Date: 2024-08-30Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान संख्या-8 लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 103-03-26-मशीने और सज्जाा/उपकरण और संयंत्र मद में वित्तीय स्वीकृति ।
यहां दिए गए पॉलिसी पाठ का सारांश है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-2 से 30 अगस्त 2024 को जारी किया गया एक आदेश है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान संख्या-8 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 103-03-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में वित्तीय स्वीकृति से संबंधित है। इसमें नियमानुसार रु. 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) के बजट के उपयोग के लिए नियम और शर्तें शामिल हैं।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय स्वीकृति:**
* वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुद्रण एवं लेखन सामग्री हेतु पूंजीगत व्यय के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग राजकीय मुद्रणालयों में माध्यमिक शिक्षा परिषद की उत्तर पुस्तिकाओं की सिलाई के लिए मशीन क्रय करने हेतु किया जाएगा।
* **व्यय संबंधी दिशानिर्देश:**
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं के व्यय के लिए किया जाएगा।
* यह राशि नई मदों या अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं की जाएगी।
* व्यय वित्तीय (आय-व्ययक) अनुभाग-1 दिनांक 04 मार्च, 2024 के कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार होगा।
* **अनुपालन और पारदर्शिता:**
* व्यय के संबंध में मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय को विवरण उपलब्ध कराया जाए।
* वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।
* व्यय करने से पहले उन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है जहां उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत अनुमोदन की आवश्यकता हो ।
* निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा व्यय का विवरण मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
* **भुगतान और व्यय:**
* स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज
* **प्रभाव:**
* उन्हें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विशिष्ट व्यय संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृत बजट का प्रबंधन करना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* यह सुनिश्चित करें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की उत्तर पुस्तिकाओं की सिलाई के लिए मशीन क्रय करने का प्रस्ताव सरकार को उपलब्ध कराया जाए।
* धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं पर करें और सुनिश्चित करें कि स्वीकृत धनराशि का मासिक विवरण वित्त विभाग और महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाए।
* यह सुनिश्चित करें कि वे सरकारी नियमों, आदेशों और मितव्ययिता संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करें।
* व्यय की मासिक रिपोर्ट वित्त विभाग और औद्योगिक विकास विभाग को प्रस्तुत करें।
* धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार मासिक आधार पर करें।
**अन्य हितधारक:** समस्त विभागाध्यक्ष, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार (लेखा परीक्षा), निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, नोडल अधिकारी/अनु सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
* **प्रभाव:**
* उपरोक्त सभी हितधारक इस शासनादेश से प्रभावित होंगे, उन्हें अपने-अपने कार्यों के संबंध में आवश्यकतानुसार कार्रवाई करनी होगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* इस शासनादेश में दी गई सूचना पर ध्यान दें और उचित कार्रवाई करें।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, शासनादेश का जारीकर्ता।
मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग, जिसके लिए यह वित्तीय स्वीकृति है।
अनुदान संख्या-8: लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए विशिष्ट अनुदान।
लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण: पूंजीगत परिव्यय के लिए लेखा कोड।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त विभाग का अनुभाग जो बजट आवंटन से संबंधित है।
संख्या-3 /2024/00-483-77-2-2099/55/2024//72982/2024
प्रेषक,
निर्मष कुमार शुक्ल ,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |
सेवा में,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0 प्रयागराज |
औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांके,30 अगस्त, 2024
विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 4058+#लेखन सामग्री तथा मुद्रण
पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 03-03-26-मशीने और सेरजॉ उपकरण और संयंत्र मद में
वित्तीय स्वीकृति ।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) aT eth कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-५-
294/e4-2024-23/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024९ केसंदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में gery सैंख्या-8 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के लेखाशीर्ष-4058-
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत Gears *03-सरकारी मुद्रणालय 03-सरकारी मुद्रणालयों में मशीने
तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रयन्26-मं शीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में बजट प्राविधानित
धनराशि BO 0,00,00, 000 (era. करोड़ मात्र) की नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु निम्न नियम
व शर्ते/प्रतिबन्धों के अधी ate निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करती हैं :-
नियम व शर्तें प्रतिबेल्धों
() उक्त बजट प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय मुद्रणालयों में माध्यमिक
शिक्षा परिषद की उत्तर पुस्तिकाओं के धागा सिलाई हेतु मशीन क्रय किये जाने का प्रस्ताव
MAT को उपलब्ध कराया जायेगा।
(2) वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में व्यवस्थित/स्वीकृत धनराशि केवल चालू
योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई
मदों/ अन्य TATA के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया STATI
(3) उपर्युक्त धनराशि का व्यय एतदविषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के
कार्यालय ATT AeAT-7/2024/at--294/e4-2024-23/2024 दिनांक 04 मार्च,
2024 जो समस्त विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है, में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों का
अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन
सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा |
I- ae शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।(4) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से
किसी प्रकार की व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट
मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/किन्द्र
सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा
प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त
कर ली जायेगी |
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु
आवश्यकतानुसार मासिक आधार पर किया जायेगा। निदेशक, मुद्रण एवं «लेखन सामग्री
द्वारा व्यय का विवरण मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विशोग तथा
महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष कीं AAS पर यदि कोई
धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को AAA की-जायेगी |
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 0,00,00,000/- (रूपये कस«करोडऔात्रे) को चालू वित्तीय
वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 008 लेखाशीर्षक 4058004030300 सरकारी मुद्रणालयों
में मशीने तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय मानक मद 26<सशीसे औरध्सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे
डाला जायेगा |
3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग। केकौ्रेलेय ज्ञाप AeA-/2024/at--294/aa-
2024-23/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में yore को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के
अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं |
भवदीय,
( निर्मष कुमार शुक्ल )
उप सचिव |
संख्या-3 /2024/00-483-7%-2-2099/55/2024//72982/2024 तदिनांक |
प्रतिलिपि निम्नलिखित को pars एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
Tartare (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
निदेशके#विट्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, SOW जवाहर भवन, लखनऊ |
सुख्ये/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज |
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, SOTO प्रयागराज |
नोडल अधिकारी/अनु सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
गार्ड फाइल |
आज्ञा से,
( निर्मष कुमार शुक्ल )
उप सचिव |
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।