यहाँ दी गई नीति पाठ का सारांश है:
**कार्यकारी सारांश:**
इस दस्तावेज़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20000.00 लाख रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है। धनराजि के आवंटन के लिए कुछ नियमों और शर्तों का वर्णन किया गया है जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए। यह दस्तावेज़ विभिन्न हितधारकों को सूचित करने और आवश्यक कार्रवाई करने का इरादा रखता है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*वित्तीय आवंटन:*
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 20000.00 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
- यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 5054033370700 और मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के अधीन आता है।
*धनराशि का उपयोग:*
- युपिडा को इस स्वीकृत राशि को अपनी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आहरित करना चाहिए।
- स्वीकृत धनराशि को परियोजना के तहत स्वीकृत कार्यों और मदों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- युपिडा को निर्धारित समय सीमा के भीतर महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज और सरकार को आहरित राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखापरीक्षित खाते जमा करने के लिए जिम्मेदार है।
- अनुमोदन के बाद, धनराशि को सक्षम स्तर पर नियमानुसार आहरित किया जाना चाहिए। वित्त विभाग (आय व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं 0-1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- आवंटित धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के नियमों और निर्देशों, बजट मैनुअल और वित्तीय पुस्तिका के अनुसार किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, यह धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की जानी चाहिए।
- आहरित धनराशि पर अर्जित कोई भी ब्याज राजकोष में जमा किया जाना चाहिए।
*शर्ते:*
- मूल स्वीकृति शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
- यदि युपिडा कोई वित्तीय अनियमितता करता है, तो वह उसके लिए उत्तरदायी होगा।
*विविध:*
- 04 मार्च, 2024 को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं 0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 के साथ अनुपालन में जारी किया गया।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**युपिडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण):**
*प्रभाव:* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के वित्त पोषण के लिए धन प्राप्त करता है, जिससे इसके विकास को सक्षम किया जाता है।
*आवश्यक कार्रवाई:* तात्कालिक जरूरतों के अनुसार धनराशि आहरित करें, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें, सभी नियामक दिशानिर्देशों का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि धन ठीक से उपयोग किया जाए।
**महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज:**
*प्रभाव:* दस्तावेजों के लिए यूपीडा से उपयोगिता प्रमाण पत्र और ऑडिट किए गए खाते प्राप्त करें।
*आवश्यक कार्रवाई:* प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समीक्षा और ऑडिट करें, यह सुनिश्चित करना कि धन आवंटित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था।
**उद्योग विकास विभाग, सरकार, उत्तर प्रदेश:**
*प्रभाव:* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन प्राप्त करता है, जिससे इसके विकास को सक्षम किया जाता है।
*आवश्यक कार्रवाई:* परियोजना के वित्तीय पहलुओं से अवगत रहें और अनुपालन सुनिश्चित करें।
**वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय:**
*प्रभाव:* आवंटन और उपयोग के आंकड़ों की निगरानी करें।
*आवश्यक कार्रवाई:* परियोजना के लिए वित्तीय डेटा की निगरानी और विश्लेषण करें।
**स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग:**
*प्रभाव:* परियोजना की निधि का लेखापरीक्षण करें।
*आवश्यक कार्रवाई:* सुनिश्चित करें कि निधि का उचित लेखापरीक्षण किया गया है।
Key Entities Referenced
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धनराशि आवंटन से संबंधित परियोजना।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना है और वित्तीय अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी है।
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग - 1: वित्त विभाग का अनुभाग, जिसके कार्यालय ज्ञाप संख्या सं 0-1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका: इनके नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है जब प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग किया जाए।
महालेखाकार उ0 प्र0 प्रयागराज: कार्यालय महालेखाकार, जिसे यूपीडा (UPIDA) द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र / कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि में भेजना है।
AAT- 9/2025/|/90459 /2025/003-77-3002-003-6-2023
निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ | ९ ४»
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : sry . 4.03.20
)
विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
उपर्यक्त विषयक. अपर मृख्य. कार्यपालक S co पत्रांक
आवंटन के UST Fl
महोदय,
2255/a5ts/08/47 दिनांक 7.02.2025 के ae का निदेश हुआ है कि
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना eq BO 200 (रुपये दो सौ करोड मात्र)
की धनराशि निम्नलिखित विवरण और नह के अधीन अवमृक्त किये जाने
की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकति प्रदान करते
नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों
() यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत आवश्यकता के अनुसार आहरित की
जायेगी।
(2) स्वीकत की 7. रही स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत
लागत सीमा में ही ट सनिश्चित किया जाए।
(3) यूपीडा = है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
कार्य का निधारिति समयावधि में कार्यालय महालेखाकार , उ 0 प्र 0
ee
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा , उ 0 प्र 0 प्रयागराज एवं शासन को
=a जाए।|
का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
व्यय A वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- । के कार्यालय AMG संख्या सं 0-
/2024/ बी--294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 cart जारी दिशा निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) Watt कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग cant निर्गत
आदेशों/ज्ञापों A उल्लिखित शर्तों के अनुसार , बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के
नियमों , स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा
किसी भी दशा A प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं
किया जायेगा।
I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(6) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में जमा किया
जायेगा।
(7) उक्त परियोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा।
2- 38 संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,00,000 (रुपये दो अरब मात्र) को चालू
वित्तीय. वर्ष 20242025 & आय-व्ययक A अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक
5054033370700 गोरखपुर लिंक एक्स्प्रेस-वे परियोजना मानक मद 24 ged निर्माण कार्य
के नामे डाला जायेगा।
3- .. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप Gear oll --
294/G8-2024-23/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 A प्रशासकीय pry को
प्रतिनिधािनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। YS
ae
See कुमार शुक्ल)
ONS उप सचिव
संख्या एवं दिनांक तदैव। DS
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं Sea कार्यवाही हेतु wed:-
oa. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं: औदयौनिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
निजी सचिव, AO राज्य मंत्री जी, अवस्थापैन्नाच्एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम est प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
महालेखाकार, (लेखा एवं हक ACTA, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
मुख्य/वरिष्ठ HT cart = ig वाहर भवन, लखनऊ।
Fr ७ ० =
निदेशक, वित्तीय TBC 2 शोर निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय लिधिं लेखों परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. वित्त नियंत्रकरयपीडाइपर्यटन भवन गोमती लखनऊ लखनऊ।
9. निजी९सर्र भव, भर व, प्रमखें सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन |
ee-व्ययक) HoTsTT- I
अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
2. बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
3. गार्ड फाइल।
आजा से,
(TAHT HAR शुक्ल)
Oo Oo
उप सचिव
I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |