**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 10000.00 लाख (एक अरब) रुपए की धनराशि आवंटित करने को स्वीकृति देता है। यह आवंटन विशिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है, जिसे राज्य राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया है, और 29 जून, 2024 को जारी किया गया है। इन फंडों का उपयोग परियोजना के निर्माण के लिए किया जाएगा, और यूपीडा धन के उपयोग के लिए कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*आवंटन:*
* गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 10000.00 लाख (एक अरब) रुपए आवंटित किए गए हैं।
*शर्तें और प्रतिबंध:*
* यूपीडा निर्माणकर्ताओं को उनकी तत्काल आवश्यकता के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराएगा।
* यूपीडा को कार्यालय महालेखाकार, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, और शासन को समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र और ऑडिटेड अकाउंटिंग प्रदान करनी होगी।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद नियमों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना शामिल है।
* धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों और आदेशों के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए।
* आहरित धनराशि पर अर्जित कोई भी ब्याज राजकोष में जमा किया जाना चाहिए।
* परियोजना की मूल स्वीकृति से जुड़ी शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
*वित्तीय विवरण:*
* इस व्यय को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 5054033370900, गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ), मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के तहत आवंटित किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
*प्रभाव:* धनराशि प्राप्त करता है और गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
*आवश्यक कार्रवाई:* निर्माणकर्ताओं को धनराशि का वितरण करें, उपयोगिता प्रमाणपत्र और ऑडिटेड अकाउंटिंग प्रस्तुत करें, और धन के उपयोग के संबंध में सभी नियमों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
**हितधारक:** निर्माणकर्ता
*प्रभाव:* गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पर कार्य के लिए धनराशि प्राप्त करें।
*आवश्यक कार्रवाई:* काम के लिए आवंटित धन का उपयोग करें और यूपीडा को उचित लेखांकन और प्रलेखन प्रदान करें।
**हितधारक:** लेखाकार जनरल, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार
*प्रभाव:* धन के उचित उपयोग और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र और ऑडिटेड अकाउंटिंग प्राप्त करें।
*आवश्यक कार्रवाई:* यूपीडा द्वारा प्रस्तुत प्रलेखन की समीक्षा करें और आवश्यक ऑडिट करें।
Key Entities Referenced
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि आवंटन के लिए स्वीकृत परियोजना, प्रयागराज से मेरठ तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि का प्रबंधन और वितरण करने वाली प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है।
औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास विभाग, जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि आवंटन और समग्र पर्यवेक्षण का काम करता है।
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है।
उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना स्थित है, धन आवंटन नीतियों को प्रभावित करता है।
AA-48/2024/ |/679786/2024/002-77-3002-003-9-2022
प्रेषक,
निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 29.06.2024
विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध
में। ३३४९ व
महोदय,
CA
उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य. Oa अधिकारी, यूपीडा के. पत्रांक
569/यूपीडा/गंगा/2024 दिनांक 2.06.2024 के संदर्भ मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु BO 0000.00 लाख (रुपये एक अरब मात्र) की धनराशि
निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री
राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः
(धनराशि रू0 लाख में)
HOMO |. परियोजना का Broहsि e मूल | अब तक अवमुक्त | वर्तमान A अवमुक्त
१५ \ लागत धनराशि धनराशि
| 2 3 4 5
oN v रू Nw Sasi 3623000.00 532495.00 0000.00
नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों
() यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के
अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /
कार्य का सम्परीक्षित लेखा Mata समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, 30 WO प्रयागराज ,
कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा , उ0 प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया
जाए।
__.__-_ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय मैं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय AT संख्या सं 0-
/2024/बी-।-294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 दूवारा जारी दिशा निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग cant निर्गत
आदेशों/ज्ञापों मैं उल्लिखित शर्तों के अनुसार , बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के
नियमों , स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा
किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद मैं नहीं
किया जायेगा।
(5) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।
(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
(6) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष मैं किया जायेगा।
(7) उक्त परियोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्ते यथागवत रहेंगी।
*#*१६. «
2- इस संबंध मैं होने वाला व्यय रुपये ,00,00,00,000 (रुपये एक अरब मात्र) को चालू
वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा
शीर्षक 5054033370900 गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) मानक मद 24 वृहत्
निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। attr |
3- यह आदेश वित्त (आय - CATH ) अनुभाग - के कार्यालय AM संख्या - 7/2024/a-7-
294/दस-2024-23/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत
प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
\
BQ ९ (निर्मेष कुमार शुक्ल),
के उप सचिव,
संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
।. निजी सचिव, माए0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
__.__-_ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दूवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन |
9. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
|0.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, लखनऊ।
. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
I2.AISaA बजट एलाटमेन्ट Fecal
3. गार्ड फाइल।
८ (निर्मेष कुमार शुक्ल),
CY उप सचिव
__.__-_ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |