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Date: 2024-09-26 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2024-25 में चित्रकूट लिंक एक्सकप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय किये जाने के लिए धनराशि का आवंटन।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

This document, numbered 66/2024/|/751861/2024/001-77-3002-003-8-2024, dated September 24, 2024, from Om Prakash Yadav, Joint Secretary, 30 Pr0 Shasan, to the District Magistrate of Chitrakoot, concerns the allocation of funds for land acquisition for the Chitrakoot Link Expressway project in fiscal year 2024-25. The Uttar Pradesh government has approved the release of ₹5000.00 Lakh (₹50 Crore) for land acquisition under specific terms and conditions. The total project cost approved is ₹22807.97 Lakh, with ₹5000.00 Lakh already disbursed. **Key Terms and Conditions:** * Funds to be deposited in the District Magistrate, Chitrakoot's designated account. * Funds must be used strictly for the intended land acquisition. * Expenditure must adhere to financial regulations and government orders. * Ensure that the project has not been previously funded by the state or any other source. * Avoid duplication with other programs. * Proper approval and adherence to guidelines issued by the Finance (Income & Expenditure) Section-1 vide office memo no. 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 dated 04.03.2024 are mandatory. * Ensure timely completion to prevent cost and time overruns. * Compliance with the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 is required. * Funds are to be used solely for the approved purpose. * The District Magistrate of Chitrakoot is responsible for any financial irregularities. * Submit utilization certificates to the government promptly. * Ensure compliance with relevant Acts and revenue department orders during land acquisition. The expenditure of ₹50,00,00,000 (₹50 Crore) will be charged to grant number 007, head 50540333711600 Chitrakoot Expressway Project standard head 60 land purchase in the current financial year 20242025. This order is issued under delegated authority as per the Finance (Income & Expenditure) Section-1 office memo number 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, dated March 4, 2024, of the administrative department. For verification, the order can be checked on the website: http://shasanadesh.up.gov.in. Copies are sent to various officials, including private secretaries of ministers, accountants general, Chief Executive Officer of UPIDA, District Magistrate of Chitrakoot, and others.

Key Entities Referenced

Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA): The agency responsible for the implementation of the Chitrakoot Link Expressway project. Chitrakoot Link Expressway: The infrastructure project that the allocated funds are intended for, specifically for land acquisition. District Magistrate, Chitrakoot: The local authority responsible for the proper use of funds for land acquisition of Chitrakoot Link Expressway. Finance (Budget) Section-1: Department responsible for issuing guidelines regarding expenditure.
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संख्या-66/2024//7586/2024/00-77-3002-003-8-2024 प्रेषक, ओम प्रकाश यादव, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा मैं, जिलाधिकारी, चित्रकूट। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : et 24092024 विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना Og Bima किये जाने के लिए धनराशि का आवंटन। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य. atom sie wer के. पत्रांक 200/यूपीडा/23/336 दिनांक (2.09.2024 का कृपयौद देश यहँण करने का कष्ट करें। 2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैँ दिइुरचेतित्तीय वर्ष 2024-25 मैं चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय केर्लिए/#प्रैविधानित धनराशि BO 5000.00 लाख (रू0 पचास करोड मात्र) की धनराशि नि_ऱ्धल्लिखिन्ल विवरण/ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्‍्त किये जाने की श्री राज्यपाल सर्द Gap प्रदान करते हैं- (धनराशि रू0 लाख में ) परियोजना का नाम स्वीकृत अब तक अवमुक्त धनराशि लागत. | HAMA धनराशि चित्रकूट {cle एकसप्रैसवे 22807.97 5000.00 5000.00 परियोजना SANTA क्रय नियम ब शर्ते । प्रतिबन्धों (१५ (हक्तेचधलिराशि तात्कालिक आवश्यकतानुसार आहरित कर जिलाधिकारी,चित्रकूट के संगत डिपाजिटि खाते में जमा करायी जायेगी। (2) उक्त धनराशि जिस कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही है, अनिवार्य रूप से उसी कार्य पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय। (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन CANT निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। (4) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व मैं राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(5) प्रस्तावित कार्यों की दूविरावृत्ति (stele) को रोकने की इृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व मैं किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है। (6) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय मैं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- ' के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0- /2024/बी--294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 Gant जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (7) प्रश्नगत परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि भव्विष्य मैं कास्ट ओवर रन एवं टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये। (8) उ 0 प्र 0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 976 के प्राविधानों का पूर्णीछया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा ्सिल्न्बलिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (0) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिलाधिकारी, Fake Seer होगें। (4) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्न BTA शासैन को उपलब्ध कराया जायेगा। (42) स्वीकृत धनराशि से भूमि का क्रय faces Bid अधिनियम एवं इस संबंध में राजस्व विभाग CART समय-समय पर निर्गत(शीसूनाबेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। 2- 38 संबंध में होने वाला व्ययरुफये छ0,00,00,000 ( रुपये पचास करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025. my ऋायै-व्ययक A अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 505403337600 चित्रकूदनस्धिकँ णलसप्रेस-वे परियोजना मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा। 3- ... यह आदेश, fat (आय *-- व्ययक ) अनुभाग - के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 7/2024/a- -294/48-2024.28/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 मैं प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधान्िल*ऋअधिकेारं के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (ओम प्रकाश यादव) संयुक्त सचिव l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2.निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज। . Q महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। \: मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ। मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, चित्रकूट। हु अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) चित्रकूट। SO S छा PP ७? 8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन A 9.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 0. वित्त (व्यय-नियंत्रण) meat oo 44 fact नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमती रे | I2. वित्त (आय-व्ययक) Hel 3TaT- 3.गार्ड फाइल। (है? आज्ञा से, ON (ओम प्रकाश यादव) \ संयुक्त सचिव l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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