्य एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवश्यक 163.9 हेक्टेयर भूमि की खरीद को सुविधाजनक बनाना है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *वित्तीय मंजूरी:* * वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 5000.00 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। * यह राशि परियोजना की कुल अनुमानित लागत 22807.97 लाख रुपये में से है। *नियम और शर्तें:* * आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। * धनराशि का व्यय वित्तीय पुस्तिका के नियमों, शासनादेशों और जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। * यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से पहले कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, और न ही इसे किसी अन्य कार्य योजना में शामिल किया गया है। * परियोजना की स्वीकृति से पहले, प्रस्तावित कार्यों की डुप्लिकेसी को रोकने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। * धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद किया जाना चाहिए और वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। * परियोजना को समय पर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि लागत और समय में वृद्धि न हो। * 30 प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। * आवंटित धनराशि के उपयोग का एक उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। * भूमि का क्रय प्रासंगिक अधिनियम और राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप किया जाना चाहिए। * यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है और प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है। *बजटीय जानकारी:* * चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस व्यय को अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 5054033371600 "चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना मानक मद 60 भूमि क्रय" के तहत आवंटित किया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण:** *हितधारक: जिलाधिकारी, चित्रकूट* *प्रभाव:* उन्हें तात्कालिक आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण कर चित्रकूट में संबंधित डिपॉजिट खाते में जमा कराना होगा। *आवश्यक कार्रवाई:* जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि धनराशि का उपयोग सही ढंग से हो और सभी नियम और शर्तों का पालन किया जाए। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए वे उत्तरदायी होंगे। *हितधारक: मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा* *प्रभाव:* धनराशि यूपीडा द्वारा कार्यान्वित चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना का समर्थन करती है। *आवश्यक कार्रवाई:* यह सुनिश्चित करें कि परियोजना समय पर पूरी हो और भविष्य में कोई लागत और समय में वृद्धि न हो। *हितधारक: वित्त विभाग* *प्रभाव:* स्वीकृति के लिए धन विभाग से सहमति प्राप्त कर ली गई है। *आवश्यक कार्रवाई:* निगरानी करें कि आवंटित धनराशि का उपयोग नियमों और शासनादेशों के अनुसार किया जा रहा है।

Key Entities Referenced

जिलाधिकारी, चित्रकूट: चित्रकूट जिले के ज़िलाधिकारी, जो ज़मीन अधिग्रहण और धनराशि के वितरण के लिए उत्तरदायी हैं। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना: एक एक्सप्रेसवे परियोजना जिसके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है। औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का एक अनुभाग, जो चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि के आवंटन से जुड़ा है। यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसने भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश सरकार: धनराशि के आवंटन और परियोजना के पर्यवेक्षण में शामिल राज्य सरकार।
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
सख्या-26/2024/।-52852-2024-00-77-3002-003-8-2024 प्रेषक, शैलेन्द्र कुमार, अनु सचिव उ0प्र0 शासन। सेवा में, जिलाधिकारी, चित्रकूट। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक i5 मार्च, 2024 विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में चित्रकूट लिंक एक्सकप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय किये जाने के लिए धनराशि का आवंटन। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के. पत्रांक 7359/यूपीडा/336/2024/चित्रकूट लिंक/भू-अर्जन दिनांक 04.03.2024 एवं. पत्रांक 7587/336/यूपीडा/2024/चित्रकूट लिंक/भूअर्जन दिनांक 4.03.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 63.9 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने की अनुमानित लागत BO 22807.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते ev वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु BO 5000.00 लाख (रू0 पचास करोड मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- (धनराशि रू0 लाख में ) परियोजना का नाम स्वीकृत लागत अवमुक्‍्त धनराशि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय 22807.97 5000.00 नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों (|) उक्त धनराशि तात्कालिक आवश्यकतानसार नुसार आहरित कर जिलाधिकारी,चित्रकूट के संगत डिपाजिट खाते मैं जमा करायी जायेगी। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(2) उक्त धनराशि जिस कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही है, अनिवार्य रूप से उसी कार्य पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय। (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय- समय पर शासन CANT निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। (4) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। (5) प्रस्तावित कार्यों की दूविरावृत्ति (इप्लीकेसी) को रोकने की इृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है। (6) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- ' के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं 0- 2/2023/ बी- 7-227/ दस- 2023-234/2023 दिनांक 7.03.2023 दूवारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (7) प्रश्नगत परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में कास्ट ओवर रन एवं टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये। (8) उ OW 0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 976 के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (0) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिलाधिकारी, चित्रकूट उत्तरदायी होगें। () आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। (2) स्वीकृत धनराशि से भूमि का क्रय किये जाने में संगत अधिनियम एवं इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,00,000 ( रुपये पचास करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 & आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 505403337600 चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-277-X-2023-24, दिनांक-5 मार्च, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (शैलेन्द्र कुमार), अनु सचिव संख्या एवं दिनांक ada) प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - ।. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2.निजी सचिव, AIO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। NOM. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज। . महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। . मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ। . अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) चित्रकूट। मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, चित्रकूट। 8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। 9.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। |0. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 7.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमती नगर लखनऊ। |2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- |3.गार्ड Wise ff W आज्ञा से, (शैलेन्द्र कुमार), अनु सचिव I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

Continue your research