ज़रूर, यहां दिए गए नीति पाठ का सारांश है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज 24 अप्रैल 2024 को जारी किया गया एक शुद्धि-पत्र है, जो इन्वेस्ट यू.पी. के लिए बजट में संशोधन करता है। यह मूल शासनादेश संख्या 17/2024/807/77-6-2024-6002(099)/8/2021 दिनांक 5 अप्रैल, 2024 में एक त्रुटि को ठीक करता है। इस पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के रूप में संशोधित किया गया है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय संशोधन:**
* चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन्वेस्ट यू.पी. हेतु आवंटित बजट में 30.00 करोड़ रुपये की राशि का 1/6 भाग जारी करने की मंजूरी दी गई है, जो कि 5,00,00,000.00 रुपये है।
* **त्रुटि सुधार:**
* शासनादेश संख्या 17/2024/807/77-6-2024-6002(099)/8/2021 में प्रस्तर-3 में वित्तीय वर्ष 2023-24 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के रूप में पढ़ा जाए।
* **अन्य शर्तें:**
* शासनादेश की शेष शर्तें और प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज:**
* **प्रभाव:** इस संशोधन के बारे में सूचित किया जाता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
**संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ:**
* **प्रभाव:** इस संशोधन के बारे में सूचित किया जाता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
**अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ.प्र. शासन:**
* **प्रभाव:** इस संशोधन के बारे में सूचित किया जाता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
**मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ:**
* **प्रभाव:** इस संशोधन के बारे में सूचित किया जाता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
**नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन:**
* **प्रभाव:** इस संशोधन के बारे में सूचित किया जाता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
**आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर:**
* **प्रभाव:** इस संशोधन के बारे में सूचित किया जाता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू.पी.:**
* **प्रभाव:** इस संशोधन के बारे में सूचित किया जाता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
**निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ:**
* **प्रभाव:** इस संशोधन के बारे में सूचित किया जाता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
**वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4:**
* **प्रभाव:** इस संशोधन के बारे में सूचित किया जाता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
**वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6:**
* **प्रभाव:** इस संशोधन के बारे में सूचित किया जाता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
**नियोजन अनुभाग-1/4:**
* **प्रभाव:** इस संशोधन के बारे में सूचित किया जाता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
**औद्योगिक विकास अनुभाग-2:**
* **प्रभाव:** इस संशोधन के बारे में सूचित किया जाता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
Key Entities Referenced
शासनादेश संख्या-17/2024/807/77-6-2024-6002(099)/8/2021: एक शासकीय आदेश जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 को बदलकर वित्तीय वर्ष 2024-25 किया गया है।
इन्वेस्ट यू०पी०: यह एक इकाई है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में उल्लिखित है। आदेश में इस इकाई को जारी धनराशि में संशोधन शामिल है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-6।
उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ नीति लागू होती है।
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-9/2024/97/77-6-2024-6002(099)/8/202
लखनऊ : दिनांक 24 अप्रैल, 2024
संशोधन/शुदूचि-पत्र
चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मैं इन्वेस्ट यू0पी0 हेतु प्राविधानित बजट धनराशि
रू0 30.00 ats (रूपया तीस करोड़ मात्र) के. सापेक्ष प्राविधािनित का /6 भाग, जो कि
रू0 5,00,00,000.00(रूपये ura करोड़ मात्र) है, की प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति निर्गत विषयक
शासनादेश संख्या-47/2024/807/77-6-2024-6002(099)/8/202। दिनांक 05 अप्रैल, 2024 को निर्गत किया
गया Sl अत: उक्त शासनोदश के प्रस्तर-3 में अंकित चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्थान पर त्रुटिवश चालू
वित्तीय वर्ष 2023-24 अंकित हो गया है।
2- अत: शासनादेश AAT-7/2024/807/77-6-2024-6002(099)/8/202 दिनांक 05 अप्रैल, 2024 मैं
अंकित चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 को "चालू वित्तीय वर्ष 2024-25" पढ़ा जाय।
3- उक्त शासनादेश AeAT-4 7/2024/807/77-6-2024-6002(099)/8/202 दिनांक 05 अप्रैल, 2024 को
उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।
WSAT-9/2024/97 ()/77-6-2024-6002(099)/8/202 tae icare| 9/2024/97()/77-6-2024-6002(099)/8/202 ical
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ दुवितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
oN संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ |
अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0|
निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/4
0. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
44. नियोजन अनुभाग-/4
2. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
3. गार्ड Wise
9 छा F wD
आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |