Date: 2024-10-18Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2024-25 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जनपद गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय हेतु धनराशि आवंटन के संबध में।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर स्थित भूमि के अधिग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में गोरखपुर में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 400 मिलियन रुपये के आवंटन से संबंधित है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित धन का उपयोग करके 215.010 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदान की गई है। यह दस्तावेज़ विस्तृत नियम और शर्तें प्रदान करता है जिन्हें इस धन का उपयोग करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **धन आवंटन और उद्देश्य**
* गोरखपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारे को विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 400 मिलियन रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
* यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भूमि अधिग्रहण के लिए 48180.71180 लाख रुपये की कुल लागत के साथ आवंटित की गई है।
* **धन उपयोग की शर्तें**
* निधि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।
* गीडा को आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि व्यय की गई धनराशि से पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद सरकार को उपलब्ध कराया जाए।
* धनराशि कोषागार से आहरित की जानी चाहिए और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के जमा खाते में जमा की जानी चाहिए।
* आहरित धनराशि गीडा के बैंक खाते में नहीं रखी जानी चाहिए।
* सभी व्यय वित्तीय मैनुअल के प्रावधानों और समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार होने चाहिए।
* **अनुपालन और रिपोर्टिंग**
* प्रशासनिक विभाग को धन से संबंधित डेटा की सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए।
* परियोजना शुरू करने से पहले, सक्षम स्तर पर तकनीकी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।
* भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
* **प्रभाव:** भूमि अधिग्रहण के लिए धन के उचित और कुशल उपयोग के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* कोष का संवितरण और उपयोग शर्तों और विनियमों के अनुसार करें।
* व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं।
* परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करें।
* यह सुनिश्चित करें कि परियोजना सभी प्रासंगिक नियमों और विनियमों का अनुपालन करती है।
**हितधारक:** गोरखपुर का जिला प्रशासन।
* **प्रभाव:** भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करें।
* यह सुनिश्चित करें कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है।
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार।
* **प्रभाव:** औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि के उपयोग की निगरानी करें।
* यह सुनिश्चित करें कि परियोजना से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।
Key Entities Referenced
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा): गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA)
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: औद्योगिक विकास अनुभाग-3
वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6: वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976: उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976