Date: 2025-02-05Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2024-25 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।
ज़रूर, दी गई नीति पाठ का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूलधन के भुगतान के लिए 18138.70 लाख रुपये के आवंटन को मंजूरी देता है। यह आवंटन जनवरी 2025 से मार्च 2025 की अवधि के लिए है और इसमें कई शर्तें और प्रतिबंध शामिल हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। 4 फरवरी, 2025 को जारी।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **आवंटन राशि:**
* जनवरी से मार्च 2025 तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए कंसोर्टियम बैंकों से लिए गए ऋण के मूलधन के भुगतान के लिए 18138.70 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
* **धनराशि के उपयोग पर शर्तें:**
* मूलधन के लिए आवंटित धनराशि को यू.पी.आई.डी.ए. के बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसी बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिससे ऋण लिया गया था।
* धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।
* **अनुपालन और प्रक्रियाएँ:**
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद नियमानुसार किया जाएगा।
* वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
* कार्य का लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय अवधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
* वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों और बजट नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
* **वित्तीय जिम्मेदारी:**
* किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा।
* **लेखांकन विवरण:**
* होने वाला खर्च चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808002100 यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं के गए ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
* **हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
* **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूलधन का प्रबंधन और वितरण करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि आवंटित धनराशि को निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए और सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन किया जाए। सटीक लेखांकन बनाए रखें और समय पर रिपोर्टिंग प्रदान करें।
* **हितधारक:** वित्त संस्थान (कंसोर्टियम बैंक)
* **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए दिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यू.पी.आई.डी.ए. के साथ सहयोग करें ताकि समय पर और सही पुनर्भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
* **हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार (विशेषकर औद्योगिक विकास विभाग और वित्त विभाग)
* **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए राज्य के बजट और वित्तीय संसाधनों का पर्यवेक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** उपयोग पर नज़र रखें और यह सुनिश्चित करें कि यूपीडा आवंटित धनराशि के उपयोग पर दिशानिर्देशों का पालन करता है।
* **हितधारक:** महालेखाकार और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा कार्यालय
* **प्रभाव:** खर्चों की ऑडिटिंग और फंड के उचित उपयोग को प्रमाणित करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** ऑडिट करें कि क्या धनराशि निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई थी।
Key Entities Referenced
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्माण कार्य के लिए वित्त संस्थानों से लिए गए ऋण का भुगतान।
यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण): पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए उत्तरदायी कार्यान्वयन एजेंसी।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो इस आवंटन को जारी करता है।
लखनऊ: दस्तावेज़ का स्थान और यूपीडा का मुख्यालय।
वित्त विभाग: वित्तीय नियमों और व्यय के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है।
AkAT- (0/2025/ |/87272/2025/007-77-3002-003-3-2022
प्रेषक,
निर्मेष HAN शक्ल,
oO oO
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हर ५७
यूपीडा, पर्यटन भवन, NX
गोमती नगर लखनऊ। \
*
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : से .2025
विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्य हेतु वित्त
संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु WZ met के संबंध में।
203/यूपीडा/08/47 दिनांक 5.0.2025 che
महोदय,
उपर्युक्त विषयक sy मुख्य , ost के. पत्रांक
aT AMIst यह कहने का निदेश हुआ है
कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण चीछू त्त संस्थाओं से लिये गये ऋण की
अदायगी हेतु माह जनवरी, 2025 से Or धनराशि BO 8(38.70 लाख (रुपये
एक अरब seat करोड़ अड्तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित
विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों os अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैः
(धनराशि रू0 लाख में)
HAH का नाम अवमक्त धनराशि
सर | °
। माह जनवरी, 2025 से मार्च, 2025 तक की 838.70
अवधि हेतु Yala एक्सप्रेसवे परियोजना के
निर्माण कार्य हेतु कंसॉसियम बैंकों से लिये गये
ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु
कुल योग 838.70
नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(|) मूलधन हेतु धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते
मैं नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी
बैंक खाते में मूलधन की धनराशि जमा की जायेगी।
de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
(कार्य का सम्परीक्षित लेखा eka समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज,
कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया
जाए।
(3)धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार cosy तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ag सैं
/2024/sI--294/@8-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 GOT जारी ५३ शों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का कर वित्त द्वारा निर्गत
आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल,
नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन
किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित कि किसी अन्य मद में नहीं
(7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के नह: होगा।
किया जायेगा।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय ,उ8,70,000 ( रुपये एक अरब seal
करोड़ अड़तीस लाख सत्तर हजार 2 रू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक
मे अनुदान संख्या 007 लेखा efGwAV3G280800200 यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के
निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं aioe Bt ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता मानक
मद 20 सहायता अनदान Kaper’ (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3- «Be आदेश aN Ur - व्ययक ) अनुभाग - के कार्यालय ज्ञाप संख्या -
/2024/बी--294६ -23/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को
BQ ° भवदीय,
है (निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव
संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
|. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, AO राज्यी मंत्री जी, अवस्थाऔपना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास fast, उ०प्र० शासन |
|0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
I4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- नस “
2.aqlsal बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। NX
3. गार्ड पत्रावली। 3 थे
ss
OS (निर्मेष कुमार शुक्ल)
Cy उप सचिव
de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |