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Official TranscriptAKA-27/2025/ |/922445/2025/006-77-3002-003-9-2024 जयवीर सिंह, संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पिकप भवन, गोमती नगर लखनऊ। AS poe rs औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28. 02 विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वी0 शे के महोदय, Qe भुगतान के संबंध में | उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य. कार्यपालक यूपीडा के. पत्रांक 2408/यूपीडा/गंगा/2024...
AKA-27/2025/ |/922445/2025/006-77-3002-003-9-2024 जयवीर सिंह, संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पिकप भवन, गोमती नगर लखनऊ। AS poe rs औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28. 02 विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वी0 शे के महोदय, Qe भुगतान के संबंध में | उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य. कार्यपालक यूपीडा के. पत्रांक 2408/यूपीडा/गंगा/2024 दिनांक 26.03. sei के संद 4 का निदेश हुआ है कि गंगा Vea परियोजना (प्रयागराज से मेरठ हेतु निर्माणकर्ता कन्सेशनायरों को वी0जी0एफ0 राशि हेतु रू0 5900.00 उनसठ करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः > (धनराशि BO लाख में) क्र0 परियोजना/मद का Gy स्वीकृत लागत | अब तक अवमुकक््त | वर्तमान में “| छ धनराशि अवमुक्त धनराशि परियोजना 666400.00 384800.00 5900.00 से मेरठ परियोजना) हेतु वी0जी0एफ0 धनराशि नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों () यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आहरित की जायेगी।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत लागत सीमा मैं ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। __ i. Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3)आहरित धनराशि निर्माणकर्ता कन्सेशनायरों को तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार दी जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारिंत समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, SOW प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- । के कार्यालय AY संख्या सं 0- /2024/बी--294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 दूवारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) HAMA समझौते के आर्टिकल 25 अनुसार कन्सेशनेयरों द्वारा उक्त प्रोजेक्ट मँच्लेंगायी जाने वाली स्वयं की कुल पूंजी के परियोजना के निर्माण में उपयोग हो जाने कै्पैसीन्त, उनकी मांग पर यूपीडा CANT कन्सेशनेयर के वरिष्ठ उधारदाताओं (सीनियर लैन्डेैख/*की उसके FANT कन्सेशनेयरों को प्रोजेक्ट निर्माण कार्य हेतु जारी किए जाने वाले RA AL GAM के अनुपात में वी"जी०एफ० की धनराशि जारी की जानी है। प्रशासकीय (AHVNSEINI उक्त प्राविधान का कन्सेशनेयरों को भुगतान किये जाने से पूर्व पूर्णतः Heel Ata किया जायेगा।
(7) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का sear वित्त विभाग cant निर्गत आदेशों/ज्ञापों A उल्लिखित शर्तों के अनुसार , खुजहूँ Aelia एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों , स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन Gira करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित Gagnon उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
(8) यदि आहरित धनराशि ale Alot प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।
(9) किसी भी वित्तीयच्अँनिद्यसथिल्लँता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। 2- इस संबंध, Aged व्यय रुपये 59,00,00,000 ( रुपये उनसठ करोड़ मात्र ) को चालू... वित्तीय, रे ** 2024-25 के. आय-व्ययक «=O अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033379400 गंगा. एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु वी.जी.एफ. धनराशि मानक मद 24¢deq AMT कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यूहै*ैआदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - । के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 7/2024/ah- 4-294दैस-2024-23/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (जयवीर सिंह) संयुक्त सचिव __ i. Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, AO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। * Q
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 3 थक
8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती लखनऊ लखनऊ।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० गे
044.. वविितत््तत ((ईआ-य6-) वअ्नयुयभका)ग -अ6न/ुऔभदा्गय-ो गिक विकास अनुभाग-2 SS* I2.alsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। व
3. गार्ड फाइल। ON w आज्ञा से, (जयवीर सिंह) (है? संयुक्त सचिव __ i. Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |