Date: 2023-06-28Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2023-24 में बुन्देंलखण्डभ एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में धनराशि की मांग के संबंध में।
ज़रूर, दस्तावेज़ का सारांश इस प्रकार है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2023-24 में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित धन के आवंटन को मंजूरी देता है। कुल स्वीकृत धनराशि 9513.92 लाख रुपये है। यह राशि 1 जून, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक की अवधि के लिए दी गई है, जिसमें कुछ शर्तों और नियमों का पालन किया गया है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय आवंटन:**
* बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज के भुगतान के लिए 9513.92 लाख रुपये का आवंटन किया गया है।
* यह आवंटन 1 जून, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक की अवधि के लिए है।
* **नियम और शर्तें:**
* धनराशि को यूपीडा के बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जानी चाहिए।
* धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
* यूपीडा को आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करना होगा।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा।
* वित्तीय विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
* **लेखा और व्यय:**
* व्यय की राशि को लेखा शीर्षक 2852808001900 के तहत आवंटित किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
* **प्रभाव:**
* धनराशि का प्रबंधन आवंटित नियमों और शर्तों के अनुसार करें।
* परियोजना के ब्याज दायित्वों का वित्तपोषण।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* सुनिश्चित करें कि निधि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्यों के लिए किया जाए।
* समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) जमा करें।
* वित्त विभाग के निर्देशों का पालन करें।
Key Entities Referenced
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना (Bundelkhand Expressway Project): एक बुनियादी ढाँचा परियोजना जिसके निर्माण से संबंधित ऋण पर देय ब्याज (interest) के लिए यह नीतिगत दस्तावेज़ धनराशि जारी करता है।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, वह संस्था जो बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए प्राप्त ऋण का प्रबंधन (manage) कर रही है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 (Industrial Development Section-3): उत्तर प्रदेश सरकार का वह विभाग जो बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि जारी करने के लिए ज़िम्मेदार है।
महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज (Accountant General, Uttar Pradesh Prayagraj): जिस कार्यालय (ऑफिस) को यूपीडा द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (Bank of Baroda): कंसोर्टियम बैंक (Consortium Bank) जिससे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ऋण लिया गया है।
संख्या-26/2023//340558/2023/002-77-3002-003--2022
प्रेषक,
अनीता चौधरी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28 जून, 2023
विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त
संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में धनराशि की मांग के संबंध मैं।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 584/यूपीडा/08/47
दिनांक 02.06.2023 के संदर्भ A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे
परियोजना के निर्माण कार्य हेतु कंसॉसियम बैंक (बैंक आफ ast) से लिये गये ऋण पर दिनांक
0.06.2023 से 3.07.2023 तक की अवधि हेतु देय ब्याज के लिए BO 953.92 लाख (रुपये
पंचानबे करोड़ Ae लाख aed हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं
प्रतिबन्धों के अधीन sara किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः
(धनराशि रू0 लाख में)
कार्य का नाम दिनांक 0.06.2023 से दिनांक 34.07.2023 तक अवधि
हेतु देय ब्याज के लिए अवमुक्त धनराशि
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के
निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संस्थाओं से 953.92
लिये गये ऋण पर देय ब्याज का भुगतान
नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(।) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते A नहीं रखी जायेगी
बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते मैं ब्याज की धनराशि
जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत
की जा रही है।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का
सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय
fart लेखा. परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं. शासन A उपलब्ध करा. दिया. जाए।
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि के व्यय A वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- H कार्यालय AT संख्या सं0- 2/2023/बी--
227/दस-2023-23/2023 दिनांक 7.03.2023 gant जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग cant निर्गत आदेशों/ज्ञापों में
उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि
का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा मैं प्रश्नतगत कार्य हेतु
आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
2- इस संबंध A होने वाला व्यय रुपये 95,3,92,.000 ( रुपये पंचानबे करोड़ Ate लाख बयान्वे
हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक
285280800900 यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं
से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर
वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3- .... यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-44-X-2023-24-feeth:27-6-2023 मे प्राप्त
वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीया,
(अनीता चौधरी),
अनु सचिव।
संख्या एवं दिनांक ada
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
ar निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
निजी सचिव, AIO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय संख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विशाग, उ०प्र० शासन |
9. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
40. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
Il.alsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
2. aS Wardell
wen पा
आज्ञा से,
(अनीता चौधरी),
अनु सचिव।
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |