Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्तीतय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में पी0एम0 गतिशक्ति योजना ...
Date: 2024-10-04 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीतय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में पी0एम0 गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड‍ मद के अंतर्गत 10 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीाय स्वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

यहाँ दिए गए नीति पाठ का सारांश निम्नलिखित संरचना का उपयोग करके प्रस्तुत किया गया है। **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के सुधार के लिए PM गतिशक्ति योजना के तहत कुछ निर्दिष्ट कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्रशासकीय और वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करता है। यह अनुमोदित लागत के विरुद्ध जारी करने के लिए 5440.57 लाख रुपये की राशि प्रदान करता है और इसके उपयोग के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करता है। इस आदेश का उद्देश्य उल्लिखित परियोजनाओं के लिए धन के आवंटन और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **स्वीकृति और आवंटन:** सरकार ने पीएम गतिशक्ति योजना के तहत दस कार्यों के लिए प्रशासकीय और वित्तीय अनुमोदन दिया है, जिनकी कुल लागत 10881.07 लाख रुपये है। * आवंटित राशि 5440.57 लाख रुपये है, जो कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है। * **परियोजना के दायरे:** इन कार्यों में सीसी सड़कों का निर्माण, आरसीसी नालियाँ और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में फ़र्श वाले ब्लॉक लगाना शामिल हैं, विशेष रूप से साहिबाबाद ग़ाज़ियाबाद। * **व्यय की शर्तें:** आवंटित राशि केवल स्वीकृत कार्यों के लिए ही खर्च की जानी चाहिए, और धन के उपयोग की लेखा-जोखा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए। * यूपीसीडा को उपयोगिता प्रमाण पत्र (utilization certificate) जमा करना आवश्यक है, जो निर्दिष्ट प्रारूप में कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, साथ ही महालेखाकार (Accountant General), वित्त विभाग और अन्य प्रासंगिक विभागों को भी जमा करना होगा। * 18% की दर से GST परियोजना के तहत स्वीकार्य है। विभिन्न कार्य मदों में GST अलग से शामिल नहीं होना चाहिए। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर। * **प्रभाव:** उन्हें निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए पीएम गतिशक्ति योजना के तहत धन का वितरण और प्रबंधन करने का काम सौंपा गया है। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि धन स्वीकृत उद्देश्यों के लिए आवंटित किया गया है और दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन किया गया है। यूपीसीडा को धनराशि उपलब्ध कराएं, और उपयोगिता प्रमाणपत्र (utilization certificate) एकत्र करें, और उन्हें जमा कराएं। **हितधारक:** उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा)। * **प्रभाव:** बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए धन प्राप्त करना, धन का उचित और जवाबदेही से उपयोग सुनिश्चित करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** धन प्राप्त करें और अनुमोदित परियोजनाओं के लिए कुशलतापूर्वक उपयोग करें। उपयोगिता प्रमाणपत्र बनाए रखें, और सुनिश्चित करें कि परियोजनाओं में सभी नियमों और विनियमों का पालन किया जाए। **हितधारक:** महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) एवं वित्त विभाग। * **प्रभाव:** धन के वितरण और उपयोग की निगरानी करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** प्राप्त व्यय विवरणों को सत्यापित करें और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें। **हितधारक:** औद्योगिक क्षेत्र के निवासी/व्यवसाय। * **प्रभाव:** बेहतर बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी से लाभान्वित हों। * **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने में सहयोग करें।

Key Entities Referenced

पी0एम0 गतिशक्ति योजना (PM Gati Shakti Yojana): एक सरकारी योजना जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में विभिन्न योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड जारी किया जा रहा है। यूपीसीडा (UPCIDA): उत्तर प्रदेश राज्य में एक प्राधिकरण, जिसे इस शासनादेश के तहत जारी धन की उपयोगिता सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर: विभाग, जिसके आयुक्त एवं निदेशक को यह शासनादेश संबोधित किया गया है और जो धन वितरण की देखरेख करेंगे। औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों को देखता है। गाज़ियाबाद: वह स्थान जहाँ औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया है।
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संख्या-49/2024/69/77-6-24-6099/38/2023 प्रेषक, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 04-0-2024 विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में पी0एएम0 गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग wus मद के अंतर्गत 0 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के पत्र संख्या- 304/यूपीसीडा/पीजीएम/ दिनांक 3.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कुल (2 कार्यों का आगणन/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'पी0एएम0 गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग wus’ के अंतर्गत अधोतालिका के स्तंभ 2 में अंकित कुल i0 कार्यों के सम्मुख अधोतालिका के स्तंभ-3 में अंकित प्रायोजना, रचना एवं. मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत, कुल रू. 7088.07 (एक अरब आठ करोड़ STIR लाख सात हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रत्येक कार्य को लागत के सापेक्ष उसके सम्मख नु अधोतालिका के स्तंभ 4 में अंकित धनराशि कुल रू. 5440.57 लाख (रू. चौवन करोड़ चालीस लाख सत्तावन हजार मात्र) को श्री राज्य पाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- (रू. लाख में) sino I.no कार्य का नाम स्वीकत लागत अवमुक्त की जाने ८ वाली धनराशि P| ee ee 3 4... Construction Of C.C. Road, R.C.C. Drain and i- |Paver Blocks at Different Location of Industrial 706.04 853.02 Area Site-4 Sahibabad Ghaziabad 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |Construction Of R.C.C. Roads & Drain of Existing Master Plan Rd. No.5 At I.A. Loba 630.67 35.34 Mandi, Distt Ghaziabad Construction Of R.C.C. Roads & Drain of Existing Rd. No. 4, 7, 44 & 45 At ILA. Loha 597.62 295.8 Mandi, Distt Ghaziabad Upgradation of Road Construction of RCC Drain and Maintenance Or Drain In_ Industrial 663.78 33.89 Area South Side Gt Road Ghaziabad Bulandshahar Kaod Industrial Area Main Road No. 04 M par Mukherji Park Chowk to GT 69.75 845.88 Road till drain retuning wall ka Nirman Karya. Bulandshahar Road Industrial Area Majn Road No. | Per RCC Drain Construction ka Nirman 650.99 325.50 Karya. Bulandshahar Road Industrial Area Main Road 577.0 288.55 No. 5 Nala & RCC road Ka Nirmaan karya . Resurfacing Of Existing Road No. 4, 3, 6, 8, 9, 0, 73, 4, ५5, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 3 And 554.02 277.0 Construction of Drain at Road No. 9 & 34 At L.A. Bulandshahar Road Distt: Ghaziabad. Construction Of R.C.C. Drain of Existing Road No. 6, 7, 8, 9, 70. 75, 20 & 29 At IA. 530.2 765. Bulandshahar Road, Distt: - Ghaziabad. (Bulandshahar Road Industrial Era Main Road No. 4 Per Daymond Fly Over From Mukharjl 0- 2284.9 42.46 Park Chowk Hote Hue GT Road Till RCC Nala & Road Ka Nirmaan Karya.) Total 088.07 5440.57 नियम व ad / प्रतिबन्धों l. उक्त धनराशि को आहरित कर मुख्य HoH अधिकारी , यूपीसीडा को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा cant हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से महालेखाकार उ0प्र0 तथा वित्त विभाग उ0प्र0शासन एवं समस्त संबंधित को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद मैं किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाएगा एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विशाग cant समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाएगा। किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा। स्वीकृत धनराशि के व्यय का लेखा-जोखा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा द्वारा रखा जाएगा। कार्य कराने के पूर्व प्राक्कलनों की स्वीकृति विभागों के कार्यों के लिए लागू सक्षम स्तर से अनुमोदन सुनिश्चित करेंगे। प्रायोजना के अंतर्गत (8 प्रतिशत की दर से जीएसटी की धनराशि अनुमन्य कर दी गई है। विभिन्‍न कार्य मदों में जीएसटी अलग से सम्मिलित न हों। 0. एक प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 5.00 लाख की धनराशि कन्टीजेंसी मद में अनुमन्य की गयी है। II. तालिका के क्रमांक 7,5 एवं 6 में कार्यों के अंतर्गत खाली सीमेन्ट की बोरियों में लोकल अर्थ की फिलिंग ली गई है, जिसका औचित्य अस्पष्ट है। कार्यदायी संस्था यूपीसीडा अपने स्तर पर स्वयं संतुष्ट होते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। 2. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। 3. यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य पूर्व में न हो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य A किसी अन्य योजना/कार्यक्रम A आच्छादित है। 4. किसी भी वित्तीय अनियमितता के fore यूपीसीडा स्वयं उत्तरदायी होगा। 5. कार्यों की दविरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी यूपीसीडा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे। |6. यूपीसीडा द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 54,40,57,000 ( रुपये चौवन करोड़ चालीस लाख सत्तावन हजार मात्र ) at चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6875608000300 पी.एम. गतिशक्ति योजना केअन्तर्गत संचालित होने वाली योजनाओं केलिए रिवाल्विंग फण्ड मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश कंप्यूटर दूवारा उत्पन्न संख्या E-6-72-X-2024-25 दिनांक 23-8-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, पीयूष वर्मा विशेष सचिव 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |AEA-49/2024/69()/77-6-24-6099/38/2023, तद्दिनांक | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 प्रयागराज। 2. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर। 3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उ0प्रण0शासन। 4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन। 5. . अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के पत्र संख्या-।304/यूपीसीडा/पीजीएम/ दिनांक 3.06.2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ। 7. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4/4 8 वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6 9 नियोजन अन्‌भाग-4/4 0. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 ll. गार्ड फाइल। आजा से, शैलेन्द्र कुमार अनु सचिव 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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