Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में गंगा एक्‍सप्रेसवे परियेाजना हेतु व...
Date: 2025-03-28 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में गंगा एक्‍सप्रेसवे परियेाजना हेतु वी0जी0एफ धनराशि के भुगतान के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहाँ दी गई नीति पाठ का सारांश है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़, 28 मार्च, 2025 दिनांकित, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के 26 मार्च, 2025 के पत्र के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार से गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) के लिए निर्माणकर्ता रियायतदारों को वी0जी0एफ0 के रूप में 5900.00 लाख रुपये जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है। दस्तावेज़ आवश्यक विवरण देता है और जारी की गई धनराशि से संबंधित नियम और शर्तें निर्धारित करता है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **धनराशि अनुमोदन:** * गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) के लिए रियायतदारों को वी0जी0एफ0 धनराशि के रूप में 5900.00 लाख रुपये की राशि जारी करने को मंजूरी। * **शर्ते एवं नियम:** * यूपीडा स्वीकृत धनराशि को तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार निकालेगा। * यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वीकृत धनराशि केवल स्वीकृत लागत सीमा के भीतर परियोजना के स्वीकृत कार्य मदों पर खर्च की जाए। * आहरित धनराशि रियायतदारों को उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप दी जाएगी। * यूपीडा द्वारा कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र / लेखा परीक्षण और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्यालयों को जमा करना। * धनराशि का निकासी सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद नियमों के अनुसार किया जायेगा। * वित्तीय व्यय के लिए निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है। * वी0जी0एफ0 की धनराशि, रियायत समझौते की आर्टिकल 25 का पालन करते हुए आनुपातिक रूप से जारी की जानी चाहिए। * आवंटित धनराशि का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाना है, वित्तीय नियमों और बजट मैनुअल का पालन करना है। * यदि कोई ब्याज अर्जित होता है, तो उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाना है। * किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा जिम्मेदार होगा। * **वित्तीय पहलू:** * व्यय को चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के आय-व्यय में अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 5054033371400 के तहत "गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु वी0जी0एफ0 धनराशि मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य" में डाला जाना है। * यह आदेश प्रशासनिक विभाग को प्रत्यायोजित अधिकार के तहत जारी किया गया है। **प्रभाव विश्लेषण:** **यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण):** * **प्रभाव:** * धनराशि के संवितरण और उचित उपयोग को प्रबंधित और निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार। * यह सुनिश्चित करना कि वी0जी0एफ0 जारी करने से संबंधित सभी नियम और शर्तें पूरी हों। * यूपीडा किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तरदायी है। * **आवश्यक कार्रवाई:** * आवश्यकतानुसार स्वीकृत धनराशि निकालें। * यह सुनिश्चित करें कि धनराशि केवल स्वीकृत उद्देश्यों के लिए खर्च की जाए और नियमावली का पालन किया जाए। * उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्ट समय पर जमा करें। **गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के रियायतदार:** * **प्रभाव:** * वी0जी0एफ0 धनराशि की प्राप्ति से परियोजना को वित्तपोषित करने में मदद मिलेगी। * **आवश्यक कार्रवाई:** * परियोजना निर्माण में अपनी कुल पूंजी का उपयोग करने के बाद ही धनराशि का उपयोग करें। * रियायत समझौते के अनुसार सभी शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करें। **वरिष्ठ ऋणदाता (सीनियर लेंडर्स):** * **प्रभाव:** * वरिष्ठ ऋणदाताओं की सुरक्षा, क्योंकि जारी किए जाने वाले वी0जी0एफ0 ऋण अनुपात में उनके ऋण को कवर करता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** * प्रोजेक्ट कंसेशनएर्स द्वारा प्रोजेक्ट के लिए ऋण जारी किए जाने की जानकारी साझा करना। **महालेखाकार, प्रयागराज:** * **प्रभाव:** * परियोजना व्यय की लेखा परीक्षा एवं निगरानी * **आवश्यक कार्रवाई:** * यूपीडा से उपयोगिता प्रमाण पत्र और ऑडिट की गई पुस्तकें प्राप्त करना। **वित्त विभाग, उ.प्र. सरकार:** * **प्रभाव:** * गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निधियों का वितरण और उपयोग * **आवश्यक कार्रवाई:** * निधियों की उचित निकासी और उपयोग सुनिश्चित करें और बजट नियमों का अनुपालन करें।

Key Entities Referenced

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना): प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने वाला एक प्रमुख एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण): उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण। (UP Expressway Industrial Development Authority) वी0जी0एफ (व्यवहार्यता अंतर निधि): गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निर्माणकर्ता कन्सेशनायरों (concessionaires) को धन प्रदान करने के लिए। (Viability Gap Funding) औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास विभाग, अनुभाग-3। वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1: वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1, जो राज्य सरकार के वित्त से संबंधित है।
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AKA-27/2025/ |/922445/2025/006-77-3002-003-9-2024 जयवीर सिंह, संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पिकप भवन, गोमती नगर लखनऊ। AS poe rs औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28. 02 विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वी0 शे के महोदय, Qe भुगतान के संबंध में | उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य. कार्यपालक यूपीडा के. पत्रांक 2408/यूपीडा/गंगा/2024 दिनांक 26.03. sei के संद 4 का निदेश हुआ है कि गंगा Vea परियोजना (प्रयागराज से मेरठ हेतु निर्माणकर्ता कन्सेशनायरों को वी0जी0एफ0 राशि हेतु रू0 5900.00 उनसठ करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः > (धनराशि BO लाख में) क्र0 परियोजना/मद का Gy स्वीकृत लागत | अब तक अवमुकक्‍्त | वर्तमान में “| छ धनराशि अवमुक्त धनराशि परियोजना 666400.00 384800.00 5900.00 से मेरठ परियोजना) हेतु वी0जी0एफ0 धनराशि नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों () यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आहरित की जायेगी। (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत लागत सीमा मैं ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। __ i. Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3)आहरित धनराशि निर्माणकर्ता कन्सेशनायरों को तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार दी जायेगी। (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारिंत समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, SOW प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- । के कार्यालय AY संख्या सं 0- /2024/बी--294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 दूवारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (6) HAMA समझौते के आर्टिकल 25 अनुसार कन्सेशनेयरों द्वारा उक्त प्रोजेक्ट मँच्लेंगायी जाने वाली स्वयं की कुल पूंजी के परियोजना के निर्माण में उपयोग हो जाने कै्पैसीन्त, उनकी मांग पर यूपीडा CANT कन्सेशनेयर के वरिष्ठ उधारदाताओं (सीनियर लैन्डेैख/*की उसके FANT कन्सेशनेयरों को प्रोजेक्ट निर्माण कार्य हेतु जारी किए जाने वाले RA AL GAM के अनुपात में वी"जी०एफ० की धनराशि जारी की जानी है। प्रशासकीय (AHVNSEINI उक्त प्राविधान का कन्सेशनेयरों को भुगतान किये जाने से पूर्व पूर्णतः Heel Ata किया जायेगा। (7) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का sear वित्त विभाग cant निर्गत आदेशों/ज्ञापों A उल्लिखित शर्तों के अनुसार , खुजहूँ Aelia एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों , स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन Gira करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित Gagnon उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। (8) यदि आहरित धनराशि ale Alot प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा। (9) किसी भी वित्तीयच्अँनिद्यसथिल्लँता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। 2- इस संबंध, Aged व्यय रुपये 59,00,00,000 ( रुपये उनसठ करोड़ मात्र ) को चालू... वित्तीय, रे ** 2024-25 के. आय-व्ययक «=O अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033379400 गंगा. एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु वी.जी.एफ. धनराशि मानक मद 24¢deq AMT कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यूहै*ैआदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - । के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 7/2024/ah- 4-294दैस-2024-23/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (जयवीर सिंह) संयुक्त सचिव __ i. Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, AO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ। 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ। 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। * Q 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 3 थक 8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती लखनऊ लखनऊ। 9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० गे 044.. वविितत््तत ((ईआ-य6-) वअ्नयुयभका)ग -अ6न/ुऔभदा्गय-ो गिक विकास अनुभाग-2 SS* I2.alsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। व 3. गार्ड फाइल। ON w आज्ञा से, (जयवीर सिंह) (है? संयुक्त सचिव __ i. Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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