Date: 2024-08-12Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष-2024-25 के बजट में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2017 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 375.00 करोड़ के सापेक्ष कुल रू0 3,43,85,898.00 (रू0 तीन करोड़ तैंतालिस लाख पच्चाेसी हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
ज़रूर, आप के लिए नीति पाठ का सारांश यहाँ दिया गया है।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2017 के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में निर्धारित 375.00 करोड़ रुपये के सापेक्ष कुल 3,43,85,898.00 रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी करने से संबंधित है। यह स्वीकृति पात्र इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण की 10 प्रतिशत धनराशि वितरित करने के लिए है। दस्तावेज़ में धनराशि के वितरण, नियम और शर्तों तथा विभिन्न हितधारकों के लिए आवश्यक कार्यों का विवरण दिया गया है।
**मुख्य बातें/मुख्य सामग्री:**
*स्वीकृति का दायरा:*
* वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2017 के तहत कुल 3,43,85,898.00 रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
* यह राशि योजना के तहत आवंटित 375.00 करोड़ रुपये के बजट में से है।
*निधि आवंटन विवरण:*
* मेसर्स जे.के. वित्तीय सीमेंट लिमिटेड के लिए धनराशि दो वित्तीय वर्षों (2020-21 और 2021-22 (जून तक)) के लिए आवंटित की गई है।
* शासनादेश दिनांक 26.3.2021 के अनुपालन में रोकी गई 10% राशि (1.5% प्रशासनिक शुल्क के बाद) वितरित की जाएगी।
*वितरण और व्यय के लिए नियम और शर्तें:*
* स्वीकृत धनराशि सीधे लाभार्थी कंपनियों के खाते में पिकप द्वारा NEFT/RTGS के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।
* प्रशासनिक व्यय के लिए आवंटित 5,15,788.00 रुपये पिकप के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे।
* धनराशि का आहरण केवल तत्काल आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
* धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
* धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
* व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किया जाएगा।
*अनिवार्य कार्रवाई:*
* वितरण के बाद, संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण और साक्ष्य पिकप को उपलब्ध कराए जाएंगे।
* उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-6 तथा समस्त संबंधितों को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
* धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लें।
**प्रभाव विश्लेषण:**
*हितधारक: पिकप (प्रबंधक (कम्प्यूटर))*
* प्रभाव: लाभार्थी कंपनियों को धनराशि का वितरण करने और आवंटित निधियों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है।
* आवश्यक कार्रवाई: लाभार्थी कंपनियों के खातों में धनराशि स्थानांतरित करें, रिकॉर्ड बनाए रखें और प्रशासनिक शुल्क का प्रबंधन करें।
*हितधारक: लाभार्थी कंपनियाँ (मेसर्स जे.के. वित्तीय सीमेंट लिमिटेड)*
* प्रभाव: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2017 के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
* आवश्यक कार्रवाई: धन प्राप्त करें और निर्देशित नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग करें।
*हितधारक: संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ*
* प्रभाव: वितरण प्रक्रिया की निगरानी और सहायता के लिए जिम्मेदार।
* आवश्यक कार्रवाई: पिकप द्वारा वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण और साक्ष्य एकत्र करें और प्रदान करें।
*हितधारक: आयुक्त और निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर*
* प्रभाव: उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके धन के उपयोग की निगरानी में शामिल।
* आवश्यक कार्रवाई: प्रबन्ध निदेशक, पिकप से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करें और संबंधित अनुभागों को प्रदान करें।
*हितधारक: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 और औद्योगिक विकास अनुभाग-6*
* प्रभाव: धनराशि के उपयोग और अनुपालन को सुनिश्चित करना शामिल है।
* आवश्यक कार्रवाई: प्रबन्ध निदेशक, पिकप से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करें और दस्तावेज़ को बनाए रखें।
यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो मुझे बताएं।
Key Entities Referenced
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2017: वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक योजना, जिसके तहत पात्र इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण के वितरण के लिए धनराशि का अनुमोदन किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश शासन: सरकारी प्राधिकरण जिसने वित्तीय स्वीकृति जारी की।
पिकप (PICUP): नोडल एजेंसी जो लाभार्थी कंपनियों को धनराशि वितरित करने और प्रशासनिक व्यय का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक विकास प्रोत्साहन योजना-2017 के वित्तीय पहलुओं को संभालने के लिए जिम्मेदार है।
वित्तीय वर्ष 2024-25: वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2017 के अंतर्गत धनराशि आवंटित की गई है।
WEAT-_35/2024/370/77-6-2024-6099/39/2023
ओम प्रकाश यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल लखनऊ।|
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 _ लखनऊ -: दिनांक _2-08-2024
विषय:- वित्तीय वर्ष-2024-25 के बजट में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन Alotel-20I7 के अन्तर्गत
प्राविधानित धनराशि रूपये 375.00 करोड़ के सापेक्ष कुल BO 3,43,85,898.00 (रू0 तीन करोड़
तैंतालिस लाख पच्चासी हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध AI
महोदय,
उपर्युक्त विषयक wae (कम्प्यूटर), पिकप के. पत्रांक-पिकप/आई0आईएई0पी0पी0-
207/f8¥8/273, दिनांक 0.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-207 के अन्तर्गत पात्र इकाइयों को स्वीकृत किए गए
ब्याजमुक्त ऋण की (0 प्रतिशत धनराशि वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए
योजनान्तर्गत आवंटित बजट धनराशि BO 375.00 करोड़ के सापेक्ष कुल BO 3,43,85,898.00 (रू0
तीन करोड़ तैंतालिस लाख पच्चासी हजार आठ at अट्ठानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किए
जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है:-
धनराशि (रू0 लाख में)
क्रमांक | कंपनी अवधि शासनादेश नोडल एजेन्सी | इकाई को
दिनांक (eq) al| वितरित की जाने
26.3.202 के | देय प्रशासनिक | वाली धनराशि
अनुपालन में | व्यय की
रोकी गयी. 0 |प्रतिपूर्ति की
प्रतिशत धनराशि | राशि (देय
धनराशि का
.5 प्रतिशत)
प 2 3 4 5 6(4-5)
|- मेसर्स जे०के० | वित्तीय वर्ष | 2,48,59,25.00 | 3,27,888.00 | 2,45,3,327
सीमेन्ट लि० 2020-2 00
वित्तीय वर्ष | 4,25,26,683.00 | ,87,900.00 | ,23,38,783.00
202I-22 = (oer
तक)
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3,43,85,898.00 | 5,5,788,00 | 3,38,70,0.00
कुल धनराशि रू0 3,43,85,898.00
(5+6) (रू0 तीन करोड़ तैंतालिस लाख पच्चासी हजार आठ
सौ अट्ठानवे मात्र)
2. इस सम्बन्ध मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक
मैं अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-
अन्य व्यय-20-नई औदयोगिक नीति-42-अन्य व्यय में प्राविधिनित धनराशि BO 375.00 करोड़
(रूपया तीन al पचहत्तर करोड़ मात्र) के सापेक्ष BO 3,43,85,898.00 (रूपया तीन करोड़ तैतालिस
लाख पच्चसी हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के
अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-
नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों
l. स्वीकृत धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी कम्पनी एवं पिकप के खाते A
सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0एटी0जी0एस0 के माध्यम से HedNa की जाएगी।
2. तालिका के स्तम्भ-6 में दर्शाई गई धनराशि पिकप qq उपलब्ध कराये गए उक्त लाभारथी
कंपनी के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी। उक्त तालिका के स्तम्भ-5 A दर्शाई गई
धनराशि कुल योग रू0 5,5,788.00 (पांच लाख wate हजार सात सौ अट्ठासी मात्र)
पिकप के खातें में प्रशासनिक व्यय के रूप में अन्तरित की जाएगी।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया
जाएगा।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
5. किसी परिस्थति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी ad
में नहीं रखा जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया
है।
7. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AG
दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित
संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा Hy को उपलब्ध कराए
जायेंगे।
9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, दूवारा हस्ताक्षरित कर
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक
विकास अनुभाग-6 तथा समस्त संबंधितों को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
l0. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर
संतुष्ट हो लेंगे।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 3,43,85,898.00 (रूपया तीन करोड़ तैतालिस लाख
पच्चसी हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान
संख्या-007 लेखाशीर्षक 2885608002000 नई औद्योगिक नीति मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे
डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी--294/॥दस-
2024-23/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार
के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।
संख्या- 35/2024/370()/77-6-2024-6099/39/2023तदुदिनांक। 35/2024/370()/77-6-2024-6099/39/2023तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
l. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0
शासन।
4. प्रबन्धक (कम्प्यूटर), पिकप को उनके पत्रांक-पिकप/आई.आई.पी.पी.-207/डिस्ब/273 दिनांक
0 जून, 2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रेषित।
ON नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
0. नियोजन अनुभाग-4/4
44. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
2. गार्ड फाइल।
oo
आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |