ज़रूर, यहाँ दिए गए नीति पाठ का सारांश है:
**कार्यकारी सारांश:**
दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए 5353.42 लाख रुपये की धनराशि के आवंटन को मंजूरी देता है। फंड 1 जून, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक देय ब्याज को कवर करने के लिए अभिप्रेत है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय आवंटन:**
* गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए लिए गए HUDCO से ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए 5353.42 लाख रुपये का आवंटन।
* धनराशि का उपयोग 1 जून, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक की अवधि के लिए किए गए ब्याज को कवर करने के लिए किया जाता है।
* **उपयोग पर शर्तें:**
* आहरित धनराशि को HUDCO के बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए, जिससे ऋण लिया गया था, न कि किसी अन्य खाते में।
* धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता के अनुरूप किया जाना चाहिए।
* अनुमोदित राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी।
* यूपीडा को निर्धारित समय के भीतर महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित खातों की आपूर्ति करनी चाहिए।
* **विनियमन अनुपालन:**
* अनुमोदन सक्षम स्तर पर नियमानुसार किया जाना चाहिए।
* वित्त (आय व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
* वित्त विभाग द्वारा जारी बजट मैनुअल और वित्तीय पुस्तिका में उल्लिखित शर्तों के अनुसार खर्च किया जाना चाहिए।
* आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
* **प्रभाव:** यूपीडा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए HUDCO से लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए वित्त पोषित है।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* यह सुनिश्चित करें कि धनराशि का आहरण और उपयोग निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन करता है।
* यह सुनिश्चित करें कि धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए मंजूरी दी गई थी।
* निर्धारित समय के भीतर महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित खातों की आपूर्ति करें।
Key Entities Referenced
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority), गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में शामिल एक प्रमुख संस्था।
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना: एक बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसका प्रमुख व्यय ऋणों के ब्याज भुगतान से संबंधित है।
आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) [Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)]: गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए ऋण का एक ऋणदाता।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: वह अनुभाग जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए हुडको से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए धनराशि के आवंटन से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0 शासन): शासनादेश जारी करने वाली सरकारी संस्था।
PAM-25/2023//340562/002-77-3002-003-8-2023
प्रेषक,
अनीता चौधरी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28 जून, 2023
विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु हडको से लिये गये
ऋण पर देय ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध FI
महोदय,
उपर्युक्त. विषयक अपर . मुख्य... कार्यपालक अधिकारी, . यूपीडा . के. पत्रांक
675/यूपीडा/गंगा। 4325/लेखा दिनांक 5.06.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड
(हडको) से लिये गये ऋण पर दिनांक 0.06.2023 से 37.08.2023 तक की अवधि हेतु देय ब्याज
के लिए रू0 5353.42 लाख (रुपये तिरपन करोड़ तिरपल लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि
निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन waged किये जाने की श्री राज्यपाल Tey
स्वीकृति प्रदान करते हैः-
(धनराशि रू0 लाख में)
कार्य का नाम दिनांक 0.06.2023 से दिनांक 34.08.2023 तक
अवधि हेतु देय ब्याज के लिए अवमुक्त धनराशि
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु
हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन
5353.42
लिमिटेड से लिये गये ऋण पर देय ब्याज का
भुगतान
नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(।) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी
बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि
जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
(3)स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत
की जा रही है।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का
सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |fart लेखा. परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं. शासन A उपलब्ध करा. दिया. जाए।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि के व्यय A वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- H कार्यालय AT संख्या सं0- 2/2023/बी--
227दस-2023-23/2023 दिनांक 7.03.2023 cant जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग cant निर्गत आदेशों/ज्ञापों में
उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि
का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा मैं प्रश्नतगत कार्य हेतु
आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 53,53,42,000 ( रुपये तिरपन करोड़ तिरपन लाख
बयालीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा
शीर्षक 2852808002200 यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं
से fav गए ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर
वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर GANT उत्पन्न संख्या E-6-43-X-2023-24-featH:27-6-2023 मे प्राप्त वित्त
विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीया,
(अनीता चौधरी),
अनु सचिव,
संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
aor निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
निजी सचिव, मा0 राज्यी मंत्री जी, अवस्थाऔपना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय संख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास fase, उ०प्र० शासन |
9. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
|0. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
Il.alsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
2. aS Wardell
WN =
आज्ञा से,
(अनीता चौधरी),
अनु सचिव
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |