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Home India औद्योगिक विकास विभाग Notifications वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में गंगा एक्‍सप्रेसवे परियेा... (Official PDF)
Date: 28th November 2024 Jurisdiction: India, Uttar Pradesh

वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में गंगा एक्‍सप्रेसवे परियेाजना हेतु वी0जी0एफ धनराशि - 28th November 2024 - औद्योगिक विकास विभाग - Gazette Notification PDF

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Read or download the official PDF of this gazette notification issued by the औद्योगिक विकास विभाग on 28th November 2024.

Executive Summary & Key Takeaways

यहां दिए गए नीति पाठ का सारांश है:

कार्यकारी सारांश:

यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2024-25 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निर्माणकर्ताओं को वीजीएफ निधि के भुगतान के संबंध में है। यह 28 नवंबर, 2024 को जारी किया गया है, और प्रयागराज से मेरठ परियोजना के लिए 52000.00 लाख रुपये जारी करने की मंजूरी देता है, जो शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।

मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:

  • निधि रिलीज:

    • गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) के लिए कुल स्वीकृत लागत 666400.00 लाख रुपये में से 52000.00 लाख रुपये की राशि जारी की जा रही है।
    • पहले ही जारी की जा चुकी राशि 77000.00 लाख रुपये है।
  • नियम और शर्तें:

    • निधि तत्काल आवश्यकतानुसार यूपीडा द्वारा निकाली जानी चाहिए।
    • जारी की गई धनराशि स्वीकृत कार्य मदों और लागत सीमा के भीतर खर्च की जानी चाहिए।
    • आहरित निधि तत्काल आवश्यकतानुसार निर्माणकर्ताओं को दी जानी चाहिए।
    • यूपीडा को उपयोगिता प्रमाण पत्र, लेखापरीक्षित खाते और निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य सरकार को कार्य रिपोर्ट प्रदान करनी होगी।
    • निधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद लागू नियमों के अनुसार निकाली जानी चाहिए और 4 मार्च 2024 को जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
    • वीजीएफ निधि कन्सेशनायर समझौते के अनुच्छेद 25 के अनुसार जारी की जानी चाहिए, जो कन्सेशनायरों के निर्माण में कुल पूंजी के उपयोग के अनुपात में जारी की जाएगी।
    • धनराशि का उपयोग वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों और स्थायी आदेशों के अनुपालन में किया जाना चाहिए, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
    • आहरित धनराशि पर ब्याज प्राप्त होने पर उसे राजकोष में जमा किया जाना चाहिए।
    • किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा जिम्मेदार होगा।
    • चालू वित्तीय वर्ष में व्यय पाँच अरब बीस करोड़ रुपये है जिसे मुख्य शीर्ष 5054033371400 गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना वीजीएफ के नामे डाला जाएगा।

प्रभाव विश्लेषण:

हितधारक: यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

  • प्रभाव: निधियों का वितरण और प्रबंधन करने और उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार।

  • आवश्यक कार्रवाई: धन आहरित करें, आवंटित करें, उपयोग की निगरानी करें और वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन करें, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें, और कन्सेशनायर समझौते के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित करें।

हितधारक: गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माणकर्ताओं

  • प्रभाव: परियोजना के वित्तपोषण के लिए वीजीएफ निधि प्राप्त करना।
  • आवश्यक कार्रवाई: समय पर निधि प्राप्त करना और उनका उपयोग परियोजना के उद्देश्यों के लिए करना, जैसा कि यूपीडा के दिशानिर्देशों के अनुसार बताया गया है।

हितधारक: उत्तर प्रदेश सरकार

  • प्रभाव: गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की वित्तीय प्रगति और अनुपालन।
  • आवश्यक कार्रवाई: यूपीडा और निर्माणकर्ताओं की गतिविधियों की निगरानी करना ताकि धन का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके।

Key Entities Referenced

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना): प्रयागराज से मेरठ तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में VGF धनराशि का भुगतान किया जाना है। यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि के वितरण और उपयोग के लिए जिम्मेदार है। VGF (वी0जी0एफ0): वायबिलिटी गैप फंडिंग, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माणकर्ता कन्सेशनायरों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता। लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां यूपीडा (UPIDA) का कार्यालय गोमती नगर में स्थित है, और जहां से यह शासनादेश जारी किया गया है। वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश का वित्त विभाग, जिसके नियमों और बजट मैनुअल का पालन धनराशि के व्यय/उपयोग में किया जाना है।
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सख्या-8]/2024/ |/808673/2024/003-77-3002-003-9-2024 प्रेषक, राम्या आर0, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हक ANS ro] यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ। © औदयोगिक विकास अनभाग-3 लखनऊ 28..2024 विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में गंगा एक्सप्रेसवे BENS धनराशि के भुगतान के संबंध में। उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य tom 2९७४७ यूपीडा के. पत्रांक 65/यूपीडा/गंगा/2024 दिनांक 8.7. ae मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना ( परियोजना) हेतु निर्माणकर्ता कन्सेशनायरों को वी0जी0एफ0 राशि हेतु BO 52 (रुपये पांच अरब बीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण ३एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति हैः (धनराशि रू0 लाख में) स0 Se अवमुक्त धनराशि अवमुक्त क्र0 स्वीकृत लागत अब तक वर्तमान में नर धनराशि Sa 3... |4... | 5... कि गंगा एक्सप्रेसवे 666400.00 77000.00 52000.00 परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) हेतु वी0जी0एफ0 धनराशि __.__-_ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों (।) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आहरित की जायेगी। (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत लागत सीमा में ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। (3)आहरित धनराशि निर्माणकर्ता कन्सेशनायरों को तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार दी जायेगी। (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता WAM पत्र (कार्य का सम्परीक्षित लेखा enka समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, 300 WNT, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को Boe कैरा दिया जाए। (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसौरु क्रिया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- ' HHA जाप संख्या सं 0- /2024/बी-।-294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.202% caR NSN दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (6) कन्सेशनेयर समझौते के आर्टिकल 25 steer aerial द्वारा उक्त प्रोजेक्ट मैं लगायी जाने वाली स्वयं की कुल पूंजी के Bator के निर्माण में उपयोग हो जाने के उपरान्त, उनकी मांग पर यूपीडा द्वारा क्ल्सेरीद्ेयुशि के वरिष्ठ उधारदाताओं (सीनियर लेन्डर्स) को उसके द्वारा कन्सेशनेयरों को siete GATT कार्य हेतु जारी किए जाने वाले ऋण की धनराशि के अनुपात में वी०जी०एुफिडै, की धनराशि जारी की जानी Sl प्रशासकीय विभाग CART उक्त प्राविधान का Heel को भुगतान किये जाने से पूर्व पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया aT (7) प्रश्नगत AT हेत.3विम्मुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों मठद्ट्लिखिलि शर्तों के अनुसार , बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों , TUT ऑट्रेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा feria F प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं TRUSTe (8) We आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष A जमा किया जायेगा। (9) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। 2- 38 संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,20,00,00,000 (रुपये पाँच अरब बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 505403337400 गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु वी.जी.एफ. धनराशि मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। __.__-_ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3- Ue आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AMT संख्या-/2024/बी- - 294/दस-2024-23/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (राम्या आर0) विशेष सचिव संख्या एवं ९ दिनांक Adal ANS प्रतित्रिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित * 2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक थे उ0प्र0 I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास heer शासन। शासन। »- 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश, | 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, Sag WEP प्रयागराज। 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, जवाहर Hal WORT | 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, Sek पल लखनऊ। 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा fae & 90 प्रयागराज। 8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवद्धू/गोद Vegas लखनऊ। 9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, 3il¢ 4 कु विकास विभाग, उ०प्र० शासन | |0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/ we DAP ATHRA अनुभाग-2 4. वित्त (आय-व्ययकू) Ze भागि I2.cAlsa बजट एलाछ्मेन्ट छिस्टम। 3. गार्ड TM=\ © BQ’ आजा से, (IFAT आर0) विशेष सचिव __.__-_ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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