**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, संख्या-28/2024/|/522350/2024/004-77-3002-003-4-2022, वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अनुरक्षण और अन्य अनुमन्य देयों के लिए 6627.00 लाख रुपये के आवंटन से संबंधित है। दस्तावेज़ में नियमों और शर्तों को रेखांकित किया गया है जिसके तहत यह राशि जारी की जाती है। यह आदेश 16 मार्च, 2024 को जारी किया गया था।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*वित्तीय आवंटन:*
* वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 6627.00 लाख रुपये आवंटित किए गए।
* पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की स्वीकृत/मूल लागत 23,34,937.00 लाख रुपये है, जिसमें से अब तक 13,23,680.00 लाख रुपये दिए जा चुके हैं।
*शर्तें और प्रतिबंध:*
* यूपीडा को निर्माणकर्ताओं को तत्काल आवश्यकता के अनुसार स्वीकृत धनराशि उपलब्ध करानी होगी।
* स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना के स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत लागत सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
* यूपीडा को आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
*लेखा और अनुपालन:*
* वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यय 007 शीर्षक के तहत अनुदान संख्या 5054033370400 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।
* लेखापरीक्षित लेखा निर्धारित समय के भीतर महालेखाकार, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा कार्यालय और सरकार को उपलब्ध कराए जाएं।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
* धनराशि का व्यय वित्त विभाग के निर्देशों, बजट मैनुअल और वित्तीय हैंडबुक के अनुसार किया जाना चाहिए।
* आवंटित धन का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
* आहरित धनराशि पर यदि कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाना चाहिए।
*विविध:*
* परियोजना की मूल स्वीकृति के नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
*प्रभाव:* पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अनुरक्षण के लिए धनराशि के आवंटन और उपयोग का प्रबंधन।
*आवश्यक कार्रवाई:*
* आवंटित धनराशि को निर्माणकर्ताओं को तत्काल आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध कराएं।
* सुनिश्चित करें कि धनराशि स्वीकृत लागत सीमा के भीतर परियोजना के स्वीकृत मदों पर खर्च की जाए।
* खर्च की गई धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
* वित्तीय दिशानिर्देशों और लेखा आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
**हितधारक:** निर्माणकर्ता
*प्रभाव:* पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अनुरक्षण के लिए धन प्राप्त करना।
*आवश्यक कार्रवाई:*
* यूपीडा से समय पर धन प्राप्त करना।
* यह सुनिश्चित करना कि धन को विशिष्ट अनुरक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।
* खर्च की गई धनराशि का उचित रिकॉर्ड प्रदान करना।
**हितधारक:** वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
*प्रभाव:* पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निधियों का आवंटन और निगरानी।
*आवश्यक कार्रवाई:*
* आवंटित धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना।
* वित्तीय विनियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।
* परियोजना के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करना।
Key Entities Referenced
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority) जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन जारी करने और उसके प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजना, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: औद्योगिक विकास विभाग का अनुभाग, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय अनुमोदन और धनराशि आवंटन का प्रबंधन करता है।
वित्त विभाग: वह विभाग जो व्यय के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है और जिसके दिशा-निर्देशों का पालन यूपीडा को करना चाहिए।
अपर मुख्य अधिकारी, यूपीडा: अपर मुख्य अधिकारी, यूपीडा का संदर्भित पत्रांक जिसका उल्लेख विषय में किया गया है।
संख्या-28/2024/ |/522350/2024/004-77-3002-003-4-2022
प्रेषक,
शैलेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, न ANS
गोमती नगर AGaAS| NX
के
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 4
विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे *इुश्ठ क्षण एवं अन्य
AACA Cat हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध FI रे
महोदय, NO ९७
उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य Se अधिकारी, यूपीडा के. पत्रांक
2384/यूपीडा/08/447 दिनांक 23.02.2024 High मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु BO 6 (रुपये छियासठ करोड़ सत्ताईस लाख
मात्र) की धनराशि निम्नलिखित तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये
जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष करते हैः
(धनराशि रू0 लाख में)
क्र0सं0 कर T ae स्वीकृत/मूल | अब तक अवमुक्त | वर्तमान में
लागत धनराशि अवमुक्त
व धनराशि
कै 2. | > 3 4 5
एक्सप्रेसवे 23,34,937.00 3,23,680.00 6627.00
परियोजना
नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(।) यूपीडा दूवारा उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के
अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजनान्गत स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत लागत
सीमा मैं ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
-_....- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज,
कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया
जाए।
(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-
2/2023/बी--227/दस-2023-23/2023 दिनांक 7.03.2023 cant जारी दिशा निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) प्रश्नगत कार्य td अवमृक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा
आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिकैद, कै
नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए Pa Qos तथा
किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग e मद A नहीं
किया जायेगा।
(6) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो ~ oO" किया जायेगा।
(7) उक्त परियोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश AR यथावत रहेंगी।
2- 3a संबंध A होने वाला व्यय रुपये 66,27,0 लि रुपये छियासठ करोड़ सत्ताईस
®
लाख मात्र ) को चाल वित्तीय वर्ष 2023202 Oy A अनुदान संख्या 007 लेखा
शीर्षक 5054033370400 पर्वान्चल प्लस मानक मद 24 वृहत् निर्माण
कार्य के नामे डाला जायेगा।
3- . यह आदेश pees (आय ) अनुभाग - । के कार्यालय ज्ञाप संख्या -
2/2023/बी-4-227दस-2023 3, दिनांक- 7-मार्च, 2023 मैं प्रशासकीय विभाग को
उक्तवत प्रतिनिधानित अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
9९७२
थे
\ (शैलेन्द्र कुमार),
अनु सचिव,
x)
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
I. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, ITS |
-_....- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन |
9. वित्त नियंत्रक, यूपीडा लखनऊ।
0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
|2.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
3. गार्ड फाइल। ; NS
-_....- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता Aare |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |