Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में पी0एम0 गतिशक्ति योजना क...
Date: 2025-02-17 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में पी0एम0 गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड मद के अंतर्गत 01 कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

This document, numbered 13/2025/128/77-6-25-6099/138/2023/1712455 and dated 17-02-2025, from Piyush Verma, Special Secretary of the Uttar Pradesh Government, addresses the Commissioner and Director of the Directorate of Industries, Uttar Pradesh, Kanpur. The subject concerns the administrative and financial sanction for 01 work under the Revolving Fund of the PM Gati Shakti Yojana for the financial year 2024-25. The document sanctions the release of ₹3,41,03,541.00 (Rupees Three Crore Forty-One Lakh Three Thousand Five Hundred Forty-One Only) for the 'Sarojini Nagar (Extension) Plot No.-01 33 KV independent feeder work.' to the disposal, subject to specific terms and conditions. Key conditions include: * The Chief Executive Officer (CEO) of UPSIDA must receive the funds, and the utilization certificate must be submitted through the Commissioner and Director of Industries, Kanpur, to the Accountant General, UP, and the Finance Department of the UP Government. * The expenditure should align with the approved purpose and relevant government regulations and directives. * Withdrawals from the treasury are subject to immediate requirements. * All statutory and environmental clearances must be obtained before commencing construction. * Duplication of work should be avoided. The expenditure will be charged to Grant No. 007, Head of Account 6875608000300 under the PM Gati Shakti Yojana. The copy of this document is forwarded to various officials including: * Accountant General (Accounts and Entitlements), UP, Prayagraj. * Private Secretary, Additional Chief Secretary, MSME and Export Promotion/Energy Department, UP Government. * Managing Director, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd, Lucknow (named as the working organization). * Chief Treasury Officer, Kanpur. * Nodal Officer, Budget Allotment System, Department of Industrial Development, UP Government. * Deputy General Manager (Electrical), UPSIDA, with instructions to transfer the funds after withdrawal. * Director, Financial Statistics Directorate, Lucknow. * Finance (Income-Expenditure) Section-1/4 * Finance (Expenditure Control) Section-6 * Planning Section-1/4 * Industrial Development Section-2 * Executive Engineer, Electricity Distribution Division (Nadarganj), Amausi, Madhyanchal Electricity Distribution Corporation Ltd, Lucknow.

Key Entities Referenced

PM Gati Shakti Yojana: A scheme for which funds are being released to Uttar Pradesh Industrial Development Authority (UPSIDA). Uttar Pradesh Industrial Development Authority (UPSIDA): The agency to whom the funds are being released and responsible for project execution. Industrial Development Section-6: The specific department within the Uttar Pradesh government issuing the order. Kanpur: Location where UPSIDA's office is present. UPSIDA is required to take an amount from Madhyanchal Vidhut Vitaran Nigam for doing the required project and that project site is in Kanpur. Uttar Pradesh Government: The state government issuing the order.
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WEAT-3/2025/28/77-6-25-6099/38/2023/72455 प्रेषक, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, 3040, कानपुर | औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 7-02-2025 विषय:-वितृतीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में पी0एएम0 गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग Hos मद के अंतर्गत 0 कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक उप महाप्रबन्धक (विद्युत), यूपीसीडा के पत्र संखया- 387/यूपीसीडा/वि0अ0-तृतीय/कानपुर दिनांक 73.07.2025 (छायाप्रति संतरगन) का संदर्भ ग्रहण करने का कषूट करें, जिसके द्वारा कुल Ol कार्य का आगणन/प्रसताव शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय सवीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। 2- 3a सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'पी0एम0 गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने Tel योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड' के अंतर्गत अधोताल्रिका के स्तंभ 2 में अंकित 0। कार्य के सम्मुख अधोतालिका के सतंभ 4 में अंकित धनराशि कुल रू. 3,4,03,54.00 (रू. तीन करोड़ इकतालीस लाख तीन हजार पाँच सौ इकतालीस मात्र) को श्री राज्य पाल निमनलिखित शर्तों/प्रतिबनूधों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ AIHA करते BU आपके निवर्तन पर रखे जाने की Gey सवीकृति प्रदान करते हैं- कार्य का नाम अवमुक्त हेतु प्रस्तावित | अवमुक्त हेतु स्वीकृत धनराशि धनराशि (रूपये में) (रूपये में) | 3... 4... 'सरोजनी नगर (विस्तार) के भूखण्ड संख्या-0 हेतु 33 HAT] —-3,4,03,54.00 3,4,03,547.00 विभव के स्वतंत्र पोषक का कार्य' I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व ad / प्रतिबन्धों उक्त धनराशि को आहरित कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा को उपलब्ध . कराया जाएगा, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से महालेखाकार उ0प्र0 तथा वित्त विभाग उ0प्र0शासन एवं समस्त संबंधित को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद मैं किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाएगा एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-। के कार्यालय AM दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य TATA शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग दूवारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाएगा। किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा। स्वीकृत धनराशि के व्यय का लेखा-जोखा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा द्वारा रखा जाएगा। नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय frees सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यह सुनिशूचित कर लिया जाए कि sha कार्य पूर्व में न हो Adload है और न वर्तमान एवं भविष्य A किसी अनय योजना/कार्यक्रम में आचछादित है। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। 0. कार्यों की दूविरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी यूपीसीडा अपने स्तर से सुनिश्चित कर 7. लेंगे। यूपीसीडा द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। 2. 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 3,47,03,547.00 (रूपये तीन करोड़ इकतालीस लाख तीन हजार पाँच सौ इकतालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6875608000300 Twa. गतिशक्ति. योजना के 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |अन्तर्गत. संचालित. होने... वाली. योजनाओं के. लिए. रिवाल्विंग फण्ड मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या-4/2024/बी-- 294/EH-2024-23/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधािनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, पीयूष वर्मा विशेष सचिव। संख्या- 3/2025/।28()/77-6-25-6099/38/2023/72455, तद्दिनांक। 3/2025/।28()/77-6-25-6099/38/2023/72455, ical प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय,उ0प्र0 प्रयागराज। 2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन/ऊर्जा विभाग उ0प्र0शासन।| 3. प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य हेतु मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। 4. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर । 5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन। 6. 35 महाप्रबन्धक (विद्युत), Bist & पत्र. संख्या-38/यूपीसीडा/वि0अ0- तृतीय/कानपुर दिनांक 73.0.2025 के क्रम मैं धनराशि आहरित कर यूपीसीडा को उपलब्ध करायी जाए। 7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ। 8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4 9. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6 0. नियोजन अनुभाग-/4 ii. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 i2. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड (नादरगंज), STAN, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ। 3. गार्ड फाइल।| आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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