Date: 2025-01-29Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।
यहां अनुरोध के अनुसार दिए गए दस्तावेज़ का सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ 29 जनवरी 2025 का एक कार्यालय ज्ञापन है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए 11,698.20243 लाख रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है। यह आवंटन 1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए कंसोर्टियम बैंकों को देय ब्याज के लिए है और नियमों और शर्तों के अधीन है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **धनराशि आवंटन:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान ऋण पर देय ब्याज को कवर करने के लिए 11,698.20243 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
* **धनराशि उपयोग की शर्तें:**
* धनराशि को सीधे यूपीडा के बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए या उस बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए जिससे ऋण निकाला गया था।
* धनराशि का उपयोग केवल तत्काल आवश्यकता के लिए किया जाना चाहिए।
* यूपीडा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेखा कार्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान किए जाएं।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसके अभिप्रेत उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।
* **वित्तीय जवाबदेही:** यूपीडा किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार है।
* **लेखांकन और बजट:** व्यय को उपयुक्त बजट शीर्ष के तहत "सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)" के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
* **प्रभाव:** यूपीडा को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़े ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए धन प्राप्त होता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि धन का उपयोग बजट संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अभिप्रेत उद्देश्य के लिए किया जाता है, पारदर्शिता बनाए रखना, ऑडिट आवश्यकताओं का पालन करना और वित्तीय अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी होना।
**हितधारक:** वित्तीय संस्थाएं (कंसोर्टियम बैंक)
* **प्रभाव:** उन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज मिलता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** भुगतान प्राप्त करें और लेखा अभिलेखों को बनाए रखें।
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार
* **प्रभाव:** उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का वित्तीयन।
* **आवश्यक कार्रवाई:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति की निगरानी करें और निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करें।
**हितधारक:** लेखाकार जनरल, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग
* **प्रभाव:** सरकारी निधि के उपयोग की समीक्षा करना और उसका आकलन करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने और वित्तीय विनियमों के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए धन आवंटन का ऑडिट करें।
Key Entities Referenced
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़ा प्राधिकरण।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: एक बुनियादी ढांचा परियोजना जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है।
उत्तर प्रदेश शासन: राज्य सरकार का विभाग जिसने वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त विभाग का अनुभाग जिसका संदर्भ धनराशि के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों के लिए है।
लखनऊ: वह स्थान जहाँ यूपीडा (UPIDA) स्थित है और जहाँ लेन-देन को संसाधित किया जा रहा है।
AEAT-3/2025/|/864833/2025/006-77-3002-003-3-2022
निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 29.0 025
विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 A पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना, Ay निर्माण कार्य
हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेल्लु URI के आवंटन के
संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उप मुख्य aoe अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक
2030/यूपीडा/लेखा/23-24 दिनांक 5.8] 2025 के संदर्भ A मुझे यह कहने
का निदेश हुआ है कि पूर्वांचदुलएरक्सुप्रैसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु
कंसॉसियम बैंकों से लिये ae करे पर दिनांक 07.07.2025 से 3.03.2025
तक की अवधि हेतु देयून्इ्यालि कैं लिए BO 4698.20243 लाख ( रुपये एक
अरब सोलह करोड़,#अटठानैबे लाख बीस हजार दो at daca मात्र )की
धनराशि aia sao और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त
किये. जाने की श्री राज्यपाल. wes . स्वीकृति. प्रदान. करते
हैः
(धनराशि रू0 लाख में)
कार्य का नाम दिनाक 0.0.2025 से
दिनाक 3.03.2025 तक अवधि हेतु देय
ब्याज के लिए अवमुक्त धनराशि
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य
हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय 698.20243
ब्याज का. भुगतान
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(|) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते
में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की
गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया
जायेगा।
(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता
प्रमाण पत्र/कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि में Sag
महालेखाकार, 30 प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा WAST, SO प्र0
प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।
(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपराद्धृत चियश्नानुसार किया
जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (Hea) अनुभाग-। के
कार्यालय AT संख्या AO0-7/2024/sl--294/eH-2024-23/2024 दिनांक
04.03.2024 cant जारी दिशा निर्देशों का Giga अनुपालन सुनिश्चित किया
जायेगा।
(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त Gays व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा
निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखिलऋल्लि' के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय
हस्तपुस्तिका के नियमों, सुथुथी देशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित
करते हुए किया. apy teat भी दशा मैं प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित
धनराशि का उपयोगैईकिसी+फिन्य मद A नहीं किया जायेगा।
(6) स्वीकृत GaVN का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके
लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(7) की भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा।
AMSwuss में होने वाला व्यय रुपये ,46,98,20,243 ( रुपये एक अरब
सोलहँ*करोड़ अट्ठानबे लाख बीस हजार दो Ut तैंतालीस मात्र ) को चालू वित्तीय
वर्ष. 2024-25... के... आय-व्ययक A अनुदान... संख्या 007 लेखा
शीर्षक 285280800i500 यूपिडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु
वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता मानक
मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के ATA डाला जायेगा।
3- . यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या -
/2024/aI--294/aa-2024-23/2024, दिनाँक- .. 04-मार्च, 2024 में
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत facia किये
जा रहे है।
भवदीय,
(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव
संख्या एवं दिनांक Add! दर
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु SN
\. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक men |
उ20.प ्नरि0 जशीा ससचनि।व, AIO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं ee r विकास
विभाग, उ0प्र0 शासन। . ~
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) 2 se re,
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधि भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांखियकीय fe भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, जि भाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
गोमती नगर लखनऊ।
9. निजी सचिव, प्रमुख विकास विभाग, उ०प्र० शासन |
7. वित्त
0. वित्त (ई-6) भरौद्योगिक विकास अनुभाग-2
a ray
यागराज/लखनऊ।|
3TeT3TTAT- 7
सिस्टम।
आजा से,
(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |