Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों त...
Date: 2024-10-18 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2024-25 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जनपद गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय हेतु धनराशि आवंटन के संबध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर स्थित भूमि के अधिग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में गोरखपुर में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 400 मिलियन रुपये के आवंटन से संबंधित है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित धन का उपयोग करके 215.010 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदान की गई है। यह दस्तावेज़ विस्तृत नियम और शर्तें प्रदान करता है जिन्हें इस धन का उपयोग करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **धन आवंटन और उद्देश्य** * गोरखपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारे को विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 400 मिलियन रुपये स्वीकृत किए गए हैं। * यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भूमि अधिग्रहण के लिए 48180.71180 लाख रुपये की कुल लागत के साथ आवंटित की गई है। * **धन उपयोग की शर्तें** * निधि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। * गीडा को आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि व्यय की गई धनराशि से पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद सरकार को उपलब्ध कराया जाए। * धनराशि कोषागार से आहरित की जानी चाहिए और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के जमा खाते में जमा की जानी चाहिए। * आहरित धनराशि गीडा के बैंक खाते में नहीं रखी जानी चाहिए। * सभी व्यय वित्तीय मैनुअल के प्रावधानों और समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार होने चाहिए। * **अनुपालन और रिपोर्टिंग** * प्रशासनिक विभाग को धन से संबंधित डेटा की सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए। * परियोजना शुरू करने से पहले, सक्षम स्तर पर तकनीकी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए। * भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) * **प्रभाव:** भूमि अधिग्रहण के लिए धन के उचित और कुशल उपयोग के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** * कोष का संवितरण और उपयोग शर्तों और विनियमों के अनुसार करें। * व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। * परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करें। * यह सुनिश्चित करें कि परियोजना सभी प्रासंगिक नियमों और विनियमों का अनुपालन करती है। **हितधारक:** गोरखपुर का जिला प्रशासन। * **प्रभाव:** भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल। * **आवश्यक कार्रवाई:** * भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करें। * यह सुनिश्चित करें कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है। **हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार। * **प्रभाव:** औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** * भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि के उपयोग की निगरानी करें। * यह सुनिश्चित करें कि परियोजना से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

Key Entities Referenced

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा): गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास अनुभाग-3: औद्योगिक विकास अनुभाग-3 वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6: वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976: उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976
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UहRु AT-7/2024/|/774203/2024/004-77-3002-003-2-2023 प्रेषक, ओम प्रकाश यादव, संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) गोरखपुर | औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: .£१७.४०4 विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों APA Lea गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय हेतु धनराशि, ऑबुंटन के संबध a महोदय, उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारीर गौड़ eh पत्रांक-385/गीडा/भू0अ0- दो/गीडा/2024-25 दिनांक 27.06.2024 के ect Aster ue कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ ear गलियारा विकसित किये जाने हेतु जनपद गोरखपुर में द्वितीय चरण में AeA ग्रामों भगवानपुर (द्वितीय चरण) में 94.587 है0, , तालनवर (प्रथम चर मैं..50 हे0, भीटी रावत (प्रथम चरण) में .43 gO व माही (द्वितीय चरण) में 60९०, अर्थात कुल 275.00 हे0 भूमि क्रय का कार्य की लागत BO 4880.77(80 cheers प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में Hotell संख्या 07 के लेखाशीर्षक 5054-03-337--गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे H Gaia जनपद गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु-60-भूमि HY कद श्री प्राविधानित धनराशि रू0 40000.00 लाख (रू0 चार at करोड़ मात्र) की क्रिद्लिंख़िल शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष Tapia कैरते हैं- (धनराशि रू0 लाख में) on कार्य का नाम स्वीकृत अवमुक्त हेतु लागत धनराशि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा विकसित किये गोरखपुर 48480.780 40000.00 जाने के गीडा के अधिसूचित ग्राम भगवानपुर (द्वितीय चरण), तालनवर —_i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |TRANSAT चरण), भीटी रावत (प्रथम चरण) व माही (द्वितीय चरण) में भूमि क्रय का कार्य नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों I- भूमि क्रय हेतु उक्त धनराशि राजकोष से आहरित करके सम्बन्धित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते मैं जमा की जायेगी। 2- भूमि क्रय हेतु आवंटित उक्त धनराशि का सम्बन्धित जिलाधिकारी के डिपाजिट्#्खते से आहरण, तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगी। 3- भूमि क्रय हेतु उक्त आहरित की जाने वाली धनराशि गीडा के बैंक Grea Brera fet अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। 4. गीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयॉरितौप्रमाण पत्र प्राप्त पर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से AA के डर्बरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये। 5. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी Walser किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। 6. प्रशासकीय विभाग धनराशि A संबंधित ,मॉकड़ीं की शुदूधता सुनिश्चित करेगें। 7. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने A पूर्व »र्तिन्नीयकैहस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-2 के प्रस्तर-38 में वर्णित व्यवस्था के ARINC प्रौयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा WANE से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। 8. स्वीकृत धनराशि का. SNe हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन SANT निर्गत were के अनुरूप किया जायेगा। 9. स्वीकृत Te, की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/झंकषैर्‌ झे नहीं रखी जायेगी। प्रश्नरगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी PRAHA Co Get दशा में किया जायेगा। 0. Benga किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व मैं राज्य सरकार TI किसी seq स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी Hel कार्य योजना में सम्मिलित है। 4. अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठांन व्यय की धनराशि fad (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश AO-V-2-23/EH-207-7(4)/75 दिनांक 25-0-20ii के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-606/दस-204-7(4)/75 दिनांक 7] नवम्बर 20/4 cant जारी विस्तृसत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा sed शासनादेश दिनांक 25-0i-20i के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति __.__-_ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |लेखाशीर्षक 054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य्‌ प्राप्तियां-0। प्रतिशतता प्रभारों की ager मैं ट्रार्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी। 2. लेबर Ba की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। 3. मूल्य ere निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी। 4. प्रस्तावित कार्यों की दविरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की इृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व मैं किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम मैं सर 5. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त =a तथथाा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्याल reat सं0- /2024/बी--294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 दूवारा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 46. उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्टक एक्ट 976 के R कै Tt अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के oor जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। 2- इस संबंध मैं होने वाला व्यय रुपये 0,000 ( रुपये चार अरब मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 50540333700 गोरखपुर लिंक दोनों तरफ जनपद गोरखपुर में औद्योगिक 60 भूमि क्रय के ATA डाला जायेगा। प्रतिनिधानित Ne निर्गत किये जा रहे है। \ . भवदीय, aS थक रे (ओम प्रकाश यादव), संयुक्त सचिव __.__-_ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। ‘ “\ 4. महालेखाकार, (लेखा Ud हकदारी) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। NX 5. जिलाधिकारी, ST | थे 6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर | Sy 7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। . 8.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 mre थे 9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, Soyo | 044..f aविaत् तन ि(यईं-त6्र)क ,अ गनीुडभााग-6/औद्योगिक विकास = 2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- (८ |3.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। 4.गार्ड फाइल। RNG 2 © रे आज्ञा से, (% (ओम प्रकाश यादव), \> संयुक्त सचिव & —_i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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