ज़रूर, नीचे एक सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2024-25 में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ₹5000.00 लाख के धन के आवंटन को मंजूरी देता है। फंड कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन हैं, जिनमें आवश्यकतानुसार निर्माणकर्ताओं को राशि की समय पर उपलब्धता और उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रदान करना शामिल है। यह अनुमोदन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप है और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्तरदायी पार्टी यू.पी.आई.डी.ए. है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय अनुमोदन:**
* आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ₹5000.00 लाख का आवंटन।
* **वित्तीय संचालन पर स्थितियाँ:**
* धन निर्माणकर्ताओं को उनकी तत्काल आवश्यकतानुसार प्रदान किया जाना है।
* धन को स्वीकृत कार्य मदों और लागत सीमाओं में व्यय किया जाना है।
* धन प्राप्त होने पर यू.पी.आई.डी.ए. से कार्य की उपयोगिता रिपोर्ट की उम्मीद है।
* **अनुपालन और व्यय:**
* व्यय संबंधित अनुभागों के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
* धन का उपयोग बजट नियमावली और वित्तीय हैंडबुक के अनुसार किया जाना चाहिए।
* आवंटन का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
* **सामान्य प्रावधान:**
* यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित होता है, तो उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाना चाहिए।
* मूल अनुमोदन के नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
* किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यू.पी.आई.डी.ए. उत्तरदायी होगा।
* **लेखा शीर्षक:**
* व्यय को अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 5054033370300, मानक मद 24 के तहत डाला जाना है।
* यह आदेश 4 मार्च, 2024 के ज्ञापन के तहत प्रशासनिक विभाग को दिए गए अधिकारों के अनुसार जारी किया जाता है।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** यू.पी.आई.डी.ए.
* **प्रभाव:**
* यू.पी.आई.डी.ए. को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्त का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि फंड का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए और समय पर रिपोर्टिंग की जाए।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* वित्तीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
* निर्माणकर्ताओं को समय पर धनराशि उपलब्ध कराएं।
* निधारित समयसीमा में उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्ट सबमिट करें।
* धन का सही उपयोग सुनिश्चित करें और किसी भी वित्तीय अनियमितता का प्रबंधन करें।
**हितधारक:** निर्माणकर्ता
* **प्रभाव:**
* निर्माताओं को उनकी तत्काल जरूरतों के आधार पर इस धनराशि से सीधे तौर पर लाभ मिलता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* धन का उपयोग केवल स्वीकृत कार्य मदों के लिए किया जाना चाहिए।
* यू.पी.आई.डी.ए. को व्यय की सटीक जानकारी प्रदान करें।
**हितधारक:** लेखाकार कार्यालय और सरकारी वित्त विभाग
* **प्रभाव:**
* यह सरकार की ओर से परियोजना के धन का सही उपयोग सुनिश्चित करता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* यह सत्यापित करें कि यू.पी.आई.डी.ए. धन का ठीक से उपयोग और व्यय करता है।
* परियोजना से संबंधित सभी लेन-देन की सटीक लेखा और रिकॉर्ड सुनिश्चित करें।
Key Entities Referenced
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना: एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना जिसे वित्त पोषित किया जा रहा है।
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग - 1: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त विभाग, व्यय के दिशा-निर्देश जारी करने में शामिल है।
उ0प्र0 शासन (UP Government): उत्तर प्रदेश सरकार, जो धनराशि का आवंटन स्वीकृत कर रही है।
AKAT-5/2025/|/887645/2025/002-77-3002-003-6-2022
प्रेषक,
निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 2.02,2025
विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु TARE कै* आवंटन के
संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, aisha yah 595/यूपीडा/आगरा-
लखनऊ/2024 दिनांक 08.4.2024 एवं पत्र दिनांक 4.42.2024Nh cs में मुझे यह कहने का
निदेश हुआ है कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु रू कु 00.00 लाख (रुपये पचास करोड
मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के.अश्लीने७जैचमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः
() यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि AAPA! उनकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार
उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि ager स्वीकृत कार्य act पर और स्वीकृत लागत सीमा में
ही व्यय किया जाना सुनिश्चित क्रिया जाएँ]
(3) यूपीडा का यह भी aia कि/'आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का
सम्परीक्षित लेखा Pei AUG में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय
निधि car ude’ उण्प्र0 * प्रयागराज एवं शासन को. उपलब्ध करा. दिया. जाए।
(4) धनराशि का झाहिर्ण्न्मैक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि के sas ANidd (आय व्ययक) अनुभाग- । के कार्यालय AT संख्या सं0- /2024/ai--
294/दसुद्ग 024. 23/2024 दिनांक 04.03.2024 cant जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन
WHATS MN SHAT |
(5) Waste कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग दूवारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में
उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि
का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु
आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
(6) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।
(7) उक्त परियोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा।
de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,00,000 ( रुपये पचास करोड़ मात्र ) को चालू
वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370300
आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना का सुदृढ़ीकरण मानक मद 24 ged निर्माण कार्य के aA
डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - । के कार्यालय ज्ञाप संख्या - /2024/e--
294/GH-2024-23/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित
अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय, Q
ee aye
संख्या va दिनांक तदैव।
प|्. रतनििलिजपीि सनचििमव्,न लमिाख0ि तमं तक्रोीज ीस,ू अचनवासर््थथ ाएपवनंा आएववशं ्rयक कार्यaवाही हेतुe ry WY) 0 शासन।
2. निजी सचिव, AO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) =) recon RS उत्तर /लखनऊ।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/र्दु श प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ eats eee |
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा whey 3050 प्रयागराज।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्ुवौगिकू विकास विभाग, उ०प्र० शासन |
9. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्य पी नगर लखनऊ |
I0. वित्त (ई-6) अनुभाग६/औदूी़िक विकास अनुभाग-2
I. वित्त (SIRs
I2.alsa बजट
aw आजा से,
(निर्मेष कुमार शुक्ल),
उप सचिव
de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |