Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में पी0एम0 गतिशक्ति योजना क...
Date: 2024-10-04 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में पी0एम0 गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड‍ मद के अंतर्गत 02 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ दिए गए दस्तावेज़ का सारांश है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में पीएम गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड मद के अंतर्गत 02 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से संबंधित है। यह स्वीकृति 04-10-2024 को जारी की गई थी और इसमें गाजियाबाद में सड़कों के निर्माण और जल निकासी से संबंधित दो परियोजनाओं के लिए कुल 767.73 लाख रुपये की मंजूरी शामिल है। इस धनराशि को कुछ शर्तों के अधीन अवमुक्त किया गया है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** **अनुमोदन और वित्तीय विवरण:** * कुल 767.73 लाख रुपये की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। * यह धनराशि दो परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई है: * आईए लोहा मंडी, डिस्ट गाजियाबाद में मौजूदा रोड नंबर 9 के आरसीसी सड़कों और जल निकासी का निर्माण: 368.04 लाख रुपये। * आईए लोहा मंडी, डिस्ट गाजियाबाद में मौजूदा रोड नंबर 1 के आरसीसी सड़कों और जल निकासी का निर्माण: 399.69 लाख रुपये। **शर्तें और प्रतिबंध:** * धनराशि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा को हस्तांतरित की जाएगी, जो उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। * व्यय केवल स्वीकृत मदों के लिए होगा और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद नियमों के अनुसार किया जाएगा। * धनराशि को अस्थायी आवश्यकताओं के आधार पर राजकोष से आहरित किया जाना चाहिए और इसे बैंक खाते में नहीं रखा जाना चाहिए। * यूपीसीडा को व्यय का रिकॉर्ड रखना होगा और विभागों द्वारा अनुमानों को मंजूरी देना सुनिश्चित करना होगा। * जीएसटी 18% पर अनुमन्य है, और आकस्मिक व्यय 5.00 लाख रुपये तक सीमित है। * निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी वैधानिक अनापत्तियां और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए। * यूपीसीडा किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार होगा और स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। **व्यय विवरण:** * 7,67,73,000.00 रुपये का व्यय अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 6875608000300 के तहत पीएम गतिशक्ति योजना के लिए रिवाल्विंग फण्ड मानक मद 30 निवेश/ऋण में डाला जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा * **प्रभाव:** यूपीसीडा को परियोजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन की देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। * **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीसीडा को यह सुनिश्चित करना होगा कि धनराशि का उपयोग निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाए, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए, और सभी आवश्यक स्वीकृतियां और मंजूरी प्राप्त की जाए। **हितधारक:** आयुक्त और निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर * **प्रभाव:** योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवंटित धनराशि की देखरेख करना * **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि धनराशि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए और सभी नियम और शर्तों का पालन किया जाए।

Key Entities Referenced

पी0एम0 गतिशक्ति योजना: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में संचालित योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड से संबंधित योजना। औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास अनुभाग, जो इस शासनादेश को जारी करने वाला विभाग है। यूपीसीडा: अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, जिसे धनराशि उपलब्ध करानी है और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। उत्तर प्रदेश शासन: वह सरकारी प्राधिकरण जिसने प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। गाज़ियाबाद: वह जिला जहाँ प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य किए जाने हैं।
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WEAT-50/2024/2055/77-6-24-6099/38/2023 पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 04-0-2024 विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में पी0एएम0 गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग wus मद के अंतर्गत 02 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के पत्र संख्या- 304/यूपीसीडा/पीजीएम/ दिनांक 3.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कुल (2 कार्यों का आगणन/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'पी0एएम0 गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने arell योजनाओं के लिए रिवाल्विंग wus’ के अंतर्गत अधोतालिका के स्तंभ 2 में अंकित कुल 02 कार्यों के सम्मुख अधोतालिका के स्तंभ-3 में अंकित प्रायोजना, रचना एवं. मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत, कुल रू. 767.73 (सात करोड़ सड़सठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रत्येक कार्य को लागत के सापेक्ष उसके सम्मुख अधोतालिका के स्तंभ 4 में अंकित धनराशि कुल रू. 767.73 (सात करोड़ सड़सठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) को श्री राज्य पाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- (रू. लाख में) पक आपीकएलफिएडती लदा्वगारता प्रस्तावित धनराशि कार्य का नाम AAR हेतु cu PR ae4... | Construction Of R.C.C. Roads & Drain of Existing Rd. a No.9 At ILA. Loha Mandi, Distt Ghaziabad. 368.04 368.04 Construction Of RC.C. Roads & Drain of Existing Rd. 2 No. | At IA. Loha Mand Distt Ghaziabad. 399.69 399.69 Total 767.73 767.73 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व ad / प्रतिबन्धों l. Set धनराशि को आहरित कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी , यूपीसीडा को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से महालेखाकार उ0प्र0 तथा वित्त विभाग उ0प्र0शासन एवं समस्त संबंधित को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। 2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। 3. स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाएगा एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। 4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। 5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर feta शासनादेशों की शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाएगा। 6. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा। 7. स्वीकृत धनराशि के व्यय का लेखा-जोखा मुखूय कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा द्वारा रखा जाएगा। 8. कार्य कराने के पूर्व प्राक्कलनों की स्वीकृति विभागों के कार्यों के लिए लागू सक्षम स्तर से अनुमोदन सुनिश्चित करेंगे। 9. प्रायोजना के अंतर्गत 8 प्रतिशत की दर से जीएसटी की धनराशि अनुमन्य कर दी गई है। विभिन्‍न कार्य मदों में जीएसटी अलग से सम्मिलित न हों। l0. एक प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 5.00 लाख की धनराशि कन्टीजेंसी मद में अनुमन्य की गयी है। |. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। 2. यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य पूर्व में न हो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित है। 3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीसीडा स्वयं उत्तरदायी होगा। 4. कार्यों की दविरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी यूपीसीडा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे। |5. यूपीसीडा द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,67,73,000.00 (रूपये सात करोड़ सड़सठ लाख तिहत्तर हजार मात्र)... को. चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6875608000300 पी.एम. गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT AKA-/2024/a--294/aq-2024- 23/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |भवदीय, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, | संख्या-50/2024/2055()/77-6-24-6099/38/2023,. तद्दिनांक। दिनां | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 प्रयागराज। 2. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर । 3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उ0प्रण0शासन। 4 नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन। 5 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के पत्र संख्या-4304/यूपीसीडा/पीजीएम/ दिनांक 3.06.2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ। 7, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4 8 वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6 9 नियोजन अन्‌भाग-4/4 0. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 ll. गार्ड फाइल। आजा से, शैलेन्द्र कुमार अनु सचिव। 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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