Date: 2025-02-17Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष-2024-25 के बजट में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 130.56 करोड़ के सापेक्ष कुल रू0 6,52,45,000.00 (रु० छः करोड़ बावन लाख पैतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में संशोधन/शुद्धधि पत्र।
ज़रूर, यहां सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक संशोधन/शुद्धि पत्र है, जिसमें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के तहत मे० आर. एल. जे. कान्कॉस्ट प्रा० चुनार, मिर्जापुर के लिए स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण से संबंधित पूर्व के शासनादेश संख्या-10/25/3148/77-6-2024-6099/104/2022 दिनांक 11.02.2025 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य इकाई के नाम और प्रतिलिपि में टंकण त्रुटियों को ठीक करना है। यह पत्र 17-02-2025 को जारी किया गया है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **संशोधन:**
* शासनादेश संख्या-10/25/3148/77-6-2024-6099/104/2022, दिनांक 11.02.2025 में जहां-जहां इकाई का नाम "मे० आर०एल०जे० कान्कॉस्ट प्रा० चुनार, मिर्जापुर" अंकित है, उसे "मे० आर०एल० जे० कान्कॉस्ट प्रा० लि०, चुनार, मिर्जापुर" पढ़ा जाए।
* पृष्ठांकन/प्रतिलिपि के क्रम संख्या-05 पर "संयुक्त आयुक्त उद्योग, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ" के स्थान पर "आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर" पढ़ा जाए।
* **सामान्य प्रावधान:**
* 11.02.2025 के शासनादेश को इस संशोधन के साथ ही संशोधित समझा जाए।
* शासनादेश की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**मे० आर. एल. जे. कान्कॉस्ट प्रा० चुनार, मिर्जापुर:**
* **प्रभाव:** यह सुनिश्चित करना है कि इकाई का नाम दस्तावेजों में सही ढंग से दर्शाया गया है और ऋण की स्वीकृति सही संस्था को आवंटित की गई है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** संशोधित नाम का उपयोग करके भविष्य के सभी पत्राचारों और दस्तावेज़ों को अपडेट करें।
**आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर:**
* **प्रभाव:** यह सुनिश्चित करना है कि निदेशालय संशोधन को नोट करे और इसके अनुसार आंतरिक रिकॉर्ड अपडेट करे।
* **आवश्यक कार्रवाई:** फ़ाइल को अपडेट करें और भविष्य में आने वाले किसी भी मुद्दे को रोकने के लिए सुधार को सर्कुलेट करें।
**नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन:**
* **प्रभाव:** धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन को ध्यान में रखें।
* **आवश्यक कार्रवाई:** रिकॉर्ड को अपडेट करें।
**प्रभारी, वि०यो०वि०, उ०प्र० वित्तीय निगम कानपुर:**
* **प्रभाव:** संशोधन के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
* **आवश्यक कार्रवाई:** अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
**महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज और मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर:**
* **प्रभाव:** यह सुनिश्चित करना है कि संशोधित नाम का उपयोग भविष्य के सभी वित्तीय रिकॉर्ड में किया जाए।
* **आवश्यक कार्रवाई:** रिकॉर्ड को अपडेट करें।
Key Entities Referenced
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003: एक योजना जिसका उद्देश्य औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है, जिसके क्रियान्वयन के संबंध में यह दस्तावेज़ जारी किया गया है।
उद्योग निदेशालय, कानपुर: उद्योग निदेशालय जहाँ एक त्रुटि हुई और अब सुधारी गई है।
लखनऊ: पत्र में उल्लिखित स्थान।
उत्तर प्रदेश शासन: वह सरकारी संस्था जो यह संशोधन/शुद्धधि पत्र जारी कर रही है।
Seay प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अलुभाग-6
संखूया-44/2025/366/ 77-6-2025-77-6099/04/2022
लखनऊ: दिनांक :7-02-2025
संशोधन /शुद्धधि पत्र
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु मे* आर. एल. जे.
कान्कॉस्ट Uo aN, मिर्जापुर को. शासनादेश. AGAN-0/25/348/77-6-2024-
6099/04/2022, दिनांक .02.2025 द्वारा स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण के सापेक्ष 90
प्रतिशत का भुगतान किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 6,52,45,000.00 की वित्तीय
स्वीकृति निर्गत की गई S| उक्त शासनादेश दिनांक :.02.2025 में इकाई का नाम Ao आर.
एल. जे. कान्कॉस्ट प्रा" लि०, चुनार, मिर्जापुर के स्थान पर "Ho आर. एल. जे. कान्कॉस्ट
प्रा० चुनार, मिर्जापुर” एवं पृष्ठांकन/प्रतिलिपि में chur त्रुटिवश क्रम संख्या- 5 पर आयुक्त
एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर के स्थान पर "संयुकृत आयुकत उद्योग,
लखनऊ मणूडल, लखनऊ" अंकित हो गया है।
2- Hd: Sh शासनादेश =AGAT-0/25/348/77-6-2024-6099/04/2022, दिनांक
4.02.2025 A जहां-जहां इकाई का नाम " AO आर0एल0जे0 कान्कॉस्ट WO चुनार,
मिर्जापुर” अंकित हो गया है, उसके स्थान पर " AO आर0एल0 BO कान्कॉस्ट WO
feo, FAR मिर्जापुर" पढा जाए Vd पृष्ठांकन/प्रतिलिपि के क्रम संख्या-05. WW"
संयुक्त आयुक्त उद्योग, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ " के स्थान पर " आयुक्त एवं
निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर" पढा जाए |
3- इस प्रकार शासनादेश दिनांक 4.02.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा
जाए, उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।
रामधयान रावत
उप सचिव।
UAAN-_4/2025/366/ 77-6-2025-77-6099/04/2022 दिनांक तदैव।
~
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
l. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, SV, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर ।
I- Be शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, Soyo शासन।
4. प्रभारी, वि0यो0वि0, ऊ0प्र0 वितृतीय निगम कानपुर को उनके पत्र संखूया-408/विनी
वियोवि/2024-25 दिनांक 8.2.2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिशूचित किए
जाने हेतु।
5. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल AGAS/ आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग
निदेशालय, कानपुर |
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/4 |
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अलुभाग-6 |
9. नियोजन अलुभाग-।/4 |
0. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 |
ll. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।
I- Be शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |