Date: 2023-06-28Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीदय वर्ष 2023-24 में पूर्वांचल एक्साप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्ता संस्था ओं से लिये गये ऋण पर देय ब्यायज हेतु सहायता की मद में धनराशि की मांग के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-3 से यूपीडा को एक पत्र है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए 1 जून, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए 9854.36 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति के बारे में बताता है। यह पत्र कुछ नियमों और शर्तों को भी रेखांकित करता है जिनका यूपीडा को धनराशि का उपयोग करते समय पालन करना चाहिए।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*धनराशि स्वीकृति:*
* पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए 9854.36 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
* यह राशि 1 जून, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक की अवधि के लिए देय ब्याज को कवर करती है।
*नियम और प्रतिबंध:*
* धनराशि को सीधे बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए जहां से ऋण निकाला गया था।
* धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।
* यूपीडा को निर्धारित समयावधि के भीतर उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वित्तीय विवरण जमा करने होंगे।
*सामान्य दिशानिर्देश:*
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तरों से अनुमोदन के बाद नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।
* आदेशों, बजट नियमावली और वित्तीय पुस्तिका के नियमों और स्थायी आदेशों सहित वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
* आबंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।
* व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अनुदान संख्या 007 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2852808001500 के अंतर्गत डाला जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक: यूपीडा**
* **प्रभाव:** यूपीडा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना पर ब्याज भुगतान करने के लिए 9854.36 लाख रुपये का उपयोग कर सकता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा को नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए, धन का प्रबंधन और उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना चाहिए।
**हितधारक: वित्तीय संस्थाएँ (कंसोर्टियम बैंक)**
* **प्रभाव:** वित्तीय संस्थाओं को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना पर लिए गए ऋण पर देय ब्याज प्राप्त होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** वित्तीय संस्थाओं को यूपीडा के साथ समन्वय करना चाहिए और सटीक और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।
Key Entities Referenced
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता प्रदान करना।
यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण): पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु ऋण पर ब्याज के भुगतान की व्यवस्था करने वाली संस्था।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय सहायता जारी करता है।
पंजाब नेशनल बैंक: कंसोर्टियम बैंक जिससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए ऋण लिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन आवंटित करने वाली सरकारी संस्था।
AAM-24/2023/|/340586/2023/003-77-3002-003-3-2022
प्रेषक,
अनीता चौधरी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28 जून, 2023
विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 मैं qatar एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये
गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में धनराशि की मांग के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 583/qTsv08/447 दिनांक
02.06.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण
कार्य हेतु कंसॉसियम बैंक (पंजाब नेशनल बैंक) से लिये गये ऋण पर दिनांक 07.06.2023 से 3.07.2023
तक की अवधि हेतु देय ब्याज के लिए BO 9854.36 लाख (रुपये अट्ठानबे करोड़ चौवन लाख छत्तीस हजार
मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री
राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः
(धनराशि रू0 लाख में)
कार्य का नाम दिनांक 0.06.2023 से दिनांक 34.07.2023 तक अवधि
हेतु देय ब्याज के लिए अवमुक्त धनराशि
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण 9854.36
कार्य हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये
ऋण पर देय ब्याज का भुगतान
नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(|) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि
जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की
जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा
रही है।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का
सम्परीक्षित लेखा निधार्रिति समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि
लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।
__ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि
के व्यय मैं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- । के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0- 2/2023/बी--227/दस-2023-
23/2023 दिनांक 7.03.2023 aan जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग cant निर्गत आदेशों/ज्ञापों मैं
उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का
अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित
धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
2- इस संबंध मैं होने वाला व्यय रुपये 9854,36,000 ( रुपये अट्ठानबे करोड़ चौवन लाख छत्तीस हजार
मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक
285280800500 यूपिडा cant पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर
देय ब्याज हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के AA डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर CANT उत्पन्न संख्या E-6-45-X-2023-24-featH:27-6-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग
की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीया,
(अनीता चौधरी),
अनु सचिव।
संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतित्रिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
ar निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
निजी सचिव, AIO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दुवितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
महालेखाकार, (लेखा एवं SHAR) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन |
9. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
0. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
Il.alsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
(2. गाई पत्रावल्ली।
wen पा
आज्ञा से,
(अनीता चौधरी),
अनु सचिव।
__ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |___ 4. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |