Date: 2023-06-28Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2023-24 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में धनराशि की मांग के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, दिनांक 28 जून, 2023 को जारी किया गया एक सरकारी आदेश है जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु ऋण पर देय ब्याज के लिए 2208.10 लाख रुपये जारी करने की स्वीकृति दी गई है। यह धनराशि कंसोर्टियम बैंक (पंजाब नेशनल बैंक) से लिए गए ऋण पर 1 जून, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक की अवधि के लिए देय ब्याज को कवर करेगी। यह दस्तावेज़, व्यय के लिए विशिष्ट शर्तें और दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*धनराशि स्वीकृत और उपयोग:*
* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए 2208.10 लाख रुपये की स्वीकृति।
* यह धनराशि 1 जून, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक की अवधि के लिए देय ब्याज को कवर करेगी।
* धनराशि केवल उसी बैंक खाते में जमा की जानी चाहिए जिससे ऋण लिया गया था।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए वह स्वीकृत की गई है।
*वित्तीय दिशानिर्देश और अनुपालन:*
* यूपीडा को निर्धारित समय सीमा के भीतर महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
* धनराशि का आहरण सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद किया जाएगा और वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
* आवंटित धनराशि का उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार किया जाएगा और इसे किसी अन्य मद में उपयोग नहीं किया जा सकता है।
*लेखांकन और बजट:*
* 22,08,10,000 रुपये का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 2852808001800, मानक मद 20 के तहत डाला जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक: यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण)**
*प्रभाव:*
* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए वित्तपोषण प्राप्त करता है।
* धन के उपयोग और वित्तीय मानदंडों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार।
*आवश्यक कार्रवाई:*
* धनराशि का आहरण करें और उसे निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंधित करें।
* यह सुनिश्चित करें कि निधि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही किया जाए।
* समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें।
* वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करें।
**हितधारक: कंसोर्टियम बैंक (पंजाब नेशनल बैंक)**
*प्रभाव:*
* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है।
*ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए धन प्राप्त करता है।
*आवश्यक कार्रवाई:*
* बैंक खाते में धन की प्राप्ति सुनिश्चित करें।
**हितधारक: लेखाकार कार्यालय, सरकार और संबंधित वित्तीय विभाग**
*प्रभाव:*
* सरकारी खातों और निधियों के पारदर्शिता और उचित उपयोग का पर्यवेक्षण करें।
*आवश्यक कार्रवाई:*
* यह सुनिश्चित करना कि यूपीडा के खातों को समय पर ऑडिट किया जाए।
* वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुपालन का पर्यवेक्षण करें।
Key Entities Referenced
यूपीडा (यूपीडा): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority), एक सरकारी एजेंसी जो एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की देखरेख करती है।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना: गोरखपुर को अन्य एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक निर्माणाधीन बुनियादी ढांचा परियोजना।
वित्तीय वर्ष 2023-24: वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए ऋण पर ब्याज के लिए धनराशि का अनुरोध किया जा रहा है।
पंजाब नेशनल बैंक: कंर्सोसियम बैंक जिससे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ऋण लिया गया है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों को संभालता है।
AEAT-28/2023/ |/340565/2023/002-77-3002-003--2022
प्रेषक,
अनीता चौधरी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 eet |
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28 जून, 2023
विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु
वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में धनराशि की मांग के
संबंध Fl
महोदय,
उपयुक्त विषयक अपर मुख्य . कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के. पत्रांक
583/यूपीडा/08/47 दिनांक 02.06.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है
कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु कंसॉसियम बैंक (पंजाब नेशनल
बैंक) से लिये गये ऋण पर दिनांक 0.06.2023 से 3.07.2023 तक की अवधि हेतु देय
ब्याज के लिए BO 2208.i0 लाख ( रुपये बाईस करोड़ आठ लाख दस हजार मात्र ) की
धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की
श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः
(धनराशि रू0 लाख में)
कार्य का नाम दिनांक 0.06.2023 से दिनांक 34.07.2023 तक
अवधि हेतु देय ब्याज के लिए अवमुक्त धनराशि
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना
के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संस्थाओं
2208.0
से लिये गये ऋण पर देय ब्याज का
भुगतान
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(।) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी
जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में
ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
(कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज,
कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया
जाए।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय मैं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- ' के कार्यालय AT संख्या सं0-
2/2023/बी--227/दस-2023-23/2023 दिनांक 7.03.2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग gant fasta
आदेशों/ज्ञापों मैं उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के
नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा
किसी भी दशा मैं प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद मैं नहीं
किया जायेगा।
2- 38 संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22,08,0,000 ( रुपये asa करोड़ आठ लाख
दस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007
लेखा शीर्षक 285280800800 यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के
निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता मानक मद 20
सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के ATA डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ए-6-46-2-2023-24-दिनांक:27-6-2023 मे
प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीया,
(अनीता चौधरी),
अनु सचिव।
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनाक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
I. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन |
9. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
0. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
I/.alseo बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
42. mS पत्रावली।
आज्ञा से,
(अनीता चौधरी),
अनु सचिव।
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |