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Date: 2024-11-22 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2024-25 में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय किये जाने के लिए धनराशि का आवंटन।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

यहाँ दिए गए नीति दस्तावेज़ का सारांश है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 120 मिलियन रुपये के धन के आवंटन की रूपरेखा बताता है। यह शासनादेश 22 नवंबर, 2024 को जारी किया गया था और इसमें धन के उपयोग के लिए विशिष्ट शर्तें और दिशा-निर्देश शामिल हैं। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **धन आवंटन:** चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 120 मिलियन रुपये का आवंटन किया गया है। * **व्यय दिशानिर्देश:** * धन तुरंत निकाला जाना चाहिए और चित्रकूट के जिलाधिकारी के एक अलग खाते में जमा किया जाना चाहिए। * धन केवल उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था। * धन वित्तीय मैनुअल के प्रासंगिक प्रावधानों और सरकार द्वारा जारी किए गए समय-समय पर जारी किए गए सभी प्रासंगिक शासनादेशों के अनुसार खर्च किया जाना चाहिए। * **अनुपालन और मंजूरी:** * पूर्व में उसी कार्य के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से धन स्वीकृत नहीं किया गया है और यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है। * निधियों के दोहराव से बचने के लिए स्वीकृति से पहले जाँच की जाए। * धन वितरण सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी के बाद नियमों के अनुसार होगा और व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। * **परियोजना प्रबंधन:** परियोजना का समय पर समापन सुनिश्चित करना। * **विनियमों का अनुपालन:** U.P. इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, 1976 के प्रावधानों का अनुपालन। * **उपयोगिता प्रमाणपत्र:** धन निकालने के संबंध में शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए। * **जिम्मेदारी:** किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए चित्रकूट के जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। * **अधिनियमों का अनुपालन:** भूमि की खरीद में प्रासंगिक कानूनों और राजस्व विभाग के शासनादेशों का अनुपालन। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** चित्रकूट के जिलाधिकारी। * **प्रभाव:** दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए धन का उपयोग करने और परियोजना के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार होने के लिए जिम्मेदार है। * **आवश्यक कार्रवाई:** तुरंत धनराशि निकालें और दिशानिर्देशों का पालन करें। समय पर परियोजना को पूरा करना और शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। **हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) * **प्रभाव:** परियोजना में शामिल और वित्तीय नियंत्रण के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि आवंटित धनराशि के लिए उचित खाता रखा जाए और सभी नियमों और विनियमों का पालन किया जाए। **हितधारक:** वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार * **प्रभाव:** आवंटन को विनियमित करने और खर्च की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** धन के उपयोग का रिकॉर्ड बनाए रखें और आवश्यक होने पर मार्गदर्शन प्रदान करें। **हितधारक:** अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग * **प्रभाव:** परियोजना की प्रगति की निगरानी करने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि परियोजना समय पर और सभी प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी हो। **अन्य हितधारक:** महालेखाकार, कोषागार अधिकारी और विभिन्न लेखा परीक्षा निदेशालय।

Key Entities Referenced

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना (Chitrakoot Link Expressway Project): परियोजना जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है। यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority), एक संस्था जिसका उल्लेख संदर्भ में है और जिसके अनुमोदन की आवश्यकता है। जिलाधिकारी, चित्रकूट (District Magistrate, Chitrakoot): वह प्राधिकारी जिसे धनराशि प्राप्त होगी और जिसे कुछ विशिष्ट कार्यों को करने की आवश्यकता है, जैसे कि निधियों को जमा करना और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना। वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 (Finance (Income-Expenditure) Section-1): राज्य सरकार का वह अनुभाग जिसके कार्यालय ज्ञाप संख्या का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976): एक विधान जिसके प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
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AEAT-79/2024/ |/803235/2024/002-77-3002-003-8-2024 प्रेषक, राम्या आर0, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, जिलाधिकारी, चित्रकूट। ९ © औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : ot 2. 4 विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 A चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना S HA FA किये जाने के लिए धनराशि का आवंटन। S महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य. कार्यपालक ग के. पत्रांक 438/यूपीडा/24/343 दिनांक (7.0.2024 का कृपया संद का कष्ट करें। 2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश ie वर्ष 2024-25 A चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय के पु Th माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि BO 2000.00 लाख अरब बीस करोड मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/ शर्तों एवं mete Ti Haye किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- “ (धनराशि BO लाख में ) परियोजना का नाम स्वीकृत | अब तक अवमुक्त | अवमुक्त धनराशि लागत धनराशि चित्रकूट 22807.97 0000.00 2000.00 ON तात्कालिक आवश्यकतानुसार आहरित कर जिलाधिकारी,चित्रकूट के संगत खाते में जमा करायी जायेगी। (2) उक्त धनराशि जिस कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही है, अनिवार्य रूप से उसी कार्य पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय। (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन CANT निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। ____-_ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(4) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी seq स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी el कार्य योजना में सम्मिलित है। (5) प्रस्तावित कार्यों की दविरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की इृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व मैं किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है। (6) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाफ, AEM सं0- /2024/बी-।-294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 cant जारी दिशा Tact का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (7) प्रश्कगत परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित faa ताकि भविष्य मैं कास्ट ओवर रन Ud टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये। (8) उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 976 के Wee की पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के fore किसा+जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (0) किसी भी वित्तीय अनियमितता के fore जिलाधिकारी, चित्रकूट उत्तरदायी art (4) आहरित धनराशि के सापेक्ष SIAL प्र्ाफ्र-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। (2) स्वीकृत धनराशि से भूमि at mA किंये जाने मैं संगत अधिनियम एवं इस संबंध मैं राजस्व विभाग CART TAT-AGAON निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। 2- 38 संबंध Assia, diel व्यय रुपये 7,20,00,00,000 (रुपये एक अरब बीस करोड़ मात्र) को चालू Vad gY 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 505403332[600९वित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला GIN SQ MQ MEST वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AMT संख्या-/2024/बी-- 294 किस-2024-23/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को 3eddd प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीया, (IFAT आर0) विशेष सचिव, ____-_ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - 4. निजी सचिव, AIO मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2.निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। So महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज। महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर AGA! « ५ अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) चित्रकूट। NX मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, चित्रकूट। 3 २ छा दी ७? 80.. निविदते्तश क(,व ्यवयित-्नतिीययं तस्राणं)ख ्अयिनकुीभया गन-ि6द/ेशऔादल्यय,ो गजिवका हवरि कभावस नW लखनऊN। 9.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। S fad नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमती नगर लखनऊ। |2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- OS 3.गार्ड फाइल। Aw Ry आज़ा से, OS (IFAT आर0), विशेष सचिव, ____-_ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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