Date: 2023-08-29Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2023-24 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में धनराशि की मांग के संबंध में।
This is a policy from the Government of Uttar Pradesh, Department of Industrial Development, regarding financial assistance for the Gorakhpur Link Expressway project in the financial year 2023-24. The policy approves the release of ₹2128.23 Lakh (₹21.2823 Crore) to the Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) for interest payments on loans taken from consortium banks (Punjab National Bank) for the project, specifically covering the period from August 1, 2023, to September 30, 2023. The funds must be deposited in the same bank account from which the loan was taken. Use of these funds is limited to the aforementioned interest payments and should only be withdrawn when required.
The policy outlines conditions for the utilization of funds, including the submission of audited utilization certificates to the Accountant General, Prayagraj and Local Fund Audit Office, Prayagraj, and adherence to financial regulations. The expenditure will be classified under grant number 007, budget head 2852808001800, standard code 20 (Assistance Grant - General, Non-Salary).
The order, bearing reference number E-6-75-X-2023-24, is issued with the consent of the Finance Department and is electronically generated.
The communication is addressed to the Chief Executive Officer of UPEIDA and copied to various officials and departments, including the Private Secretary to the Minister of Infrastructure and Industrial Development, the Accountant General, the Finance Department, and the Nodal Budget Allotment System.
For verification of the authenticity of this order, visit http://shasanadesh.up.gov.in.
Contact: Shailendra Kumar, Additional Secretary.
Key Entities Referenced
Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA): The primary entity receiving funds for interest payments on loans related to the Gorakhpur Link Expressway project.
Gorakhpur Link Expressway: The infrastructure project for which loan interest payments are being authorized.
Consortium Bank (Punjab National Bank): The bank from which the loan was taken for the Gorakhpur Link Expressway project.
Uttar Pradesh: State government that issued the policy.
संख्या-42/2023//37803/003-77-3002-003--2022
प्रेषक,
शैलेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीडा, पर्यटन भवन
गोमती नगर लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिलँके, 29/08/2023
विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 मैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनी कै erator कार्य हेतु
वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता PPA Aenea की मांग
के संबंध Fl
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपर. मुख्य. aga sae, यूपीडा के. पत्रांक
।200/यूपीडा/08/47 दिनांक 4.08.2023 केीऋसंदुक्ष Fe मुझे यह कहने का निदेश हुआ है
कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के नि
2
णि६ कार्य हेतु कंसॉसियम बैंक (पंजाब नेशनल
बैंक) से लिये गये ऋण पर दिनांक 0;08£023 से 30.09.2023 तक की अवधि हेतु देय
ब्याज के लिए BO 2428.23 लाख MUA SAT करोड़ अट्वाईस लाख तेईस हजार मात्र) की
धनराशि निम्नलिखित विवरण और शैर्नी एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की
श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति, Walt हैः
(धनराशि BO लाख में)
कार्य का erat दिनाक 0.08.2023 से दिनाक 30.09.2023 तक
अवधि हेतु देय ब्याज के लिए अवमुक््त धनराशि
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना
के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संस्थाओं
228.23
से लिये गये ऋण पर देय ब्याज का
भुगतान
नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(।) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी
जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में
ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया. जायेगा।
-_....- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
(कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज,
कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया
जाए।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय मैं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय AT संख्या सं0-
2/2023/बी--227/दस-2023-23/2023 दिनांक 7.03.2023 द्वारा जारी दिशा ििंशों' का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त fee cant निर्गत
आदेशों/ज्ञापों मैं उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं विल््वीयु<हस्तपुस्तिका के
नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित, करते ev किया जायेगा तथा
किसी भी दशा मैं प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का पयौद़ां चैक्रिसी अन्य मद A नहीं
किया जायेगा।
2- 38 संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2.28 29४90 (रुपये sehr करोड़ अट्टवाईस
लाख तेईस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय बष20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान
संख्या 007 लेखा शीर्षक 285280800/800_ AST द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संसुधौधयों थ्लैँ लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता
मानक मद 20 सहायता अनुदान - AALS (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3- .. यह आदेश कंप्यूटर दबारचिउत्तनन संख्या E-6-75-X-2023-24-fealh:25-8-2023 मे
प्राप्त वित्त विभागदूकी Meech से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(शैलेन्द्र कुमार),
अनु सचिव।
संख्या *एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
I. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
-_....- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, ITS |
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन |
9. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
|0. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
I/.alse बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
|2. MS पत्रावल्ली। व QO
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Q ‘(lars कुमार),
अनु सचिव।
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-_....- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता Aare |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |