यहाँ दिए गए नीति दस्तावेज़ का सारांश है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 120 मिलियन रुपये के धन के आवंटन की रूपरेखा बताता है। यह शासनादेश 22 नवंबर, 2024 को जारी किया गया था और इसमें धन के उपयोग के लिए विशिष्ट शर्तें और दिशा-निर्देश शामिल हैं।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **धन आवंटन:** चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 120 मिलियन रुपये का आवंटन किया गया है।
* **व्यय दिशानिर्देश:**
* धन तुरंत निकाला जाना चाहिए और चित्रकूट के जिलाधिकारी के एक अलग खाते में जमा किया जाना चाहिए।
* धन केवल उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था।
* धन वित्तीय मैनुअल के प्रासंगिक प्रावधानों और सरकार द्वारा जारी किए गए समय-समय पर जारी किए गए सभी प्रासंगिक शासनादेशों के अनुसार खर्च किया जाना चाहिए।
* **अनुपालन और मंजूरी:**
* पूर्व में उसी कार्य के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से धन स्वीकृत नहीं किया गया है और यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है।
* निधियों के दोहराव से बचने के लिए स्वीकृति से पहले जाँच की जाए।
* धन वितरण सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी के बाद नियमों के अनुसार होगा और व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
* **परियोजना प्रबंधन:** परियोजना का समय पर समापन सुनिश्चित करना।
* **विनियमों का अनुपालन:** U.P. इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, 1976 के प्रावधानों का अनुपालन।
* **उपयोगिता प्रमाणपत्र:** धन निकालने के संबंध में शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
* **जिम्मेदारी:** किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए चित्रकूट के जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे।
* **अधिनियमों का अनुपालन:** भूमि की खरीद में प्रासंगिक कानूनों और राजस्व विभाग के शासनादेशों का अनुपालन।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** चित्रकूट के जिलाधिकारी।
* **प्रभाव:** दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए धन का उपयोग करने और परियोजना के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार होने के लिए जिम्मेदार है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** तुरंत धनराशि निकालें और दिशानिर्देशों का पालन करें। समय पर परियोजना को पूरा करना और शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
* **प्रभाव:** परियोजना में शामिल और वित्तीय नियंत्रण के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि आवंटित धनराशि के लिए उचित खाता रखा जाए और सभी नियमों और विनियमों का पालन किया जाए।
**हितधारक:** वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
* **प्रभाव:** आवंटन को विनियमित करने और खर्च की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** धन के उपयोग का रिकॉर्ड बनाए रखें और आवश्यक होने पर मार्गदर्शन प्रदान करें।
**हितधारक:** अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
* **प्रभाव:** परियोजना की प्रगति की निगरानी करने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि परियोजना समय पर और सभी प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी हो।
**अन्य हितधारक:** महालेखाकार, कोषागार अधिकारी और विभिन्न लेखा परीक्षा निदेशालय।
Key Entities Referenced
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना (Chitrakoot Link Expressway Project): परियोजना जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority), एक संस्था जिसका उल्लेख संदर्भ में है और जिसके अनुमोदन की आवश्यकता है।
जिलाधिकारी, चित्रकूट (District Magistrate, Chitrakoot): वह प्राधिकारी जिसे धनराशि प्राप्त होगी और जिसे कुछ विशिष्ट कार्यों को करने की आवश्यकता है, जैसे कि निधियों को जमा करना और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना।
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 (Finance (Income-Expenditure) Section-1): राज्य सरकार का वह अनुभाग जिसके कार्यालय ज्ञाप संख्या का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976): एक विधान जिसके प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।